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- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाछत्तीसगढ़ी संस्कृति के साथ पंजाबी, गुजराती, ओड़िया संस्कृति की दिखेगी झलकमहासमुंद : गणतंत्र दिवस के लिए आज कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक और उप पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडेय की मौजूदगी में गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। पूर्वाभ्यास में रक्षित निरीक्षक दीप्ति कश्यप के नेतृत्व में पुलिस, नगर सैनिक, एनसीसी एनएसएस की कुल 11 टुकड़ियों ने परेड की सलामी दी। रिहर्सल स्थानीय मिनी स्टेडियम में आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे। मिनी स्टेडियम में रिहर्सल सुबह 9.00 बजे शुरू हुई।आज फुल ड्रेस रिहर्सल में 6 स्कूलों द्वारा राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गीत संगीत पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुति दिया गया। आज उनकी भी अंतिम रिहर्सल की गई। समारोह का मुख्य आकर्षण 14 स्कूलों के लगभग 900 बच्चों द्वारा एरोबिक्स जुंबा पीटी प्रदर्शन होगा। इसके अलावा 13 विभागों की झांकी निकाली जाएगी। शहीद के परिजनों का सम्मान व उत्कृष्ट कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस अवसर पर कलेक्टर ने तैयारी का जायजा भी लिया और आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी श्री हरिशंकर पैकरा, तहसीलदार के.के. साहू एवं संबंधित अधिकारी - कर्मचारी मौजूद थे।
ज़िला मुख्यालय के मुख्य समारोह में खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल ध्वजारोहण करेंगे
जिले में 26 जनवरी 2025 (गणतंत्र दिवस) पूरी गरिमा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर ज़िला मुख्यालय महासमुंद के मुख्य समारोह में प्रदेश के खाद्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयाल दास बघेल ध्वजारोहण करेंगे तथा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। जिला स्तरीय मुख्य समारोह जिला मुख्यालय के मिनी स्टेडियम में प्रातः 9:00 बजे शुरू होगा। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह एवं पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष सिंह ने यहां सभी तैयारियों का जायजा लिया एवं आवश्यक निर्देश दिए। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवापंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया का कलेक्टर ने किया अवलोकन, अधिकारियों को दिए सुचारू व्यवस्था के निर्देशबेमेतरा : त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर जिले में नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। इस सिलसिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रणबीर शर्मा ने आज तहसील कार्यालय में चल रही नाम निर्देशन पत्र भरने की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने बेमेतरा एसडीएम कार्यालय परिसर में जाकर जनप्रतिनिधियों द्वारा भरे जा रहे नाम निर्देशन पत्रों की जांच की और समस्त चुनावी प्रक्रियाओं की समुचित व्यवस्था का गहन जायजा लिया। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने इस अवसर पर चुनाव प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों से बातचीत करते हुए उन्हें निर्देश दिए कि नामांकन प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी तरीके से संपन्न किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उम्मीदवारों को नामांकन भरने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और इसके लिए हर संभव उपाय किए जाएं।
उन्होंने यह सुनिश्चित करने की बात कही कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था या कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो। श्री शर्मा ने बताया कि चुनाव के सभी चरणों के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव दोनों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और प्रशासन का लक्ष्य है कि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हों। इस दौरान एसडीएम कार्यालय के अधिकारियों सहित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने नाम निर्देशन पत्र भरने की प्रक्रिया को सही ढंग से संपन्न कराने और किसी भी बाधा से बचने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा कि | इस अवसर पर एसडीएम दिव्या पोटाई सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे | - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाबलरामपुर : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेन्द्र कटारा ने त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के सुचारू संपादन के लिए संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वतंत्र एवं निष्पक्षता के साथ निर्वाचन के लिए सभी अधिकारी सौंपे गये दायित्यों का निष्ठा एवं जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करें। कलेक्टर ने सभी को निर्वाचन के नियमों का पालन करने के निर्देश दिये।उन्होंने नाम निर्देशन कि प्रक्रिया की तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने मतदान हेतु आवश्यक सामग्री, मतपेटी के वितरण, मतगणना की व्यवस्था, प्रशिक्षण व्यवस्था के साथ ही स्ट्रांग रूम में सम्पूर्ण तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही उन्होंने त्रुटि रहित निर्वाचन सम्पन्न कराने को कहा। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर आर.एस. लाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय) श्री प्रमोद गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी श्री अमित श्रीवास्तव एवं समस्त जनपद पंचायत के रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग अधिकारी उपस्थित थे।
