-
स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेशिंग का पालन करना अनिवार्य
कोरिया 30 मई : कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर द्वारा जिले में नाई, सैलून एवं ब्यूटी पार्लरों को सुबह 8.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है। इसके तहत क्षेत्र मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, झगराखाण्ड, नई लेदरी एवं खोंगापानी हेतु सोमवार से शनिवार तक संचालन की अनुमति दी गई है। प्रत्येक रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। इसी तरह क्षेत्र बैकुण्ठपुर, सोनहत, खड़गवां, भरतपुर हेतु रविवार से शुक्रवार तक संचालन की अनुमति दी गई है तथा प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।
नाई, सैलून एवं ब्यूटी पार्लरों के संचालन के संबंध में जिन शर्तों का पालन करना होगा, उनमें संचालित दुकानों व प्रतिष्ठानों में पूर्व से अनुमति लेकर आने की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ग्राहकों तथा उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं का प्रत्येक बार उपयोग के पश्चात सेनेटाईज करने की अनिवार्यता शामिल है। इसके साथ ही शर्त के अधीन संचालित प्रतिष्ठानों में न्यूनतम कर्मचारी उपस्थित होंगें। एक समय में एक ही ग्राहक की अनुमति होगी। फोंम शेंविग का प्रयोग किया जाये। ग्राहकों को अपने साथ आवश्यक टॉवेल एवं कपड़े लाना अनिवार्य होगा एवं सैलून के इन वस्तुओं का उपयोग नही करेंगें। दुकान में उपलब्ध सामग्री जैसे - कुर्सी, टेबल, कपड़े, ब्रश तथा अन्य उपयोग की जाने वाली अन्य सामाग्री का सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा। आने वाले सभी ग्राहकों का नाम, पता, मोबाईल नम्बर तथा किसी अन्य स्थान से आने का विवरण की जानकारी संलग्न प्रारूप में दर्ज कराकर हस्ताक्षर करवाकर रिकार्ड संधारित करना अनिवार्य होगा।
पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश के माध्यम से जिले के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेनमेंट जोन से संबंधित जारी आदेश यथावत् रहेंगे। स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेशिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे। पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के हॉटस्पाट, कन्टेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में गतिविधियों के अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी। -
नवीन परिधि क्षेत्र का निर्धारण करते हुए कन्टेनमेंट जोन घोषित
कोरिया 30 मई : कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर द्वारा नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में घोषित कन्टेनमेंट जोन के संबंध में जारी पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में मरीज का घर गुप्ता पेट्रोल पंप के पास से नवीन परिधि क्षेत्र का निर्धारण करते हुए कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है जिसमें पूर्व दिशा में जगदीश सेटी क्लाथ स्टोर, पश्चिम दिशा में यात्री प्रतिक्षालय (एनसीपीएच ऑफिस के पहले), उत्तर दिशा में एन.सी.पी.एच. हॉस्पिटल क्षेत्र तथा दक्षिण दिशा में बरफ दफाई हल्दीबाड़ी शामिल है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में जिले के नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में एक मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजीटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुये नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में मरीज का घर गुप्ता पेट्रोल पंप के पास से 03 कि.मी. के परिधि क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था जिसमें पूर्व दिशा में हल्दीबाड़ी शमशान घाट, पश्चिम दिशा में ईंटा भट्टा, उत्तर दिशा में भुरकुंडी घाट तथा दक्षिण दिशा में सीताकूंड शामिल किया गया था। घोषित कन्टेनमेंट जोन में आम नागरिकों का क्षेत्र में सामान्य रूप से आवाजाही पूर्ण रूप से विगत 14 दिनों से अधिक समय से प्रतिबंधित रही है। इस प्रतिबंधित अवधि में कोई भी कोरोना वायरस (कोविड-19) का नया केस नहीं पाया गया है एवं कन्टेनमेंट जोन से संबंधित Primary Contact के सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव पाये जाने पर छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में कलेक्टर श्री राठौर द्वारा नवीन परिधि क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। कन्टेनमेंट जोन नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में मरीज का घर गुप्ता पेट्रोल पंप के सन्दर्भ में पूर्व जारी शेष सभी आदेश यथावत रहेंगे। -
प्रतिबंध से बाहर रखे गए प्रतिष्ठानों एवं सेवाओं की सूची जारीअंतर-जिला टैक्सी व ऑटो के परिचालन एवं आवागमन हेतु ऑनलाईन ई-पास प्राप्त किया जाना अनिवार्यमई माह में शनिवार और रविवार को पूर्ण लाकडाउन का आदेश निरस्त
कोरिया 29 मई :कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में आगामी 16 अगस्त 2020 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई है। कलेक्टर श्री राठौर ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कोविड-19 के साम्भव्य प्रसार को देखते हुए निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपायों को अमल में लाया जाये।
इस दौरान शासन के आदेशानुसार कोरिया जिले कुछ वस्तुओं, सेवाओं एवं गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा जिनमें सभी प्रकार की घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यातायात (स्वास्थ्य सेवाओं एयर एम्बुलेंस सुरक्षा एवं गृह मंत्रालय द्वारा छूट प्राप्त एवं समय-समय पर निर्देशित सेवाओं को छोड़कर) प्रतिबंधित है। मेट्रो रेल सर्विस प्रतिबंधित हैं। लोकहित में अंतर्राज्यीय संचालित होने वाली समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन यान, यात्री बस, सिटी बस, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा के संचालन को आगामी आदेश पर्यन्त स्थगित किया जाता है। विशेष एवं आपातिक परिस्थितियों में राज्य के बाहर आवागमन हेतु सार्वजनिक परिवहन यानों के संचालन हेतु राज्य शासन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमति प्रदान की जायेगी। अन्तर्राज्यीय सार्वजनिक यातायात एवं अन्तर्राज्यीय व्यक्तिगत यातायात (मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर) प्रतिबंधित है। इसी तरह सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाईन शिक्षा संबंधी कक्षाएं जारी रहेंगी। सभी प्रकार के होटल (स्वास्थ्य, पुलिस, स्वास्थ्य कर्मियों, पर्यटकों एवं क्वारेंटिन सुविधा में संलग्न होटलों को छोड़कर) बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग माल, जिम, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, पार्क, थियेटर, बार, सार्वजनिक भवन एवं अन्य सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे। पान ठेले पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे तथा पान, गुटका, तम्बाकू, सिगरेट-बीड़ी इत्यादि का विक्रय, उपभोग एवं सेवन प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार की सामाजिक, राजनैतिक, मनोरजंक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन प्रतिबंधित है। सभी प्रकार के धार्मिक स्थान आमजनों के लिए बंद रहेंगे और धार्मिक आयोजन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।
