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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बलरामपुर : नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं। मतदाता अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेन्द्र कटारा ने बताया है कि यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 18 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमत किए गए हैं। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित 18 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों व डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र, केन्द्र अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी 10वीं एवं 12वीं की फोटोयुक्त अंकसूची, बार कौंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सॉफ्टवेयर एसईसी-ईआर द्वारा ऑनलाईन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची शामिल है। मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे।
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लोकतंत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी: बेमेतरा में महिलाओं का वर्चस्व
बेमेतरा : आगामी नगरीय निकाय चुनावों के लिए बेमेतरा जिले में मतदाता सूची जारी कर दी गई है। जिले के 10 नगरीय निकायों में कुल 75,106 मतदाता पंजीकृत हुए हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। यह एक सकारात्मक संकेत है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी निरंतर बढ़ रही है।बेमेतरा जिले के 10 नगरीय निकायों में 1 नगर पालिका और 9 नगर पंचायतें शामिल हैं। मतदाता संख्या के आधार पर नगर पालिका परिषद बेमेतरा सबसे बड़ी निकाय है, जहां कुल 27,009 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 13,209 पुरुष और 13,800 महिला मतदाता हैं।
नगर निकायों में मतदाताओं की संख्या इस प्रकार है:नगर पालिका परिषद बेमेतरा: कुल जनसंख्या 28,536, कुल मतदाता 27,009 (पुरुष 13,209, महिला 13,800)
नगर पंचायत दाढ़ी: कुल जनसंख्या 4,980, कुल मतदाता 4,155 (पुरुष 2,069, महिला 2,086)
नगर पंचायत नवागढ़: कुल जनसंख्या 10,541, कुल मतदाता 9,606 (पुरुष 4,705, महिला 4,901)
नगर पंचायत साजा: कुल जनसंख्या 5,257, कुल मतदाता 4,858 (पुरुष 2,362, महिला 2,496)
नगर पंचायत देवकर: कुल जनसंख्या 6,358, कुल मतदाता 5,511 (पुरुष 2,685, महिला 2,826)
नगर पंचायत परपोड़ी: कुल जनसंख्या 3,741, कुल मतदाता 3,333 (पुरुष 1,615, महिला 1,718)
नगर पंचायत थानखम्हरिया: कुल जनसंख्या 8,373, कुल मतदाता 7,907 (पुरुष 3,813, महिला 4,094)
नगर पंचायत बेरला: कुल जनसंख्या 5,165, कुल मतदाता 5,122 (पुरुष 2,454, महिला 2,668)
नगर पंचायत कुसमी: कुल जनसंख्या 4,835, कुल मतदाता 3,991 (पुरुष 1,892, महिला 2,099)
नगर पंचायत भींभौरी: कुल जनसंख्या 4,592, कुल मतदाता 3,614 (पुरुष 1,773, महिला 1,841)
जिले की कुल नगरीय निकायों की जनसंख्या 82,378 है, जिसमें 75,106 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 36,577 पुरुष और 38,529 महिला मतदाता शामिल हैं।यह आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि बेमेतरा जिले में महिलाओं की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी पुरुषों से अधिक हो रही है। चुनाव की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और निर्धारित तिथि पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न होगा।
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महासमुंद : नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2024-25 अंतर्गत ऐसे शासकीय सेवक मतदाता जिनकी ड्यूटी नगरीय निर्वाचन में लगी हुई है, संबंधित शासकीय सेवक के मतदान हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र (ईडीबी) की सुविधा दी गयी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रवि साहू ने बताया कि नगरपालिका परिषद्, महासमुंद के लिए 101 निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र जारी किया गया था जिसमें हुए कुल 65 शासकीय सेवकों का फॉर्म सही पाया गया।उनमें से 55 शासकीय सेवकों ने आज ई डी बी के तहत मतदान किया। इसी तरह तुमगांव में 23 में से 23, सरायपाली में 12 में से 12 और बागबाहरा के 1 में से 1 शासकीय सेवको ने मतदान किया। 30 आवेदन तकनीकी कारणों से निरस्त किया गया। ज्ञात है कि सभी नगरीय निकायों में शनिवार प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक मतदान की सुविधा उपलब्ध किया गया था।
