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कोरिया:  नगर पालिक निगम चिरमिरी का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित
कोरिया: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु छत्तीसगढ़ षासन द्वारा जारी निर्देषों के अनुसार कलेक्टर श्री एस एन राठौर द्वारा नगर पालिक निगम चिरमिरी के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोशित किया गया है। इस क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 23 जुलाई 2020 से 29 जुलाई 2020 की रात्रि 12 बजे तक निष्चित गतिविधियों पर रोक लगायी गयी है।

जिले के नगर पालिक निगम चिरमिरी क्षेत्र में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें जिसमें निजी बसें, टैक्सी, आटो रिक्षा, ई-रिक्षा, रिक्षा इत्यादि भी षामिल है के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन को जो इस आदेष के अंतर्गत आवष्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवष्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।

नगर पालिक निगम चिरमिरी क्षेत्र में आवष्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर सभी सीमाओं को सील करते हुए सिर्फ वाणिज्यिक कार्गो परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में (रात में भी) दी गई है। नगर पालिक निगम चिरमिरी क्षेत्र की ‘ब‘ भाग को छोड़कर सभी दुकानें व्यवसायिक प्रतिश्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी संपूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगी।
नगर पालिक चिरमिरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाईयों को निम्न षर्तो के अधीन छूट रहेगी।

यथासंभव श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री/इकाईयों के अंदर करनी होगी। आवष्यकता पड़ने पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री/इकाईयों को स्वयं करनी होगी। संक्रमण विस्तार को दृश्टिगत रखते हुये भारत सरकार, राज्य षासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समस्त निर्देषों का अक्षरषः पालन सुनिष्चित करना होगा। इन इकाईयों से धनात्मक मरीजों की पहचान होने पर ईलाज पर होने वाले समस्त व्ययों का वहन इन इकाईयों को ही करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले संस्थान/इकाईयों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटल स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।

विदेष से आने वाले सभी नागरिक/अन्य राज्यों से आये हुए नागरिक जो होम कोरोनटाइन की निगरानी में रखे गए है उन्हें यह निर्देषित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित कोरोन्टाइन अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिये वे स्वंय जिम्मेदार होंगे।
 
सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवष्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिषा-निर्देषों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में दो से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी षामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।
प्रतिबंधों से बाहर रखे गये कार्यालय एवं प्रतिश्ठान

फेस मास्क के उपयोग तथा सोषल/फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर छ0ग0 षासन द्वारा जारी दिषा निर्देषों का अनिवार्य रूप से पालन करने की षर्त पर आवष्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/प्रतिश्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता है।

पंजीयन कार्यालय (ऐप-पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने की षर्त पर), भारत सरकार एवं राज्य षासन के अधीनस्थ कार्यालय, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवाएं (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी षामिल है।), दवा दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा-जाकर फल सब्जी विक्रय करने वाले व्यक्तियों को विक्रय करने की अनुमति प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। स्थायी दुकानों/स्थानों पर विक्रय करने वाले व्यक्तियों को किराना, फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन संबंधी गतिविधियों की अनुमति प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। दुग्ध संयंत्र घर पर जाकर दूध बाटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हाकर प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त होगें।

मास्क, सेनेटाइजर, दवाईयां, एटीएम, वाहन, एलपीजी गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवष्यक वस्तुयें/सेवाये जो इस आदेष मे ंउल्लेखित हो को परिवहन करने वाले वाहन, बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगर पालिक निगम सेवायें जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी षामिल है। अग्निषमन सेवायें, एटीएम, टेलीकाॅम, इंटरनेट सेवायें, आई.टी आधारित सेवायें, मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल, डीजल पंप एवं एलपीजी, सीएनजी गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियों। एलपीजी घर पहुंच सेवा सहित। पषु चारा, पोस्टल सेवायें, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवष्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, टेक अवे, होम डिलीवरी, रेस्टोरेंट, पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवायें, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेष, बायलर आदि हो) सीमेंट, स्टील, षक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवष्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृश्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य षासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देषो का अक्षरषः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।  न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित ऐजेंसियों सहित कृशि उत्पादों के उपार्जन में षामिल ऐजेंसियां जिसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य षासन द्वारा अधिसूचित मंडियां भी षामिल है।

प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, राज्य सरकार द्वारा विषेश आदेष से निर्धारित कोई सेवा, नगर पालिक निगम चिरमिरी सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त षासकीय एवं अषासकीय बैकों के लिए निर्देष जारी किए हैं कि सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवष्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृश्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहें निर्देषों का अक्षरषः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। सभी बैंको के प्रबंधन द्वारा कर्मचरियों के सामुहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नही करायी जायेगी। सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेष देंगे। बैेंक द्वारा संचालित एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिष्चित की जायेगी।
 
निजी प्रतिश्ठान जो उपरोक्त वर्णित गतिविधियों के लिए वांछनीय है एवं कोविड-19 के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित हैं खुले रहेंगे, ऐसे संबंधित प्रतिश्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिष्चित करेंगे। आदेष का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिश्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दण्डनीय होंगें। उपरोक्त वर्णित गतिविधियों में संषय उत्पन्न होने पर जिला मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होगा।
 

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