बेमेतरा : खाद्य कारोबारियों को खाद्य कारोबार के लिए पंजीयन शिविर लगेगा
'द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा'
बेमेतरा : जिला बेमेतरा अंतर्गत कार्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा प्रत्येक खाद्य कारोबारियों के लिए खाद्य कारोबार हेतु पंजीयन/अनुज्ञप्ति हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत प्रत्येक खाद्य कारोबारियों को खाद्य कारोबार के लिए खाद्य पंजीयन/अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है।
खाद्य करोबरकर्ता जैसे पान ठेला, चाट ठेला, गुपचुप ठेला, फल सेन्टर, आइसक्रीम/खाद्य बर्फ कैंडी, जूस कार्नर, किराना दुकान, जलपान गृह, होटल, मिठाई दुकान, ढाबा, मांस विक्रय केंद्र आदि को पंजीयन/अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है।
बेरला में आयोजित शिविर में 142 खाद्य कारोबारकर्ताओं ने खाद्य पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये है। बेमेतरा मे खाद्य पंजीयन हेतु 14 मार्च 2021 को सिन्धु भवन, स्टेट बैंक आफ इंडिया के पास बेमेतरा मे आयोजित होगा एवं 16 मार्च 2021 को पुराना बस स्टैंड साजा, जिला-बेमेतरा मे आयोजित किया जायेगा।
खाद्य पंजीयन हेतु 100 रु. प्रति वर्ष एवं खाद्य अनुज्ञप्ति हेतु 2000 रु. प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज-पहचान पत्र (आधार कार्ड ड्राइविंग लायसेंस आदि), फोटो, किरायानामा/बिजली बिल/स्वामित्व प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
Leave A Comment