प्रतिबंध से मुक्त दुकानों के संचालन का समय 06 अगस्त तक प्रातः 06 बजे से सुबह 10 बजे तक निर्धारित
कलेक्टर ने जारी किया संषोधित आदेश
बेमेतरा: -कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आज गुरुवार शाम को एक आदेश जारी कर नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण रोकने के लिए बेेमेतरा जिला के राजस्व सीमा के अंतर्गत पूर्ववर्ती आदेश के समय सीमा में वृद्धि करते हुये इसे सम्पूर्ण जिले में शनिवार 31 जुलाई से गुरुवार 06 अगस्त 2020 की मध्य रात्रि 12ः00 बजे तक प्रभावशील घोषित किया गया था तथा इस अवधि में अनुमति प्राप्त (प्रतिबंध से मुक्त दुकानों/बाजार) आदि के संचालन का समय प्रातः 06ः00 बजे से सुबह 10ः00 बजे तक निर्धारित किया गया था। वर्तमान में प्रभावशील लाॅक डाउन के उपरांत भी जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की गति कम नहीं हुई है तथा वर्तमान में भी कोरोना वायरस से आमजन को संक्रमण का खतरा बना हुआ है।
अतः आगामी त्यौहार दिवस आदि पर लागू किये गये इस आदेश को पूर्ववत रखते हुये 28 जुलाई को जारी कार्यालयीन आदेश में दी गयी व्यवस्था अनुसार छूट प्राप्त (प्रतिबंध से मुक्त दुकानों) के संचालन का समय 31 जुलाई से 06 अगस्त 2020 तक यथावत प्रातः 06ः00 बजे से सुबह 10ः00 बजे तक रखी जायेगी। इस दौरान सिनेमा हाॅल, शापिंग माॅल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लब, आॅडिटोरियम, स्टेडियम, स्पोटर्स काम्पलेक्स आदि पूर्व की भांति बंद रहेंगे। उपरोक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला मजिस्ट्रेट, बेमेतरा का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
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