वन अधिकार पत्र धारक हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से त्वरित लाभान्वित करें: कलेक्टर
महासमुंद : कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वन मण्डलाधिकारी, भू-अभिलेख शाखा के प्रभारी अधिकारी तथा महासमुंद जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) को पत्र प्रेषित कर कहा है कि अनुसूचित जनजाति एवं वन परम्परागत निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं अधिनियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 के वन अधिकार मान्यता प्राप्त हितग्राहियों को सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जारी पत्र मेें कहा है कि वन अधिकार पत्र धारक हितग्राहियों की कृषि भूमि पर शासकीय योजनाओं के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि कर जीवन-यापन में स्थायित्व लाने का प्रावधान हैं। कोविड-19 के संक्रमण के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप लाॅकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में कमी परिलक्षित हो रही हैं, जिसका प्रभाव समाज के कमजोर वर्गों जिनमें वन अधिकार पत्र धारक हितग्राही शामिल हैं। उक्त वन अधिकार पत्र धारक हितग्राहियों की सहायता किए जाने के उद्देश्य से उनके कृषि भूमि में उत्पादकता में वृद्धि से संबंधित विभागीय योजनाओं के द्वारा लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। लाॅकडाउन के समाप्ति के उपरांत त्वरित रूप से ऐसे वर्गों के हितग्राहियों की सहायता किए जाने के उद्देश्य से उनके कृषि भूमि की उत्पादकता में वृद्धि से संबंधित विभागीय योजनाओं से ऐसे वन अधिकार पत्र धारक हितग्राहियों को त्वरित लाभान्वित करें ताकि हितग्राहियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सकें।
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