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 सूरजपुर : जिले में पान दुकान एवं सैलून प्रातः 7.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक खुलेंगे

सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही

सूरजपुर 15 जून : कलेक्टर रणबीर शर्मा के द्वारा सूरजपुर में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थाओं के संचालन तथा अतिरिक्त गतिविधियों की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। उक्त आदेश के अनुक्रम में सूरजपुर जिला अन्तर्गत पान दुकान एवं सैलून दुकान को प्रातः 7.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक सोशल एवं फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये 50 प्रतिषत कर्मचारियों की उपस्थिति (मास्क पहनने के निर्देश) में संचालन करने की अनुमति शर्तों के अधीन दी गई है।

सैलून एवं नाई दुकान संचालन हेतु शर्ते- दुकान में सेनेटाईजर व हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा, सोशल व फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, सैलून संचालक को प्रत्येक व्यक्ति के सेविंग एवं बाल कटिंग के पश्चात् कैंची, अस्तुरा, सेविंगब्रश, कंघी एवं कुर्सी को सेनिटाईज करना अनिवार्य होगा, दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, दुकान में वेटिंग करने हेतु अलग से कुर्सी नहीं रखा जावेगा एवं आने वाले प्रत्येक ग्राहक का रिकार्ड ( नाम, पता, मोबाईल नं. एवं की गई सेवा का विवरण- यथाकटिंग, सेविंग, डाई इत्यादि ) एक पंजी में संधारित करना अनिवार्य होगा, जिसमें ग्राहक का अपाॅईंटमेंट व समय प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा, बाल कटिंग, सेविंग व डाई के समय ग्राहक को स्वयं के द्वारा टॉवेल, कपड़ा लाना अनिवार्य होगा, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए सैलून संचालक जिम्मेदार होंगे।

पान दुकान व पान ठेला संचालन हेतु शर्ते- ठेले में सेनेटाईजर व हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा, सोशल व फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, पान दुकान व ठेले में एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति किसी भी स्थिति में न हो, ग्राहकों के खड़े होने हेतु मार्किंग की जाये तथा ग्राहक, मार्किंग से बाहर खड़े नहीं होंगे, दुकान व ठेले में तम्बाकु युक्त ( सिगरेट , गुडाखू , गुटखा , तम्बाकू , पाउच , बीड़ी ) कोई भी पदार्थ नहीं रखा जावेगा और न ही विक्रया जावेगा, दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, दुकान में वेटिंग करने हेतु अलग से कुर्सी नहीं रखा जावेगा, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए पान दुकान व ठेला संचालक जिम्मेदार होंगे, जिले व क्षेत्र के हॉटस्पॉट एवं कन्टेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन के सम्बन्ध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉट एवं कन्टेन्मेंट जोन में नहीं होगी।
 
उपरोक्त शर्तों तथा शासन के दिशा - निर्देश, एडवायजरी व आदेश की शर्तों का उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर सम्बंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों, जैसे लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।

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