कोरिया जिले में प्रतिबंध से बाहर रखे गए प्रतिष्ठानों एवं सेवाओं की सूची इस प्रकार है -
कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं), दवा दुकान, चश्में की दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें।
इसी तरह खाद्य पदार्थ, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय, वितरण, भंण्डारण एवं परिवहन की गतिविधियां, दुग्ध संयत्र (मिल्क प्लांट), न्यूज पेपर हॉकर सुबह 7.00 बजे से सुबह 11.00 बजे तक, घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक, मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें तथा सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन, बिजली, पेयजल पूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम., टेलीकॉम, इंटरनेट सेवायें, आई.टी. आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल, डीजल पंप एवं एल.पी.जी., सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, आवश्यक शासकीय सेवायें, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा, जिले के अंतर्गत स्थित औद्योगिक संस्था एवं ईकाइयों एवं खान के इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। समस्त औद्योगिक संस्था एवं ईकाइयों, जिन्हे उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उपयोग करेंगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगी।
कलेक्टर श्री राठौर ने बताया कि जिले में व्यक्तियों की सुरक्षा के उपाय के रूप में सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत आवाजाही सायं 7.00 बजे से प्रात 07.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। आवश्यक आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे। कन्टेंनमेंट क्षेत्र को छोड़कर शेष स्थानों पर ओ.पी.डी. और मेडिकल क्लिनिक खुले रहेंगे। कन्टेनमेंट जोन में सख्त परिधि नियंत्रण रखा जायेगा। स्पष्ट प्रवेश और निकास बिन्दुओं की स्थापना की जायेगी। केवल वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने एवं आपात चिकित्सा स्थितियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही होगी। बिना चिकित्सीय परीक्षण के लोगों की आवाजाही तथा परिवहन नहीं होगा। इस परिधि में लोगों के आवागमन का अभिलेख तैयार करना आवश्यक होगा।
सम्पूर्ण कोरिया जिले के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन आवश्यक गतिविधियों की अनुमति प्रदान की जाती है, जिसके तहत क्षेत्र मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, झगराखाण्ड, लेदरी एवं खोंगापानी में प्रत्येक रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। सोमवार से शनिवार दुकानें खुली रहेंगी जिसमें कपड़ा दुकान, जूता, पेंट, प्लाई तथा मोबाईल दुकानें, फर्निचर, टेलरिंग मटेरियल, जनरल स्टोर, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें और मोटर शो-रूम, मोटर पार्टस, ऑटोमोबाईल एवं ऑटोपार्ट्स की दुकानें, कम्पयूटर, टायर दुकानें शामिल हैं। कपड़ा दुकान में ट्रायल रूम का उपयोग प्रतिबंध रहेगा। जिले को शेष क्षेत्र बैकुण्ठपुर, सोनहत, खड़गवां एवं भरतपुर में प्रत्येक शनिवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। दुकानें रविवार से शुक्रवार खुली रहेंगी। जिसमें कपड़ा दुकान, जूता, पेंट, प्लाई तथा मोबाईल दुकानें, फर्नीचर, टेलरिंग मटेरियल, जनरल स्टोर, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स और मोटर शो-रूम, मोटर पार्टस, ऑटोमोबाईल एवं ऑटोपार्ट्स की दुकानें, कम्प्युटर, टायर दुकानें शामिल हैं। कपड़ा दुकान में ट्रायल रूम का उपयोग प्रतिबंध रहेगा।
कोरिया जिले की समस्त सीमाक्षेत्र अंतर्गत सीमेंट, सरिया से संबंधित हार्डवेयर की दुकानें, बिजली की पंखे की दुकान, छात्रों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानें एवं प्रिपेड मोबाईल रिचार्ज की दुकानें, प्रिन्टिंग प्रेस व फ्लैक्स, फोटो स्टूडियो, सभी प्रकार की मिठाईयां, चाट, गोलगप्पे, लिट्टी चोखा, फास्ट फूड, अन्य ठेले (केवल पार्सल बेचने की अनुमति रहेगी। प्रत्येक ठेले की दूरी कम से कम 20 फीट की रहेगी। इन सभी दुकानों व सेवाओं का संचालन का समय प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक रहेगा। जिले के सीमा अन्तर्गत संचालित समस्त दुकानें सप्ताह में 06 दिन खुलेंगी तथा नियमानुसार एक दिन की साप्ताहिक बंदी होगा। इन दुकानों के अतिरिक्त शेष दुकानों व संस्थानों के संचालन का समय पूर्ववत रहेगा। डेयरी दुकानों तथा दुध का व्यापार हेतु दुकानों व सेवाओं के संचालन का समय प्रातः 07.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के भीतर एवं अंतर-जिला में आवागमन के लिए टैक्सी व ऑटो के परिचालन हेतु शर्तों के अधीन अनुमति दी जाती है जिसके तहत अंतर-जिला टैक्सी व ऑटो के परिचालन एवं आवागमन हेतु ऑनलाईन ई-पास प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। ऑनलाईन ई-पास के बिना अंतर-जिला टैक्सी व ऑटो के परिचालन की अनुमति नहीं होगी। टैक्सी व ऑटो में यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना, स्वच्छता एवं सोशल-फिजिकल डिस्टेसिंग तथा कोरोना नियंत्रण हेतु जारी अन्य एडवाईजरी का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
आरोग्य सेतु एप इंस्टाल करें
स्वास्थ्यगत दृष्टि को ध्यान में रखते हुए समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु एप इंस्टाल कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी समय-समय पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्यगत दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आमजनों को भी अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु एप इंस्टाल कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी समय-समय पर अपडेट करना अनिवार्य होगा।
पूर्व में जिले में माह मई 2020 में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11.00 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक पूर्णतया तालांबदी (लॉकडाउन) किया गया था। उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। समस्त वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों की तथा अंत्येश्ठी में अधिकतम 20 लोगों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। उक्त अनुमति संबंधित जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा। इसके साथ ही कलेक्टर श्री सिंह ने सार्वजनिक स्थलों, कार्य स्थलों एवं विनिर्माण ईकाईयों के संचालन के संबंध में जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर चेहरे का ढका जाना अनिवार्य होगा। सभी व्यक्ति, जो सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थल एवं परिवहन के प्रभारी है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। कोई भी संस्था या सार्वजनिक स्थल के प्रबंधक पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमाव की अनुमति नहीं देंगे। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना अर्थदंड के साथ दंडनीय होगा। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू, सिगरेट, बीडी के उपभोग एवं सेवन की अनुमति नहीं होगी। शराब इत्यादि के विक्रेताओं को दुकनों में उपस्थित व्यक्तियों के बीच कम से कम 06 फीट की दूरी बनाये रखे जाने की अनिवार्यता होगी तथा एक समय पर दुकान में 05 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नही रहेंगे।
