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बेमेतरा 30 मई : कोरोना वायरस के चलते राज्य में लाॅकडाउन जारी है। लाॅकडाउन के चलते लोगो को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाॅलाकि राज्य सरकार ने कई इलाकों में लाॅकडाउन के दौरान छूट दी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकार ने राज्य के लोगो को राशन बांटने का लक्ष्य तय किया है, ताकि कोरोना लाॅकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा न रहें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राज्य के लोगो को सरकार की ओर खाद्यान्न/राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।
वितरण प्रणाली के तहत प्रदाय किये जाने वाले राशन ने इस समस्या को खत्म कर दी, अब हमारे परिवार के सभी सदस्यों को उचित दाम पर खाद्यान्न सामग्री प्राप्त हो रही है, और हमें अब रोजी-रोटी की समस्या नही है। इसी प्रकार बेमेतरा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत भैंसा निवासी घसनीन बाई ने सरकार के सार्वजनिक वितरण योजना अंतर्गत प्रदाय किये जाने वाले निःशुल्क राशन सामग्री ने उनके लाॅकडाउन के दौरान भूखे रहने की समस्या को जड़ से समाप्त कर दी है। राज्य सरकार की इस योजना से बेमेतरा जिले सभी नागरिकों के चेहरे खिल उठे हैं, और उन्होंने ने इस विपरीत परिस्थिति में इस योजना के साथ साथ राज्य सरकार पर भी भरोसा जताया है।
लॉकडाउन में अपनी रोजी रोटी गवांने वाले श्रमिकों मजदूरों जिनके पास राशन कार्ड नही है, उन्हें भी राशन का संकट न हो इसलिए उन्हें भी बिना राशन कार्ड के खाद्यान्न प्रदाय करने हेतु सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत योजना तैयार की गई है।
खाद्य अधिकारी बेमेतरा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा माह जून हेतु प्राथमिकता श्रेणी के लिए 50961 क्विंटल चावल, अंत्योदय हेतु 14043, अन्नपूर्णा हेतु 134, एकल निःशुल्क हेतु चावल 343 एवं निःशक्तजनों के लिए 28 क्ंिवटल चावल के साथ ही सामान्य श्रेणी के लिए 8070 क्विंटल चावल का आबंटन जारी किया गया है। सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत बेमेतरा जिले के लिए 137 क्विंटल चना का भी आबंटन जारी किया गया है। सरकार की इस योजना से राज्य की जनता के साथ ही बेमेतरा जिले के लोगो के चेहरे खिल उठे है। उनका कहना है कि इस कोरोना काल के विपरीत परिस्थिति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली राशन सामग्री ने उनकी भोजन की समस्याओं में मददगार साबित हुई है। -
बेमेतरा 30 मई : राजस्थान, मध्यप्रदेश के रास्ते छत्तीसगढ़ के बेमेतरा, कबीरधाम जिले में पाकिस्तान से टिड्डी दल का प्रवेश होने की आशंका है। इस टिड्डी दल के छत्तीसगढ़ मंे 2-3 दिन के अंदर आने की संभावना है, अतः मामले की गंभीरता को समझते हुए कृषि महाविद्यालय बेमेतरा के अधिष्ठाता डाॅ. के.पी. वर्मा, प्रोफेसर (कीटविज्ञान) डाॅ. भारती बघेल एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डाॅ. जी.पी. आयम एवं कीट वैज्ञानिक डाॅ. एकता ताम्रकार द्वारा कृषक भाईयों को सलाह दी गई है। ताकि फसलों का नुकसान कम से कम हो या नुकसान से बचा जा सके। यह टिड्डी दल किसानों का पुराना शत्रु है, इनका जीवनकाल 40-85 दिनांे का होता है। बढ़ते हुए तापमान के कारण उनकी संख्या में तेजी से वृद्धि होती है। यह टिड्डी दल अपने रास्ते में आने वाले समस्त फल-फूल, पत्ते, बीज, पेड़ की छाल सब कुछ खा जाते है। टिड्डियों का दल सुबह 10ः00 बजे के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते है।
अतः दूसरे जगह पर जाने से इनको रोकना अत्यंत आवश्यक हैै। इसलिए जहाॅ टिड्डियाॅ रात्रि वि़़श्राम करें उन्हें मच्छरदानी या नेट डालकर पकडकर नष्ट किया जा सकता है। साथ ही कृषक भाईयों को टोली बनाकर परम्परागत तरीके से ढ़ोल, नगाड़े, ताली, थाली व टीपा बजाकर शोर उत्पन्न कर टिड्डियों के समूह को भगाया जा सकता है। इसके अलावा 100 ग्राम धान की भूसी को 0.5 किग्रा फेनीट्रोथियाॅन ओर 5 किग्रा. गुड़ के साथ मिलाकर खेत में डालें इस जहर से वे मर जायेंगे एवं इनके अण्डों को नष्ट करने के लिए के लिए खेत एवं मेंढ़ों पर 25 किग्रा. मेलाथियाॅन 5ः या 1.5ः क्विनालफाॅस को पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। उपरोनुसार उपाय करके किसान भाई टिड्डी दलों के आक्रमण से फसल की सुरक्षा करें। -
बलरामपुर 30 मई : कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति के तहत् जिला स्तर पर कोरोना कन्ट्रोल रूम स्थापित की गई है, जिसका सम्पर्क नम्बर 07831-273012 एवं 07831-273177 है। कन्ट्रोल रूम में कोरोना महामारी से संबंधित सूचना या किसी भी व्यक्ति के द्वारा राशन, दवाई, स्वास्थ्य सुविधाएं अथवा अन्य किसी भी प्रकार की आवश्यकता के संबंध में सम्पर्क किया जा सकता है। उक्त कार्य के निर्वहन हेतु लगाये गये कर्मचारियों की ड्यूटी में संशोधन की गई है। जिसमें प्रातः 08 बजे से शाम 04 बजे तक कृषि विभाग के सहायक ग्रेड-03 श्री सूरज कुमार सिदार एवं जल संसाधन विभाग के भृत्य श्री सुरेन्द्र सिंह, शाम 04 बजे से रात्रि 12 बजे तक पीएमजीएसवाई के डाटा एन्ट्री आॅपरेटर श्री राजेष दास एवं जिला पंचायत मनरेगा के श्री सोनारसी सिंह तथा रात्रि 12 बजे से प्रातः 08 बजे तक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के सहायक ग्रेड-03 श्री संदीप एक्का एवं जिला कार्यालय के चैकीदार श्री उदय गुप्ता की ड्यूटी लगाई है।
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बलरामपुर 30 मई : भारतीय विषिष्ट पहचान प्राधिकारण के परिपत्र के अनुपालन में कलेक्टर श्री श्याम धावडे़ ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अन्तर्गत् संचालित आधार सेवा केन्द्र एवं स्थाई आधार पंजीकरण केन्द्रों का पुनः संचालन हेतु निर्देषित किया है। सेवा केन्द्रों के संचालन में कोविड-19 नियमावली के सुरक्षा उपायों को दृष्टिगत् रखते हुए किया जाए। जिसमें सर्व आधार केन्द्र अपने मषीनों को सेनेटाईज, स्टाॅफ एवं आवेदक की दूरी एक मीटर, हर पंजीयन/अपडेट के उपरांत बायोमैट्रिक उपकरणों को सेनेटाईज तथा धारा 144 के अनुरूप 4 से अधिक व्यक्ति केन्द्र में जमा न होवें, ऐसी व्यवस्था सुनिष्चित कर आधार पंजीकरण केन्द्रों का संचालन किया जाए। -
कोरिया 30 मई : कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर ने आदेश जारी करते हुए आज यहां बताया कि जिले में मदिरा दुकानों को संचालन हेतु प्रातः 8 बजे से शाम 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। शेष निर्देश यथावत रहेंगे। कलेक्टर श्री राठौर ने लोगों से कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव से बचने हेतु सभी जरूरी एहतियात बरतने की अपील की है। -
स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेशिंग का पालन करना अनिवार्य
कोरिया 30 मई : कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर द्वारा जिले में नाई, सैलून एवं ब्यूटी पार्लरों को सुबह 8.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है। इसके तहत क्षेत्र मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, झगराखाण्ड, नई लेदरी एवं खोंगापानी हेतु सोमवार से शनिवार तक संचालन की अनुमति दी गई है। प्रत्येक रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। इसी तरह क्षेत्र बैकुण्ठपुर, सोनहत, खड़गवां, भरतपुर हेतु रविवार से शुक्रवार तक संचालन की अनुमति दी गई है तथा प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।
नाई, सैलून एवं ब्यूटी पार्लरों के संचालन के संबंध में जिन शर्तों का पालन करना होगा, उनमें संचालित दुकानों व प्रतिष्ठानों में पूर्व से अनुमति लेकर आने की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ग्राहकों तथा उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं का प्रत्येक बार उपयोग के पश्चात सेनेटाईज करने की अनिवार्यता शामिल है। इसके साथ ही शर्त के अधीन संचालित प्रतिष्ठानों में न्यूनतम कर्मचारी उपस्थित होंगें। एक समय में एक ही ग्राहक की अनुमति होगी। फोंम शेंविग का प्रयोग किया जाये। ग्राहकों को अपने साथ आवश्यक टॉवेल एवं कपड़े लाना अनिवार्य होगा एवं सैलून के इन वस्तुओं का उपयोग नही करेंगें। दुकान में उपलब्ध सामग्री जैसे - कुर्सी, टेबल, कपड़े, ब्रश तथा अन्य उपयोग की जाने वाली अन्य सामाग्री का सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा। आने वाले सभी ग्राहकों का नाम, पता, मोबाईल नम्बर तथा किसी अन्य स्थान से आने का विवरण की जानकारी संलग्न प्रारूप में दर्ज कराकर हस्ताक्षर करवाकर रिकार्ड संधारित करना अनिवार्य होगा।
पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश के माध्यम से जिले के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेनमेंट जोन से संबंधित जारी आदेश यथावत् रहेंगे। स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेशिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे। पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के हॉटस्पाट, कन्टेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में गतिविधियों के अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी। -
धारा 144 का प्रभाव रहेगा यथावत
सूरजपुर 30 मई : जनपद पंचायत प्रतापपुर के जजावल में कोरोना वायरस (कोविड-19) पॉजिटिव पाये जाने के कारण कोविड -19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु जनपद पंचायत प्रतापपुर के ग्राम पंचायत- जजावल, पकनी, चिकनी को पूर्ण रूप से एवं ग्राम अंजानी को पूर्ण रूप से एवं ग्राम-गोरगी को आंशिक रूप से कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया था। उक्त सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.), प्रतापपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम - जजावल के आश्रम एवं छात्रावास में 01 टीआई, 1 एसआई, 2 आश्रम अधीक्षक, 12 भृत्य, 3 रसोईया, 6 आरक्षक, कुल 25 लोगों को प्रवासी मजदूरों के व्यवस्था हेतु ड्यूटी लगाया था। प्रवासी मजदूरों में कोरोना पाॅजिटीव पाये जाने के कारण, उनके चले जाने पर वहीं आश्रम एवं छात्रावास में व्यवस्था में लगे इन कर्मचारियों को क्वारंटाईन में रखा गया है। सभी लोगों को दूसरा आर.टी.पी.सी.आर. का रिजल्ट 27 मई 2020 देर शाम को रिपोर्ट निगेटिव पाया गया है। इस हेतु उन्होनें निगेटिव रिपोर्ट के बाद कन्टेंमेंट जोन से क्षेत्रों को मुक्त किया जाना उचित बताया है।
इस सम्बंध में खण्ड चिकित्सा अधिकारी, प्रतापपुर ने अपने अभिमत में बताया है कि प्रोटोकाल के अनुसार 28 दिन का क्वारेंटाईन अवधि नियत है। ग्राम जजावल में आश्रम एवं छात्रावास में (राहत शिविर) में 01 मई 2020 को अंतिम पाॅजिटिव रिपोर्ट आया था, जिसका आर.टी.पी.सी.आर. सेम्पल 29 अप्रैल 2020 को लिया गया था। प्रोटोकाल के अनुसार क्वारंटाईन में रखे गये लोगों का क्वारंटाईन अवधि 28 दिन पूर्ण हो गया है एवं जजावल कंटेन्मेंट में सम्मिलित गांव के लोगों की स्थिति सामान्य है। इस कारण कंटेनमेंट जोन हटाये जाने का अभिमत प्राप्त हुआ है। क्वारंटाईन सेंटर में रखे गये 25 लोगों की क्वारंटाईन अवधि पूर्ण होने एवं उनका आर.टी.पी.सी.आर. रिपोर्ट निगेटिव आने तथा कंटेनमेंट में सम्मिलित गांवों के लोगों की स्थिति सामान्य होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), प्रतापपुर द्वारा जजावल कंटेन्मेंट क्षेत्र को हटाये जाने की अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसके साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सूरजपुर डाॅ0 आर0एस0 सिंह के द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया है कि कन्टेन्मेंट जोन बनाये जाने के पश्चात् 28 दिनों में आज तक कन्टेन्मेंट जोन में आने वाले समस्त ग्रामों में कोविड -19 के कोई भी धनात्मक मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही धनात्मक मरीजों के सम्पर्क में आने वाले कुल 302 व्यक्तियों का सैंपल जांच हेतु निर्धारित लैब रायपुर भेजा गया था, जिसका परिणाम नकारात्मक प्राप्त हुई है, साथ ही जजावल छात्रावास में रखे गये 25 कर्मचारियों का दोबारा सैंपल जांच हेतु भेजा गया था, जिसका परिणाम नकारात्मक प्राप्त हुआ है।
उक्त ग्रामों को कंटेन्मेंट जोन से हटाये जाने हेतु प्रतिवेदित किया गया है, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), प्रतापपुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सूरजपुर के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए कार्यालय कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के द्वारा आदेष जारी करते हुए दिनांक 02 मई 2020 के माध्यम से घोषित कन्टेन्मेंट जोन में विगत् 28 दिवस में कोरोना वायरस ( कोविड -19 ) का कोई भी धनात्मक ( पॉजिटिव ) मरीज की पुष्टि नहीं होने जनपद पंचायत प्रतापपुर के ग्राम पंचायत - जजावल, पकनी, चिकनी, ग्राम अंजानी एवं गोरगी को कंटेन्मेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में समय-समय पर जारी आदेशों द्वारा कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं को दी गई छूट तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 जनपद पंचायत प्रतापपुर के ग्राम पंचायत - जजावल, पकनी, चिकनी, ग्राम अंजानी एवं गोरगी में भी प्रभावशील होगा। -
सूरजपुर 30 मई : वैश्विक बीमारी बनकर सामने आया कोरोना वायरस आज संकट का विषय बना हुआ है, हालांकि राज्य शासन और जिला प्रषासन के द्वारा वर्तमान स्थिति में काफी सुधार कर सभी वर्गो को राहत पहुॅचाने में सफल हो रही है। वायरस संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए प्रदेष सहित जिले में लाॅकडाउन किया गया है जिसकी सबसे बड़ी मार दिहाड़ी श्रमिकों को पड़ी और रोजगार छिन जाने से उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच मनरेगा योजना ऐसे श्रमिकों के लिए वरदान बनकर सामने आई और जिले में राज्य शासन के मंषानुसार जिला प्रषासन के द्वारा सुरक्षा मानकों के पालन को सख्त रखते हुए श्रमिकों को मनरेगा अंतर्गत विभिन्न कार्यो से जोड़ा गया जिससे सुरक्षित रूप से कार्यो को करके श्रमिको ने आमदनी अर्जित किया है। जो उनके लिए लाॅकडाउन में बड़ी राहत बनकर सामने आया है।
मनरेगा योजना से श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने के साथ जिले में विभिन्न विकास कार्यो को पूर्ण किया गया है जिसमें जल संवर्धन, भवन निर्माण, गौ षेड, पुलिया निर्माण, सड़क निर्माण के कार्य मुख्य रूप से निहित हैं। विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्तमान में जिले में 2680 कार्यो में 81639 श्रमिकों को कार्य दिया गया है। श्रमिक सुबह पांच बजे से कार्यस्थल पहुॅच कर कार्य कर रहे हैं और धूप तेज होने के पहले ही घर लौट आते हैं। इसके साथ ही कार्यस्थल पर जिला प्रषासन के द्वारा हाथ धोने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करते हुए साबुन व सेनिटाईजर की व्यवस्था कराई है। सभी श्रमिक कार्य के दौरान अनिवार्य रूप से मुंह गमछे अथवा मास्क से ढंककर कार्य कर रहें हैं।
जिले के समस्त छः विकासखंडों में मनरेगा अंतर्गत जल संरक्षण और आजीविका संवर्धन के कार्य को प्राथमिकता से स्वीकृत कराया जा रहा हैं। सभी विकासखण्डों में निजी डबरी, कुआं, भूमि सुधार, मेढ़ बंधान, तालाब निर्माण, पशु शेड निर्माण, गौठान निर्माण, चारागाह निर्माण, शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण, व्यक्तिमूलक फलदार वृक्षारोपण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, हितग्राहियों के लिए बकरी शेड, मुर्गी शेड, महिला समूह के माध्यम से नर्सरी में पौध निर्माण, सिंचाई के लिए नाली निर्माण, गांव से जल निकास के लिए नाली निर्माण, बोल्डर डेम, चेक डेम, गेबियन निर्माण तथा महिला समूह के लिए वर्क-शेड निर्माण जैसे काम कराए जा रहे हैं। -
जशपुरनगर 30 मई : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जषपुर डाॅ. श्री पी. सुथार द्वारा जिले में मानसिक तनाव, डर, बेचैनी, अवसाद, चिड़चिड़ापन आदि मनोविकार से सम्बंधित समस्याओ से ग्रस्त लोगों के समाधान के लिए मनोरोग विभाग के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. क.े आर. खुसरो मोबाइल नंबर 7748090330 एवं मनोवैज्ञानिक डॉ. के. ए. खान 6261235247 को प्रभारी नियुक्त किया है। इन डॉक्टरों से संचार के विभिन्न साधनों जैसे मोबाइल फोन, मैसेज, वाट्सऐप, ईमेल आदि के जरिए संपर्क कर तनाव एवं मानसिक परेषानियों से संबंधित सभी समस्याओ का परामर्श के द्वारा निराकरण प्राप्त कर सकते है।
मनोरोग विभाग के डाॅक्टर खान द्वारा कोविड-19 के कारण उत्पन्न मनोवैज्ञानिक समस्याओं एवं मानसिक तनाव की स्थिति से बचने के लिए विभिन्न सुझाव देते हुए लोगों से अपील की कि इस विषम परिस्थिति में खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखना जरूरी है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्यो मेें व्यतीत करना चाहिए। इसके साथ ही अपने अधिकतर समय परिवार, मित्र, सहकर्मी के साथ बिताये, एक-दूसरे का खयाल रखें। उनसे अपनी मन की बातें साझा करें। लाॅकडाउन की स्थिति में मानसिक तनाव से बचने का एक महत्वपूर्ण तरीका ये है कि इस समय को अपने रूचि के अनुरूप वाले काम में वक्त बितायें जिससे आपको खुषी मिले। षराब, तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला इत्यादि किसी भी प्रकार के नषे के सेवन से बचे। वर्तमान समय में टीवी और सोशल मीडिया पर चारों तरफ कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आ रही हैं, हर छोटी-बड़ी, सही-गलत खबर लोगों तक पहुंच रही है। इससे भी लोगों की मानसिक परिस्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है इसलिए सोषल मिडीया द्वारा फैलाये जा रहे भ्रामक अफवाहो से दूरी बनाए रखें। अपनी नियमित दिनचर्या को बनाए रखें हमेशा की तरह समय पर सोकर पर्याप्त नींद ले एवं संतुलित आहार का सेवन करें। प्रतिदिन अपना थोड़ा समय योग, ध्यान एवं व्यायाम करने में अवष्य लगाए इससे आपके षरीर में धनात्मक उर्जा का संचार होगा। -
सहायता राषि से जिले के 76 हितग्राही होंगे लाभांवितकलेक्टर ने सर्वसंबिधत तहसीलदारों को वितरित किया सहायता राषि
जषपुरनगर 30 मई : कलेक्टर श्री महादेव कावरे द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष से आबंटित कुल 9 लाख राषि को जिले के जषपुर, मनोरा, बगीचा, कुनकुरी, कांसाबेल एवं पत्थलगांव विकासखंड के तहसील कार्यलाय के खातों मे एनएफटी अथवा आरटीजी के माध्यम से स्थानांतरण किया जा रहा है। इन 9 लाख राषि में से 4 लाख 40 हजार की राषि जिले के जषपुर, मनोरा, बगीचा, कुनकुरी एवं कासांबेल विकासखंड के लिए एवं 4 लाख 60 हजार की राषि विकासखंड पत्थलगांव के लिए प्रदान की गई है। जिनमें विकासखंड जषपुर के लिए 2 लाख 5 हजार की राषि प्रदान किया किया गया है इसी प्रकार विकासखंड कुनकुरी के लिए 50 हजार, कासांबेल के लिए 10 हजार, बगीचा के लिए 1 लाख 45 हजार, मनोरा के लिए 30 हजार एवं विकासखंड पत्थलगांव के लिए 4 लाख 60 हजार की सहायता राषि प्रदान की गई है। कलेक्टर श्री कावरे ने इस सहायता राषि को जिले के 76 पात्र हितग्राहियों को वितरण किये जाने के निर्देष दिए है। जिनमें विकासखंड जषपुर, बगीचा एवं पत्थलगांव के 23-23 हितग्राही, विकासखंड कुनकुरी एवं मनोरा के 2-2 हितग्राही एवं विकासखंड कांसाबेल के 1 हितग्राही षामिल है। -
कन्टेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त
जशपुरनगर 29 मई : कलेक्टर श्री महादेव कावरे के निर्देशन में जिले में नोवल कोराना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए जशपुर के कुनकुरी विकासखंड के क्वारेंटाईन सेंटर कन्या आश्रम बरांगजोर एवं माध्यमिक शाला कमतरा के सम्पूर्ण परिसर आगामी 28 दिवस के लिए कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत अत्यावश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार स्वास्थ्यगत आपातकालिन परिस्थितियों को छोड़कर जोन में जाने या आने पर पूर्ण प्रतिबंद्ध रहेगा। कन्टेनमेंट क्षेत्र के निवासी बिना किसी सक्षम अधिकारी के अनुमति के अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगें। चिन्हांकित क्षेत्र में पूर्ण लाॅकडाउन रहेगा। क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानें, आॅफिस, एवं अनय वाणिज्यक प्रतिष्ठान अगले आदेश पर्यन्त तक बंद रहेगें। कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है तो उसके लिए कार्यालय द्वारा आदेश प्रसारित किया जाएगा। प्रभारी अधिकारी द्वारा पहुंच सेवा के माध्यम से आवयश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी।
कन्टेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त
कन्टेनमेंट जोन में कानून व्यवस्था के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जशपुर रवि राही, अनुविभगीय अधिकारी पुलिस जशपुर श्री राजेन्द्र परिहार, प्रवेश, निकासी की व्यवस्था एवं बेरिकेटिंग के लिए अनुविभागीय अधिकारी लोकनिर्माण विभाग श्री विजय गुप्ता कन्टेमेंट जोन में सेनिटाइजेशन व्यवस्था के लिए सीईओ जनपद पंचायत श्री रघुनाथ राम, कांटेक्ट ट्रेसिंग एवं टेलीफोनिक फाॅलोप के लिए प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री प्रमोद कुमार भटनागर, कम्यूनिटी सर्विलेंस, घरो का एक्टिव सर्विलेंस हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी श्रीमती निष्ठा अग्रवाल को कमतरा सेंटर एवं श्रीमती अनुराधा को बरांगजोर संेटर, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य टीम के एस.ओपी, अनसार दवा, मास्क, पीपीई किट इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन तथा सैम्पल संग्रहण एवं परिवहन हेतु खण्ड चिकित्सा अधिकारी डाॅ.सी.के.साय, एवं विकासखंड कार्यक्रम पं्रबंधक श्री सूर्यकान्त गुप्ता, कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने जनपद सीईओ श्री रघुनाथ राम एवं तहसीलदार श्री किशोर शर्मा को कन्टेनमेंट जोन क्षेत्र में आरोग्य सेतु एप्प का शत् प्रतिशत् कवरेज हेतु ईडीएम श्री नीलांकर बासु को सौंपा गया है। -
जशपुरनगर 29 मई : कलेक्टर श्री महादेव कावरे के निर्देशन में जषपुर जिले में विभिन्न विकासखंडों में लगभग 648 क्वारेंटाईन सेंटर बनाया गया है। क्वारेंटाईन सेंटर में लगभग 4077 श्रमिकों, मजदूरों यात्रियों को रखा गया है। जिसमें पुरूषों की संख्या 3326 एवं महिलाओं की संख्य 751 शामिल है। इनमें जशपुर विकासखंड के 65 क्वारेंटाईन सेंटर में 449 लोगों को रखा गया हैं। इसी प्रकार मनोरा के 32 क्वारेंटाईन सेंटर में 273 लोगों को, दुलदुला विकासखंड के 90 क्वारेंटाईन सेंटर में 512 लोगों को, कुनकुरी विकासखंड के 153 क्वांरेंटाईन सेंटर में 515 लोगों को, फरसाबहार विकासखंड के 50 क्वारेंटाईन सेंटर में 962 लोगों को कासंाबेल विकासखंड के 50 क्वारेंटाईन सेंटर में 414 लोगों को, पत्थलगांव विकासखंड के 105 क्वारेंटाईन सेंटर में 515 लोगों को एवं बगीचा विकासखंड के 103 क्वारेंटाईन सेंटर में 437 लोगों को रखा गया है।
कलेक्टर श्री कावरे के निर्देश पर एसडीएम, जनपद सीईओ और नगरीय निकाय के अधिकारियों द्वारा क्वारेंटाईन सेंटर में पानी, बिजली, शौचालय, भोजन के साथ बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण एवं निंग कराई जा रही है। इसके बाद 14 दिनों के क्वारेंटाईन अवधि में उन्हें रखा जा रहा है। इस दौरान मेडिकल टीम के द्वारा उनकी सतत् निगरानी की जा रही है। -
जशपुरनगर 30 मई : कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने कोेरोना वायरस संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम हेतु जिले में 144 धारा लागू की गई है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि सभी समाहित उपाए अमल में लाया जाए। कोविड-19 के संभावित प्रसार को देखते हुए प्रसार को रोकने के लिए राज्य ही नहीं अपितु पूरे देश में कड़े सामाजिक शारीरिक दूरी को अपनाया जाना जरूरी है। कलेक्टर श्री कावरे ने जशपुर जिला अंतर्गत प्रतिबंधित सेवाओं एवं अन्य गतिविधियों का विवरण सभी प्रकार के घरेलू एवं अंतराष्ट्रीय हवाई यातायात, स्वास्थ्य सेवाएं, एयर एम्बुलेंस, सुरक्षा गृह मंत्रालय द्वारा छूट प्राप्त एवं समय-समय पर निर्देशित सेवाओं को छोड़कर प्रतिबंधित हैं। मेट्रो रेल सर्विलेंस प्रतिबंधित है। सभी प्रकार के स्कूल काॅलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि बंद रहेंगे। लेकिन आॅनलाईन कक्षाएं जारी रहेंगी। इसी प्रकार सभी प्रकार के हाॅटल बंद रहेंगे। स्वास्थ्य पुलिस, स्वास्थ्य कर्मियां, पर्यटकों एवं क्वारेंटाईन सुविधा में हाॅटलों को छोड़कर सभी सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, थेयटर, बार, सार्वजनिक भवन एवं अन्य सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे।
कलेक्टर ने सभी प्रकार के सामाजिक राजनैतिक खेलकूद, मनोरंजन सास्कृतिक,पांरंपरिक, धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगा। सभी प्रकार के धार्मिक स्थान आमजनों के लिए बंद रहेंगें। सभी यात्री रेल सुरक्षा एवं गृह मंत्रालय द्वारा छूट प्राप्त सेवाओं को छोड़कर प्रतिबंधित। लोकहित में अंतर्राजीय संचालित होने वाली समस्त प्रकार की सार्वजनिक परिवहन यान, यात्रि बस, टैक्सी, सिटी बस, ई-रिक्शा के संचालन को आगामी आदेश पर्यन्त तक स्थगित किया है। अंन्तर्राज्यीय सार्वजनिक यातायात प्रतिबंधित है। अंतर्राज्यीय व्यक्तिगत यातायात मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर प्रतिबंधित है। पान ठेले प्रतिबंधित रहेंगे तथा पान, गुटका, तम्बाकू, सिगरेट-बीड़ी इत्यादि का विक्रय उपभोग सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी।, स्वास्थ्य सेवाएं जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल सभी अस्पताल, मेडिकल काॅलेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है। दवा दुकान, चश्में की दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य पदार्थ, दूध, बे्रड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन की गतितिधियों, दुग्ध संयत्र मिल्क प्लांट, नयुज पेपर हाॅकर सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता, सुबह 7 बजे से सांय 6 बजे तक, मास्ट सेेनिटाईजर, दवाईयां, एटीएम, वाहन, एलपीजी गैस, सेलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं सेवाएं जो आदेश में उल्लेखित हो को परिवहन करने वलो वाहन, बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका संवाएं, जेल, अग्निशामक सेवाएं, एटीएम, टेलीकाॅम,इंटरनेट सेवाएं, आईटी आधारित संेवाएं, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें।
