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बेमेतरा : कोरोना वायरस कोविड-19 जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में 21 से 28 सितम्बर तक लाॅकडाउन रहेगा

 जिले की मदिरा दुकानों को भी बंद रखने के निर्देष

बेमेतरा : बेमेतरा जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके रोकथाम एवं कोरोना चेन को तोड़ने हेतु सम्पूर्ण बेमेतरा जिला को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बेमेतरा श्री शिव अनंत तायल ने कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश के निरंतरता में निम्नानुसार आदेश प्रसारित किया है।    

      महामारी रोग अधिनियम 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बेमेतरा के समस्त राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण रखने हेतु 21 सितम्बर 2020 से 28 सितम्बर 2020 के मध्य रात्रि 12ः00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लाॅक डाउन) की जाती है एवं इस क्रम में बेमेतरा जिले के समस्त राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से दिनांक 28 सितम्बर 2020 रात्रि 12ः00 बजे तक रोक लगाई जाती है तथा यह आदेशित किया जाता है किः-जिले के समस्त शासकीय, अध्र्दशासकीय, अशासकीय कार्यालयों का संचालन न्यूनमत कर्मचारी संख्या/रोटेसन पद्धति से संचालित होगा तथा अन्य सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे परन्तु वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे। कलेक्टर द्वारा जारी पूर्व मे आदेश 13 से 20 सितम्बर तक केवल नगरीय क्षेत्रों मे लाॅकडाउन लागू किया गया था। अब जिले मे 28 सितम्बर तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों मे लाॅकडाउन रहेगा।

              जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बसें, टैक्सी, आटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा ईत्यादि शामिल है, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों उन्हे भी अपवादिक स्थिति में तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।

जिले के सभी दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री गोदाम, साप्ताहिक हाॅट बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेगी परंतु नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित औद्योगिक/व्यापारिक संस्थानों को निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत छूट रहेगीः-ऐसी औद्योगिक ईकाइयां जो दवाईयों के उत्पादन एंव निर्माण से संबंधित है उनको इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। ऐसी ईकाइयां जो आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य एवं खाद्य से संबंधित पदार्थों, उत्पादन ईकाई इत्यादि से संबंधित है। उन्हें इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।

ऐसी ईकाइयां जिन्हें उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है उनके लिए आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम आवश्यकता तक ही कर्मचारी एवं अधिकारी का उपयोग करेगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से पालन करेंगी। इन इकाइयों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामुहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराया जावेगा। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।

          उक्त अवधि में दौरान सम्पूर्ण जिला बेमेतरा अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी। समस्त नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। अतिआवश्यक मेडिकल ईमरजेंसी अथवा बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर मास्क लगाने व सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में दो से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्राईवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।

बिना मास्क के बाहर निकलने पर 200/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जावेगा तथा द्वितीय बार उल्लंघन होने पर दण्ड विधि संहिता की धारा 151 के तहत कार्यवाही की जावेगी। पर्याप्त सोशल डिस्टेंस एवं स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्यतः किया जावे। जिले के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र लाॅकडाउन उपरांत संचालित होंगे। आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका अपना एटीसी टेस्ट अनिवार्य रूप से करावें तथा संबंधित तहसीलदार, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का एटीसी टेस्ट कराया जाना सुनिश्चित करें।

आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता हैः-कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चैकी। ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे।

        भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सवाऐं (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल काॅलेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है), दवा दूकान, दवा उत्पादन की ईकाई एवं संबंधित परिवहन करने वाले वाहन पूर्ववत निर्धारित आदेशानुसार। खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, उचित मूल्य की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली), दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी के विक्रय/वितरण/भंडारण/ परिवहन की गतिविधियां प्रातः 07.00 बजे से प्रातः 11ः00 बजे तक संचालित होगी एवं शासकीय स्तर पर अनुमोदित स्थाई निर्धारित स्थानों पर ही विक्रय की अनुमति होगी।

इसके अतिरिक्त सभी दुकाने बंद रहेगी। किराना दुकानें सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेगी।, घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हाॅकर प्रातः 06ः30 बजे से 09ः30 बजे तक लाॅकडाउन से मुक्त रहेंगे। समाचार पत्रों के प्रतिनिधि/स्थानीय समाचर चेनल -समाचार संकलन कार्यो हेतु इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर का वाहन, एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं/सेवाएं जो इस आदेश में उल्लेखित हो को परिवहन करने वाले वाहन। बिजली पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं, जेल तथा जेल के प्रत्येक कैदी का एंटीजेन टेस्ट कराया जाना अनिवार्य होगा।

       अग्निशमन सेवाएं, एटीएम, कैश वाहन, टेलीकाॅम/इंटरनेट सेवायें/आई.टी. आधारित सेवाएं, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल/डीजल पंप एवं एलपीजी/सीएनजी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां पूर्ववत निर्धारित अनुसार, पोस्टल सेवाएं, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई कामर्स आपूर्ति, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हो) सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खानये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।

प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा, जिला बेमेतरा अंतर्गत स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः-सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारी एंव अधिकारियों का उपयोग रोटेसन पद्धति से करेगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।

सभी बैंको प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम 05 ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे। बैंक द्वारा संचालित एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। ई. निजी प्रतिष्ठान को, जो कंडिका-स, में वर्णित गतिविधियों के लिए वांछनीय है एवं (कोविड-19), के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित है, खुले रहेंगे। ऐसे सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, के विरूद्ध आपदा अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत् दण्डनीय होंगे। समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपरोक्त आदेशों का आदतन उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान/समूहों के विरूद्ध सीआरपीसी की धारा 151 के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। (1) महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/2020/17-1 दिनांक 13 मार्च 2020 के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश जारी किया जा रहा है।

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए। 02 सितम्बर 2020 को सम्पूर्ण जिले के लिए धारा 144 (1) लगाई गई थी। तथा उक्त आदेशों को इस आदेश के साथ पढ़ा जावे। इस दौरान किसी भी आवश्यक वस्तुओं (खाद्यान) आदि की कालाबाजारी, अधिक दर लिया जाना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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