कार्यस्थलों के समस्त प्रभारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय के जारी गाईडलाईन अनुसार कार्यस्थल एवं कम्पनी परिवहन दोनों स्थनों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। समस्त कार्यस्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए तथा सुविधाजनक स्थान पर सैनिटाईजर की व्यवस्था की जाए। कार्यस्थलों पर प्रत्येक पाली के साथ 1 घंटे का अंतराल रखा जाए एवं सोशल डिस्टेंस के परिपालन के लिए कर्मचारियों के भोजन अवकाश के मध्य अंतराल रखा जाए। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों जिनको कोई सह-रूग्णता हो तथा 5 वर्ष के कम आयु के बच्चों के पालकों को घर से कार्य करने प्रोत्साहित किया जाये। आरोग्य सेतु एप का उपयोग करने सभी प्राइवेट एवं शासकीय कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए। समस्त संस्थाएं पालियों के मध्य अपने कार्यस्थलों के सैनिटाईजेशन की व्यवस्था करेंगे। बड़ी बैठकें प्रतिबंधित होंगी। आस पास के अस्पताल एवं क्लीनिक, जो कोविड-19 के उपचार के लिये अधिकृत हो, को चिन्हित कर इसकी सूची कार्यस्थल पर हर समय उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यस्थल पर किसी कर्मचारी में कोविड-19 के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिन्हित अस्पताल में ले जाया जायेगा।
जिले में स्थापित विनिर्माण ईकाइयों में सार्वजनिक सतहों की बार-बार सफाई तथा हाथों की अनिवार्य धुलाई के आदेश जारी किये जाए। पालियों की ओवर-लैपिंग ना हो तथा कैंटीन में सामाजिक दूरी के नियम के पालन में लंच के समय को आगे-पीछे रखा जाए। अच्छी स्वच्छता की आदतों से भली-भांति परिचित कराने प्रशिक्षण एवं पर्याप्त सूचना प्रदान की जाये। पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश के माध्यम से जिले के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण कन्टेंमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त कन्टेंमेंट जोन से संबंधित जारी आदेश यथावत रहेंगे। स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे। पूर्व में अप्रभावित जिले व क्षेत्र के हॉटस्पाट या कन्टेनमेंट घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी। कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम हेतु भारत शासन, राज्य शासन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश, निर्देशों, एवं एड्वाईजरी सहित उपरोक्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इन लॉकडाउन आदेशों एवं निर्देशों के उल्लघंन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होगें। -
सीमावर्तीय प्रदेष के रास्ते जिले में प्रवेष कर फसलों को नुकसान पहुंचाने की संभावना
कोरिया 29 मई : कृषि विभाग के उप संचालक ने आज यहां बताया कि जिले में टिड्डा दलों (स्वबनेज ैूंतउ) के निगरानी एवं नियंत्रण हेतु विषेश प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि टिड्डा दलों ( स्वबनेज ैूंतउ ) के सीमावर्तीय प्रदेष के रास्ते जिले में प्रवेष कर फसलों को नुकसान पहुंचाने की संभावना है। यह झुंड बनाकर प्राकृतिक वनस्पति और उगाई हुई फसलों को क्षति पहुंचाती है। इसकी गति 80 से 150 किमी. प्रति दिन होती है। टिड्डी दल सायं काल में 6 से 9 बजे तक खेतों में झुंड में रहते हैं।
टिड्डी दलों द्वारा कई प्रदेषों जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेष में व्यापक रूप से फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जिले में टिड्डे का प्रकोप दिखाई देने पर किसान भाई इसके रोकथाम के लिये मेलाथियान, फेनवलरेट, क्यूनालफास, क्लोरोपायरिफास, डेल्टमेथ््िरान, फिप्रोनिल, लेमडासायक्लोथ्रिन आदि कीटनाषक का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही इसके नियंत्रण हेतु तेज आवाज करने वाली पटाखे, ढोल नगाडे, थाली, टीना आदि के माध्यम से अधिक से अधिक ध्वनि कर टिड्डों को भगाया जा सकता है। टिड्डों की जानकारी मिलने पर नजदीकी कृषि विभाग एवं जिला स्तर पर गठित निगरानी दल को दूरभाष क्रमांक 07836-232214 पर सूचना दे सकते हैं। टिड्डे के नियंत्रण हेतु जिला स्तर पर गठित निगरानी दल 24*7 घण्टे सक्रिय हैं। कृषि विभाग का मैदानी अमला भी टिड्डी दल की उपस्थिति को लेकर लगातार निगरानी कर रहे हैं। -
जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन सेंटर में की गई व्यवस्थाओं पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए लोग खुशी-खुशी कर रहे क्वारंटाइन अवधि पूरी
कोरिया 29 मई : कोरोना वायरस के प्रसार के कारण उपजी इस महामारी के दौर में छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर गये नागरिक अब अपने घरों को लौट रहे हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोग संकट की इस घड़ी में अपने गांव-घर की ओर वापस आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के सांभव्य प्रसार को रोकने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिपालन में सभी वापस आने वाले लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से क्वारंटाइन किया जा रहा है।
कोरिया जिले में कोरोना संक्रमण के संभाव्य प्रसार की रोकथाम के लिए जिले को लौटने वाले नागरिकों को क्वारंटाइन करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों में कुल 1172 क्वारंटाइन सेंटर तैयार किये गये हैं। जिनकी कुल क्षमता 11 हजार से अधिक है। वर्तमान में जिले में 1959 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। कुल 527 लोग क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके हैं। शासन के निर्देशों का पालन करते हुए कोरिया जिले में योजना के साथ नगरीय निकायों को लौटने वाले लोगों को नगरीय क्षेत्र में बने क्वारंटाइन सेंटर में तथा गांव को आने वाले लोगों को ग्राम स्तर पर बने क्वारंटाइन सेंटर में ठहराया जा रहा है।
राज्य शासन एवं कलेक्टर कोरिया के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन सेंटरों में ठहरे लोगों को घर जैसा माहौल देने का प्रयास किया जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटरों में आने वाले सभी लोगों को सबसे पहले कोरोना वायरस एवं इससे बचाव की जानकारी क्वारंटाइन प्रभारी द्वारा दी जाती है जिसमें सोशल डिस्टेसिंग, बार-बार हाथ धोने एवं मास्क पहनने की जानकारी देना शामिल है। कोरोना वायरस से बचाव से संबंधित नियमों के पालन के भी तमाम इंतजाम भी जिले के सभी क्वारंटाइन सेंटरों में किये गये है।