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24 जनवरी को होगा फुल ड्रेस रिहर्सलबलरामपुर : जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन ग्राउंड में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल पर अतिथियों के लिए समुचित बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने समारोह स्थल पर चिकित्सा दल और उपचार की व्यवस्था के साथ साफ-सफाई, कुर्सियां और बैरिकेडिंग का काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।कलेक्टर ने संबंधित विभागों को झांकियों के संबंध में निर्देश देते हुए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए समय पर झांकियां तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह से पहले 24 जनवरी को सुबह 9 बजे से पुलिस लाइन ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की जाएगी। जिसमें सभी संबंधित अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर श्री आर.एस. लाल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री अमित श्रीवास्तव, सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशन में अवैध धान खरीदी, परिवहन व भंडारण पर खाद्य विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई सतत जारी है। इसी क्रम में गढ़फुलझर और सराईपाली के बीच संयुक्त टीम द्वारा रात्रि में धान की अवैध परिवहन करते एक ट्रेक्टर और ट्रक को पकड़ा गया। जिसमें क्रमशः 100 कट्टा धान और 875 बोरे धान ले जाते हुए पकड़े गए। मिली जानकारी के अनुसार चिमरकेल इलाके में जांच के दौरान टीम द्वारा दोनों वाहनों को रोककर दस्तावेज मांगे गए।
जांच में पाया गया कि ट्रेक्टर में लदा 100 कट्टा धान पूरी तरह से बिना दस्तावेज के था। वहीं ट्रक में लदे 875 बोरे धान गढ़फुलझर समिति से बरौली के रियांस राइस मील के लिए जारी डीओ (डिलीवरी ऑर्डर) के नाम पर धान का उठाव किया गया था। लेकिन, इसे बरौली के बजाय सराईपाली की ओर ले जाया जा रहा था। जो स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन है। दोनों वाहनों को तुरंत जप्त कर लिया गया है और अवैध धान के मालिकों से दस्तावेजों की पुष्टि और जांच शुरू कर दी है। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवापुरूष की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या अधिक11 फरवरी को मतदान और 15 फरवरी को निकलेगा परिणामकोरिया : जिले के एकमात्र नगरीय निकाय पटना नगर पंचायत में आगामी 11 फरवरी 2025 को चुनाव संपन्न होंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। पटना नगर पंचायत में कुल 4,298 मतदाता ईवीएम के माध्यम से 15 वार्डों के लिए मतदान करेंगे। इनमें पुरुष मतदाता 2,099 और महिला मतदाता 2,199 हैं, यहाँ महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है, जबकि तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या निरंक है।
समय सारणीरिटर्निंग ऑफिसर द्वारा आज से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो 28 जनवरी 2025 को अपराह्न 3 बजे तक चलेगी। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 29 जनवरी को होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 निर्धारित है। मतगणना और परिणाम घोषणा 15 फरवरी 2025 को सुबह 9 बजे से होगी।
चुनाव से जुड़ी मुख्य बातेंपटना नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 1 और वार्ड पार्षद के 15 पदों के लिए चुनाव होगा। निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने से पहले अलग बैंक खाता खोलना अनिवार्य होगा। निर्वाचन व्यय सीमा अध्यक्ष पद के लिए 6 लाख रुपये और वार्ड पार्षद पद के लिए 1 लाख तय की गई है। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन शुल्क 10,000 रुपए और वार्ड पार्षद के लिए 1,000 रुपए निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों के लिए यह राशि आधी होगी।
वार्डों के नाम और मतदाता विवरणनगर पंचायत के 15 वार्डों में भगत सिंह, मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, संत रविदास, चंद्रशेखर आजाद, शहीद वीर नारायण, स्वामी विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी लक्ष्मीबाई, रविंद्र नाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, डॉ. अब्दुल कलाम, डॉ. भीमराव अंबेडकर और डॉ. राजेंद्र प्रसाद वार्ड शामिल हैं। नगर पंचायत क्षेत्र के 4,298 मतदाता 11 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान करेंगे। मतगणना 15 फरवरी को होगी, जिसके साथ नगर पंचायत का नया नेतृत्व तय होगा। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाआदर्श आचरण संहिता लागू, संपत्ति विरूपण पर सख्ती के निर्देशमहासमुंद : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत आम चुनाव 2024-25 की समय-सारणी जारी कर दी है। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान संपत्ति विरूपण को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ’छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 03 के तहत किसी भी शासकीय या अशासकीय संपत्ति को बिना स्वामी की लिखित अनुमति के विरूपित करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह अपराध संज्ञेय श्रेणी में आता है, और इसके लिए कठोर कार्यवाही की जाएगी।यदि किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा निजी संपत्ति को स्वामी की अनुमति के बिना विरूपित किया जाता है, तो संपत्ति स्वामी संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके बाद गठित टीम कार्रवाई करेगी। पुलिस विभाग ऐसे मामलों की जांच कर आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई व्यक्ति या दल संपत्ति विरूपण में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति की गरिमा बनाए रखने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए ये कदम चुनाव को निष्पक्ष और अनुशासन पूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में संपत्ति विरूपण रोकने के लिए टीम गठित का गठन किया गया है। टीम में नगरीय निकाय, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारी शामिल है। टीम का गठन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और मुख्य नगर पालिका अधिकारी या जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समन्वय से किया गया है। टीम द्वारा सघन निरीक्षण कर विरूपित संपत्ति को, संपत्ति विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्व स्वरूप में लाएगी तथा टीम द्वारा संपत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। थाना प्रभारी द्वारा संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ की जाएगी। संबंधित टीम शिकायत या उन्हें प्राप्त संपत्ति विरूपण के प्रकरणों को पृथक पंजी में दर्ज करेगी एवं निर्वाचन व्यय दल को अवगत कराएगी। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही किया जा सकेगामहासमुन्द : नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के तहत आदर्श आचरण संहिता के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर), माइक, वाहनों के उपयोग, चुनावी कार्यालय खोलने, सभा एवं रैली आयोजित करने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन सुनिश्चित करने और निर्वाचन संचालन के लिए नियमानुसार अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकारियों को सक्षमता प्रदान करते हुए अनुमति देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए निर्वाचन संचालन हेतु वाहन, माईक, लाउडस्पीकर, पार्टी अथवा अभ्यर्थी द्वारा कार्यालय खोलने, सभा, रैली आदि की अनुमति संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिया जाएगा। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए नगर पालिका परिषद् महासमुंद हेतु कार्यालय कक्ष क्रमांक 14, नगर पंचायत तुमगांव हेतु कार्यालय नगर पंचायत तुमगांव तथा नगर पालिका परिषद् बागबाहरा व सरायपाली एवं नगर पंचायत पिथौरा और बसना के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय का स्थान निर्धारित किया गया है। इसी तरह त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य पद के लिए रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय व जिला पंचायत सभाकक्ष तथा पंच, सरपंच, जनपद सदस्य पद के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
