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 शिक्षा का अधिकार कानून, रैगिंग के बारे में छात्रों को दी गई जानकारी
जशपुर : विधिकसेवा प्राधिकरण द्वारा 24 फरवरी को विधिक सेवा शिविर का आयोजन जोकारी हाईस्कूल अंतर्गत थाना कुनकुरी में किया गया। जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर के सचिव श्री अमित जिन्दल ने उपस्थित छात्रो को बताया कि भारतीय संविधान के अनु़च्छेद 15 (3) में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य स्त्रियों और बालको के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। भारतीय सविधान के अनुच्छेद 21-ए में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 
 
उक्त अधिनियम के अनुसार किसी बालक को कैपिटेशन फीस देने की बाध्यता नही है तथा बालक के अभिभावक को किसी स्क्रीनिग प्रकिया से गुजरना नही होगा तथा धारा 16 के अनुसार किसी बालक को प्रांरभिक शिक्षा पूर्ण करने तक निष्काषित नही किया जायेगा। धारा 17 के अनुसार किसी बालक के साथ मारपीट नही की जायेगी। श्री जिन्दल ने छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के बारे में बताते हुए कहा कि धारा 3 के अनुसार किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा। धारा 4 के अनुसार रैगिंग करना या रैगिंग का प्रयास या उसका दुष्प्रेरण दण्डनीय अपराध है। छात्रो को समझाया कि रैगिंग से दूर रहे। श्री अमित जिन्दल ने उपस्थित छात्रो को अनेक उपयोगी जानकारी भी दी। इस दौरान प्रिसिपल तथा अन्य अध्यापकगण तथा बडी संख्या में छात्र-छात्रायें मौजूद थे।

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