बैकुण्ठपुर स्थित सेंट जोसेफ स्कूल क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे लोगों से बात करने पर उन्होंने बताया कि यहां भोजन की व्यवस्था बढ़िया रखी गई है। समय सारणी तैयार की गई है जिसके अनुरूप नाश्ता एवं भोजन दिया जाता है। इस दौरान प्रभारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भोजन की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। मौसमी सब्जियों के साथ मौसमी फलों का भी लुत्फ उठा पा रहे हैं। जिले के समस्त क्वारंटाइन सेंटरों में ठहरे लोगों के के भोजन एवं रहने की व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। भोजन के बाद उपयोग किये गये डिस्पोजेबल सामग्री का डीप बरियल विधि से निष्पादन किया जाता है। क्वारंटाइन सेंटर में रहने की व्यवस्था के लिए भी सोशल डिस्टेसिंग का पूरा पालन किया गया है। इतना ही नहीं स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं एवं बुजुर्गों को पृथक रखने का प्रबंध भी किया गया है। जिला प्रशासन का हरदम यही प्रयास है कि इस कठिन समय में लोगों को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े।
अन्य प्रदेश से जिले में वापस आये लोगों की चिकित्सकीय जांच के लिए क्वारंटाइन सेंटरों में स्वास्थ्य विभाग अमला मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहा है। समय-समय पर लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। ताकि स्वास्थ्य से संबंधी कोई समस्या ना हो। विद्युत, पेयजल, निस्तारी हेतु जल आदि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रतिदिन इन सेंटरों की साफ-सफाई कराकर सेनिटाइज भी कराया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए कोविड-19 से बचाव के नियमो का पालन करते हुए वे खुशी खुशी क्वारंटाइन अवधि पूरी कर रहे है। -
कलेक्टर द्वारा नगर पालिका क्षेत्र शिवपुर-चरचा के वार्ड क्रमांक 08 क्वारंटाइन सेंटर शा.क.उ.मा.वि. से 01 कि.मी. का परिधि क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन घोषित
कोरिया 29 मई : गत दिवस 28 मई को जिले के नगर पालिका क्षेत्र शिवपुर-चरचा के वार्ड क्रमांक 08 शा.क.उ.मा.वि. क्वारंटाइन सेंटर में पुनः एक मरीज की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव केस मिलने पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सत्य नारायण राठौर के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम हेतु नगर पालिका क्षेत्र शिवपुर-चरचा के वार्ड क्रमांक 08 क्वारंटाइन सेंटर शा.क.उ.मा.वि. से 01 कि.मी. की निश्चित परिधि क्षेत्र को कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है। इसमें पूर्व दिशा में फिल्टर प्लांट, पश्चिम दिशा में शिव मंदिर नाला, उत्तर दिशा में गैस गोडाउन फारेस्ट एरिया एवं दक्षिण दिशा में वार्ड क्रमांक 08 कोरिया नीर तक शामिल है।
नगर पालिका क्षेत्र शिवपुर-चरचा के वार्ड क्रमांक 08 क्वारंटाइन सेंटर शा.क.उ.मा.वि. से 01 कि.मी. परिधि क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुए कलेक्टर श्री राठौर द्वारा आदेशित किया गया है कि उक्त चिन्हांकित क्षेत्र में सभी दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा को माध्यम से लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उनके घर तक की जायेगी। सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर किन्हीं भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस द्वारा लगातार क्षेत्र में पेट्रोलिंग की जा रही है एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्विलांस, कान्टैक्ट ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच की कार्यवाही की जा रही है।
घोषित कन्टेनमेंट जोन के पर्यवेक्षण हेतु अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार मोबाइल नंबर 7587371661 नियुक्त किये गये हैं। कन्टेनमेंट जोन वार्ड क्रमांक 08 क्षेत्र के संपूर्ण निरीक्षण एवं नियंत्रण हेतु श्रीमती त्रिवेणी देवांगन, खनिज अधिकारी मो. नं. 9755974949 तथा श्री आर.के. गुप्ता, सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बैकुण्ठपुर मो. नं. 9926125691 को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। अनुविभागीय दंडाधिकारी बैकुण्ठपुर श्री ए. एस. पैंकरा मो. नं. 9977922052 को पर्यवेक्षक अधिकारी बनाया गया है।
क्षेत्र की बेरिकेटिंग हेतु कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बैकुण्ठपुर, आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति एवं सैनेटाइज व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिवपुर-चरचा तथा एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी अनुसार दवा, मास्क आदि उपलब्ध कराने एवं बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैकुण्ठपुर को आदेशित किया गया है। -
कलेक्टर श्री एस एन राठौर ने किया पदभार ग्रहण
कोरिया 28 मई : जिले के नए कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर ने आज कोरिया कलेक्टर का पदभार ग्रहण कर लिया है। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा 2008 बैच के अधिकारी हैं। इसके पूर्व वे नियंत्रक, खाद्य एवं प्रशासन के रूप में कार्य कर चुके हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में श्री राठौर कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ में अपर कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पदभार ग्रहण करने के पश्चात् कलेक्टर श्री एस एन राठौर ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले के अधिकारियों की परिचयात्मक बैठक लेकर सभी विभागों द्वारा संचालित कार्यों और जिले में कोविड-19 की रोकथाम व नियंत्रण हेतु की गई व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली।
कलेक्टर श्री राठौर ने जिले के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को एक परिवार की तरह आपसी समन्वय के साथ शासन की योजनाओं के सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन के दिशानिर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में कोविड-19 के नियंत्रण के साथ-साथ शासन की हितग्राहीमूलक विभागीय योजनाओं का प्राथमिकता से क्रियान्वयन जरूरी है। इसके साथ ही जनता को योजनाओं का शीघ्र लाभ सुनिश्चित करना भी हमारा प्रयास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव हेतु सभी आवश्यक सावधानियां हमें बरतनी है। गर्मी में पेयजल एवं जल स्त्रोत के संरक्षण की बात की। मनरेगा के तहत रोजगार एवं टिड्डी दल से बचाव के उपायों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी टीम भावना के साथ कार्य करते हुए और जनता की समस्याओं का तत्परता पूर्वक निराकरण करना सुनिश्चित करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री चन्द्रमोहन सिंह, अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती तूलिका प्रजापति, अनुविभागीय दण्डाधिकारी बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ़, खड़गवां सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। -
षासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र बैकुण्ठपुर में पक्षियों का पालन एवं अण्डा-चूजे का उत्पादन पुनः प्रारंभ
कोरिया 27 मई : पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक ने बताया कि कोरिया जिला एवियन इन्फ्लुएन्जा मुक्त हो गया है। जिसके फलस्वरूप षासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र बैकुण्ठपुर में पक्षियों का पालन एवं अण्डा-चूजे का उत्पादन पुनः प्रारंभ करने की कार्यवाही की जा रही है। उल्लेखनीय है कि विगत माह दिसंबर 2019 में षासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र बैकुण्ठपुर में एवियन इन्फ्लुएन्जा वायरस पाये जाने के कारण पक्षियों का पालन एवं अण्डा-चूजे का उत्पादन बंद कर दिया गया था। -