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बेमेतरा: आगामी नगरीय निकाय और नगर पंचायत चुनाव 2025 के लिए बेमेतरा जिले में चुनावी कर्मचारियों का प्रशिक्षण आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान, चुनाव प्रक्रिया की तैयारी का जायजा लेने के लिए सामान्य प्रेक्षक अमिताभ बाजपेयी ने प्रशिक्षण सत्र का निरीक्षण किया। वे पीएम श्री स्वामी आत्मानन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बेमेतरा में आयोजित प्रशिक्षण केंद्र पहुँचे और वहां की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। प्रेक्षक अमिताभ बाजपेयी ने प्रशिक्षण की गुणवत्ता, कर्मचारियों की उपस्थिति और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण में भाग ले रहे अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की और उन्हें चुनावी प्रक्रियाओं को पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ संपन्न करने के लिए प्रेरित किया।
प्रशिक्षण सत्र में कुल 1062 कर्मचारियों मे 1046 कर्मचारियों उपस्थित थे और 16 अनुपस्थित पाए गए |जिला प्रशासन ने इस अवसर पर कर्मचारियों को चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। सामान्य प्रेक्षक ने भी सभी कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहने का आह्वान किया और उन्हें चुनाव के दिन सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुझाव दिए।प्रशिक्षण के समापन के बाद सभी कर्मचारियों ने चुनावी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने की प्रतिबद्धता जताई।
प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर्स ने कर्मचारियों को ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के संचालन से संबंधित व्यापक जानकारी दी। उन्होंने ईवीएम के विभिन्न हिस्सों जैसे बैलेट यूनिट (BU) और कंट्रोल यूनिट (CU) की कार्यप्रणाली को विस्तार से समझाया। कर्मचारियों को यह सिखाया गया कि कैसे BU में मतदाता अपने वोट दर्ज करते हैं और CU के माध्यम से मतदान प्रक्रिया नियंत्रित होती है। मास्टर ट्रेनर्स ने सभी कर्मचारियों को इन उपकरणों के सेटअप, संचालन, और संभावित तकनीकी समस्याओं से निपटने के उपाय भी सिखाए, ताकि चुनाव के दिन किसी प्रकार की तकनीकी समस्या उत्पन्न न हो। जिला प्रशासन ने इस अवसर पर कर्मचारियों को चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। सामान्य प्रेक्षक ने भी सभी कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहने का आह्वान किया और उन्हें चुनाव के दिन सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुझाव दिए।
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बेमेतरा : छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत आगामी नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर मदिरा विक्रय पर प्रतिबंध लागू किया जाएगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रणबीर शर्मा ने जिले में कुछ मदिरा दुकानों पर प्रतिबंध लागू करने का आदेश जारी किया है। निर्देशों के अनुसार, बेमेतरा जिले में 11 फरवरी 2025 को मतदान के दिन और उससे पहले 09 फरवरी 2025 की शाम 5:00 बजे से लेकर मतदान की समाप्ति तक सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, मतगणना के दिन, 15 फरवरी 2025, को भी मतगणना समाप्ति तक मदिरा विक्रय पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। हालांकि, जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकान टेमरी और मारो को इस आदेश से छूट दी गई है।
इस आदेश के तहत जिन मदिरा दुकानों पर प्रतिबंध रहेगा, वे इस प्रकार हैं | देशी और विदेशी मदिरा दुकानों मे बेमेतरा (कोबिया), साजा, थानखम्हरिया, बेरला, नवागढ़। कम्पोजिट मदिरा दुकानें दाढ़ी, देवकर, पिकरीपारा, परपोड़ी। अन्य मदिरा दुकानें सी.एस.-2 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ), कम्पोजिट मदिरा दुकानें सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), और संबंधित अहाते। उक्त "शुष्क अवधि/शुष्क दिवस" के दौरान मदिरा का विक्रय, वितरण एवं संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
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बेमेतरा : श्रम विभाग बेमेतरा द्वारा जारी आदेशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के मतदान दिवसों पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। यह अवकाश 11 फरवरी, 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी 2025 को लागू होगा। ऐसे कारखाने जो सप्ताह के सातों दिन संचालित होते हैं, वहां प्रथम और द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए 2-2 घंटे का अवकाश दिया जाएगा। निरंतर प्रक्रिया वाले कारखानों में श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह आदेश सभी प्रकार के श्रमिकों, चाहे वे दैनिक वेतनभोगी हों या आकस्मिक श्रमिक, के लिए लागू होगा, ताकि वे आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
