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नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव 2024 के लिए वार्ड आरक्षण प्रक्रिया संपन्न

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बेमेतरा : नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के आगामी निर्वाचन के लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया आज कलेक्ट्रेट के दृष्टि सभाकक्ष में संपन्न हुई। कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी श्री रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में यह प्रक्रिया छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 (क) के प्रावधानों के तहत आयोजित की गई। जनसंख्या वर्ष 2011 के आधार पर पारदर्शिता पूर्वक लॉटरी के माध्यम से आरक्षण तय किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद बेमेतरा के 21 वार्डों सहित नगर पंचायत नवागढ़, बेरला, भिंभौरी, कुसमी, देवकर, दाढ़ी, साजा, परपोड़ी, और थानखम्हरिया के 15-15 वार्डों का आरक्षण तय किया गया।
 
प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत नगर पालिका परिषद बेमेतरा के वार्डों के आरक्षण से हुई। इसके बाद नगर पंचायतों के वार्डों का आरक्षण तय किया गया। प्रक्रिया के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों का चयन किया गया। सभी संबंधित नागरिकों ने प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता की सराहना की।

वार्ड आरक्षण की स्थिति:

आरक्षण प्रक्रिया के अनुसार, बेमेतरा जिले के नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के वार्डों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और अनारक्षित श्रेणी में विभाजित किया गया। महिलाओं के लिए भी विशेष आरक्षण किया गया।

कलेक्टर ने कहा:

कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने कहा कि “वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और जनहित में की गई है। इससे नागरिकों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा और सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त होंगे।” इस आयोजन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। अब यह आरक्षण आगामी चुनाव प्रक्रिया को सुचारु और निष्पक्ष बनाने में सहायक होगा।

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