कोरिया 27 मई : श्री सत्यनारायण राठौर भारतीय प्रषासनिक सेवा 2008 बैच के अधिकारी कोरिया जिले के कलेक्टर बनाये गये हैं। कलेक्टर श्री राठौर पूर्व में खाद्य एवं औशधीय प्रषासन विभाग मंे नियंत्रक के पद पर पदस्थ थे। उल्लेखनीय है कि पूर्व में श्री राठौर कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ में अपर कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। -
जिले से राज्य षासन एजुकेषन पोर्टल में 56115 बच्चों का पंजीयन
कोरिया 26 मई : राज्य षासन के निर्देषानुसार जिले में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए आॅनलाईन माध्यम से बच्चों को षिक्षा दी जा रही है। षासन द्वारा संचालित ‘‘पढ़ई तुंहर दुआर‘‘ लाॅकडाउन और ग्रीश्मकालीन अवकाष में बच्चों की निरन्तर पढ़ाई और समय का सदुपयोग करते हुए घर में रहकर पढ़ाई हेतु सषक्त माध्यम बन रहा है।
स्कूल षिक्षा विभाग द्वारा इजात किये गये आॅनलाईन षिक्षा के इस महत्वाकांक्षी योजना से जिले में कक्षा पहली से 12वीं तक की कक्षाएं वे-बैक्स के माध्यम से ली जा रही हैं। जिससे जिले के विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इसके लिए राज्य स्तर एवं जिला स्तर से समय सारणी बना कर विषेशज्ञ षिक्षकों द्वारा पढाई करायी जा रही है। साथ ही जिले के सभी विकासखंड में स्कूलों के छात्र-छात्राओं को वाट्सअप ग्रुप के जरिये भी वर्चुअल क्लास ली जा रही है। इस कार्य का सतत मानीटरिंग भी किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप जिले से राज्य षासन एजुकेषन पोर्टल में 56115 बच्चों का पंजीयन कर लिया गया है जो प्राप्त लक्ष्य का 86.40 प्रतिषत है। इसी तरह एजुकेषन पोर्टल में 4478 षिक्षकों एवं 1485 वर्चुअल कक्षाओं का पंजीयन कर लिया गया है। - कोरिया 26 मई : आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पोंडीडीह एवं सोनहत में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 60-60 विद्यार्थियों का वर्ष 2020-21 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा 11 जून 2020 को प्रातः 10ः30 बजे से 12ः30 बजे तक निर्धारित किया गया है। पूर्व में यह परीक्षा 31 मई को निर्धारित की गई थी। उन्होंने बताया कि परीक्षा में षामिल होने वाले विद्यार्थियों के प्रवेष पत्र का वितरण 4 जून से आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त के कार्यालय से कार्यालयीन समय पर किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं सावधानी को ध्यान में रखते हुए लाॅकडाउन में वृद्धि के फलस्वरूप एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में वर्ष 2020-21 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए पूर्व निर्धारित प्रवेश परीक्षा की तिथि को संशोधित किया गया है। -
कोरिया 26 मई : आदिवासी विकास विभाग के अधिकारी ने बताया है कि प्रयास आवासीय विद्यालय में वर्ष 2020-21 में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि अब 30 मई 2020 कर दी गई है तथा चयन परीक्षा का आयोजन 9 जून 2020 को किया जाएगा। पूर्व में परीक्षा 30 मई को निर्धारित की गई थी। उन्होंने बताया कि परीक्षा में षामिल होने वाले विद्यार्थियों के प्रवेष पत्र का वितरण 3 जून से आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त के कार्यालय से कार्यालयीन समय पर किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को दृश्टिगत रखते हुए लाॅकडाउन में वृद्धि के फलस्वरूप प्रयास आवासीय विद्यालयों में वर्ष 2020-21 में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए पूर्व निर्धारित आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तथा प्रवेश परीक्षा की तिथि को संशोधित किया गया है। - कोरिया 26 मई : देश के अन्य हिस्सों से श्रमिक अपने राज्य को लौट रहे हैं। विभिन्न राज्यों एवं शहरों से प्रदेश के श्रमिक राज्य में वापस आ रहे हैं। कोरिया जिले में प्रवासी श्रमिकों और अन्य लोगों के उनके सकुशल प्रदेश वापसी के बाद उनके गांव और जिले तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बसों की सुविधा दी जा रही है।
कलेक्टर ने आज यहां बताया कि अब तक नगरीय निकायों में अन्य राज्यों एवं शहरों से आये 136 श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने हेतु बसें उपलब्ध कराई गई हैं। इन नगरीय निकायों में नगर पालिका परिषद शिवपुर-चरचा से 90 लोग, नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ से 18 एवं नगर पालिक निगम चिरमिरी से 02 एवं नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर से 26 शामिल है। इसके साथ ही नगरीय निकायों में पहुंचे अब तक 534 श्रमिकों को भोजन प्रदाय किया गया है, जिसमें 370 पुरूष एवं 164 महिलाएं शामिल हैं। इसी तरह जनपद पंचायत में भी श्रमिकों के लिए समस्त व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले की समस्त जनपद पंचायतों में 575 श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने हेतु बसें उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही नगरीय निकायों में पहुंचे अब तक 994 श्रमिकों को भोजन प्रदाय किया गया है, जिसमें 756 पुरूष एवं 238 महिलाएं शामिल हैं। प्रवासी श्रमिकों को लाने-ले जाने के लिए लगाई गई सभी बसों को सेनेटाइज किया गया है एवं यात्रा के दौरान उनके भोजन की भी व्यवस्था की जाती है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के विशेष प्रयासों से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न राज्यो में फंसे छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिको की सकुशल वापसी हो रही है। प्रवासी श्रमिकों की जिले वापसी के बाद जिले में चेक पोस्ट में स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य स्क्रीनिंग की जा रही है। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद सभी श्रमिकों को उनके गांव में संचालित क्वारंटाइन सेंटर तक बसों के माध्यम से सकुशल सुरक्षित पहुँचाया जा रहा है। क्वारंटाइन केंद्रों में प्रवासी श्रमिकों के लिए स्वल्पाहार और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। -
कोरिया 26 मई : कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने के लिए राज्य शासन द्वारा कृषि आदान सहायता हेतु शुरू की गई ”राजीव गांधी किसान न्याय योजना” के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में धान बेचने वाले कोरिया जिले के 17808 किसानों को पहली किश्त के रूप में उनके खाते मे 15.77 करोड़ की राशि प्रदान की गई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत लाभांवित कोरिया जिले के दूरस्थ अंचल भरतपुर विकासखंड के ग्राम भगवानपुर के किसान हीरा सिंह ने प्राप्त राशि से उनके जीवन में आने वाले आर्थिक खुशहाली के बारे में बातचीत की।
किसान हीरा सिंह ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने किसानों के लिए भाग्योदय का काम किया है। हीरा सिंह कहते हैं कि पूरा देश जब संकट के दौर से गुजर रहा है। किसान भी इससे अछूते नहीं है। लॉकडाउन की अवधि में काम न हो पाने की वजह से हम चिंतित थे। खरीफ वर्ष 2019-20 में जनकपुर धान खरीदी केन्द्र में 37 क्विंटल धान बेचा था जिसके समर्थन मूल्य पर बेचे गये धान की अंतर मूल्य की राशि न्याय योजना के अंतर्गत प्रथम किश्त के रूप में 6400 रूपये बैंक खाते में जमा हुई है। इस समय में न्याय योजना के तहत मिली राशि ने हम किसानों को आर्थिक सहारा प्रदान किया है।
