बेमेतरा : प्राथमिक एवं मीडिल के बच्चों को 63 दिनों का मिलेगा सूखा राशन
बेमेतरा : भारत सरकार गृह मंत्रालय ने 29 अगस्त 2020 में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण काल में अनलाॅक 4 के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किया गया है। उक्त आदेश में 30 सितम्बर 2020 तक शालाओं को बंद रखे जाने का निर्देश दिया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में बच्चों को सूखा चांवल एवं कुकिंग कास्ट की राशि से अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री (दाल, तेल, सूखी सब्जी इत्यादि) वितरित किया जाना है।
सूखा राशन सामग्री वितरण हेतु संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा निम्न निर्देश दिया गया है। मध्यान्ह भोजन योजना के गाइडलाईन के अनुसार कक्षा पहली से 8वी तक के उन बच्चों को जिनका नाम शासकीय शाला, अनुदान प्राप्त अशासकीय शाला अथवा मदरसा-मकतबा में दर्ज है, मध्यान्ह भोजन दिया जाना है।
11 अगस्त 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक कुल 63 शालेय दिवस के लिए सूखा राशन सामग्री का वितरण सुविधानुसार शाला में अथवा घर-घर पहुँचाकर किया जाना है। वितरण के दौरान बच्चों/पालकों के मध्य सामाजिक दूरी बनाये रखना है। सूखा राशन वितरण में बच्चों को चांवल, दाल एवं तेल की मात्रा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से कम नहीं होनी चाहिए। बच्चों को प्रदाय किये जाने वाले सामग्रियों को पृथक-पृथक सील बंद पैकेट बनाते हुए प्रति छात्र सभी सामग्रियों का एक बड़ा पैकेट बनाया जाना है।
वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्रियां उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सामग्रियों के पैकिंग के पूर्व एवं पैकिंग के पश्चात के फोटोग्राफ लिया जाना है। सामग्री के ब्रांड से संबंधित फोटोग्राफ एवं सामग्री नमूनार्थ 01 माह तक के लिए रखी जानी है, जिससे किसी प्रकार की शिकायत होने पर गुणवत्ता के संबंध में जांच की जा सके। सूखा राशन के वितरण में प्रत्येक शाला में बच्चों को वितरित होने वाले सामग्रियों की गुणवत्ता एवं मात्रा को सुनिश्चित करने हेतु सामग्री वितरण के लिए कार्ययोजना इस प्रकार बनायी जावे, जिससे सूक्ष्म माॅनिटरिंग की जा सके। सामग्री वितरण हेतु प्रति छात्र शासन द्वारा निर्धारित कुकिंग कास्ट ही प्रदाय किया जाना है।
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