कलेक्टर ने एपीडेमिक डिजीज एक्ट के उल्लघंन पर उप अभियंता अंकित जैन की एक वेतनवृद्धि रोकने का दिया आदेश
कोरिया : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने एपीडेमिक डिजीज एक्ट-1987 के उल्लघंन पर उप संभाग खड़गवां में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उप अभियंता श्री अंकित जैन की आगामी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया है। कोरोना वायरस (कोविड-।9) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु अन्य जिले व प्रदेश से आने वाले व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित करने, सम्यक जांच, अत्यावश्यक वस्तुओं के परिवहन को सुगम बनाने एवं शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों का पालन करवाने ग्राम कोड़ा स्थित अंतर्जिला बेरियर में टीम के साथ कार्य करने कलेक्टर श्री डोमन सिंह के द्वारा आदेशित गया था।
जो निरीक्षण के दौरान दिनांक 04.04.2020 एवं 05.04.2020 को अपने कार्य से अनुपस्थित पाये गये। इस कारण कार्य प्रभावित हुआ है, जो एपीडेमिक डिजीज एक्ट-1987 का उल्लघंन है एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इस संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी जवाब चाहा गया। परन्तु जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम - 1966 के नियम - 10 (चार) के अन्तर्गत श्री अंकित जैन की आगामी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किया गया है।
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