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बेमेतरा : आगामी नगरपालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार ने मतदान और मतगणना के दिनों के लिए शराब की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मदिरा दुकानों, बार, होटल और क्लबों में शराब की बिक्री को बंद रखने हेतु 'शुष्क अवधि' घोषित की गई है।नगरपालिका चुनावों के लिए मतदान तिथि: 11 फरवरी 2025, मंगलवार, मतगणना तिथि: 15 फरवरी 2025, शनिवार | इन तिथियों से 2 दिन पहले से ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब की सभी दुकानें, होटल, बार, रेस्टोरेंट और क्लब बंद रहेंगे।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए पहला चरण 17 फरवरी 2025, दूसरा चरण 20 फरवरी 2025, तीसरा चरण 23 फरवरी 2025 | हर चरण के मतदान से 2 दिन पहले से लेकर मतगणना समाप्ति तक 'शुष्क अवधि' रहेगी। इस अवधि के दौरान देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों सहित सभी एफ.एल.-1, एफ.एल.-2, एफ.एल.-3 और अन्य लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों में शराब की बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।प्रमुख निर्देश मे सभी मदिरा विक्रय प्रतिष्ठानों, होटल-बार, रेस्टोरेंट-बार, क्लब, और अन्य शराब बेचने या परोसने वाले स्थानों को 'शुष्क अवधि' के दौरान बंद रखा जाएगा। व्यक्तिगत भण्डारण या गैर-लाइसेंस प्राप्त परिसरों में शराब का संग्रह भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान । आबकारी विभाग द्वारा सख्त निगरानी रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी क्षेत्र में पुनर्मतदान की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसी तिथि के अनुसार उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य सरकार ने आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्णय लिया है।शासन ने सभी संबंधित अधिकारियों और संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ताकि चुनावी प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के सम्पन्न हो सके
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बेमेतरा : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आम/उप-निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, आगामी नगरपालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए मतदान की तिथियों पर राज्य के श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश की घोषणा की गई है।निर्धारित तिथियों के अनुसार नगरपालिकाओं के महापौर/अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए 11 फरवरी 2025, मंगलवार को मतदान होगा। त्रिस्तरीय पंचायत के जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंचों के निर्वाचन के लिए मतदान 17 फरवरी 2025, सोमवार, 20 फरवरी 2025, गुरुवार, और 23 फरवरी 2025, रविवार को होगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ख के तहत, राज्य सरकार ने कारखाना अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1953 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस दिशा-निर्देश के अनुसार जिन कारखानों और संस्थानों में सप्ताह के सातों दिन कार्य होता है, वहां प्रथम और द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश दिया जाएगा। जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, वहां काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सुविधा सभी श्रमिकों और कर्मचारियों, चाहे वे दैनिक वेतनभोगी हों या आकस्मिक श्रमिक, सभी के लिए मान्य होगी, ताकि वे अपने मतदान के अधिकार का पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकें। राज्य शासन ने इस कदम के माध्यम से श्रमिकों और कर्मचारियों की मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करने और चुनावी प्रक्रिया में उनकी सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया है।
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बेमेतरा : राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, नगरपालिकाओं के महापौर/अध्यक्ष और पार्षदों के पदों के लिए मतदान 11 फरवरी 2025, मंगलवार को सम्पन्न होगा। इसी प्रकार, त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के तहत जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंचों के निर्वाचन के लिए मतदान क्रमशः 17 फरवरी 2025, सोमवार; 20 फरवरी 2025, गुरुवार; और 23 फरवरी 2025, रविवार को होगा। राज्य शासन ने मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संबंधित तिथियों पर सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश की घोषणा की है। इसके तहत 11 फरवरी 2025, मंगलवार को नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए संबंधित क्षेत्रों में स्थित शासकीय कार्यालयों और संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 17 फरवरी 2025 सोमवार, 20 फरवरी 2025, गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। 23 फरवरी 2025, रविवार पहले से ही शासकीय अवकाश होने के कारण अलग से सार्वजनिक अवकाश की आवश्यकता नहीं है। इस घोषणा के साथ, शासन ने संबंधित मतदान क्षेत्रों के सरकारी संस्थानों और कार्यालयों में अवकाश सुनिश्चित करते हुए मतदान प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है और त्रिस्तरीय पंचायत एवं निकाय चुनावों में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना है।