नगरीय निकाय/त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन अंतर्गत उपरोक्त अनुमति हेतु संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में आवेदन करना होगा। संबंधित सक्षम प्राधिकारी निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान कर सकेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओ/प्रचार/जुलुस में प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होगें एवं मध्यम आवाज मे ही प्रयोग किए जाएंगे।लोक परिशांति को दृष्टिगत रखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउड स्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाऊड स्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास नगर पालिका, नगर पंचायत एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
संबंधित अभ्यर्थी, राजनीतिक दल द्वारा आदर्श आचरण संहिता का पालन किया जावेगा। उल्लंघन की स्थिति में अनुमति निरस्त करते हुए आयोग के सुसंगत प्रावधानों के अधीन दांडिक कार्यवाही की जावेगी। वाहन, रैली, सभा इत्यादी में होने वाले व्यय की जानकारी संबंधित निर्वाचन व्यय संपरीक्षक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार के व्यय की जानकारी छुपाया जाना निर्वाचन नियमों का उल्लंघन माना जावेगा। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तिथि तक महासमुंद जिले के नगर पालिका एवं समस्त नगर पंचायतों, समस्त जनपद पंचायतों में प्रभावशील रहेगा। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाबेमेतरा : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 की घोषणा कर दी गई है। इस घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के तहत चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला बेमेतरा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रणबीर शर्मा द्वारा छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है।आदेश के अनुसार, 20 जनवरी 2025 से लेकर निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक जिले में बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतरू प्रतिबंध रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। वे सर्वाेच्च न्यायालय के आदेशों, निर्वाचन आयोग के निर्देशों, और कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में उल्लिखित शर्तों के तहत ही अनुमति प्रदान करेंगे। यह आदेश जिले में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जिससे शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिलेगी, साथ ही चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सकेगी।
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाबेमेतरा : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर द्वारा 20 जनवरी 2025 को नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 की आधिकारिक घोषणा की गई। इस घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है। इसके तहत जिले में विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों और निर्माण कार्यों पर विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने आदेशित किया कि आयोग के निर्देशों के अनुसार, घोषणा की तिथि के बाद जिले में कोई भी नया निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा, यदि उन कार्यों के लिए कार्यादेश जारी हो चुका हो लेकिन स्थल पर वास्तविक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ हो।ऐसे कार्य अब निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही प्रारंभ किए जा सकेंगे। हालांकि, यदि कोई निर्माण कार्य स्थल पर पहले से ही शुरू हो चुका है, तो उसे जारी रखने की अनुमति दी गई है। यह निर्देश चुनाव समाप्ति तक पूरे बेमेतरा जिले में लागू रहेगा। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न करना है ताकि किसी भी प्रकार की प्रशासनिक गतिविधि का दुरुपयोग चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए न हो सके। जिले के सभी विभागों को इस संबंध में सूचित किया गया है और सभी संबंधित अधिकारी इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाआदर्श आचार संहिता नामांकन प्रक्रिया, मतदान केन्द्रों की व्यवस्था एवं मतगणना की पारदर्शिता पर की गई चर्चाचुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी : राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंहरायपुर : राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह के अध्यक्षता में आगामी चुनाव प्रक्रियाओं के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा और समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में चुनाव कार्यक्रम की समीक्षा और तैयारियों पर चर्चा की गई। सभी राजनीतिक दलों को चुनावी आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने तथा ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के उपयोग को लेकर राजनीतिक दलों को जानकारी दी गई। मशीनों की कार्यप्रणाली और उनकी सुरक्षा को लेकर आश्वासन दिया गया साथ ही तकनीकी समस्याओं से निपटने के लिए त्वरित समाधान पर चर्चा की गई।
