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महासमुंद  जिला के  ग्राम पंचायतों के लिए बिना अनुमति आहरण पर प्रतिबद्ध लगाना अवैधानिक

 महासमुंद 16 मई 2020/ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ रवि मित्तल ने  सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियो को पत्र प्रेषित कर कहा है कि  ग्राम पंचायतों के खाते में 14 वें वित्त जिला एवं मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना की राशि जो सीधे  ग्राम पंचायतों द्वारा  जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुमति लिया जाना  अनिवार्य है। तथा बिना अनुमति आहरण पर आपके स्तर से प्रतिबद्ध किया गया है।

जारी पत्र में उन्होने इस सम्बंध मे लिखा है  कि 14 वें वित्त जिला एवं मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना की राशि जो सीधे  ग्राम पंचायतों के खातें में अंतरित की जाती हैं  तथा योजनांतर्गत राशि आहरण के लिए जनपद पंचायत से अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है । अतः ग्राम पंचायतों के लिए बिना अनुमति आहरण पर प्रतिबद्ध लगाना अवैधानिक हैं। आहरण अनुमति की प्रचलित प्रक्रिया को तत्काल समाप्त करने के निर्देश दिये है।
 

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