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नगरीय निकाय के सभी मतदान केंद्रों में अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए मतदान की प्रक्रिया संबंधी पोस्टर किया गया चस्पा
जाबो कार्यकम के नोडल अधिकारी श्री अभिषेक कुमार के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान
जशपुरनगर : जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर श्री रोहित व्यास के मार्गदर्शन और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जाबो कार्यक्रम के नोडल अधिकारी श्री अभिषेक कुमार के दिशा निर्देश में नगरीय निकाय आम निर्वाचन के लिए लोगों को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिले में नगरीय निकाय के लिए 84 मतदान केंद्र बनाया गया है जहां प्रत्येक नगरीय निकाय के मतदान केंद्रों में मतदान देने की प्रक्रिया उसके संबंधित जानकारी और अध्यक्ष एवं अभ्यर्थियों पदों के लिए किस प्रकार मतदान करना है पोस्टर के माध्यम बताया गया है कि कैसे करें मतदान पहला स्टेप अध्यक्ष पद के लिए सफेद लेबल में अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम के सामने खुले बटन को दबाकर मतदान करें पुष्टि के लिए बीप की छोटी आवाज आएगी उसी प्रकार दूसरा स्टेप में पार्षद पद का चयन करने के लिए गुलाबी लेबल पर अपने पसंद के अभ्यर्थी के नाम के सामने खुले बटन को दबाकर मतदान करें पुष्टि के लिए बीप की लंबी आवाज आएगी इससे मतदाता को अपने मताधिकार का उपयोग कर चुके हैं इसकी पुष्टि हो जाएगी
पोस्टर सभी मतदान केंद्र के बाहर चस्पा किया गया है। ताकि लोगों को मतदान देने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने पाएं जाबो कार्यक्रम के नोडल अधिकारी श्री अभिषेक कुमार ने बताया कि मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नगरीय निकाय के हर वार्ड में ई व्ही एम मशीन की प्रर्दशन लगाकर मास्टर ट्रेनर्स द्वारा लोगों को मतदान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जा रही है । साथ ही मतदाता जागरूकता रैली, रंगोली प्रतियोगिता, मतदाता शपथ , स्लोगन,नारा लेखन के माध्यम से लोगों को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
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नगरीय निकाय के लिए जिले में 84 मतदान केंद्र बनाया गया है
11 फरवरी 25 को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे
जशपुरसनगर : जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने आम नागरिकों को आगामी 11 फरवरी 25 को नगरीय निकाय चुनाव में उत्साह से अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए अपील की है। उन्होंने वोट के इस महापर्व में अपनी पूर्ण सहभागिता निभाकर पर्व को सफल बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की प्रगति और विकास में आपकी भूमिका जरूरी है। चुनाव में वोट डालकर अपना कर्तव्य जरूर निभाएं यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और कर्तव्य भी। कृपया अपने मताधिकार का उपयोग करके अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
जाबो कार्यक्रम के नोडल अधिकारी श्री अभिषेक कुमार के दिशा निर्देश में नगरीय निकाय निर्वाचन की तैयारी शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जा रही है। मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विश्वास राव मस्के ने बताया कि जिले में नगरीय निकाय चुनाव 11 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदाता मतदान कर सकेंगे। जशपुर जिले में कुल 84 मतदान केंद्र बनाया गया है। इनमें जशपुर में 24 केन्द्र, कुनकुरी में 15 , बगीचा 15 , पत्थलगांव 15 और कोतबा में 15 केन्द्र बनाया गया है।
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कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देशन पर मतदान की तीव्र गति से हो रही है तैयारी
जशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास के मार्गदर्शन और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक कुमार के दिशा निर्देश में समस्त नगरीय निकायों के चुनाव 11 फरवरी को आयोजित किए जाएंगें। जिला प्रशासन ने चुनाव के लिए प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारी करने के साथ ही लोगों को जाबो कार्यक्रम के तहत मतदान के महत्व बताया जा रहा है और ई.व्ही.एम से मत डालने की प्रक्रिया के संबंध में नगरीय निकाय के हर वार्ड में ई व्ही एम का प्रदर्शन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
जशपुर विकासखंड के नगरीय निकाय में सरना टोली, सामुदायिक भवन के पास पुरानी टोली सीएमओ कार्यालय के पास मतदाता जागरूकता जाबो कार्यक्रम के तहत ई व्ही एम की प्रदर्शनी लगाई गई और लोगों को अपने मताधिकार का उपयोग करने प्रोत्साहित किया गया है। नगरीय निकाय हेतु जशपुर जिले में कुल मतदान केंद्रों को संख्या 84 है। जिसमें जशपुर नगर पालिका में 20 वार्डों हेतु 24, नगर पंचायत कुनकुरी, बगीचा, पत्थलगांव और कोतबा में 15-15 वार्डों के लिए 15-15 मतदान केंद्र स्थापित किए गए है।
