अत्यावश्यक सेवाओं के प्रदाय हेतु निजी संस्थान के लिए समय निर्धारित
पेट्रोन पम्प, गैस सिलेण्डर से जुड़ी संस्थान मेडिकल स्टोर एवं मीडिया संस्थान निर्बाध रूप से होगी संचालित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
ने जारी किया संशोधित आदेश
बेमेतरा 26 मार्च 2020:-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आज गुरुवार को एक संशोधित आदेश जारी कर अत्यावश्यक सेवाओं के प्रदाय हेतु निजी संस्थानों के खुलने का समय निर्धारित किया है। जिसकी सूची निम्नानुसार है।
निजी संस्थाएॅ- जिले के सभी पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस सिलेण्डर से जुड़ी संस्थान, सभी पंजीकृत अस्पताल/शासकीय अस्पताल, क्लीनिक टेस्टिंग लैब, दवा दुकाने, निरंतर चालू रहेगी,(पर्याप्त सोशल डिस्टेन्स बरकार रखते हुए) खुली रहेगी। आकस्मिक आवश्यकता हेतु प्रत्येक पेट्रोल पम्प मे 5000 लीटर पेट्रोल व 5000 लीटर डीजल का रिजर्व स्टाक शासकीय प्रयोेजन हेतु रखना आवश्यक होगा। इसके अलावा सभी उचित मुल्य के दुकाने (पीडीएस) तथा सभी तरह केे फल, सब्जी के विक्रय की दुकानें/बाजार, ई-कामर्स द्वारा आवश्यक वस्तुओं तथा खाद्य, दुध डेयरी की दुकानें, किराना दुकानें व मोबाईल रिचार्ज की दुकाने, प्रातः 11ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक पर खुली रहेगी।, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउस ये प्रातः 11ः00 बजे से 3ः00 बजे तक (पर्याप्त सोशल डिस्टेन्स बरकार रखते हुए) खुली रहेगी। सभी बैंक एटीएम रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के अनुदेशों के अनुसार (पर्याप्त सोशल डिस्टेन्स बरकार रखते हुए) खुला रहेगा। दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवा ब्राडकास्टिंग एवं केबल सर्विस, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाऐं भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार खुली रहेगी। इनके अलावा धार्मिक संस्थायें, सिनेमा घर, हाॅटल, रेस्टोरेन्ट शैक्षणिक संस्था/कोचिंग सेन्टर आदि आगामी आदेश तक बंद रहेगी। सभी सामाजिक कार्य विवाह, मृत्यु संस्कार अधिकतम 20 सदस्यों की उपस्थिति तक प्रतिबंधित होगा।
दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बेचने संबंधी किराना दुकान, प्रोविजन स्टोर, सब्जी एवं फल से संबंधित स्थाई दुकान, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसियॉ, गुड्स कैरियर से संबंधित सेवाएॅ एवं उनको संचालित करने वाले संस्थान, मोबाईल रिचार्ज दुकान, अनाज एवं सब्जी मंडियॉ शामिल है। मेडिकल स्टोर एवं मीडिया संस्थान निर्बाध रूप से संचालित होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि उपरोक्त आदेश का पालन जिले के समस्त प्रतिष्ठान के संचालक करना सुनिश्चित करेंगें। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।
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