निष्पक्ष चुनाव के लिए पुलिस और प्रशासन के साथ समन्वय सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया । बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा चुनावी प्रक्रियाओं के सम्बन्ध पूछे गए प्रश्नों के जवाब भी दिए गए। नामांकन प्रक्रिया, मतदान केंद्रों की व्यवस्था और मतगणना की पारदर्शिता पर चर्चा की गई। इस बैठक का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाना था, ताकि लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत हो सके। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने कहा कि गत कल 20 जनवरी को निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु तारीखों की घोषणा कर दी गई है तथा राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन में अब महापौर एवं अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से संपन्न होगा। नगरपालिकाओं का निर्वाचन मल्टी पोस्ट मल्टी वोट ई.व्ही.एम. द्वारा करवाया जाएगा। महापौर एवं अध्यक्ष पद हेतु व्यय सीमा निर्धारित की गई है तथा पार्षद पद हेतु कोई व्यय सीमा नहीं है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने बताया कि कुल 173 नगरपालिकाओं में 10 नगरपालिक निगम, 49 नगरपालिका परिषद् तथा 114 नगर पंचायत एवं 3201 वार्डों में चुनाव संपन्न होगा। इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायतों के जिला पंचायत सदस्य हेतु 433, जनपद पंचायत सदस्य हेतु 2973, सरपंच पद हेतु 11672 तथा पंच पद के लिए 1,60,180 पदों पर आम निर्वाचन कराया जाना है। 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 44 लाख 74 हजार 269 नगरीय मतदाताओं की संख्या है इसी प्रकार पंचायतों में 1 करोड़ 58 लाख 12 हजार 580 ग्रामीण मतदाता है। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों हेतु 37,033 मतदान केन्द्र बनाये जायेगें। इस निर्वाचन हेतु लगभग 1 लाख 80 हजार मतदान कर्मी की ड्यूटी लगाई जायेगी।
उन्होंने बताया कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 गैर दलीय आधार पर एवं मतपेटी के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। नामनिर्देशन पत्र प्ररूप-3 में प्राप्त किया जायेगा। कोई व्यक्ति महापौर/अध्यक्ष एवं पार्षद दोनों के लिए अभ्यर्थी हो सकता है एवं प्रत्येक पद हेतु निर्धारित प्रतिभूति राशि पृथक से जमा करना होगा। महापौर/अध्यक्ष पद के व्यय लेखा हेतु नाम निर्देशन प्रस्तुत करने के पूर्व एक पृथक बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। निर्धारित समय पर शपथ पत्र एवं प्रतिभूति निक्षेप राशि नहीं प्रस्तुत करने पर नामनिर्देशन पत्र अस्वीकार किया जावेगा। इस अवसर पर विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, उपसचिव डॉ. नेहा कपूर, श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव एवं निर्वाचन आयोग के अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाजिले में आग्नेय अस्त्र-शस्त्र संबंधित पुलिस थानों में जमा कराने का आदेश जारीमहासमुन्द : जिले में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण आयोजन के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह के ने आदेश जारी किया है। जिले की सीमा में निवासरत सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र संबंधित पुलिस थानों में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(बी) व धारा 21 के तहत जारी किया गया है। आगामी चुनावों में भयमुक्त वातावरण बनाए रखने और अस्त्र-शस्त्रों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। उच्च न्यायालय मुंबई के आदेश और निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शस्त्र जमा कराने की प्रक्रिया और प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिए जिला स्तर पर समिति गठित की गई है।
जारी आदेशानुसार जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले लाइसेंसधारियों को अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना थाने में अनिवार्य रूप से देनी होगी तथा अपने-अपने आग्नेय अस़्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करायेंगे। यह आदेश जिले में निवासरत बाहर के जिले से आए लायसेंसी पर भी लागू होगा। मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय रायफल संघ, जिला रायफल संघ, औद्योगिक, शैक्षणिक और महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा गार्डों को इस आदेश से छूट दी गई है। जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना थाने में अनिवार्य रूप से देनी होगी और बिना अनुमति परिसर की सीमा से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।जिन लाइसेंसधारियों को सुरक्षा की दृष्टि से शस्त्र की आवश्यकता प्रतीत होता है, वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जांच थाना प्रभारी द्वारा कर, पुलिस अधीक्षक के माध्यम से अनुवीक्षण समिति को भेजा जाएगा। समिति अंतिम निर्णय लेगी। थाना प्रभारी जमा शस्त्रों का पंजीकरण करेंगे और पावती देंगे। 28 फरवरी 2025 के बाद एक सप्ताह के भीतर शस्त्र लाइसेंसधारकों को उनके शस्त्र वापस किए जाएंगे। जिले के सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों इस आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाअधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधितकोरिया : नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2025 संपन्न कराये जाने की घोषणा के साथ आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो कि निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेंगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जिले के समस्त शासकीय और अर्द्धशासकीय विभाग, कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया गया है।निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी, कर्मचारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कोरिया अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं कर सकेंगे। निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर जाने या मुख्यालय छोड़ने पर संबंधित जिला प्रमुख या नियंत्रणकर्ता अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे और उनके विरूद्ध शासकीय नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाबेमेतरा : जिले में चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रणबीर शर्मा ने आज जिले के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य आगामी चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारू रूप से सम्पन्न करना था। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने सभी दलों से चुनावी नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की। उन्होंने विशेष रूप से नामांकन प्रक्रिया के दौरान सावधानी बरतने पर जोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि नाम निर्देशन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को सभी दस्तावेजों और सूचनाओं की पुनः जांच करनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न हो। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी आवश्यक दस्तावेज सही और पूर्ण रूप से प्रस्तुत किए जाएं।बैठक में नामांकन के दौरान विभिन्न पदों के लिए जमा की जाने वाली डिपॉजिट राशि के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 15,000 रुपये और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 10,000 रुपये की राशि जमा करनी होगी। नगर पालिका पार्षद के लिए 3,000 रुपये और नगर पंचायत पार्षद के लिए 1,000 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए यह राशि आधी होगी। चुनावी खर्च की सीमा पर चर्चा करते हुए कलेक्टर ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 8 लाख रुपये और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 6 लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को नामांकन से पहले बैंक खाता खोलना अनिवार्य होगा, जिसमें सभी चुनावी खर्चों का लेखा रखना होगा।
निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की प्रतिबद्धताकलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि प्रशासन की ओर से चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न हो सके।
नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव की घोषणाछत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिले के 1 नगर पालिका परिषद और 9 नगर पंचायतों में चुनाव होंगे। बेमेतरा नगर पालिका परिषद में 21 वार्ड और 36 मतदान केंद्र होंगे, जबकि नगर पंचायतों में 15-15 वार्डों के लिए 15-15 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। जिले में कुल 171 मतदान केंद्र होंगे। कलेक्टर ने यह भी बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 14 जिला पंचायत, 97 जनपद पंचायत, 425 सरपंच और 5565 पंचों के लिए मतदान होगा। इन चुनावों के लिए कुल 1159 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया को समयबद्ध और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है।
मीडिया मॉनिटरिंग और व्यय निरीक्षण समिति का गठनकलेक्टर ने बताया कि चुनाव के दौरान मीडिया कवरेज और चुनावी खर्चों की निगरानी के लिए जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति एमसीएमसी का गठन किया गया है। यह समिति पेड न्यूज की शिकायतों की जांच करेगी और चुनाव प्रचार के विज्ञापनों को प्रमाणित करेगी। जिलाधीश ने बैठक के माध्यम से कलेक्टर ने सभी राजनीतिक दलों को चुनावी नियमों के पालन का संकल्प दिलाया और निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की दिशा में प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराया।बैठक मे उप जिला निर्वाचन अधिकारी अंकिता गर्ग, एडीएम अनिल वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी से मोतीलाल (मोंटी) साहू ,विकास घरडे, निखिल साहू, दीनानाथ साहू , संतोष वर्मा, राहूल शर्मा, देवेन्द्र कुमार वैष्णव, सनतधर दिवान,पिंकी नेमा और इंडियन नेशनल कांग्रेस से सुमन गोस्वामी, नवीन ताम्रकार, राजू साहू, सिध्दांत दिवान, मंजूलता रात्रे, रीना देवी साहू सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाबेमेतरा : राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में 0-18 वर्ष की आयु के आंगनबाड़ी और शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण चिरायु दल द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत होंठ एवं तालू की विकृति (ब्समजि स्पच - च्ंसंजम) से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क इलाज भी सुनिश्चित किया गया है। होंठ एवं तालू की विकृति एक गंभीर समस्या है, जिसमें बच्चे के होंठ के एक या दोनों ओर कटाव हो सकता है। यह समस्या जन्म के समय ही दिखाई देने लगती है, जिससे बच्चे को निगलने, बोलने और कान से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ ही माता-पिता अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। इस विकृति का इलाज सर्जरी के माध्यम से किया जाता है, जिसमें होंठ की मरम्मत के लिए एक या दो सर्जरी की आवश्यकता होती है।
पहली सर्जरी तब की जाती है जब बच्चा 3 से 6 महीने का होता है, जबकि दूसरी सर्जरी आवश्यकतानुसार 6 महीने की आयु के बाद की जाती है। जिला बेमेतरा में 1 अप्रैल 2024 से 21 जनवरी 2025 तक होंठ एवं तालू की विकृति से जुड़े कुल 6 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 5 बच्चों का ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। एक बच्चे का वजन कम होने के कारण उसे जिला पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में भर्ती किया गया है, जहां वजन बढ़ने के बाद उसका ऑपरेशन किया जाएगा। कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के नेतृत्व में विशेष प्रयास किए गए। जिले के 3 बच्चों के माता-पिता ऑपरेशन के लिए सहमत नहीं थे, परंतु कलेक्टर श्री शर्मा ने उन्हें प्रोत्साहित किया और इलाज के लाभों के बारे में परामर्श दिया। इसके बाद सभी बच्चों का सफल ऑपरेशन किया गया। होंठ एवं तालू की विकृति का ऑपरेशन पूरी तरह से सुरक्षित है और जिला प्रशासन द्वारा इसके प्रति जागरूकता फैलाने के साथ-साथ बच्चों के माता-पिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाकोरिया : त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में तैनात पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 23 जनवरी 2025 को सेंट जोसेफ इंग्लिश मिडियम स्कूल, रामपुर, बैकुंठपुर में आयोजित होगा।
निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रशिक्षण दो पालियों में होगा। पहली पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारी-01 को प्रशिक्षित किया जाएगा। दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान अधिकारी-02 एवं मतदान अधिकारी-03 का प्रशिक्षण होगा।
रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) ने सभी संबंधित अधिकारियों से प्रशिक्षण में समय पर उपस्थित होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है, जिससे मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया, निर्वाचन नियम-कायदों और आचार संहिता से संबंधित जानकारी दी जाएगी। संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि प्रशिक्षण की तिथि और समय पर सभी अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाकोरिया : गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के मिनी स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महराज ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इस दौरान वे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के संदेश का वाचन भी करेंगे। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न स्कूलों, सरकारी विभागों और संस्थानों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। झांकियों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशछत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि झांकियों में राजनीतिक प्रतिनिधियों के चित्र नहीं लगाए जाएंगे न ही कोई नई घोषणा की जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राजनीतिक प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। सभी समारोहों में आदर्श आचरण संहिता का पालन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। जिला मुख्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। जिला प्रशासन ने आम जनता से इस राष्ट्रीय पर्व को पूरे हर्षाेल्लास और अनुशासन के साथ मनाने की अपील की है। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाहर वर्ष 25 जनवरी को देशभर में मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवसबेमेतरा : राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचनों में मताधिकार का प्रयोग करने मतदाताओं को शपथ दिलाई जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हर वर्ष 25 जनवरी को देशभर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस बार 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। आयोग ने शनिवार को अवकाश वाले राज्यों में अधिकारियों-कर्मचारियों को 24 जनवरी को सवेरे 11 बजे शपथ दिलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं जहां शनिवार को अवकाश नहीं है, वहां 25 जनवरी को इसका आयोजन किया जाएगा।राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन के लिए सभी विभागों के सचिवों, राजस्व मंडल बिलासपुर के अध्यक्ष, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है। परिपत्र में शनिवार को अवकाश वाले कार्यालयों में 24 जनवरी को सवेरे 11 बजे अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी शासकीय कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में सभी निर्वाचनों में मताधिकार का प्रयोग करने शपथ लेने की कार्यवाही की जाएगी।
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवासभी अधिकारी-कर्मचारी आदर्श आचरण संहिता का पालन करेंबेमेतरा : कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा की आज यहां कलेक्ट्रेट के दिशा सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक हुई । कलेक्टर ने नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन हेतु आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने के जारी निर्देशों के बारें में जानकारी दी । कहा कि आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाए ।उन्होंने खासकर जिले के सभी एसडीएम से कहा कि जारी निर्देशों को पढ़ लें और उसका पालन करें। कलेक्टर ने नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के लिए नियुक्त सेक्टर ऑफिसर्स का प्रशिक्षण कराने की बात कही।उन्होंने सभी अधिकारी - कर्मचारियों से कहा कि बिना अनुमति के अवकाश पर ना जाए और ना ही मुख्यालय से बाहर जाए । आचार संहिता नियमों का पालन करें। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने को कहा। उन्होंने अब तक के धान खरीदी और उठाव की जानकारी ली। बैठक में संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अंकिता गर्ग ने निर्वाचन संबंधी जानकारी और प्रशिक्षण की तारीख के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कल 22 जनवरी को जिला पंचायत सभाकक्ष में सेक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण होगा । बैठक में सी ई ओ जिला पंचायत श्री टेकचन्द्र अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री अनिल बाजपेयी, सहित जिले के सभी एसडीएम विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवारायपुर : 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सरगुजा जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। इस अवसर पर राज्य के अन्य जिला मुख्यालयों में मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के संदेश का वाचन करेंगे।
केन्दीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू कोरबा, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव रायगढ़, उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा बस्तर, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह दुर्ग, मंत्री श्री रामविचार नेताम सूरजपुर, मंत्री श्री दयालदास बघेल महासमुंद, मंत्री श्री केदार कश्यप दंतेवाड़ा, मंत्री श्री लखन लाल देवांगन जशपुर, मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी बिलासपुर, मंत्री श्री टंक राम वर्मा राजनांदगांव एवं मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े बलरामपुर जिला मुख्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगी।
इसी तरह सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल धमतरी, सांसद श्री विजय बघेल कबीरधाम, सांसद श्री संतोष पांडेय गरियाबंद, सांसद श्री चिंतामणि महाराज कोरिया, सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी बलौदाबाजार, सांसद श्री राधेश्याम राठिया जांजगीर-चांपा, सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, सांसद श्री महेश कश्यप कांकेर, सांसद श्री भोजराज नाग सुकमा, सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह कोंडागांव, विधायक सुश्री लता उसेंडी नारायणपुर, विधायक श्री गुरू खुशवंत साहेब बेमेतरा, विधायक श्रीमती गोमती साय मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, विधायक श्री प्रणव कुमार मरपच्ची सारंगढ़-बिलाईगढ़, विधायक श्री ललित चंद्राकर बालोद, विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले सक्ती, विधायक श्री अमर अग्रवाल मुंगेली, विधायक श्री अजय चंद्राकर मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और विधायक श्री किरण देव बीजापुर जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण करेंगे। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवासूरजपुर : राज्य में नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस दौरान आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहेगी। आदर्श आचार संहिता के लागू रहने के दौरान जिला कलेक्टोरेट में सप्ताह के प्रति सोमवार को आयोजित की जाने वाली जनदर्शन स्थगित रहेगी। चुनाव के पूर्ण से संपन्न होने और आदर्श आचार संहिता के समाप्ति के पश्चात् पुनः इसका आयोजन किया जाएगा।
