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सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नगदी रहित उपचार योजना रू जिले में 11 अस्पताल शामिल

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

 सड़क दुर्घटना का प्रत्येक पीड़ित योजना के अंतर्गत 1.50 लाख रुपये तक के नकदी रहित उपचार का होगा हकदार

जिला प्रशासन के आमजन से इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की अपील की है, ताकि जरूरतमंदों को समय पर इसका लाभ मिले

जशपुरनगर : सड़क दुर्घटना पीड़ितों को नगदी रहित उपचार सुविधा प्रदान करने हेतु नगदी रहित उपचार स्कीम 2025 के अंतर्गत जिले में शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों की सूची जारी कर दी गई है। राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास से जिले के कुल 9 शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों तथा 2 निजी चिकित्सालयों को इस योजना में शामिल किया गया है। इस स्कीम के तहत मोटर यान से हुई सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को दुर्घटना के तिथी से अधिकतम सात दिन की अवधि तक किसी भी नाम निर्दिष्ट अस्पताल में प्रति पीड़ित 01 लाख 50 हजार रुपये तक की नकदी रहित उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी।

योजनानुसार कीसी पीड़ित का उपचार नाम निर्दिष्ट अस्पताल के अतिरिक्त किसी अन्य अस्पताल में किया जाता है तो वह केवल स्थिरीकरण प्रयोजनों के लिए किया जाएगा और यह मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत होगा। राज्य सरकार ऐसे सभी अस्पतालों को जो ट्रामा और पॉली-ट्रामा देखभाल प्रदान करने में सक्षम है। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नाम निर्दिष्ट अस्पतालों के रूप में शामिल करने के लिए सभी आवश्यक उपाय भी करेगी। जिला प्रशासन ने इस योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की अपील की है, ताकि जरूरतमंद नागरिकों को इसका लाभ समय पर मिल सके।

स्कीम में शामिल शासकीय स्वास्थ्य संस्थान

जिला चिकित्सालय जशपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोदाम, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनोरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दुलदुला, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुनकुरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फरसाबहार, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कांसाबेल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पत्थलगांव और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बगीचा शामिल निजी चिकित्सालय हॉलीकॉस हॉस्पिटल कुनकुरी और श्री ए.जी. हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर पत्थलगांव।



 

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