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कुछ शर्तो के साथ अब खुलेंगे बाजार एवं दुकानें कलेक्टर ने किया अनलाॅक का आदेश जारी
बेमेतरा : नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए बेमेतरा कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल द्वारा लाॅकडाउन आदेश सम्पूर्ण बेमेतरा जिला में 06 अगस्त 2020 के मध्य रात्रि 12ः00 बजे तक प्रभावशील घोषित किया गया था तथा इस अवधि में प्रतिबंध से मुक्त दुकानों/बाजारों आदि के संचालन का समय प्रातः 06ः00 बजे से 10ः00 बजे तक निर्धारित किया गया था।
 
        उपरोक्त आदेश की अवधि कल मध्य रात्रि से समाप्त हो गयी है। छ0ग0 शासन द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले में पूर्ण लाॅकडाउन उपरोक्त अवधि 06 अगस्त 2020 के मध्य रात्रि से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये है तथा जिलों में सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क के उपयोग एवं सैनिटाईजेशन की मान्य प्रक्रिया (एसओपी) को अपनाते हुये सामान्य काम-काज के संचालन की अनुमति दी गई है। इस प्रक्रिया में कन्टेंमेंट जोन में मान्य प्रोटोकाॅल के आधार पर कार्यवाही किये जाने तथा कन्टेंमेंट जोन में लागू प्रावधानों को कड़ाई से पालन के निर्देश दिये गये है। वर्तमान तक लाॅकडाउन की अपनाई गयी प्रक्रिया के जारी रहते हुये कोरोना पाॅजिटिव प्रकरणों में कुछ कमी परिलक्षीत हो रही है।
 
       जारी आदेश मे कहा गया है कि पूर्व में आदेश 30 जुलाई 2020 में जारी प्रतिबंधों से संबंधित आदेश में संशोधन करते हुये सम्पूर्ण बेमेतरा जिला में निम्नानुसार व्यवस्था पूर्ववत प्रारंभ करने के आदेश दिये जाते हैः-जिले के नगरीय क्षेत्रों में संचालित परिवहन सेवायें, जिनमें टैक्सी, आॅटो, ई-रिक्शा आदि के परिचालन की अनुमति 07 अगस्त 2020 से प्रभावशील की जाती है। इन वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तो का पालन करते हुये बहाल की जाती है। निजी वाहनों, जो आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के परिवहन कार्य से जुड़े है, में भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि के उपयोग की शर्ते अनिवार्य रूप से शामिल होगी। आवश्यक वस्तुओं से जुड़े वाहनों (मेडिकल ईमरजेंसी, वाणिज्यिक कार्गो) के परिवहन की अनुमति सम्पूर्ण जिले हेतु जो प्रतिबंध लगाये गये थे उसे इस आदेश द्वारा निष्प्रभावी घोषित किया जाता है।
 
             सम्पूर्ण बेमेतरा जिले में दिनांक 07 अगस्त 2020 से प्रातः 07ः00 बजे से 04ः00 बजे तक सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान/संस्थान/दुकान एवं बाजार खुले रहेंगे। सम्पूर्ण बेमेतरा जिले के राजस्व सीमा क्षेत्र में स्थित सभी दुकानों, जो दी गयी छूट की सीमा में शामिल नहीं है, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, वाहनों के शो-रूम, गोदाम तथा बाजार आदि की जो गतिविधियां प्रतिबंधित की गयी थी उसे इस आदेश द्वारा इस आधार पर शिथिल किया जाता है कि सभी प्रतिष्ठानों/संस्थानों/दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की मान्य प्रक्रिया को अपनाये जाने, हैण्ड सैनिटाईजर व मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से इन संस्था के प्रमुखों द्वारा अपनाया जायेगा तथा बगैर मास्क के किसी भी ग्राहक को इन संस्थानों जिसमें पेट्रोल पम्प, मेडिकल स्टोर्स, गैस ऐजेन्सी की दुकानें सम्मिलित है, सेवायें प्रदान नहीं किया जावेगा तथा इन आदेशों का उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति/संस्था के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। 
 
शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत शासन के विभिन्न विभागीय, सार्वजनिक/असार्वजनिक, श्रम/निर्माण कार्य, मनरेगा आदि योजनाओं के अंतर्गत संचालित कार्य पूर्ववत जारी रहेंगे, परंतु इनमें सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। धार्मिक संस्थाओं में भी सैनिटाईजेशन, थर्मल स्केनर आदि की व्यवस्था के उपरांत ही भीतर प्रवेश की अनुमति होगी। इन संस्थानों में बारी-बारी से प्रवेश व निकासी की व्यवस्था की निगरानी रखी जाएगी तथा इन संस्थाओं में सी.सी.टी.वी. कैमरा आदि भी इन्स्टाल कराया जावेगा एवं आने-जाने वाले दर्शनार्थियों का ब्यौरा रखा जाना अनिवार्य होगा तथा एक बार में अधिकतम 05 व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति होगी। शाम 07ः00 बजे से प्रातः 05ः00 बजे तक अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकला जावे और इस अवधि में कोई व्यवसाय संचालित नहीं होंगे। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिला व 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर मेडिकल ईमरजेंसी के अलावा निकलने की अनुमति नहीं होगी।  दुग्ध संयंत्र/डेयरी में दुग्ध संग्रहण का कार्य सायं 04ः00 बजे तक किया जा सकेगा। पेट्रोल पम्प, मेडिकल स्टोर्स और गैस एजेन्सी पूर्ववत खुले रहेंगे।
 
सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थान अपने निर्धारित कार्यालयीन समय अनुसार खुले रहेंगे। उक्त सभी स्थानों में सामाजिक दूरी एवं आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख की होगी। आम जनता को आवश्यक होने पर ही शासकीय कार्यालयों में प्रवेश की अनुमति होगी। बिजली, पेयजल आपूर्ति, नगर पालिका सेवायें, पोस्टल सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, एटीएम, टेलीकाॅम/इंटरनेंट सेवायें, आई.टी आधारित सेवायें, स्वास्थ्य सेवायें, खाद्य आपूर्ति परिवहन सेवायें, प्रिंट इलेक्ट्रानिक मीडिया, से संबंधित सेवायें निर्बाध रूप से जारी रहेंगे। होटल, रेस्टारेंट खुले रहेंगे, लेकिन केवल टेक अवे की सुविधा होगी। होटल/रेस्टोरेंट आदि में बैठकर खान-पान नहीं किया जा सकेगा। साप्ताहिक हाट-बाजार, ठेला, गुमटी, खोमचे सामाजिक दूरी का पालन करते हुये लगाए जा सकेंगे। जिम भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय के द्वारा जारी मानक प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करते हुये खोले जा सकेंगे। सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, स्वीमिंगपूल, मनोरंजन पार्क, क्लब, थिएटर, आॅडिटोरियम, असेम्बली हाॅल, स्पोटर्स काॅम्पलेक्स एवं स्टेडियम पूर्ववत बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने की स्थिति में कन्टेंमेंट जोन में पूर्व की भांति सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। 
    
        उपरोक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा जारी समस्त आदेशों का अधिक्रमित करते हुये यह आदेश जारी किया जा रहा है। दाण्डिक प्रावधान - उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों एवं दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा महामारी एक्ट एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हो के अंतर्गत दोषी व्यक्ति कार्यवाही के भागीदार होंगे। बेमेतरा जिला में हाॅट-स्पाॅट व कंटेनमेंट जोन घोषित होने वाले स्थानों में शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में जारी निर्देश पूर्ववत प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति हाॅट-स्पाॅट व कंटेनमेंट जोन में कदापि नहीं होगी।

 

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