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महासमुंद  मदिरा दुकानें, रेस्टोरेंट एवं होटल बार को 21 अप्रैल 2020 तक बंद रखने के दिए निर्देश

 महासमुंद 15 अप्रैल 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव एवं संक्रमण से आमजनांे को सुरक्षित रखने की दृष्टि से आबकारी एक्ट के तहत् महासमुंद जिले की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें एवं महासमुंद जिले के भण्डागारों तथा रेस्टोरेंट एवं होटल बार को 21 अप्रैल 2020 तक बंद रखने के निर्देश दिए है।

 

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