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जशपुरनगर : व्यय प्रेक्षक श्री नन्द किशोर चक्रधारी द्वारा व्यय लेखा परीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत नगर पालिका परिषद जशपुर एवं नगर पंचायत कुनकुरी के अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों का दैनिक व्यय लेखा रजिस्टर का द्वितीय जांच निर्धारित विगत दिवस 8 फरवरी को किया गया ।
जांच के दौरान व्यय लेखा का कार्य संतोषजनक पाया गया । उन्होंने पूरे निर्वाचन काल में किसी एक फर्म को 10000 रुपए से अधिक नगद भुगतान नहीं किए जाने के निर्देश दिए इसके अलावा सारे वाउचर को अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित कराने एवं शासन द्वारा जारी मानक दर के आधार पर ही रेट निर्धारित करने के निर्देश दिए। साथ साथ खाता में प्राप्ति लेने के बाद चेक अथवा ऑनलाइन पेमेंट करने के निर्देश दिए ।ऑनलाइन न्च्प् पेमेंट ना हो पाने या चेक अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित बैंक जिसमें खाता खुला है से दमजि/ त्ज्ळै वाउचर के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है उनके द्वारा बताया गया। निर्धारित दिनांक 8 फरवरी को नगर पंचायत बगीचा,पत्थलगांव एवं कांसाबेल के अध्यक्ष अभ्यर्थियों के दैनिक व्यय लेखा रजिस्टर का जांच प्रभारी अधिकारी एवं संपरीक्षक द्वारा किया गया है जिसकी संवीक्षा 9 फरवरी 25 को जिला पंचायत जशपुर में की जाएगी। जशपुर व्यय लेखा टीम अंतर्गत निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी लोकेश्वर पैंकरा ,प्रभारी अधिकारी ईरमा तिग्गा ,संपरीक्षक विनय गुप्ता ,संजीव वर्मा एवं कुनकुरी में प्रभारी अधिकारी प्रदीप कुमार भगत ,संपरीक्षक मरकाम, मेहर के समक्ष अभ्यर्थियों का दैनिक व्यय लेखा रजिस्टर का निरीक्षण किया गया ।
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कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने किया सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण
बेमेतरा : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का आयोजन आज रविवार, 09 फरवरी 2025 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बेमेतरा जिले में परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई, जिसमें जिले भर से अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था और अनुशासन की सख्त निगरानी की गई, जिससे परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सकी। प्रथम पाली, जो सुबह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक आयोजित की गई, में प्रारंभिक सामान्य ज्ञान परीक्षा हुई। इस पाली में 2149 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 1503 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 646 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में, दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे तक आयोजित एप्टीट्यूड टेस्ट में कुल 1480 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 669 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।
बेमेतरा जिले में परीक्षा संचालन के लिए कुल 05 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनका निरीक्षण स्वयं जिले के कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने किया। कलेक्टर ने परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर पहुँचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और यह सुनिश्चित किया कि परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित छात्रों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक संसाधनों, जैसे पीने के पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की भी जानकारी ली। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष उड़नदस्ता टीमों का गठन किया गया था, जो किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या नकल की घटनाओं पर सख्त नजर रखे हुए थे। इसके अलावा, परीक्षा के सफल आयोजन के लिए संयुक्त कलेक्टर दीप्ति वर्मा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिनकी देखरेख में पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई।
कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी परीक्षाएं निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हों। उन्होंने परीक्षा केंद्रों के प्रभारियों को निर्देश दिया कि वे किसी भी प्रकार की अनियमितता या समस्या को तुरंत रिपोर्ट करें और सभी व्यवस्थाओं का सख्ती से पालन करें। इस प्रकार, बेमेतरा जिले में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का सफल और शांतिपूर्ण आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए गए ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
