कलेक्टर ने दी जिले के सभी होटलों को क्वारंटाइन सुविधा हेतु, निर्धारित शर्तों के अधीन संचालित किये जाने की अनुमति
कोरिया : राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के परिपालन में कलेक्टर श्री एस एन राठौर द्वारा जिले के सभी होटलों को स्वास्थ्य, पुलिस, शासकीय व स्वास्थ्य कर्मियों, पर्यटकों के आवास व्यवस्था एवं क्वारंटाइन सुविधा हेतु संचालित किये जाने की अनुमति निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है। आवश्यक आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे।
श्वसन शिष्टाचार का पालन करना होगा जैसे - खांसते, छींकते वक्त0 अपना मुॅंह रूमाल या टिशू से ढकना। सार्वजनिक जगह पर थूकना वर्जित होगा। समस्त होटलों में जरूरी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। रेस्टोरेंट के प्रवेश एवं निकासी द्वार में हैण्ड सेनेटाईजर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था, सिर्फ ंेलउचजवउंजपब व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति तथा सभी व्यक्तियों को फेस कवर या मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है।
स्टॉफ, वेटर को मास्क व दस्तानें पहनना एवं अन्य सावधानी बरतना अनिवार्य होगा। परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा वैलेट पार्किंग से संबंधित कर्मचारी मास्क, फेस कवर तथा दस्तानें के साथ कार्य करेंगे एवं वाहन का सैनेटाईजेशन करना अनिवार्य होगा। आगन्तुकों के लिये प्रवेश एवं निकास के लिये पृथक व्यवस्था करनी होगी। वैकल्पिक चरणों पर एक व्यक्ति के नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। होटल में आने वाले गेस्ट का सम्पूर्ण विवरण के साथ-साथ आई.डी. एवं स्वघोषण फार्म भरवाना जरूरी होगा।
कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव हेतु आवश्यक जानकारी पोस्टर, पम्पलेट, ऑडियो-वीडियो क्लिप फ्लेक्स का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य होगा। रिशेप्सन में हैण्ड सैनेटाईजर रखना, आर्डर एवं भुगतान एवं चेक ईन, चेक ऑउट हेतु डिजिटल मोड (ई-वालेट), क्यू-आर कोड या ऑनलाईन फार्म का उपयोग, डिस्पोजेबल मीनू का उपयोग किया जाये। सप्लाईज, इनवेन्ट्री एवं माल को संभालते वक्त आवश्यक सावधानी बरतने तथा सभी अतिथियों और कार्यरत कर्मचारी उचित रूप से फेस कवर या मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। कपड़े की नेपकिन की बजाय अच्छे गुणवत्ता के डिस्पोजेबल पेपर नेपकिन, बफे सर्विस में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, डाईन ईन सर्विस के बजाय रूम सर्विस, टेक-अवे को प्रोत्साहित करना अनिवार्य होगा। फूड डिलेवरी वाले कर्मचारी फूड पैकेट को ग्राहक के दरवाजे पर छोड़ेंगे, होटल में आपसी सम्पर्क हेतु इंटर-कॉम या मोबाईल फोन का उपयोग करना अनिवार्य होगा। बच्चों के खेलने के क्षेत्र बंद रहेंगे। एसी व वेन्टिलेशन ब्च्ॅक् के प्रावधानों के अनुसार 24 से 30 डिग्री तापमान एवं रिलेटिव हयूमिडिटी 40 से 70 प्रतिशत होगा।
परिसर के सभी शौचालयों में हाथ एवं पैर धोने एवं पानी पीने की जगह गेस्ट सर्विस एरिया एवं कॉमन एरिया की सफाई एवं सैनेटाईजेशन तथा फेस कवर, मास्क, दस्तानें का उपयोग उपरांत विधिवत निपटान करना अनिवार्य होगा। समय-समय पर सभी वॉश रूम की सफाई तथा ग्राहकों के जाने के बाद रूम का साफ-सफाई एवं सैनेटाईजेशन करना अनिवार्य होगा। रसोई में कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है।
यदि परिसर में कोरोना से संक्रमित संदिग्ध या पाजीटिव होने की पुष्टि होती है तो बीमार व्यक्ति को ऐसे कमरे या क्षेत्र में रखें, जहां वह दूसरों से अलग रह सकें। व्यक्ति को मास्क, फेस कवर दिया जावे जब तक उसकी जांच चिकित्सक द्वारा न कर ली गई हो। तत्काल करीबी अस्पताल, क्लिनिक, राज्य या जिला हेल्पलाईन पर सूचना देवें। रिस्क एसेसमेंट नामित चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जावेगा और उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी। पाजीटिव होने की पुष्टि हो जाती है तो साफ-सफाई एवं सेनेटाईजेशन करना अनिवार्य होगा। स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेशिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के हॉटस्पाट या कन्टेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी।
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