वर्ष 2,019-20 के बजट में प्रावधानित राशि से 28 फरवरी 2020 के बाद क्रय पर प्रतिबंध
सूरजपुर : छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा शासकीय क्रय के संबंध में निर्देश प्रसारित किए गए हैं जिसमें वर्ष 2,019-20 के बजट में प्रावधानित राशि से 28 फरवरी 2020 के पश्चात क्रय पर पूर्णत प्रतिबंध होगा। यह प्रतिबंध केंद्रीय क्षेत्रीय योजना, केंद्र प्रवर्तित योजना, (केन्द्रांश प्राप्त होने पर अनुपातिक राज्यांश सहित कुल राशि में से) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान नाबार्ड पोषित योजना एवं अतिरिक्त एवं विशेष केंद्रीय सहायता पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री। निर्माण विभाग जैसे लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं वन विभाग से संबंधित चालू परियोजनाओं में भंडार की स्थिति का आकलन करने के उपरांत आगामी एक माह में उपयोग आने वाली सामग्री, जेलो शासकीय एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजना अंतर्गत चल रहे अस्पतालों तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों में व आश्रमों में भोजन, कपड़ा, दवाइयों का क्रय तथा अन्य प्रासंगिक व्यय, पोषण आहार हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रदाय किए जा रहे खाद्यान्न का क्रय तथा परिवहन आसवनियों से खरीदी गई देसी मदिरा का क्राय, पेट्रोल डीजल एवं वाहन मरम्मत से संबंधित क्रय, लेखन सामग्री से संबंधित क्रय के रुपये 5000 तक के, 28 फरवरी 2020 या इसके पश्चात वित्त विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति से किए गए क्रय, इस आदेश के फलस्वरूप 28 फरवरी 2020 से चालू वित्त वर्ष की समाप्ति तक क्रय के लिए विभिन्न स्तरों पर छत्तीसगढ़ वित्त अधिकारों के प्रत्यायोजन भाग 1 एवं 2 में प्रदत्त शक्तियां अधिक्रमित रहेगी, उपरोक्त निर्देशों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण केवल वित्त विभाग की अनुमति से किया जा सकेगा, एवं प्रतिबंध राजभवन सचिवालय, छत्तीसगढ़ विधानसभा, मुख्यमंत्री निवास तथा मुख्यमंत्री सचिवालय पेंट्री, माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू नहीं होगा।
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