दुर्ग : सांसद निधि, विधायक निधि, खनिज एवं न्यास निधि के 10.00 लाख के अंतर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से लेकर भुगतान की........
सांसद निधि, विधायक निधि, खनिज एवं न्यास निधि के 10.00 लाख के अंतर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से लेकर भुगतान की कार्यवाही होगी जोन कार्यालय से, जोन कार्यालय को सशक्त एवं कार्यों में तेजी लाने आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने शक्तियां की प्रत्यायोजित
दुर्ग 12 मई 2020/नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने छ0ग0 नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 की धारा 69(4) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन नगर पालिक निगम, भिलाई के जोन कार्यालयों को प्रशासनिक एवं वित्तीय रुप से सशक्त बनाने एवं कार्यो को सूचारु रुप से शीघ्रता से निराकरण की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा नियुक्त जोन आयुक्तों को निम्नानुसार शक्तियों एवं अधिकारों को वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगामी आदेश पर्यन्त तक के लिए प्रत्यायोजित किया है। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास नया रायपुर छत्तीसगढ़ दिनांक 12 सितम्बर 2019 के आदेश के तहत 20 लाख से कम लागत के कार्यों को ई-टेंडर से मुक्त रखा गया है।
अधोसंरचना मद एवं राज्य परिवर्तित के कार्य भी होंगे जोन स्तर से
अधोसंरचना मद, राज्य परिवर्तित योजना के 10 लाख अंतर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, निविदा आमंत्रण, अनुबंध, कार्यादेश जारी करने की कार्यवाही जोन स्तर से होगी तथा कार्य के पश्चात् देयक भुगतान के लिए नस्ती लेखाशाखा के माध्यम से अंतिम स्वीकृति एवं भुगतान हेतु आयुक्त महोदय के पास प्रस्तुत की जाएगी।
सांसद निधि, विधायक निधि, खनिज एवं न्यास निधि के 10 लाख अंतर्गत समस्त कार्य भी होंगे जोन स्तर पर सांसद निधि, विधायक निधि, खनिज एवं न्यास निधि के 10 लाख अंतर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, निविदा आमंत्रण, अनुबंध, कार्यादेश एवं देयक भुगतान किये जाने हेतु जोन आयुक्त को अधिकृत किया गया है।
इन निर्देशों का जोन कार्यालय को करना होगा कड़ाई से पालन
(1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निकाय को इन मदों में प्राप्त होने वाले अनुदान लेखाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार जोन को जारी किया जायेगा। प्रत्येक माह व्यय होने वाली राशि का वितरण लेखाधिकारी को माह के 25 तारीख तक निर्धारित प्रारुप में भेजा जाना अनिवार्य होगा। तिथि 25 से माह अंत तक किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा। (2) अनुदान राशि को जोन में प्रचलित बैंक खाते में पृथक-पृथक संधारण किया जाना होगा। प्रथम किश्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही द्वितीय किश्त की राशि जारी की जायेगी।
(3) इन मदों की राशि का उपयोग विद्युत बिल, वेतन, पेट्रोल, डीजल, स्टेशनरी आदि पर व्यय नहीं किया जायेगा। किसी भी प्रकार से मद परिवर्तन की स्थिति में जोन आयुक्त स्वतः जवाबदार होंगे।
(4) इन मदों का लेखा संधारण जोन कार्यालय में किया जायेगा। (5) भुगतान से संबंधित समस्त देयकों का आडिट परीक्षण उपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
(6) इन मदों में ठेकेदारों के देयकों से काटा गया आयकर, जीएसटी, कर्मकार एवं अन्य कर जो भी कटौती नियमानुसार की जायेगी उसके भुगतान की समस्त कार्यवाही नियमानुसार जोन आयुक्तों द्वारा किया जायेगा। निर्धारित समय सीमा में संबंधित विभाग में जमा नहीं होने की स्थिति में जोन आयुक्त स्वयं जिम्मेदार होंगे।
(7) छ0ग0 शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पत्र क्र.-एफ-5ध्190ध्18ध्2005 रायपुर दिनांक 29.10.2010 में निर्माण कार्यों के लिए तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया निर्धारण बाबत् प्रदत्त दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
(8) छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम एवं पी.डब्ल्यू.डी. वक्र्स मेन्यूल एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम एवं तत्संबंधित जारी शासन आदेशों का पालन अनिवार्य होगा।
इन्हीं निर्देशों के साथ ही आयुक्त महोदय ने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि इन मदों के कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए जोन आयुक्त स्वयं जवाबदार होंगे।
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