उन्होंने बताया कि किसानों को भी आर्थिक विषमता का सामना करना पड़ रहा है। वे अपने उपज से ही पूरे परिवार का भरण पोषण तथा घर की अन्य जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तात्कालिन परिस्थिति में सरकार द्वारा जो आर्थिक संबलता प्रदान की गई है, इससे उनके पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। राज्य सरकार ने किसानों की भावनाओं को समझा और आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान की, इसके लिए सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। -
सीईओ जिला पंचायत श्रीमती तूलिका प्रजापति कन्टेनमेंट जोन की प्रभारी अधिकारी नियुक्त
कोरिया 24 मई : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री डोमन सिंह के द्वारा जिले में जनपद पंचायत खड़गवां के ग्राम पंचायत कटकोना के मुर्गी गोड़ारी में एक मरीज की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम हेतु जनपद पंचायत खड़गवां के ग्राम पंचायत कटकोना के मुर्गी गोड़ारी में मरीज के घर से 01 किमी की निश्चित परिधि क्षेत्र को कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेमेंट जोन के तहत पूर्व दिशा में कारीछापर बस्ती, पश्चिम दिशा में जंगल, उत्तर दिशा में पहाड़पारा एवं दक्षिण दिशा में जंगल तक शामिल है।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि कन्टेनमेंट जोन में सभी दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहने हेतु आदेशित किया गया है। प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा को माध्यम से लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उनके घर तक की जायेगी। सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर किन्हीं भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा लगातार क्षेत्र में पेट्रोलिंग की जा रही है एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्विलांस, कान्टैक्ट ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच की कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही क्षेत्र की बेरिकेटिंग हेतु कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बैकुण्ठपुर, आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति एवं सैनेटाइज व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सीईओ, जनपद पंचायत तथा एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी अनुसार दवा, मास्क आदि उपलब्ध कराने एवं बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैकुण्ठपुर को आदेशित किया गया है।
घोषित कन्टेनमेंट जोन की प्रभारी अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती तूलिका प्रजापति मो. नं. 9685587888 को नियुक्त किया गया है। कन्टेनमेंट जोन के तहत पूर्व दिशा में कारीछापर बस्ती, पश्चिम दिशा में जंगल, उत्तर दिशा में पहाड़पारा एवं दक्षिण दिशा में जंगल तक के संपूर्ण निरीक्षण एवं नियंत्रण हेतु श्री के.के.चैधरी अनु.अधि.ग्रा.या.से, खड़गवां, श्री अमित कुमार तामकर, उप अभियंता, जनपद पंचायत खड़गवां, श्री एस.आर.सिंह, उप अभियंता, जल संसाधन विभाग खड़गवां, श्री हीरालाल सेन, वन परिक्षेत्र अधिकारी, चिरमिरी-खडगवां, श्री के.के. सोनी, उप अभियंता, लोक स्वास्थ यांत्रिकी खड़गवां, श्री जी.पी.गुप्ता, उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग खड़गवां, श्री जितेन्द्र गुप्ता, व्याख्याता, हा. स्कूल कटकोना, श्री दुबराज अजगले सहा. पशु चिकित्सा अधिकारी, खड़गवां तथा श्री रंजीत राम, खाद्य निरीक्षक, चिरमिरी को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही अनुविभागीय दंडाधिकारी चिरमिरी-खड़गवां श्री पी.व्ही. खेस्स एवं तहसीलदार श्री अशोक सिंह को पर्यवेक्षक अधिकारी नियुक्त किया गया है।
कलेक्टर श्री सिंह ने यह भी बताया कि जनपद पंचायत खड़गवां के ग्राम पंचायत कटकोना में कोरोना पॉजीटिव मिलने के कारण घोषित कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं में दी जाने वाली छूट को आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रतिबंधित किया गया है। इस स्थिति में जनपद पंचायत खड़गवां के ग्राम पंचायत कटकोना के घोषित कन्टेनमेंट जोन में अति आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी चिरमिरी-खड़गवां श्री श्री पी.व्ही. खेस्स के मार्गदर्शन में कार्य करने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिसमें कन्ट्रोल रूम प्रभारी तहसीलदार खड़गवां श्री अशोक सिंह को बनाया गया है।
क्वारंटाइन सेंटर में सम्पूर्ण व्यवस्था, पेयजल, भोजन व्यवस्था एवं सैनिटाइजेशन हेतु सीईओ जनपद पंचायत खड़गवां श्री अनिल अग्निहोत्री एवं खाद्य निरीक्षक चिरमिरी श्री रंजीत राम, को दायित्व सौंपा गया है। कन्टेनमेंट जोन को सील करने हेतु तहसीलदार खड़गवां श्री अशोक सिंह, बेरिकेटिंग की व्यवस्था हेतु लोक निर्माण विभाग के अनुविभागीय अधिकारी श्री बी. पी. पटेल तथा उप अभियंता श्री जी.पी.गुप्ता को दायित्व सौंपा गया है। बांस-बल्ली की व्यवस्था हेतु श्रीमति जेनी कुजुर, अनुविभागीय अधिकारी (वन) खड़गवां एवं हीरालाल सेन, वन परिक्षेत्र अधिकारी खड़गवां, कन्टेनमेंट जोन में लगी टीम की सुरक्षा सामग्री व्यवस्था हेतु श्री राजकुमार राजवाड़े, विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक, खड़गवां तथा परिवहन व्यवस्था हेतु जिला परिवहन अधिकारी श्री अरविन्द भगत को दायित्व सौंपा गया है।इसी तरह कन्टेनमेंट जोन में खाद्य सामाग्री, दवा आपूर्ति एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति हेतु श्री शिवमंगल सिंह, वरिष्ठ करारोपण अधिकारी, जनपद पंचायत खड़गवां एवं कु. शिल्पा पी.आर.पी देवाडांड, विद्युत व्यवस्था हेतु श्री आशीष लकड़ा कनिष्ठ अभियंता, खड़गवां तथा कर्मचारियों की उपलब्धता हेतु विकासखंड शिक्षा अधिकारी, खड़गवां, श्री जितेंद्र गुप्ता की ड्यूटी लगाई गई है। -
खुशी से कहा किसानों की शुभचिंतक है भूपेश सरकार - भोलाराम
कोरिया 24 मई : छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार किसानों की शुभचिंतक हैं, किसानों के हितैषी हैं और हमें इस बात पर कोई संदेह नहीं है, यह कहना है कोरिया जिले के विकासखंड बैकुंठपुर के ग्राम बड़गांव के किसान भोलाराम का। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत मिली अंतर राशि पाकर भोलाराम और उसका परिवार बेहद खुश हैं। भोलाराम ने इस राशि से अपने जीवन के सुनहरे भविष्य को बुनना शुरू कर दिया है।
योजना से हुए लाभ के संबंध में बातचीत करते हुए भोलाराम ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया जिसके तहत खरीफ वर्ष 2019-20में समर्थन मूल्य पर बेचे गए धान के अंतर की राशि की प्रथम किश्त के रूप में 43 हजार की राशि उसके खाते में राज्य शासन द्वारा जमा कराई गई है। उन्होंने बताया कि सहकारिता तथा कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा समय पर समय पर शासकीय योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाता है। किसान भोलाराम ने कहा कि प्राप्त अतिरिक्त आय से वे परिवार की जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तथा शेष बची राशि का उपयोग खेती किसानी में ही लगाएंगे ताकि और अधिक से अधिक पैदावार कर सकें।