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प्रेक्षक की देखरेख में पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ ईव्हीएम का वितरण
बेमेतरा : बेमेतरा जिले में नगर निकाय चुनाव 2025 के तहत चुनाव आयोग द्वारा नामित प्रेक्षक श्री अमिताभ बाजपेयी की देखरेख में आज नगर पंचायतों को ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) का सफलतापूर्वक वितरण किया गया। इस प्रक्रिया में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। ईव्हीएम मशीनों की गिनती के अनुसार वितरण किया गया, ताकि हर नगर पंचायत के चुनाव की तैयारी पूरी हो सके। यह वितरण 07 फरवरी को कृषि उपज मंडी में ईव्हीएम की कमिशनिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज 09 फरवरी कों दोपहर मे किया गया। अधिकारियों ने इस दौरान विशेष रूप से ध्यान दिया कि चुनाव संबंधी सभी प्रक्रियाएँ निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी रहें।
प्रेक्षक श्री अमिताभ बाजपेयी ने ईव्हीएम वितरण की प्रक्रिया की निगरानी करते हुए इसे संतोषजनक और सुव्यवस्थित बताया। उन्होंने निर्वाचन आयोग द्वारा की गई व्यवस्थाओं की प्रशंसा की, जो जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने इस बात को और मजबूती दी कि ईव्हीएम मशीनों का वितरण निष्पक्षता के साथ हुआ है और कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। नगर पंचायतों में होने वाले चुनावों के लिए अब सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, जिससे जिले में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद की जा रही है। नगर निकाय चुनाव जिले में महत्वपूर्ण हैं, और प्रशासनिक अधिकारियों ने हर स्तर पर तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है।
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सूरजपुर : छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 हेतु मतदान केंद्र प्रणाली को अधिक महत्व देने के उद्देश्य से और मतदाताओं के लिए मतदान के संपूर्ण अनुभव को आनंददायक एवं पुष्टिकारक बनाने के लिए जिले के नगर पंचायत प्रतापपुर के वार्ड क्रमांक 07 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड में आदर्श मतदान केन्द्र का स्थापना किया गया है। जिसके अन्तर्गत भवन अच्छी स्थिति में हो तथा सुसज्जित हो, भवन तक पहुँच आसान हो, मतदान कार्मिको एवं मतदान अभिकर्ताओं हेतु अच्छी गुणवत्ता वाला फर्नीचर हो, निकास, प्रवेश जैसे संकेतक आदि की सुविधाएँ हो, बुनियादी न्यूनतम सुविधाएँ जैसे बिजली, पृथक शौचालय, पेयजल, टेनटेज, रैम्प एवं दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर, मतदाता सहायता बूथ, कतार में मतदाताओं को पेयजल प्रदान करना, दृष्टिविहीन/असक्त/वृद्ध मतदाताओं, गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं आदि के लिए प्राथमिकता के आधार पर मतदान की व्यवस्था, कतार में मतदाताओं के लिए बैठने
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बलरामपुर : नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं। मतदाता अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेन्द्र कटारा ने बताया है कि यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 18 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमत किए गए हैं। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित 18 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों व डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र, केन्द्र अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी 10वीं एवं 12वीं की फोटोयुक्त अंकसूची, बार कौंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सॉफ्टवेयर एसईसी-ईआर द्वारा ऑनलाईन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची शामिल है। मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे।
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मतदान के दिन तथा उसके एक दिन पहले सार्वजनिक सभा प्रतिबंधित
बलरामपुर : नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 अंतर्गत अध्यक्ष एवं पार्षद पद हेतु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रचार-प्रसार की अंतिम तिथि 9 फरवरी 2025 को रात्रि 10 बजे तक रहेगी। निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिए रात्रि 10 बजे तक अभ्यर्थी माइक सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। रात्रि 12 बजे प्रचार-प्रसार बंद हो जाएगा। चुनाव प्रचार रात्रि 12 बजे तक ही किया जा सकता है। रात्रि 12 बजे के पश्चात कोई चुनाव प्रचार नहीं होगा। रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति नहीं होने के कारण रात्रि 10 बजे से रात्रि 12 बजे बीच सामान्य चुनाव प्रचार किया जा सकेगा।
छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में उस दिनांक या उन दिनांकों को जिनको की उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए मतदान किया जाना हो एक दिन पहले कोई सार्वजनिक सभा नहीं बुलाएगा, न करेगा और न उसमें उपस्थित होगा। इस अनुबंध का उल्लंधन अधिनियम के अनुसार दण्डनीय अपराध की श्रेणी में है। मतदान के ठीक एक दिन पहले सार्वजनिक तौर पर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक सभाएं, जुलुस, नुक्कड़ सभाएं, लाऊडस्पीकर का उपयोग इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
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नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त
5 उड़नदस्ता दल बनाए गए
महासमुंद : राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2024 का आयोजन रविवार, 09 फरवरी 2025 को दो पालियों में जिला मुख्यालय स्थित 15 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। पहली पाली में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक तथा दूसरी पाली में दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी। इस बार 4,004 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे।
परीक्षा संचालन की व्यवस्था को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए अपर कलेक्टर डॉ. रविराज ठाकुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा डॉ. ई.पी. चेलक (सहा. प्राध्यापक, वनस्पति शास्त्र) एवं श्री अजय कुमार राजा (सहा. प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मचेवा) को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। परीक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तीन परीक्षा केंद्रों के लिए एक उड़नदस्ता गठित किया गया है, जिसमें एक प्रशासनिक अधिकारी और एक पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। पूरे जिले में कुल 05 दल बनाए गए हैं, जो परीक्षा के दौरान सतर्कता सुनिश्चित करेंगे।
केंद्राध्यक्षों की ली बैठक
परीक्षा संचालन से जुड़े सभी केंद्राध्यक्षों की बैठक 07 फरवरी को जिला कार्यालय के (सीजी स्वॉन) सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में परीक्षा संबंधी सभी सामग्री, उपस्थिति पत्रक, बैंक ड्राफ्ट, परीक्षा सामग्री आदि केंद्राध्यक्षों को सौंप दी गई है। परीक्षा के दौरान आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के निर्देश भी दिए गए।
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महासमुंद : नगरीय निकाय निर्वाचन अंतर्गत नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों का निर्वाचन 11 फरवरी को होने वाला है। जिसके लिए मतदान दलों को सामग्री वितरण 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से जिले के सभी 6 नगरीय निकायों में किया जाना है । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह के आदेशानुसार मतदान दलों को सामग्री वितरण करने तथा मतदान समाप्ति के पश्चात सामग्री वापस जमा करने के लिए दलों का गठन किया गया है। इन दलों को सामग्री वितरण तथा वापसी के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया ।
नोडल अधिकारी प्रशिक्षण नंदकिशोर सिन्हा तथा जिले के मुख्य मास्टर ट्रेनर तोषण गिरि गोस्वामी द्वारा महासमुन्द के वेडनर मेमोरियल स्कूल में आयोजित प्रशिक्षण का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मतदान दलों को सामग्री देते समय तथा वापस लेते समय पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। विशेषकर महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे मतपत्र लेखा तथा पीठासीन अधिकारी की डायरी को जमा करने से पहले जांच अवश्य करना चाहिए। इसी तरह परिनियत लिफाफों का बंडल चपड़े से सील किया होना चाहिए। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर्स टेकराम सेन , टोहन देवांगन तथा महेश ध्रुव उपस्थित थे।
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बलरामपुर : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के अनुसार नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष व पार्षद पदों के लिए तथा नगर पंचायत के अध्यक्ष व पार्षद पदों के निर्वाचन के लिए मंगलवार 11 फरवरी 2025 को मतदान किया जाएगा। इसी तरह त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 कार्यक्रम अनुसार जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच के निर्वाचन के लिए सोमवार 17 फरवरी, गुरूवार 20 फरवरी एवं रविवार 23 फरवरी को मतदान तिथि निर्धारित की गई है।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत मतदान के दिन कर्मचारियों को अवकाश मंजूरी में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार नियत मतदान तिथि में कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1953 अंतर्गत आने वाले कारखानों व संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिक व कर्मचारियों को मतदान के दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 2-2 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा देने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत श्रमिक अथवा कर्मचारियों चाहे वे दैनिक वेतनभोगी हो या आकस्मिक श्रमिक हो, उनको प्रदान किया जाएगा।
