बेमेतरा : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ वर्ष 2020
बेमेतरा 19 जून : केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयेाग से पूर्व वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला बेमेतरा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है जिसके लिये खरीफ वर्ष 2020 में ‘‘एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड‘‘ द्वारा खरीफ की अधिसूचित फसलो का बीमा का कार्य किया जावेगा। फसल बीमा के आवरण में अधिक से अधिक कृषको को सम्मिलित करने हेतु जिले के सभी तहसीलों में प्रचार-प्रसार हेतु बीमा रथ रवाना किये जाने की तैयारी कृषि विभाग द्वारा की जा रही है। बीमा हेतु अधिसूचित ग्रामो के अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी ऋणी एवं अऋणी किसान बीमा आवरण में लावे जायगें। जिसके लिये इन्हे बीमा हेतु प्रति हेक्ट. कुल बीमित राशि का 2ः कृषक प्रीमियम राशि जमा कर बीमा करा सकते है। फसल बीमा का प्रीमियम राशि के रूप में धान सिंचित 900 रू., धान असिंचित एवं सोयाबीन में 720 रू., अरहर 530 रू. प्रति हे. कृषक प्रीमियम राशि देय होगा। योजना क्रियान्वयन हेतु चयनित बीमा कम्पनी बेमेतरा जिले के लिये इफको ‘‘एग्रीकल्चर इंष्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड‘‘ अधिकृत है ।
बीमा हेतु आवश्यक दस्तावेज बी-1, पी-2 अथवा सत्यापित ऋण पुस्तिका की फोटोकापी, आधार कार्ड की फोटोकापी, कृषक का बचत बैंक खाता की फोटोकापी, बीमा फार्म/प्रस्ताव प्रपत्र, बोआई प्रमाण पत्र बटाई/अधिया लेने वाले कृषको को अपने भू स्वामी से बटाई/अधिया लेने हेतु बनवाये गये नोटरी दस्तावेज की फोटोकापी जमा करना अनिवार्य होगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2020 (सभी ऋणी एवं अऋणी कृषको हेतु) बीमा कराने हेतु सभी इच्छुक अऋणी कृषक अपने ग्राम के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा निकटतम कृषि विभाग के कार्यालय से सम्पर्क कर अपनी फसलो का बीमा करा सकते है ।
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