कोरोना महामारी जैसे संकट की घड़ी में लॉकडाउन के चलते पूरा देश अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे संकट की घड़ी में सरकार द्वारा किसानों की भावनाओं को समझना, उन्हें आर्थिक मजबूती प्रदान करना, जीने की संबलता देना एक महत्वपूर्ण मानवीय निर्णय है। किसान भोलाराम ने खुशी जाहिर करते हुए अपने पूरे परिवार के तरफ से प्रदेश के किसान की भावनाओं को समझने तथा मानवीय निर्णय लेने के लिए भूपेश सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया। -
कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष नगरीय निकाय में आवश्यक सेवायें प्रदान करने वाले कार्यालय एवं प्रतिष्ठान के अतिरिक्त सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, साप्ताहिक हाट-बजार आदि सम्पूर्ण गतिविधियां प्रतिबंधित
कोरिया 24 मई : कोरिया जिले के नगर पालिका क्षेत्र शिवपुर-चरचा में कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर श्री डोमन सिंह के द्वारा नगर पालिका क्षेत्र शिवपुर-चरचा के वार्ड क्रमांक 08 क्वारंटाइन सेंटर शा.क.उ.मा.वि. से 01 कि.मी. की निश्चित परिधि क्षेत्र को पूर्णत लॉकडाउन कर कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है। इसमें पूर्व दिशा में फिल्टर प्लांट, पश्चिम दिशा में शिव मंदिर नाला, उत्तर दिशा में गैस गोडाउन फारेस्ट एरिया एवं दक्षिण दिशा में वार्ड क्रमांक 08 कोरिया नीर तक शामिल है। इस स्थिति में लोगों को अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से उनके घर तक की जायेगी।
नगर पालिका क्षेत्र शिवपुर-चरचा के अन्तर्गत कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष नगरीय निकाय में अति आवश्यक सेवायें प्रदान करने वाले कार्यालय एवं प्रतिष्ठान के अतिरिक्त सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, साप्ताहिक हाट-बजार आदि सम्पूर्ण गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इस दौरान प्रतिबंध से बाहर रखे गए प्रतिष्ठानों एवं सेवाओं की सूची इस प्रकार है - कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं), दवा दुकान, चश्में की दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें।
इसी तरह खाद्य पदार्थ, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय, वितरण, भंण्डारण एवं परिवहन की गतिविधियां, दुग्ध संयत्र (मिल्क प्लांट), न्यूज पेपर हॉकर सुबह 7.00 बजे से सुबह 11.00 बजे तक, घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक, मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें तथा सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन, बिजली, पेयजल पूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम., टेलीकॉम, इंटरनेट सेवायें, आई.टी. आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल, डीजल पंप एवं एल.पी.जी., सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, आवश्यक शासकीय सेवायें, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा, जिले के अंतर्गत स्थित औद्योगिक संस्था एवं ईकाइयों एवं खान के इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। समस्त औद्योगिक संस्था एवं ईकाइयों, जिन्हे उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उपयोग करेंगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशरू पालन अनिवार्य रूप से करेंगी। समस्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करना होगा।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय तथा राज्य शासन के द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे। पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के हॉटस्पाट अथवा कन्टेनमेंट घोषित होने की दशा में गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतरू समाप्त हो जावेगी। पूर्व में जारी शेष आदेश तथा शर्तें यथावत रहेंगी। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी। -
कलेक्टर ने लोगों से की संयम बरतने की अपीलअपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार कन्टेनमेंट जोन के प्रभारी अधिकारी नियुक्त
कोरिया 24 मई : जिले के नगर पालिका क्षेत्र शिवपुर-चरचा के वार्ड क्रमांक 08 क्वारंटाइन सेंटर शा.क.उ.मा.वि. में एक मरीज की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव केस मिलने बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम हेतु नगर पालिका क्षेत्र शिवपुर-चरचा के वार्ड क्रमांक 08 क्वारंटाइन सेंटर शा.क.उ.मा.वि. से 01 कि.मी. की निश्चित परिधि क्षेत्र को कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है। इसमें पूर्व दिशा में फिल्टर प्लांट, पश्चिम दिशा में शिव मंदिर नाला, उत्तर दिशा में गैस गोडाउन फारेस्ट एरिया एवं दक्षिण दिशा में वार्ड क्रमांक 08 कोरिया नीर तक शामिल है।
घोषित कन्टेनमेंट जोन का प्रभारी अधिकारी अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार मोबाइल नंबर 7587371661 को नियुक्त किया गया है। कन्टेनमेंट जोन वार्ड क्रमांक 08 क्षेत्र के संपूर्ण निरीक्षण एवं नियंत्रण हेतु श्रीमती त्रिवेणी देवांगन, खनिज अधिकारी मो. नं. 9755974949 तथा श्री आर.के. गुप्ता, सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बैकुण्ठपुर मो. नं. 9926125691 को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। अनुविभागीय दंडाधिकारी बैकुण्ठपुर श्री ए. एस. पैंकरा मो. नं. 9977922052 को पर्यवेक्षक अधिकारी नियुक्त किया गया है।
नगर पालिका क्षेत्र शिवपुर-चरचा के वार्ड क्रमांक 08 क्वारंटाइन सेंटर शा.क.उ.मा.वि. से 01 कि.मी. परिधि क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुए कलेक्टर द्वारा आदेशित किया गया है कि उक्त चिन्हांकित क्षेत्र में सभी दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा को माध्यम से लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उनके घर तक की जायेगी। सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर किन्हीं भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस द्वारा लगातार क्षेत्र में पेट्रोलिंग की जा रही है एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्विलांस, कान्टैक्ट ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच की कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही क्षेत्र की बेरिकेटिंग हेतु कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बैकुण्ठपुर, आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति एवं सैनेटाइज व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिवपुर-चरचा तथा एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी अनुसार दवा, मास्क आदि उपलब्ध कराने एवं बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैकुण्ठपुर को आदेशित किया गया है। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी लोगों से इस समय में संयम बरतने की अपील की है। जिला प्रशासन द्वारा समुचित इलाज के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। -
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाने के संबंध में जारी किये निर्देश