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवारात्रि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर और डीजे बजाने पर होगी सख्त कार्यवाहीसूरजपुर : कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन एवम पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत ठाकुर ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान सभी एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस विभाग के अधिकारी व अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इस दौरान जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों को संयुक्त रूप से कार्य करने को कहा।कलेक्टर श्री जयवर्धन ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम के लिए सभी अधिकारी सजग होकर कार्य करें। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं पुलिस प्रशासन को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अपने क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों के द्वारा की जाने वाली वारदातों पर पैनी नजर रखें। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति की संभावना को देखते ही त्वरित एवम सख्त कार्यवाही करें।
कलेक्टर एवम पुलिस अधीक्षक ने 26 जनवरी, पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए विशेष मॉनिटरिंग करने, जिले में शांति बनाए रखने और सुरक्षा के विशेष उपाय करने के निर्देश दिए। आने वाले चुनाव को देखते हुए अवैध गतिविधियों एवं असामाजिक तत्वों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए सभी तैयारी पूर्ण करने के निर्देश दिए। सड़क सुरक्षा के संबंध में चर्चा करते हुए सड़क सुरक्षा के हरसंभव उपाय करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, सड़क यातायात में व्यवधान उत्पन्न करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
उन्होंने जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग और विभिन्न सड़कों का निरीक्षण ब्लैक स्पॉट का चिन्हांकन करने और निर्मित सड़कों में किसी भी तरह की गड़बड़ी की पहचान करने के निर्देश दिए ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने सुरक्षा एवं यातायात सुचारु करने के लिए भी नियमित पेट्रोलिंग कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सभी दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनने, चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए।उन्होंने यातायात सुरक्षा पर जागरूकता को लेकर स्कूल, महाविद्यालय में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए ताकि दुर्घटनाओं को रोककर लोगों की जान बचाई जा सके। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न आयोजनों के दौरान जानबूझकर ध्वनि प्रदूषण करने और रात्रि 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवासूरजपुर : ग्राम पंचायत केशर पंडोपारा विकास खंड ओड़गी में रामकेश पण्डो के घर से पंचायत भवन तक 269 मीटर सीसी रोड का भूमिपूजन केबिनेट मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के द्वारा वर्चुअल रूप से भूमिपूजन किया गया। सरपंच श्रीमती रामपति सिंह व केबिनेट मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के पति श्री ठाकुर राजवाड़े की उपस्थिति में संपन्न किया गया। मंत्री राजवाड़े के रायपुर प्रवास में होने के कारण वे वर्चुअल रूप से कार्यक्रम को संबोधित की। इस अवसर पर ग्राम पंचायत केशर के जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवासोशल मीडिया में दोबारा फोटो अपलोड करने पर होगी कार्रवाईमहिलाओं को सजग और सचेत रहने की विशेष आवश्यकता हैमहिला आयोग की अध्यक्ष ने 5 प्रकरणों की सुनवाई कीजशपुर : छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य गण श्रीमती प्रियम्वदा सिंह जूदेव व श्रीमती सरला कोसरिया द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष जशपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अजय शर्मा आयोग के अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर आज 302 सुनवाई हुई।जशपुर जिले में 5 वि. जनसुनवाई. आज की सुनवाई में आवेदिका गण उपस्थित अना0 उप0 शेष अना0 क्र 1 और 3 अनुपस्थित। आवेदिकागण ने आयोग के समक्ष दो शिकायतें रखी हैं 1. आवेदिका गण के पिता व सभी अनावेदकगण उनके संयुक्त परिवार की हिस्सा बंटवारा अभी तक नहीं कराया गया है। तपकरा में आवेदिकागण की मां ने अपनी मेहनत और जमा पूंजी से मकान को रिपेयर कराये थे और वहां पर दुकान डाली थी जिससे उनका जीवन यापन होता था लेकिन आवेदिकागण के माता को सभी अनावेदकण मारपीट करके 4 साल पहले घर से बाहर निकाल दिया है। वर्तमान में आवेदिकागण अपने मामा के घर अपने मां के साथ निवासरत है।
अनावेदक को पूछा गया तो उन्हें तपकरा के मकान में आवेदिका व उनके मां को रहने में कोई दिक्कत नहीं है बोले हैं। इस स्तर पर आयोग की ओर से शिखा शर्मा को नियुक्त किया जाता है। मौके पर जाकर उन्हें उनके मकान में रहने की और अनावेदकगण की विरोध न करने का समझाइश दी गई। उभय पक्ष को प्रोटेक्शन ऑफिसर को तपकरा थाना से 2 आरक्षक लेकर जाने की समझाईश दी गइ। 25 जनवरी को उभय पक्ष मौजूद रहें मकान में अपने निवास करने का आदेश दिया गया। आवेदिकागण तहसीलदार फरसाबहार के पास बटवारा हेतु आवेदन प्रस्तुत करें। और इस प्रक्रिया को 2 माह में पूर्ण कराने हेतु कलेक्टर जशपुर को पत्र प्रेषित किया जायेगा।कि वह संपूर्ण बंटवारा कर रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करें। इस प्रकरण को आयोग की सदस्य जूदेव जी को सौंपा जाये एवं कले. तह0 से समन्वय स्थापित कर प्रकरण को निराकृत करने को आदेशित किया गया। आज के ऑर्डर सीट की निःशुल्क प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदिकागणों को और उपस्थित अनावेदकगणों एवं संरक्षण अधिकारी को दिया जाता है। आवेदिका द्वारा आज सुनवाई के दौरान प्रकरण समाप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि आवेदक के साथ में आपसी विवाद समाप्त हो चुके हैं और वह प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहती है। अतः आयोग द्वारा प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।
उभय पक्ष उपस्थित आवेदिका ने बताया कि उसकी समस्या का समाधान हो गया और सुलहनामा भी हो गया है उसने अपना प्रकरण वापस लेना चाहती है। आयोग द्वारा प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है। उभयपक्ष उपस्थित आवेदिका के विवाह के बाद अनावेदक ने आवेदिका की फोटो सोशल मीडिया में पोस्ट कर उसे बदनाम करने का प्रयास किया था आज आयोग में बताया कि उसने आवदिका के साथ एफिडेविट के माध्यम से शादी किया था इसलिए उसने ऐसा किया था।फिर आवेदिका ने थाना बगीचा में अनावेदक के खिलाफ शिकायत किया था। जिस पर पुलिस ने 151 की कार्यवाही की गई थी। उसने सारे मूल दस्तावेज थाना बगीचा में जमा कर दिये है। एवं अनावेदक के पास कोई अतिरिक्त फोटो नहीं है। इस स्तर पर दोनों पक्षों को समझाइश के बाद प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है। अनावेदकगण उपस्थित अनावेदकगण को थाना लोदाम जिला-जशपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 01 अक्टूबर 2024 का दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ने आवेदिका के भतीजा साहिद खान के विरूद्ध बलात्कार का रिपोर्ट दर्ज कराया है। इस शिकायत के आधार पर प्रकरण न्यायालय में चला गया है। प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।
आवेदिका और अनावेदक क्र 2 और 3 उपस्थित शेष अनुपस्थित। आवेदिका ने अनावेदकगण के खिलाफ शिकायत किया गया कि कि 10 लाख रुपये दहेज की मांग किया गया था। और आवेदिका ने अनावेदकगण के द्वारा किये गये अत्याचार के खिलाफ थाना लोहरदगा पहुंच कर 21 अप्रैल 2024 को पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज किया गया था परन्तु उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किया गया। और आवेदिका को कभी बुलाया भी नहीं गया। जिस पर थाना वाले आकर उसे छुड़ाया था और उसकी रिपोर्ट दर्ज किये थे। उसके प्श्चात् आवेदिका के घर वालों को सूचना दी गई तथा उन्होंने पुलिस वालों के कहने पर 2 हजार रूप्ये एकाउंट में भेजा था जिसके प्श्चात् आवेदिका को बस में बैठा दिया गया था जिसके बाद आवेदिका छ0ग0 वापस पहुंची। आवेदिका का विवाह झारखंड के लोहरदगा में संपन्न हुआ था जिसकी कार्ड की प्रति आवेदिका ने आयोग में प्रस्तुत किया है उसका मायका जिला रायगढ़ के तह0 लैलूंगा के गांव सलखिया में है और यही पता विवाह के कार्ड में छपा हुआ था।
अनावेदकगण ने आज आयोग के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किये जिसके अनुसार आवेदिका के द्वारा दर्ज एफआईआर लोहरदगा थाना द्वारा कराया गया है तथा अनावेदक विकास गुप्ता ने फैमिली कोर्ट लोहरदगा से आवेदिका के खिलाफ धारा हिन्दु विवाह अधि0 के तहत् तलाक का आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उसे एक तरफा तलाक का आदेश 18 सितम्बर 2024 को मिला है। इस प्रकरण से दस्तावेजों को देखने से यह स्पष्ट है कि अनावेदक विकास गुप्ता के द्वारा आवेदिका का पता पूरी तरह से गलत लिखा गया है। इसलिए आवेदिका को न्यायालय के नोटिस तामीली नहीं हुआ। जिसका लाभ अनावेदक विकास गुप्ता ने उठाया और एक तरफा तलाक लिया है। जबकि सभी अनावेदकगणों को यह अच्छे से मामूल था कि आवेदिका का पता रायगढ़ के लैलूंगा में है।आवेदिका के शादी का सारा सामान सूची अनुसार प्रस्तुत है जिसके अनुसार आज के तारीख पर अनावेदक के घर में रखा हुआ है। जिसे देने के लिए अनावेदक तैयार है और आवेदिका को एकमुश्त देने के लिए समय मांगा। कुछ देर बाद उभय पक्ष को पुनः सुना गया। अनावेदक विवाह में दिये गये सामान की सूची तथा फोटोग्राफी लेकर अनावेदक पक्ष आवेदिका को 4 लाख रुपये देना स्वीकार किये है। जबकि आवेदिका पक्ष 5 लाख रुपये देने का मांग दिये है। आवेदिका अनावेदक के खिलाफ धारा का केस और भरण पोषण का केस वापस ले ऐसा अनावेदक का प्रस्ताव है अनावेदक के द्वारा कराये गये एकतरफा तलाक के मुद्दे पर भी समझौता नामा स्पष्ट उल्लेखित किया जाएगा। दिनांक 15 फरवरी 2025 आयोग में अगली सुनवाई होगी।
उभय पक्ष उपस्थित संयुक्त खाते की संपत्ति में 6 हिस्सेदार है और मौखिक बंटवारे के आधार पर खाते का बंटवार हो चुका है लेकिन तहसील से बंटवारा नहीं हुआ है। पीओ शिखा शर्मा को सलाहकार नियुक्त किया जाता है जो दोनों पक्षों को बुलाकर तहसीलदार के पास खाता बंटवारा के लिए आवेदन प्रस्तुत करायेंगे और खाता बंटवारा होने के उपरांत आयोग से सूचना देंगे उसके आधार पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया जायेगा। आवेदिका उपस्थित और अनावेदक क्र 1 उपस्थित आवेदिका का 40 वर्षीय बेटा पांच साल से गुम है वह गोवा गया था और अब तक मिला नहीं है। इस प्रकरण में एसपी जशपुर को पत्र भेजा जाए कि वह इस प्रकरण के देनों अनावेदकों के ब्यान के आधार पर आवेदिका के बेटे को ढुढ़ने में मदद करें और दो माह के भीतर पुलिस प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया जायेगा। आवेदिका उपस्थित अना0 लगातार 3 पेशी से अनुपस्थित टी.आई को शोकाश नोटिस के माध्यम से पत्र जारी किया जाये कि सभी अनावेदगणों को उपस्थित करायेग अन्यथा थाना प्रभारी निलंबध की अनुसंशा हेतु पत्र भेजा जायेगा। आवेदिका अपना प्रकरण की सुनवाई रायपुर में चाहती है आगामी सुनवाई रायपुर में होगी। आवेदिका उपस्थित अनावेदक अनुपस्थित आवेदिका का प्रकरण में एफआईआर हो गई है। आवेदिका संतुष्ट नहीं है आवेदिका को नि शुल्क वकील दिलाने हेतु निर्देशित किया गया है। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुंद : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश वर्तमान में लागू नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की आदर्श आचार संहिता के मद्देनज़र दिए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर समारोह आयोजित किए जा सकते हैं, लेकिन इनमें राजनीतिक प्रचार-प्रसार पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। समारोह में मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक जैसे राजनीतिक पदाधिकारी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके भाषण देशभक्ति, स्वतंत्रता सेनानियों की उपलब्धियों और प्रेरणादायक विचारों तक सीमित रहेंगे। किसी भी नई योजना की घोषणा या राजनीतिक प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं होगी।
संबंधित पदाधिकारी अपने गृह जिले या निर्वाचन क्षेत्र से बाहर अन्य स्थानों पर समारोह में भाग ले सकते हैं। ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी जो चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं, वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में अतिथि के रूप में शामिल नहीं हो सकेंगे। गणतंत्र दिवस पर शासन की प्रचलित योजनाओं की झांकियां प्रस्तुत की जा सकती हैं, लेकिन इनमें किसी भी राजनीतिक प्रतिनिधि के चित्र नहीं लगाए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, बशर्ते इनमें राजनीतिक प्रचार शामिल न हो। त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने कार्यालय में ध्वजारोहण कर सकेंगे। सभी समारोहों में आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा।