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कोरिया 11 जून : कोरिया जिले के संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच हेतु प्रेषित किये गये थे जिसके तहत नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर के स्कूलपारा में एक मरीज की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव पाये जाने के बाद पूर्व में घोषित कन्टेनमेंट जोन में कलेक्टर श्री एस एन राठौर द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर के स्कूलपारा में मरीज के घर से पूर्व दिशा में पशु चिकित्सालय तक (100 मीटर), पश्चिम दिशा में महामाया किराना दुकान (100 मीटर), उत्तर दिशा में मिशन अस्पताल (200 मीटर) तथा दक्षिण दिशा में जैन मंदिर से रामधनी गुप्ता के घर तरफ जाने वाला मार्ग (150 मीटर) तक के क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन के संबंध में पूर्व जारी आदेश यथावत् रहेंगे।
इसी तरह बैकुण्ठपुर स्थित पेड कोरेन्टाईन सेन्टर होटल श्री मंगलम, बैकुण्ठपुर से प्रेषित किये गये एक मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजीटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण एवं फैलाव को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर श्री राठौर द्वारा पेड कोरेन्टाईन सेन्टर होटल श्री मंगलम से 10 मी. सील करते हुए कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिसमें पूरब दिशा में मुख्य मार्ग फुटपाथ सीमा तक, पश्चिम दिशा में रिक्त भूमि, उत्तर दिशा में उपकार मोबाइल शॉप की दीवार तक, तथा दक्षिण दिशा में मां पान भण्डार की दीवार तक का क्षेत्र शामिल है।
ग्राम पंचायत रामपुर (ज) क्षेत्र में स्थित - नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर के कोरेन्टाईन सेंटर केन्द्रीय विद्यालय रामपुर, के एक मरीज पॉजीटिव पाये जाने के कारण ग्राम पंचायत रामपुर (ज) क्षेत्र में स्थित - नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर के कोरेन्टाईन सेंटर केन्द्रीय विद्यालय के सम्पूर्ण परिसर (स्कूल बाउण्ड्री) को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त क्षेत्रों में आम नागरिकों की सामान्य रूप से आवाजाही पूर्ण रूप प्रतिबंधित रहेगी। घोषित समस्त कन्टेरनमेंट जोन के प्रभारी अधिकारी के रूप में अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार मो.नं - 7587371661 को नियुक्त किया गया है। -
कोरिया 11 जून : कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के दौरान राज्य में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता, भण्डारण एवं इनके सुचारू वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्यालय, जिला पंचायत रायपुर में खाद्य विभाग का राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम बनाया गया है। उक्त कन्ट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 0771-2882113 है। राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, के सचिव श्री कमलप्रीत सिंह के द्वारा जारी परिपत्र में यह जानकारी दी गयी है।
कन्ट्रोल रूम में 02 पृथक-पृथक पालियों में कार्य करने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है एवं संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को नियत पालियों में अपनी अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए निर्धारित दायित्वों का पालन करने कहा गया है। - केवल टेक अवे की होगी अनुमतिसामाजिक एवं शारीरिक दूरी का पालन करना, फेस कवर व मास्क का उपयोग करना अनिवार्य
कोरिया 11 जून : कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर के द्वारा कोरिया जिले के समस्त रेस्टोरेंट (केवल टेक अवे की अनुमति) को सुबह 7.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति निर्धारित शर्तों के अधीन दी गई है। इस दौरान सामान्य आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घर पर ही रहने का सलाह दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कलेक्टर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में आगामी 16 अगस्त 2020 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई है।
जिले की समस्त जनता को सामान्य निवारक उपाय को अपनाना होगा जो कि कोविड-19 से संक्रमण के खतरे को कम करते हैं, इन उपायों में कम से कम 6 फीट की सामाजिक एवं शारीरिक दूरी का पालन करना, फेस कवर व मास्क का उपयोग करना अनिवार्य रूप से शामिल है। बार-बार साबुन से हाथ धोना (कम से कम 40 से 60 सेकेण्ड के लिये) एवं एल्कोहॉल आधारित हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग (कग से कम 20 सेकेण्ड के लिये) अनिवार्य है। श्वसन शिष्टाचार का पालन करना जैसे - खांसते या छींकते वक्त अपना मुंह रूमाल या टिशू से ढकना, स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और राज्य एवं जिला हेल्पलाईन नम्बर में जल्द से जल्द किसी भी तरह की स्वास्थ्य में खराबी की सूचना देना होगा। सार्वजनिक जगह पर थूकना वर्जित होगा। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
किसी भी स्थिति में रेस्टोरेंट में बैठ के खाने की अनुमति नहीं होगी। केवल टेक-अवे प्रणाली की अनुमति होगी। फूड डिलीवरी वाले कर्मचारी फूड पैकेट को उपभोक्ता या ग्राहक के दरवाजे पर छोड़ेंगे। होम डिलीवरी से संबंधित कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। आगन्तुकों के लिये प्रवेश एवं निकास के लिए पृथक-पृथक व्यवस्था, सभी व्यक्तियों को फेस कवर व मास्क का उपयोग तथा कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव हेतु आवश्यक जानकारी पोस्टर, पम्पलेट ऑडियो-वीडियो क्लिप, फलेक्स का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य होगा।
सामाजिक व शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। वृद्ध, गर्भवती एवं मेडिकल कंडीशन वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। वैलेट पार्किंग से संबंधित कर्मचारी मास्क, फेस कवर, दस्तानें के साथ कार्य करेंगे। सप्लाईज, इनवेन्ट्री एवं माल को, सभालते वक्त आवश्यक सावधानी बरतना जरूरी होगा, कम से कम 6 फीट की सामाजिक एवं शारीरिक दूरी का पालन करना, डिस्पोजेबल मीनू, पेपर एवं नेपकिन का उपयोग करना, एलिवेटर तथा लिफ्ट में भी सामाजिक एवं शारीरिक दूरी का पालन, एसकेलेटर का उपयोग करते वक्त वैकल्पिक चरणों पर एक व्यक्ति के नियम को पालन करना, एसी एवं वेन्टिलेशन सी.पी.डब्लू.डी के प्रावधानों के अनुसार 24 से 30 डिग्री तापमान एवं क्लिेटिव हयूमिडिटी 40 से 70 प्रतिशत, भारी जमाव व मंडली प्रतिबंधित, परिसर के सभी शौचालयों में हाथ व पैर धोने एवं पानी पीने की जगह में सेनेटाईजेशन करना, फेस कवर तथा मास्क का उपयोग करना, समय-समय पर सभी वाॅशरूम की सफाई, स्टाॅफ एवं वेटर को मास्क, दस्ताने पहनना एवं अन्य सावधानी बरतना अनिवार्य, आर्डर एवं भुगतान हेतु डिजिटल मोड ई-वालेट का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाना, रसोई में कर्मचारियों को सामाजिक एवं शारीरिक दूरी का पालन करना, विशिष्ट मार्किग के द्वारा कतार का प्रबंधन एवं सामाजिक एवं शारीरिक दूरी, फेस कवर एवं मास्क, दस्ताने का उपयोग उपरांत विधिवत निपटान करना अनिवार्य होगा तथा बच्चों के खेलने के क्षेत्र बंद रहेगें।
यदि परिसर में कोरोना से संक्रमित संदिग्ध या पाजीटिव होने की पुष्टि होती है तो बीमार व्यक्ति को ऐसे कमरे या क्षेत्र में रखे जहां वह दूसरों से अलग रह सकें। तत्काल करीबी अस्पताल, क्लिनिक, राज्य या जिला हेल्पलाईन पर सूचना दें। रिस्क एसेसमेंट नामित चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा और उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश के माध्यम से जिले के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेनमेंट जोन से संबंधित जारी आदेश यथावत रहेंगे। स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। भारत सरकार के भारत शासन, राज्य शासन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, निर्देश एवं एडवाइजरी सहित उपरोक्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के हॉटस्पाट अथवा कन्टेनमेंट घोषित होने की दशा में गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी। उन्होंने बताया कि आदेश का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। -
कोरिया 11 जून : जिले के विकासखंड बैकुण्ठपुर के ग्राम पंचायत सागरपुर स्थित झुमका डेयरी इकाई परिसर में अलाभप्रद गायों की नीलामी 12 जून को प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक की जायेगी। इस हेतु इच्छुक आम नागरिक निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए पशु चिकित्सा सेवाएं के उपसंचालक के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
- कोरिया 09 जून : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एस.एन.राठौर ने राज्य षासन से प्राप्त निर्देषों एवं षर्तो के अनुरूप जिले के समस्त धार्मिक एवं पूजा स्थलों को प्रातः 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति षर्तो के अधीन दी है। उन्होनें बताया कि धार्मिक एवं पूजा स्थलों में इन षर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा। धार्मिक एवं पूजा स्थलों के प्रवेष एवं निकासी द्वार में हैण्ड सेनेटाईजर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था, आगन्तुकों के लिये प्रवेष एवं निकास के लिए पृथक-पृथक व्यवस्था, कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव हेतु आवष्यक जानकारी पोस्टर, पम्पलेट, आडियो-वीडियो, क्लिप, फ्लेक्स का सार्वजनिक प्रदर्षन किया जाना अनिवार्य होगा। व्यक्ति अपने जूते एवं चप्पल वाहन पर धार्मिक स्थल के बाहर उतारकर प्रवेष करेंगे, परिसर के अंदर या बाहर प्रतिश्ठानों एवं दुकानों को सामाजिक एवं षारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। विषिश्ट मार्किग के द्वारा कतार का प्रबंधन, कम से कम 6 फीट की सामाजिक एवं षारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। लोगो को परिसर में प्रवेष करने से पहले अपने हाथ, पैर को साबुन से धोना अनिवार्य होगा, बैठक व्यवस्था में भी सामाजिक एवं षारीरिक दूरी का पालन करना होगा। एसी एवं वेन्टिलेषन सी.पी.डब्लू.डी के प्रावधानों के अनुसार 24 से 30 डिग्री तापमान एवं रिलेटिव हयूमिडिटी 40 से 70 प्रतिषत होगा।
मूर्तियों, पवित्र पुस्तकों आदि को स्पर्ष करने की अनुमति नही होगी। भारी जमाव एवं मंडली प्रतिबंधित होगी, रिकार्डेड भक्ति संगीत एवं गाने चलाने की अनुमति होगी किन्तु गायन समूह की अनुमति नही होगी। एक दूसरे से भेट के समय षारीरिक सम्पर्क से बचना होगा, सार्वजनिक मैट एवं चटाई का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। व्यक्तियों को अपने प्रार्थना की चटाई, कपड़े आदि स्वंय लेकर आना अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थान पर जैसे-प्रसाद, फूल आदि के चढ़ावे या वितरण तथा पवित्र जल का वितरण एवं छिडकाव आदि की अनुमति नही होगी। सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्नदान आदि में खाद्यान्न बनाते एवं वितरण करते समय सामाजिक एवं षारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
उन्होनंे बताया कि षासन द्वारा जारी आदेषो एवं निर्देषों का उल्लघंन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्व आपदा प्रबधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संिहत 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। -
कोरिया 09 जून : जिला खाद्य अधिकारी ने आज यहाॅ बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना अंतर्गत प्रवासी व्यक्तियों/श्रमिकों, अन्य राज्यों के प्रवासी व्यक्तियों जो जिले में फसे हुए है एवं जिले में निवास कर रहे अन्य राज्यों के प्रवासी व्यक्तियों/श्रमिकों को जिनके पास किसी भी योजना अंतर्गत राषनकार्ड नही है उन्हें माह मई एवं जून 2020 में प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न एवं एक किलो चना प्रति परिवार प्रतिमाह संबंधित षासकीय उचित मूल्य की दुकानों से निःषुल्क प्रदाय किया जाएगा है। इस हेतु अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु जिले में कोविड-19 के संबंध में संचालित कंट्रोल रूम के दूरभाश क्रमांक 07836-232330 में सम्पर्क कर सकते है या विभागीय जनभागीदार वेबसाईट ीजजचेरूध्धींकलंण्बहण्दपबण्पदध्बजपज्रमदध्बपजप्रमदीवउमण्ंेचग पर जाकर आॅनलाईन पंजीयन तथा संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय से सम्पर्क कर सकते है। प्रवासी व्यक्तियों/श्रमिकों के पंजीयन हेतु आधार नम्बर उपलब्ध नही होने की स्थिति में आधार पंजीयन पर्ची, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, पैनकार्ड, किसान फोटो पासबुक, किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके षासकीय पत्र पर जारी फोटो सहित कोई पहचान पत्र आवष्यक है। आत्मनिर्भर भारत योजना माह मई एवं जून 2020 के लिए संचालित है।
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समय-सीमा की बैठक संपन्न
कोरिया 09 जून : कलेक्टर श्री एस.एन.राठौर की अध्यक्षता में आज यहां जिला कलेक्ट्रोरेट के सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक सम्पन्न हुई। उन्होनें बैठक में उपस्थिति अधिकारियों से कल 10 जून को प्रातः 11 बजे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में विडिया काफ्रेंस के माध्यम होने वाले कलेक्टर कांफ्रेंस की तैयारी के संबंध में चर्चा करते हुए आवष्यक निर्देष दिये। उन्होनें सभी विभागों के लंबित एवं निराकृत प्रकरणों की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को लंबित आवेदनों का यथाषीघ्र निराकरण करने के निर्देष दिये। कलेक्टर ने जिले के सभी 77 नवीन ग्राम पंचायतों में पंचायत सह-पीडीएस भवन बनाएं जाने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देषित किया। उन्होनें बताया कि विकासखण्ड बैकुण्ठपुर में 19, सोनहत में 10, मनेन्द्रगढ़ 15, भरतपुर में 20 एवं खड़गवां के 13 ग्राम पंचायतों में पंचायत सह-पीडीएस भवन बनाए जायेगें। उन्होनें अधिकारियों के कहा कि सूचना का अधिकारी एवं लोक सेवा गांरटी अधिनियम का डिस्प्ले कार्यालयों में अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
बैठक में उन्होनें नरवा, गरवा, घुरवा बाडी योजना की प्रगति, हाट बाजार क्लीनिक योजना, इंग्लिस मीडियम स्कूल, षहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, सुपोशण अभियान, ग्रामीण भूमिहीन मजदूर परिवारों को चिन्हांकन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, लघु वनोपजों का संग्रहण, वन अधिकारी अधिनियम, खाद्य प्रसंस्करण/लघु वनोपज प्रंसस्करण, धान के बदले अन्य फसलों को बढ़ावा देने हेतु कार्य, षालाओं के रंग-रोगन/आवष्यक मरम्मत कराना, मनरेगा-प्रगति,, 7500 वर्ग फुट भूमि का आबंटन/नियमितिकरण, षहरी स्लम पट्टो का नवीनीकरण/फ्री होल्ड करना, स्कैप का डिस्पोजल, षासकीय हाॅस्टल/आश्रम अन्य आवासीय भवनों में आवष्यक सुविधाओं की उपलब्धता सभी सामग्रियों का प्रदाय, स्कूलों और आश्रमों को साफ-सुथरा कर सामान्य संचालन के लिए तैयार करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, षासन के विभिन्न विभागों, निगमों, मंडलों के आधिपत्य की अनुपयोगी भूमि का चिन्हांकन, जिसका व्यावसायिक उपयोग हो सकता हो, कोविड संकट के दौरान राज्य में वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के बनाए गए राषन कार्ड, जाॅब कार्ड, लेबर कार्ड आदि की संख्या एवं वर्शा ऋतु में प्रदेष में वृहत पैमाने पर वृक्षारोपण की तैयारी के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। इस अवसर पर बैकुण्ठपुर वनमण्डल के के डी.एफ.ओ श्री राजेष चंदेले, मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल के डी.एफ.ओ श्री वी.एन.झ्ाा, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती तुलिका प्रजापति, अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार, डिप्टी कलेक्टर एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। - कोरिया 09 जून : कलेक्टर श्री एस.एन.राठौर की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रोरेट के सभा कक्ष में प्रदेश के विकासखण्ड स्तरीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आई.टी.आई के साथ समन्वय करके आवश्यकतानुरूप रोजगारमुखी व्यावसायिक शिक्षा दिये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में एस.ई.सी.एल के अधिकारियों एवं उद्योगो के संचालक तथा प्रोपराईटरो को विकासखण्ड स्तरीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आई.टी.आई के साथ रोजगारमुखी व्यवसायिक शिक्षा के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी द्वारा जारी आदेश के तारतम्य में आई.टी.आई में संचालित व्यवसायों की जानकारी प्रदान की गई। उद्योेग संचालकों/प्रोपराईटरों से उनके उद्योगों में वर्तमान में वंाछित व्यवसायों की जानकारी ली गई एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने हेतु जिले की आवश्यकतानुसार व्यवसायों के प्रस्ताव प्राप्त किये गये।
बैठक में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कटगोडी द्वारा वेल्डर, कम्प्यूटर हार्डवेयर एण्ड नेटवर्क मेन्टेनेस, सोलर टेक्निशियन (इलेक्ट्रिकल), शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मनेन्द्रगढ़ द्वारा इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक (रेफ्रिजरनेशन एण्ड एयरकंडिशनर), प्लंबर, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खड़गवां में (बिल्डिंग कॅन्शट्रकटर), टर्नर, मैकेनिक (डीजल), शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बैकुण्ठपुर में मैकेनिक आॅटो इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्राॅनिक्स, सीट मेटल वर्कर, कम्प्यूटर आॅपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग अस्टिेन्ट एवं शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भरतपुर द्वारा सीविंग टेक्नोलाॅजी, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर शुरू करने हेतु सहमति व्यक्त की गई। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यो के द्वारा बताया गया कि अस्थायी लैब निर्माण, आवश्यक टूल्स एवं मशीनरी क्रय हेतु आवश्यक राशि की आवश्यकता है जिसे प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाना है। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अहिरवार, एस.ई.सी.एल बैकुण्ठपुर, चिरमिरी, हसदेव क्षेत्र के महा प्रबंधक, जिला रोजगार अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला क्रेडा अधिकारी, शासकीय आई.टी.आई के प्राचार्यगण एवं राज मोटर्स मनेन्द्रगढ़, चावड़ा इंजिनियरिंग मनेन्द्रगढ़, जय अम्बे फ्लोर मिल मनेन्द्रगढ़, बनारसी फ्रेब्रिकेटर्स चैनपुर, अमरकंटक कोल्ड स्टोरेज मनेन्द्रगढ़, श्री महामाया कोल्ड स्टोरेज मनेन्द्रगढ़, साकेत प्रोडक्टस एण्ड रोलिंग मिल प्राईवेट लिमिटेड, मालती एग्रो कृषि उपयंत्र मनेन्द्रगढ के संचालक सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। - कोरिया 08 जून : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सत्य नारायण राठौर के द्वारा जिला मुख्यालय बैकुण्ठपुर स्थित स्कूलपारा में होम क्वारेंटाइन किये गये मरीज का जांच रिपोर्ट पाजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम हेतु उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए उसके आस पास के 1 कि.मी. की परिधि क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया है।
कलेक्टर द्वारा स्कूलपारा के आस पास के 01 किमी. परिधि क्षेत्र में पूर्व दिशा में जिला अस्पताल बैकुण्ठपुर, पश्चिम दिशा में सुदीप अग्रवाल सुजुकी शो रूम बैकुण्ठपुर, उत्तर दिशा में ई0एल0चर्च बैकुण्ठपुर तथा दक्षिण दिशा में डबरीपारा शर्मा फर्नीचर दुकान बैकुण्ठपुर की सीमा तक पूर्णतः लॉकडाउन कर कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है।
कलेक्टर श्री राठौर ने स्कूलपारा के अंतर्गत कन्टेनमेंट जोन के कारण संपूर्ण नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर में आवश्यक सेवाओं में दी जाने वाली छूट को प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही अतिआवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने अधिकारियों को दायित्व भी सौंप दिया है। जिसके अनुसार तहसीलदार बैकुण्ठपुर, खाद्य निरीक्षक बैकुण्ठपुर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं गृह निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक निर्माण एवं लोक निर्माण विद्युत यांत्रिकी विभाग के अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभागीय दंडाधिकारी बैकुण्ठपुर के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। -
कोरिया 08 जून : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सत्य नारायण राठौर के द्वारा जिला मुख्यालय बैकुण्ठपुर स्थित स्कूलपारा में होम क्वारेंटाइन किये गये मरीज का जांच रिपोर्ट पाजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम हेतु उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए उसके आस पास के 1 कि.मी. की परिधि क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया है।
कलेक्टर द्वारा स्कूलपारा के आस पास के 01 किमी. परिधि क्षेत्र में पूर्व दिशा में जिला अस्पताल बैकुण्ठपुर, पश्चिम दिशा में सुदीप अग्रवाल सुजुकी शो रूम बैकुण्ठपुर, उत्तर दिशा में ई0एल0चर्च बैकुण्ठपुर तथा दक्षिण दिशा में डबरीपारा शर्मा फर्नीचर दुकान बैकुण्ठपुर की सीमा तक पूर्णतः लॉकडाउन कर कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर श्री राठौर ने स्कूलपारा के अंतर्गत कन्टेनमेंट जोन में आम नागरिकों का सामान्य रूप से आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। -
कोरिया 08 जून : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सत्य नारायण राठौर के द्वारा जिला मुख्यालय बैकुण्ठपुर स्थित स्कूलपारा में होम क्वारेंटाइन किये गये मरीज का जांच रिपोर्ट पाजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम हेतु उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए उसके आस पास के 1 कि.मी. की परिधि क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया है।
कलेक्टर द्वारा स्कूलपारा के आस पास के 01 किमी. परिधि क्षेत्र में पूर्व दिशा में जिला अस्पताल बैकुण्ठपुर, पश्चिम दिशा में सुदीप अग्रवाल सुजुकी शो रूम बैकुण्ठपुर, उत्तर दिशा में ई0एल0चर्च बैकुण्ठपुर तथा दक्षिण दिशा में डबरीपारा शर्मा फर्नीचर दुकान बैकुण्ठपुर की सीमा तक पूर्णतः लॉकडाउन कर कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर श्री राठौर ने क्षेत्र के संपूर्ण निरीक्षण एवं नियंत्रण हेतु पालिका परिषद बैकुण्ठपुर के उप अभियंता श्री शुभेन्दु श्रीवास्तव एवं राजस्व उप निरीक्षक मो. इशहाक खान को प्रभारी अधिकारी तथा अनुविभागीय दंडाधिकारी बैकुण्ठपुर को पर्यवेक्षक अधिकारी नियुक्त किया गया है। -
कोरिया 08 जून : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सत्य नारायण राठौर के द्वारा जिला मुख्यालय बैकुण्ठपुर स्थित स्कूलपारा में होम क्वारेंटाइन किये गये मरीज का जांच रिपोर्ट पाजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम हेतु उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए उसके आस पास के 1 कि.मी. की परिधि क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया है। कलेक्टर द्वारा स्कूलपारा के आस पास के 01 किमी. परिधि क्षेत्र में पूर्व दिशा में जिला अस्पताल बैकुण्ठपुर, पश्चिम दिशा में सुदीप अग्रवाल सुजुकी शो रूम बैकुण्ठपुर, उत्तर दिशा में ई0एल0चर्च बैकुण्ठपुर तथा दक्षिण दिशा में डबरीपारा शर्मा फर्नीचर दुकान बैकुण्ठपुर की सीमा तक पूर्णतः लॉकडाउन कर कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है।
कलेक्टर श्री राठौर ने कंटेनमेंट जोन स्कूलपारा को छोडकर शेष क्षेत्र में अतिआवश्यक प्रतिष्ठानों एवं सेवाओं को प्रतिबंध से बाहर रखे हैं। जिसके अंतर्गत कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं), दवा दुकान, चश्में की दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।इसी तरह खाद्य पदार्थ, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय, वितरण, भंण्डारण एवं परिवहन की गतिविधियां, दुग्ध संयत्र (मिल्क प्लांट), न्यूज पेपर हॉकर सुबह 7.00 बजे से सुबह 11.00 बजे तक, घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 7.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक, मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें तथा सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन, बिजली, पेयजल पूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम., टेलीकॉम, इंटरनेट सेवायें, आई.टी. आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल, डीजल पंप एवं एल.पी.जी., सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, आवश्यक शासकीय सेवायें, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा, जिले के अंतर्गत स्थित औद्योगिक संस्था एवं ईकाइयों एवं खान को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। समस्त औद्योगिक संस्था एवं ईकाइयों, जिन्हे उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उपयोग करेंगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगी। समस्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति सुबह 7.00 से सायं 7.00 बजे तक रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करना होगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय तथा राज्य शासन के द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे। पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के हॉटस्पाट अथवा कन्टेनमेंट घोषित होने की दशा में गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी। पूर्व में जारी शेष आदेश तथा शर्तें यथावत रहेंगी। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी। -
कोरिया 08 जून : छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड जिला कोरिया के जिला प्रबंधक ने एक दैनिक समाचार पत्र में कल 7 जून को छपी खबर खाद्य विभाग की लापरवाही से बच्चों को नहीं मिल पा रहा सूखा राषन के संबंध में आज यहां बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण काल में ग्रीश्म अवकाष में मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत सूखा राषन दिये जाने के लिए जिला षिक्षा अधिकारी द्वारा विगत 2 जून 2020 की स्थिति में जुलाई 2020 माह का आबंटन जारी किया गया था। टेक्नीकल त्रुटि के कारण नेट से डीओ जारी नहीं हो पा रहा था। दिनांक 5 जून 2020 से मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत जुलाई 2020 माह का आबंटन का आनलाईन डीओ बनना प्रारंभ हुआ तथा भण्डारण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा जिले के सभी षासकीय उचित मूल्य के दुकानों में जल्द से जल्द भण्डारण पूर्ण कर लिया जायेगा।
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कोरिया 08 जून : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सत्य नारायण राठौर के द्वारा जिला मुख्यालय बैकुण्ठपुर स्थित स्कूलपारा में होम क्वारेंटाइन किये गये मरीज का जांच रिपोर्ट पाजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम हेतु उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए उसके आस पास के 1 कि.मी. की परिधि क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया है।
कलेक्टर द्वारा स्कूलपारा के आस पास के 01 किमी. परिधि क्षेत्र में पूर्व दिशा में जिला अस्पताल बैकुण्ठपुर, पश्चिम दिशा में सुदीप अग्रवाल सुजुकी शो रूम बैकुण्ठपुर, उत्तर दिशा में ई0एल0चर्च बैकुण्ठपुर तथा दक्षिण दिशा में डबरीपारा शर्मा फर्नीचर दुकान बैकुण्ठपुर की सीमा तक पूर्णतः लॉकडाउन कर कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है।
कलेक्टर श्री राठौर ने स्कूलपारा के अंतर्गत घोषित कन्टेनमेंट जोन में आपात सहायता हेतु बैकुण्ठपुर के अनुविभागीय दंडाधिकारी श्री ए एस पैकरा मोबाईल नंबर 9977922052, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री धीरेन्द्र पटेल मोबाईल नंबर 9993072868, तहसीलदार श्रीमती ऋचा सिंह मोबाईल नंबर 8889521806, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री चन्द्रशेखर शर्मा मोबाईल नंबर 9399969869, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुश्री ज्योत्सना टोप्पो मोबाईल नंबर 9826176540 एवं थाना प्रभारी श्री विमलेश दुबे मोबाईल नंबर 9630233777 को नियुक्त किया है।
साथ ही नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। जिसमें नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर की मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुश्री ज्योत्सना टोप्पो मोबाईल नंबर 9826176540 प्रभारी एवं राजस्व उप निरीक्षक मो. इशहाक खान सहायक मोबाईल नंबर 9754422093 होंगे तथा तकनीकी सहायक श्री नितेश कुमार मोबाईल नंबर 7000447953, राजस्व निरीक्षक श्री कौशल यादव मोबाईल नंबर 9926999963 एवं प्लेसमेंट श्रमिक श्री राकेश सिंह मोबाईल नंबर 7000745627 कंटेनमेंट जोन में ग्राहकों तक सामग्री वितरण करने का कार्य करेंगे। -
कोरोना पाजिटिव पाये जाने पर स्कूलपारा के आस पास से 01 किमी परिधि क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित
कोरिया 08 जून : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सत्य नारायण राठौर के द्वारा जिला मुख्यालय बैकुण्ठपुर स्थित स्कूलपारा में होम क्वारेंटाइन किये गये मरीज का जांच रिपोर्ट पाजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम हेतु उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए उसके आस पास के 1 कि.मी. की परिधि क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया है। कलेक्टर द्वारा स्कूलपारा के आस पास के 01 किमी. परिधि क्षेत्र में पूर्व दिशा में जिला अस्पताल बैकुण्ठपुर, पश्चिम दिशा में सुदीप अग्रवाल सुजुकी शो रूम बैकुण्ठपुर, उत्तर दिशा में ई0एल0चर्च बैकुण्ठपुर तथा दक्षिण दिशा में डबरीपारा शर्मा फर्नीचर दुकान बैकुण्ठपुर की सीमा तक पूर्णतः लॉकडाउन कर कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है।
कलेक्टर श्री राठौर ने स्कूलपारा के अंतर्गत घोषित कन्टेनमेंट जोन हेतु आदेश जारी करते हुए बताया कि उक्त क्षेत्र में सभी दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जायेगी। सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर किन्हीं भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस द्वारा लगातार क्षेत्र में पेट्रोलिंग की जा रही है एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्विलांस, कान्टैक्ट ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच की कार्यवाही की जा रही है।
घोषित कन्टेनमेंट जोन के पर्यवेक्षण हेतु अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार को नियुक्त किया गया है। क्षेत्र की बेरिकेटिंग हेतु कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बैकुण्ठपुर, आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति एवं सैनेटाइज व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु हुए नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर तथा एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी अनुसार दवा, मास्क आदि उपलब्ध कराने एवं बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैकुण्ठपुर को आदेशित किया गया है -
कोरिया: छत्तीसगढ़ शासन की घर बैठे पढाई करने की योजना पढई तंुहर दुआर का क्रियान्वयन कोरिया जिले में अधिकारियों के कुषल मार्गदर्षन में सक्रिय रूप से किया जा रहा है। जिसमें षिक्षकों के साथ अधिकारीगण भी कक्षाएं लेकर इस योजना को सफल बनाने और पढाई को हर बच्चों तक पहुंचाने में महती भूमिका निभा रहे हैं।
इसी कडी में सहायक विकासखंड षिक्षा अधिकारी बैकुण्ठपुर श्री देवेष जायसवाल ने विगत दिनों जिला स्तरीय कक्षा में विज्ञान विशय के ऊश्मा व ताप के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इस कक्षा में अधिक से अधिक बच्चों एवं षिक्षकों ने हिस्सा लिया और पूरे विशय को ध्यान से सुना एवं अपना संदेह दूर किया। बच्चों ने श्री जायसवाल की कक्षा को काफी सराहा तथा इसी प्रकार अन्य कक्षाएं आगे लेने का निवेदन किया। बैकुण्ठपुर के बीआरसी श्री नीलेष षुक्ला, एपीसी श्री राजकुमार चापेकर, षैक्षिक समन्वयक कन्या बैकुण्ठपुर श्री नरेष तिवारी, षैक्षिक समन्वयक पटना श्री अषोक गुप्ता आदि इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन में विषेश योगदान दे रहे हैं। - कोरिया : सरकार अपने वादों पर खरा उतरी, उसने किसानों के बारे में सोचा, हमे अपनी कडी मेहनत का प्रतिफल मिला, हम सभी किसान भाई और हमारा पूरा परिवार बेहद खुष है। यह कहना है बैकुण्ठपुर विकासखण्ड के ग्राम पतरापाली निवासी किसान श्री अवध राम का। उन्होंने बताया कि वे खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते हैं। उपज से अर्जित आय से वे अपने परिवार की परवरिष करते हैं। आय का अन्य कोई साधन न होने से वे पूर्णतः किसानी कार्य में ही संलग्न है।श्री अवधराम द्वारा अपनी कुल उपज का 70 क्विंटल धान समिति में बेचा गया था। जिससे 128450 रू. की राषि प्राप्त हुई थी। समर्थन मूल्य के अंतर की राषि का प्रथम किस्त के रूप में 12000 रू. उसके खाता में षासन द्वारा जमा कर दी गई है और भी किस्तों के रूप में उसके खाते में राषि अंतरित की जायेगी। यह जानकर वह बेहद खुष है। लाकडाउन के कारण पूरे देष में आर्थिक गतिविधियों का सूचारू संचालन नहीं हो पा रहा था, किसान अपनी खेती किसानी को लेकर बहुत चिंतित थे, ऐसे मुष्किल क्षण में न्याय योजना लाकर सरकार ने एक प्रकार से सभी किसारनों के परिवार में खुषी ला दी है। प्राप्त आय से वे अपने परिवार की जरूरी आवष्यकताओं की पूर्ति करेंगे। उन्होंने सरकार की प्रषंसा करते हुए कहा कि हमारा पूरा परिवार बेहद खुष है।
- कलेक्टर ने ली सोनहत विकासखण्ड के ग्राम पंचायत सचिवों की बैठक
कोरिया: कलेक्टर श्री एस.एन.राठौर ने सोनहत जनपद पंचायत के सभाकक्ष में ग्राम पंचायत सचिवों की बैठक लेकर आवष्यक निर्देष दिये। सर्वप्रथम जनपद पंचायत सोनहत के सीईओ द्वारा कलेक्टर को सोनहत तहसील की सामान्य जानकारी से अवगत कराते हुए विकासखण्ड के विभिन्न ग्राम पंचायतों में नरेगा, डीएमएफ, रूर्बन मिषन, सांसद एवं विधायक मद से चल रहे कार्यों को बताया गया।बैठक में कलेक्टर ने सचिवों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का मुख्य काम क्षेत्र का विकास करना है जो पंचायत स्तर पर सचिवों के माध्यम से संभव है। उन्होंने कहा कि योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो, लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ग्रामीणों के जीवन षैली में सकारात्मक बदलाव आना चाहिए। कलेक्टर ने कहा पंचायत भवन रोज खुलनी चाहिए। फिल्ड वाले सभी अधिकारी-कर्मचारियों को अपनी पदस्थापना मुख्यालय में रहना होगा। कृशि विस्तार अधिकारी, पटवारी, आर.आई, कम से कम सप्ताह में तीन दिन पंचायत भवन में अवष्य बैठें।बैठक में कलेक्टर ने पंचायतों में चल रहे मनरेगा के काम की जानकारी ली। उन्होंने विभाग की योजनाओं के संबंध में पंचायत सचिवों के प्रषिक्षण हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देष दिये। उन्होंने कहा कि आंगनबाडी केंद्रों में मुनगा एवं फलदार पौधे का रोपण, स्कूलों के बाउंड्री में वृक्षारोपण, पंचायत भवनों में बाहर दीवार पर आपातकालीन नंबर जैसे - एंबुलेंस, चिकित्सालय, महत्वपूर्ण अधिकारी-कर्मचारियों, सरपंच एवं सचिव के नंबर चस्पा हों। उन्होंने 10 नये ग्राम पंचायत भवनों के लिए षीघ्र ही जमीन चिन्हांकित करने कहा। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, अन्य विभागीय अधिकारी कर्मचारी सहित सभी ग्राम पंचायतों के सचिव उपस्थित थे। - कोरिया: कलेक्टर श्री एस.एन.राठौर ने अपने भ्रमण के दौरान सोनहत विकासखण्ड के विभिन्न ग्राम पंचायतों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, उद्यानिकी, वन विभाग, मत्स्य विभाग सहित कई विभागों द्वारा की जा रही कार्यों का अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देषित किया। उन्होंने ग्राम पंचायत कैलासपुर में वन मंडल बैकुण्ठपुर द्वारा बनाये जा रहे आर्वती चराई योजना के कार्य का निरीक्षण करते हुए पशुओं के पीने के पानी के लिए बनाई गई टंकी को दुबारा सही तरीके से बनाने तथा पूरे क्षेत्र में चारों तरफ नेपियर घास और अधिक से अधिक फलदार पौधे लगाने के निर्देष दिये।तत्पष्चात कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सलगंवाकला पहुंचकर महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत हसदो नदी स्टाॅप डेम में चल रहे गाद सफाई कार्य का अवलोकन किया। इसके बाद मषरूम उत्पादन केंद्र पहुंचकर विद्युत व्यवस्था हेतु सोलर पैनल तथा भवन से लगी हुई भूमि को विकसित कर फलदार पौध रोपण और अंतरवर्तीय खेती कराने के निर्देष दिये। इसी कड़ी में कलेक्टर ने ग्राम पंचायत रजौली में मत्स्य विभाग तथा महात्मा गांधी नरेगा के अभिसरण से बन रहे श्रंृखला में तालाबों का जायजा लिया। वहां उन्होंने पानी की आवक को देखते हुए तकनीकी रूप से मजबूत संरचना बनाने तथा तालाबों के मेड एवं बीच में रिक्त भूमि पर व्यवस्थित फलदार नर्सरी तैयार करने के निर्देष दिये।
कलेक्टर श्री राठौर ग्राम पंचायत पोंडी के अमहर में मत्स्य विभाग द्वारा बनाये गये मत्स्य बीज एवं मत्स्य उत्पादन इकाई का भी अवलोकन करने पहुंचे। वहां मछुआ समिति के सदस्यों के साथ बातचीत की। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सोनहत में मनरेगा तथा रूर्बन के तहत बनाये गये गौ पालन केंद्र का भी निरीक्षण किया। वहां उन्होंने गोपालकों से बात कर उनके अर्जित होने वाले आय की जानकारी ली तथा मौके पर उपस्थित पशु विभाग के अधिकारी को अतिरिक्त षासकीय सहायता षासन के प्रावधान अनुसार उपलब्ध कराने कहा। इसी बीच उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनहत का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा तथा डाक्टरों को व्यवस्था सुधारने के निर्देष दिये। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। -
करिया 06 जून 2020/ कलेक्टर श्री एस.एन.राठौर आज अपने भ्रमण के दौराान सोनहत विकासखण्ड के विभिन्न ग्राम पंचायतों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, उद्यानिकी, वन विभाग, मत्स्य विभाग सहित कई विभागों द्वारा की जा रही कार्यों का अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देषित किया। उन्होंने ग्राम पंचायत कटगोड़ी में पंचायत विभाग द्वारा कराये जा रहे पुराइन तालाब के गहरीकरण कार्य का अवलोकन किया। उन्हेांने संबंधित अधिकारी से मजदूरों के मजदूरी भुगतान, मस्टर रोल आदि की जानकारी ली। मजदूरों से चर्चा कर उनकी समस्याएं जानी। काम करते हुए सोषल डिस्टेंसिंग का पालन करने कहा तथा तालाब के पार में चारों तरफ वृक्षारोपण के निर्देष दिये। तत्पष्चात उन्होंने पुसला एवं घुघरा में बनाये गये गौठानों का भी निरीक्षण किया। वहां उन्होंने स्व सहायता समूह द्वारा किये जा रहे षेड निर्माण कार्य तथा तालाब गहरीकरण के कार्यों को देखा। वहां उन्होंने गौठान में बनाये गये फंेसिंग के चारों तरफ आधा मीटर तक अंदर की ओर नेपियर घास लगाने के निर्देष दिये तथा खाली पडी जगहों में मौसमी सब्जी, अदरक, हल्दी आदि के पौधे लगाकर अतिरिक्त आय अर्जित होने पर चर्चा की। मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से चर्चा कर आर्थिक सषक्तता के पहलुओं पर विचार विमर्ष किया। इस अवसर पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
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कोरिया 06 जून 2020/ जिला प्रषासन द्वारा जिले में बनाये गये सभी क्वारेंटाईन केंद्रों में सभी आवष्यक व्यवस्था का समुचित प्रबंध कर वहां रह रहे लोगों को उचित माहौल प्रदान किया जा रहा है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु लाकडाउन अवधि में जिले में 11930 व्यक्तियों की क्षमता वाले 1178 क्वारेंटाईन केंद्रों में से 340 क्वारेंटाईन केंद्रों में कुल 3231 लोगों को क्वारेंटाइन किया गया है। जिसमें नगरीय निकायों में 2219 व्यक्तियों की क्षमता वाले 84 क्वारेंटाईन केंद्रों में से 60 क्वारेंटाईन केंद्रों में 1514 एवं जनपद पंचायतों में 9711 व्यक्तियों की क्षमता वाले 1094 क्वारेंटाईन केंद्रों में से 280 क्वारेंटाईन केंद्रों में 1617 लोग षामिल है। वहीं जिले में कुल 2280 लोगों को होम क्वारेंटाईन किया गया है। जिसमें नगरीय निकायों में 1405 एवं जनपद पंचायतों में 875 लोग षामिल है। इसी प्रकार कोरिया जिले के दो नगरीय निकायों में पेड क्वारेंटाईन केंद्र की व्यवस्था भी की गई है। बैकुण्ठपुर में 3 पेड क्वारेंटाईन केंद्र बनाये गये हैं, जिसमें कुल 47 लोग रह रहे हैं। वहीं मनेन्द्रगढ के 10 पेड क्वारेंटाईन केंद्रों में से 9 पेड क्वारेंटाईन केंद्रों में 141 लोगों को रखा गया है।
षासन के निर्देषानुसार जिले में बाहर से आये श्रमिकों को भोजन की व्यवस्था की जा रही है। वहीं पैदल जाने वाले श्रमिकों को उनके अगले गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भी वाहन की व्यवस्था की जा रही है। बाहर से आये कुल 1536 श्रमिकों को भोजन कराया गया है। जिसमें 7 नगरीय निकायों में 631 पुरूश एवं 315 महिला तथा 5 जनपद पंचायतों में 467 पुरूश एवं 123 महिला षामिल है। वहीं आज तक कुल 706 लोगों को अगले गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वाहन उपलब्ध कराया गया है। जिसमें नगरीय निकायों में 145 एवं जनपद पंचायतों में 561 श्रमिक षामिल है। इसी प्रकार कुल 79 श्रमिकों को चप्पल प्रदान किया गया है। जिसमें नगरीय निकायों में 62 एवं जनपद पंचायतों में 17 श्रमिक षामिल है।स्वयं सेवी संगठनों द्वारा भी क्वारेंटाईन केंद्रों में श्रमिकों को नास्ता, चाय, मास्क आदि आवष्यक वस्तुएं दी जा रही हैं। जिले के स्वास्थ्य अमला द्वारा उनका स्वास्थ्य परीक्षण सतत रूप से किया जा रहा है। क्वारेंटाइन सेंटर में आये लोगों के उचित देखरेख हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गयी है। उन सेंटरों में रिकार्ड रखने हेतु निर्धारित रजिस्टरों का भी संधारण किया जा रहा है। जिला प्रषासन एवं उसकी टीम द्वारा कर्तव्यनिश्ठ होकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा रहा है। इन क्वारेंटाईन केंद्रों में महिलाओं, बच्चों एवं वृध्दजनों हेतु सभी आवष्यक व्यवस्थाओं का समुचित प्रबंध किया गया है तथा उनके अनुरूप जिला प्रषासन द्वारा उचित माहौल उपलब्ध कराया जा रहा है। -
कोरिया 06 जून : भू-अभिलेख षाखा के अधिकारियों ने आज यहाॅ बताया कि 01 जून 2020 से 06 जून 2020 तक बैकुण्ठपुर तहसील में 30.1, सोनहत तहसील में 38.1, मनेन्द्रगढ तहसील में 33.6, खड़गवां तहसील में 40.9, चिरमिरी तहसील में 30.1 और भरतपुर तहसील में 44.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी तहसील में आज सबेरे समाप्त 24 घण्टे के दौरान 0.2 मिमी औसत वर्शा दर्ज की गई है। इस दौरान 1.1 मिमी वर्शा मनेन्द्रगढ़ तहसील में दर्ज की गई है। इसे मिलाकर पूरे जिले में एक जून से अब तक 36.2 मिमी औसत वर्शा दर्ज की गई है। -