शासकीय व अर्ध शासकीय कार्यालयों में शहीदों को दो मिनट का मौन धारण कर दी जाएगी श्रद्धांजलि
कोरिया 24 मई : छत्तीसगढ़ में हर वर्ष 25 मई को ’झीरम श्रद्धांजलि दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं कि 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं, सुरक्षा बलों के जवानों और विगत वर्षो में नक्सल हिंसा के शिकार हुए सभी लोगों की स्मृति में 25 मई को प्रतिवर्ष ’झीरम श्रद्धांजलि दिवस’ के रूप में मनाया जायेगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के सभी शासकीय एवं अर्ध शासकीय कार्यालयों में 25 मई को शहीदों की स्मृति में दो मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी जाये तथा यह शपथ ली जाए कि राज्य को पुनः शांति का टापू बनाने के लिए हम सब संकल्पित रहेंगे।
कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु सभी कार्यालय प्रमुखों को पत्र जारी कर 25 मई को प्रातः 11.00 बजे शहीदों की स्मृति में अधीनस्थ कर्मचारियों सहित 2 मिनट का मौन धारण कराते हुए की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है। -
कोरिया : जिले के कौशल विकास प्राधिकरण के नोडल अधिकारी ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवाओं को बेहतर रोजगार दिये जाने हेतु प्रशिक्षार्थियों एवं नियोक्ता फर्मों का पंजीयन रोजगार संगी एप के माध्यम से किया जायेगा। रोजगार संगी एप में पंजीयन हेतु प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर पंजीयन करना होगा, जिसमें प्रशिक्षार्थियों को नवीन रोजगार एवं नियोक्ताओं को विभिन्न कोर्स में प्रशिक्षित युवाओं की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
रोजगार संगी एप में पंजीयन हेतु सर्वप्रथम मोबाईल के प्ले स्टोर में जाकर रोजगार संगी एप को डाउनलोड करना है, तत्पश्चात प्रशिक्षार्थियों को Are you a job seeker पर क्लिक कर Key बटन पर प्रेस कर Register Now में क्लिक करना होगा। इसके बाद यहां उन्हें MMKVY रोल नंबर डालकर Get Detail में क्लिक करना है जहां मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण दिखाई देगा जिसमें रोजगार प्राप्त करनें हेतु जानकारी को अपडेट किया जाना है। ऐसे प्रशिक्षार्थी जिन्होंने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वे रोजगार संगी एप पर अपनी स्वयं की जानकारी अपडेट कर नवीन रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते है। इसके संबंध में अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु कक्ष क्रमांक 25, कार्यालय जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जिला पंचायत कोरिया के कार्यालय अथवा दूरभाष नंबर 0783623407 में सम्पर्क कर सकते हैं। -
कोरिया : जिले के विकासखंड भरतपुर के ग्राम पंचायत बरहोरी के सचिव विकास मिश्रा द्वारा मादक द्रव्य का सेवन कर अनुविभागीय दण्डाधिकारी भरतपुर के निवास स्थान पर देर रात्रि बेवजह शोर एवं अभद्र टिप्पणी के माध्यम से अमानवीय व्यवहार करने पर उन्हें कलेक्टर ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पत्र के अनुक्रम में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत भरतपुर नियत किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर ने छत्तीसगढ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं अन्य सुसंगत नियमों का उल्लंघन करने के कारण छत्तीसगढ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत निलंबन की कार्यवाही की है। - कोरिया 22 मई : जिले के विकासखंड भरतपुर के ग्राम पंचायत बरहोरी के सचिव विकास मिश्रा द्वारा मादक द्रव्य का सेवन कर अनुविभागीय दण्डाधिकारी भरतपुर के निवास स्थान पर देर रात्रि बेवजह षोर एवं अभद्र टिप्पणी के माध्यम से अमानवीय व्यवहार करने पर उन्हें कलेक्टर ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पत्र के अनुक्रम में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत भरतपुर नियत किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर ने छत्तीसगढ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं अन्य सुसंगत नियमों का उल्लंघन करने के कारण छत्तीसगढ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत निलंबन की कार्यवाही की है। - कोरिया 22 मई : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण एवं महामारी के विस्तार को रोकने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में मई माह के हर शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लाॅकडाउन रखने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के परिपालन में राज्य शासन ने मई माह के चतुर्थ शनिवार 23 मई को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में सामान्य अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है।
-
कोरिया 21 मई : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने कोविड-19 के संबंध में तथ्यहीन तथा भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया में प्रसारण न करने की अपील की है तथा ऐसा करते पाये जाने पर उनके विरूध्द एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किये जाने की बात कही। श्री सिंह ने बताया कि चिरमिरी में कोरोना संक्रमित मरीज की पत्नि एवं बच्चे सहित 43 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आयी है। प्रत्येक संपर्क में आये 57 लोगों में से 24 की रिपोर्ट आनी बाकी है।
कलेक्टर ने जिले में पेड क्वारेंटाइन सेंटर की जानकारी देते हुए बताया कि मनेन्द्रगढ में राजस्थान भवन स्टेषन रोड, हरियाणा भवन तहसील के सामने, अग्रसेन धर्मशाला सिविल कोर्ट के पास, श्री रामटेकचंद जैन धर्मषाला भगत सिंह चैक, वीणा लॉज रेल्वे फाटक रोड एवं सेंट्रल लॉज रेल्वे फाटक रोड में पेड क्वारेंटाइन सेंटर बनाये गये हैं। कुल 132 व्यक्तियों की क्षमता है। इसी तरह बैकुण्ठपुर के मंगलम होटल को पेड क्वारेंटाइन सेंटर बनाया गया है। यहां एसी एवं नान एसी कक्ष की सुविधा है। षासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी भी इन क्वारेंटाइन सेंटरों में लगा दी गई है ताकि उन रह रहे लोगों की सतत निगरानी हो सके। - कोरिया 21 मई : कलेक्टर श्री डोमन सिंह के मार्गदर्षन में जिले के सभी क्वारेंटाइन सेंटरांे में भोजन, आवास, बिजली, पानी सहित सभी मूलभूत आवष्यकताओं का समुचित प्रबंध किया गया है। नगर निगम चिरमिरी की आयुक्त सुमन राज ने आज यहां बताया कि क्वारेंटाइन सेंटरों में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा नियमित रूप से वहां रह रहे लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। प्रतिदिन उन सेंटरों का सेनिटाईजेषन तथा टायलेट आदि का साफ सफाई किया जा रहा है।किसी भी व्यक्ति को रहने, खाने जैसी किसी भी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए अधिकारियों द्वारा सतत निरीक्षण किया जा रहा है। सुश्री राज ने बताया कि छोटे बच्चों के लिए दूध, खिचडी आदि की भी व्यवस्था की जा रही है। उन सेंटरों में वहां के स्वयं सेवी संगठनों द्वारा भी विगत दिवस सहयोग करने की मंषा जाहिर की गई थी। इसी तारतम्य में आज स्वयं सेवी संगठनों द्वारा बडा बाजार में बनाये गये क्वारेंटाइन सेंटर में पोहा वितरण किया गया। वहीं एसईसीएल प्रबंधन द्वारा मिक्चर पैकेट का भी वितरण किया गया।