नोबल कोरोना को लेकर श्रम विभाग द्वारा श्रमिको के हित मे निर्देष जारी
बेमेतरा 24 मार्च 2020:-नोबेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के सक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा दिशा निर्देश प्रसारित किये गये है। वर्तमान उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपके संस्थान, स्थापना में कार्यरत् कर्मचारी, श्रमिक (स्थायी, अस्थायी, ठेका) आदि के स्वास्थ्य, सुरक्षा, वेतन, भŸाा एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु सचिव, छ.ग. शासन, श्रम विभाग, नवा रायपुर द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किया गया है। आपके अधीनस्थ कार्यरत, कर्मकार, श्रमिक आदि को सहूलियत के हिसाब से कार्य लिया जावे और आवश्यक होने पर उनके निवास से भी कार्य करने हेतु व्यवस्था किया जावे। यदि कोई कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि इस बीमारी से पीड़ित हो तो उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु संपूर्ण सहयोग के साथ-साथ आवश्यकतानुसार सवैतनिक अवकाश प्रदाय किया जावे। वर्तमान असाधारण परिस्थिति में आपके संस्थान में कार्यरत किसी भी कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि की सेवाएं समाप्त, छटनी, सर्विस ब्रेक न किया जावे, और न ही किसी कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि के वेतन अथवा देय स्वत्वों में कोई भी कटौती की जावें। वर्तमान असाधारण परिस्थिति में यदि किसी भी संस्थान, कारखाना, स्थापना को अपने सामान्य गतिविधि, कार्यक्रम, कार्य में बदलाव, स्थागित रखने के कारण (उदाहरण स्वरूप जैसे-हाॅस्पिटल, नर्सिग होम मे सर्जिकल-नाॅन सर्जिकल कार्य) किसी भी कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि को न तो निकाला जायेगा और न ही वेतनभŸो आदि कटौती किया जायेगा। ऐसे समस्त परिस्थितियों में सवैतनिक अवकाश दिया जाकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाये। नोबेल कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से उत्पन्न संकट कालीन परिस्थिति में विभिन्न श्रम कानूनों के दृष्टिगत कार्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि एवं उनके परिवार के सदस्यों को वैधानिक समाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदाय की जावे। जिला श्रम अधिकारी ने बेमेतरा जिले के समस्त नियोजक, अभिभोगी, कारखाना बंधक, प्रोपराईटर, संस्था-प्रतिष्ठान प्रमुख (औद्योगिक संस्थान, कारखाना, दुकान एव ंवाणिज्यिक स्थापनाए, निजी अस्पताल एवं नर्सिग होम, टाॅकिज एवं रेस्टोरेंट, माॅल, रोजगार पत्र संस्थान, निजी शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान, ट्रांसपोर्ट उपक्रम, निजी सुरक्षा एवं प्लेसमेंट एजेंसी, रियलस्टेट, कन्सट्रक्शन कंपनी इत्यादि) को शासन की निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
Leave A Comment