कोरिया 06 जून : आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने आज यहां बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में प्रयास विद्यालयों में कक्षा 9वीं एवं एकलव्य आदर्ष आवासीय विद्यालयों के कक्षा 6वी में प्रवेश हेतु पूर्व निर्धारित परीक्षा तिथि में संशोधन किया गया है। संशोधित तिथि अनुसार प्रयास विद्यालयों में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए प्राक्चयन परीक्षा अब 24 जून 2020 को प्रातः 10ः30 बजे से 1ः00 बजे तक एवं एकलव्य आदर्ष आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु प्राक्चयन परीक्षा 26 जून 2020 को प्रातः 10ः30 बजे से 12ः30 बजे तक निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जाएगी।
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कोरिया 05 जून : कलेक्टर श्री एस एन राठौर ने आज प्रातः जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के कंचनपुर स्थित कोविड हॉस्पिटल तथा इसके पास में ही जिला चिकित्सालय के लिए चिन्हांकित स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कोविड हॉस्पिटल के एंट्री पॉइंट से लेकर एग्जिट पॉइंट तक तथा विभिन्न कक्षों का अवलोकन किया। श्री राठौर ने इस मौके पर उपस्थित पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से कक्षों की खिड़कियों में जाली लगाने तथा एक्जॉस्ट फैन लगाने कहा सुरक्षा मापदंडों के अनुरूप बनाए गए कक्षों में आवश्यक सुविधाओं हेतु सीएचएमओ को निर्देशित किया। उन्होंने कोविड हॉस्पिटल के सामने ही जीएनएम के लिए बनाये गये भवन का भी निरीक्षण किया, जिसका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है। उन्होंने शीघ्र ही भवन को सुधरवाने के निर्देश दिए ताकि अन्य चिकित्सकीय कामों के लिए भवन का सदुपयोग हो सके। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कोविड हॉस्पिटल के चारों तरफ बाउंड्री बनाने तथा आवश्यकतानुसार गेट बनाने के निर्देश दिए तथा शीघ्र ही वृक्षारोपण एवं फलदार पौधों के रोपण हेतु भी निर्देशित किया।
कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय के लिए चिन्हांकित स्थल का निरीक्षण किया तथा राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
श्री राठौर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटना का भी निरीक्षण किया। वहां उन्होंने हॉस्पिटल के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण किया तथा दवाई की उपलब्धता आदि की जानकारी ली। वहां उपस्थित चिकित्सकों द्वारा टेक्नीशियनों की कमी बताई गई है। कलेक्टर ने जिले के समस्त लोगों के अपील की है कि कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट की इस घड़ी धैर्य बनाये रखें। इससे बचाव के सभी सुरक्षा उपायों को ज़रूर अपनाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मास्क ज़रूर पहनें। इसके साथ ही अफवाहों पर ध्यान ना दें। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती तूलिका प्रजापति, बैकुंठपुर के एसडीएम, तहसीलदार, सीएचएमओ तथा संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। -
कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायत चिरगुड़ा क्षेत्र के शा.पू.मा.शा चिरगुड़ा के पास से 100 मी. का दायरा कन्टेनमेंट जोन घोषित
अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार प्रभारी अधिकारी नियुक्त
कोरिया 04 जून : वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु युद्ध स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में कोरिया जिले में संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच हेतु प्रेषित किये गये थे जिसमें ग्राम पंचायत चिरगुड़ा क्षेत्र के शा.पू.मा.शा चिरगुड़ा के क्वारंटाइन सेन्टर के एक मरीज की रिपोर्ट पॉजीटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर श्री एस एन राठौर द्वारा जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर, ग्राम पंचायत चिरगुड़ा क्षेत्र के शा.पू.मा.शा चिरगुड़ा, संकुल छिन्दिया के पास से 100 मी. के परिधि क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसमें पूर्व दिशा में नागेश्वर तालाब, पश्चिम दिशा में अधिवक्ता किरण सोनी का मकान, उत्तर दिशा में राष्ट्रीय राज्य मार्ग 43 और दक्षिण दिशा में धनमत बाई का खेत तक शामिल है। घोषित कन्टेिनमेंट जोन के प्रभारी अधिकारी के रूप में अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार कोरिया मो.नं 7587371661 को नियुक्त किया गया है।
कलेक्टर श्री राठौर ने जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर के अंतर्गत घोषित कन्टेनमेंट जोन ग्राम पंचायत चिरगुड़ा क्षेत्र के शा.पू.मा.शा चिरगुड़ा, संकुल छिन्दिया हेतु आदेश जारी करते हुए बताया कि उक्त क्षेत्र में सभी दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जायेगी। सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्ण प्रतिबंधित तथा मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर किन्हीं भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस द्वारा लगातार क्षेत्र में पेट्रोलिंग की जा रही है एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्विलांस, कान्टैक्ट ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच की कार्यवाही की जा रही है।
क्षेत्र की बेरिकेटिंग हेतु कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बैकुण्ठपुर, आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति एवं सैनेटाइज व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सीईओ जनपद पंचायत तथा एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी अनुसार दवा, मास्क आदि उपलब्ध कराने एवं बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैकुण्ठपुर को आदेशित किया गया है। कन्टेनमेंट जोन के संपूर्ण निरीक्षण एवं नियंत्रण हेतु खेल अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। अनुविभागीय दंडाधिकारी बैकुण्ठपुर श्री ए. एस पैंकरा को पर्यवेक्षक अधिकारी नियुक्त किया गया है।