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बलरामपुर : सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नगरीय निकाय 2025 अंतर्गत मतदान तिथि मंगलवार 11 फरवरी 2025 को सार्वजनिक अवकाश एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इसी तरह त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 अंतर्गत मतदान तीन चरणों में आयोजित होगा। जिसके लिए मतदान तिथि सोमवार 17 फरवरी 2025 एवं गुरुवार 20 फरवरी 2025 को संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। मतदान तिथि रविवार 23 फरवरी 2025 को शासकीय अवकाश होने के कारण पृथक से सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित करने की आवश्यकता नहीं है।
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महासमुंद : जिले में मतदाता जागरूकता अभियान "जाबो कार्यक्रम" के अंतर्गत विशाल मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली की शुरुआत जिला पंचायत परिसर से हुई, जिसे जिला पंचायत महासमुंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस आलोक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सीईओ श्री एस आलोक ने नागरिकों को आगामी चुनावों में निर्भीक और निष्पक्ष मतदान करने के लिए प्रेरित किया । उन्होंने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों से अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने की अपील की।
जागरूकता रैली में स्कूली बच्चे, स्काउट-गाइड, एनसीसी, एनएसएस एवं स्वच्छता दूतों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। रैली के दौरान "वोट देना हमारा अधिकार है", "सुरता झन भुलाहू जी, वोट डारे आहू जी", "दाई ददा दूनो झन, वोट डारे बर भुलो झन" जैसे नारे लगाए गए, जिससे आम जनता को मतदान के प्रति जागरूक किया गया।इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री मोहन राव सावंत, डीएमसी श्री रेखराज शर्मा, सीएमओ श्री अशोक सलामे, विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री लीलाधर सिन्हा सहित विभिन्न शैक्षिक एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इनके अलावा, शिक्षक, व्याख्याता, नगर पालिका के कर्मचारी एवं स्थानीय नागरिकों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।मतदाता जागरूकता अभियान का उद्देश्य जिले में अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाना है।
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सूरजपुर : छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 हेतु मतदान केंद्र प्रणाली को अधिक महत्व देने के उद्देश्य से और मतदाताओं के लिए मतदान के संपूर्ण अनुभव को आनंददायक एवं पुष्टिकारक बनाने के लिए जिले के नगर पंचायत प्रतापपुर के वार्ड क्रमांक 07 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड में आदर्श मतदान केन्द्र का स्थापना किया गया है। जिसके अन्तर्गत भवन अच्छी स्थिति में हो तथा सुसज्जित हो, भवन तक पहुँच आसान हो, मतदान कार्मिको एवं मतदान अभिकर्ताओं हेतु अच्छी गुणवत्ता वाला फर्नीचर हो, निकास, प्रवेश जैसे संकेतक आदि की सुविधाएँ हो, बुनियादी न्यूनतम सुविधाएँ जैसे बिजली, पृथक शौचालय, पेयजल, टेनटेज, रैम्प एवं दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर, मतदाता सहायता बूथ, कतार में मतदाताओं को पेयजल प्रदान करना, दृष्टिविहीन/असक्त/वृद्ध मतदाताओं, गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं आदि के लिए प्राथमिकता के आधार पर मतदान की व्यवस्था, कतार में मतदाताओं के लिए बैठने की व्यवस्था किया जायेगा।
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महासमुंद : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) महासमुंद के निर्देशन पर विगत सप्ताह से नगर पालिका बागबाहरा के समूचे 15 वार्डों में जाबो कार्यक्रम अंतर्गत ईवीएम मशीन का मतदाता जागरूकता हेतु प्रदर्शन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत लगभग 2500 से अधिक नगरीय मतदाता जागरूकता ईवीएम पर मतदान की प्रक्रिया समझ चुके है। इसी तारतम्य में बागबाहरा नगर पालिका के वार्ड 13 जाकिर हुसैन वार्ड मे निवासरत 4 थर्ड जेंडर मतदाता सारिका किन्नर, जुली किन्नर, रोजी किन्नर एवं रिया किन्नर ने ईवीएम मशीन पर मतदान कर प्रक्रिया को जाना और अन्य मतदाताओं को भी मतदान करने अपील किया। साथ ही 11 फ़रवरी 2025 को मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने का संकल्प लिया और कहा कि मतदाता जागरूकता अंतर्गत जागव बोटर्स (जाबो) कार्यक्रम निश्चित रूप से बागबाहरा नगर वासियों के लिए अच्छा कार्यक्रम है नगरवासी नए मतदान मशीन जिसमें अध्यक्ष और पार्षद का एक साथ मतदान करने की सुविधा है पर मतदान करने को इच्छुक है और इससे मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा।