अब पूरे बेमेतरा जिले के लिये धारा 144 (1) प्रभावशील
बेमेतरा :- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बेमेतरा श्री शिव अनंत तायल ने कल रविवार को एक आदेश जारी कर कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण की दृष्टि से बेमेतरा जिले के सभी नगरीय सीमा क्षेत्रों के लिये लगाई गयी धारा 144 (1) को अब पूरे बेमेतरा जिले के लिये तत्काल प्रभावशील कर दिया है। यह आदेश 31 मार्च या आगामी आदेश पर्यन्त तक धारा 144(1) प्रभावशील रहेगा ।
इसके तहत् सभी मण्डियों एवं दुकान व ठेला (सब्जी , फल, अनाज), मेडिकल स्थापनाये एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस ऐजेंसी, बैंकिंग सेवाएं (जिसमें एक समय में 10 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगे), एटीएम, मीडिया संस्थाएं, पेयजल सुविधा, सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं, फायर बिग्रेड, टेलीफोन, इंटरनेट सुविधा, हाॅटल एवं रेस्टोरेंट (जिसमें पक्की संरचनाएं ,वैध लायसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य एवं केंद्र शासन द्वारा कोविड वायरस के संदर्भ मे समय-समय पर जारी निर्देशो के अनिवार्य रूप से पालन करने पर) ,मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विसेज दुकानें, डेली नीड्स एवं किराना दुकानें, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक ,बेकरी दुकान आदि को दी गई छूट यथावत जारी रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।
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