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 शासकीय सेवक कलेक्टर की अनुमति के बिना नही जा सकेंगे अवकाश

बेमेतरा : छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र 25 से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक चलेगा। विधानसभा सत्र के दौरान प्राप्त विधानसभा प्रश्नों की जानकारी तत्काल फैक्स एवं विशेष वाहन से भेजनी पड़ती है।

सत्र के दौरान तत्काल कार्यवाही के लिए जिला कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल ने आज सोमवार को एक आदेश जारी कर अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित किए है कि विधानसभा सत्र के दौरान कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना कलेक्टर की अनुमति, पूर्व अनुमति किसी भी अवकाश पर प्रस्थान नही करेंगे। विधानसभा प्रश्नों के उत्तर, जानकारी प्रेषित करने के लिए अपने-अपने कार्यालय मे नोडल अधिकारी नियुक्त करें तथा नोडल अधिकारी का नाम फोन नंबर, मोबाईल नंबर से जिला कार्यालय को अवगत कराएं। विधानसभा सत्र के दौरान जो भी  विधानसभा प्रश्न प्राप्त होता है, उसकी जानकारी निर्धारित समय के अंदर भेजे उसके लिए अपने-अपने कार्यालय मे एक पंजी संधारित करें एवं जानकारी प्राप्त हाने से जवाब भेजे जाने तक की संपूर्ण जानकारी इन्द्राज कराएं, तथा पंजी हमेशा अद्यतन रखें। विधानसभा प्रश्न भेजे जाने, लंबित रहने, उसकी समयावधि आदि की नोडल अधिकारी प्रतिदिन समीक्षा भी करें। विधानसभा प्रश्न की जानकारी भेजे जाने के उपरांत उस जानकारी की एक प्रति जिला कार्यालय अधीक्षक शाखा को अवश्य भेजें। जारी आदेश मे कहा गया है कि सर्व विभाग प्रमुख मोबाईल/दुरभाष के माध्यम से सतत संपर्क मे रहें। जो प्रश्न सीधे व विभागीय माध्यम से उन्हे प्राप्त हो, उसके जवाब की एक प्रति अनिवार्य रुप से अधीक्षक कलेक्टोरेट कक्ष मे जमा करेंगें

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