लाकडाउन प्रतिबन्धों में छूट, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
सुबह 08ः00 से शाम 07ः00 तक खुलेंगी दुकानें
महासमुंद : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने आदेश जारी कर लाकडाउन की शर्तों में आंशिक राहत देते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा संक्रमण से बचाव को लेकर सभी को मास्क के उपयोग किया जाना अनिवार्य किया गया है। आदेश में कलेक्टर श्री गोयल ने बताया है कि सभी लोगों को शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। दवाई दुकान, पेट्रोल पम्प को छोड़कर अन्य व्यवासायिक दुकानें सुबह 08ः00 बजे से शाम 07ः00 बजे तक खुलेंगी। उन्होंने कहा है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रायोजनों को छोड़कर घर पर ही रहें।
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