पेट्रोल डीजलपंप एवं एलपीजी सीएनजी गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्श आपूर्ति। आवश्यक शासकीय सेवाएं, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां, प्रिंट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया,राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा, जिले के अंतर्गत स्थित समस्त औद्योगिक संस्थान इकाईयों एवं खान को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। समस्त औद्योगिक संस्थान, दवाईयां जिन्हें उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है। उनके लिएयह आवश्यक होगा कि वे न्युनत अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियांे अधिकारियों का उपयोग करेंगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासनतथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वसारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप सेे करेंगी।
04.05.2020 में आंशिक संशोधन करते हुये जिला जशपुर अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियों की अनुमति निम्न दिवसों/समय में प्रदान की जाती है:-
पत्थलगांव बगीचा कांसाबेल फरसाबहार-दिन सोमवार से शनिवार ) कपड़ा दुकान (ट्रायल रूम का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा) जूता, पेंट प्लाई, तथा मोबाईल दुकानें, फर्नीचर, टेलरिंग मटेरियल, जनरल स्टोर, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रकल एवं इलेक्ट्राॅनिक्स और मोटर शो-रूम, मोटर, आॅटोमोबाईल एवं आॅटोपाटर््स की दुकानें कम्प्युटर टायर दुकानें। तथा सप्ताहिक बंदी दिन रविवार, समस्त शहरी क्षेत्र सहित।
जशपुर, कुनकुरी, मनोरा, दुलदुला- दिन (सोमवार से शनिवार) कपड़ा दुकान (ट्रायल रूम का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा) जूता, पेंट प्लाई, तथा मोबाईल दुकानें, फर्नीचर, टेलरिंग मटेरियल, जनरल स्टोर, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रकल एवं इलेक्ट्राॅनिक्स और मोटर शो-रूम, मोटर, आॅटोमोबाईल एवं आॅटोपाटर््स की दुकानें कम्प्युटर टायर दुकानें। सप्ताहिक बंदी दिन रविवार, समस्त शहरी क्षेत्र सहित।
समस्त सीमाक्षेत्र जिला जशपुर - सीमेंट/सरिया, से संबंधित हार्डवेयर की दुकानें बिजली की पंखे की दुकान, छात्रों के लिएशैक्षणिक किताबों की दुकानें एवं प्रिपेड मोबाईल रिजार्च की दुकानें। प्रिंटिंग पे्रस फ्लैक्स, फोटो स्टुडियो, सभी प्रकार की मिठाईयों (केवल पार्सल बेचने की अनुमति) चाट, गोलगप्पे, लिट्टी, चोखा, फास्ट फूड, अन्य ठेले (केवल पार्सल बेचने की अनुमति)उपरोक्त दुकानों के सेवाओं के संचालन का समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक पूर्ववत रहेगा। डेयरी दुकानों तथा दुध का व्यापार हेतु दुकानों सेवाओं के संचालन का समय प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक निर्धारित किया जाता हैं
जिले भीतर एवं अंतर जिला में आवागमन के लिए टैक्सी/आॅटो के परिचालन हेतु ई-पास प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। आॅनलाईन ई-पास के बिना अंतर जिला टैक्सी/आॅटो परिचालन की अनुमति नहीं होगी। टैक्सी आॅटो यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारन करना स्वच्छता एवं सोशल फिजिकल डिस्टेसिंग तथा कोरोना नियंत्रण हेतु जारी अन्य एडवाईजरी का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के उपाए.
सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत आवाजाही सांय 7 बजे से प्रातः7 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्त्यिों, सह रूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे। ओपीड़ी और मेडिकल क्लिनिक खुले रहेंगे।
कंन्टेनमेंट जोन में गतिविधियों
सक्त परिधि नियंत्रण स्प्ष्ट प्रवेश और निकासी बिन्दुओं की स्थापना। केवल वस्तुओं और सेवाओं की आपुर्ति बनाए रखने एवं आपात चिकित्सा स्थितियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही होगी। बिना चिकित्सकीय परीक्षण के लोगों की आवाजाही तथा परिवाहन नहीं होगी। इस परिधि में लोगो के आवागमन का अभिलेख तैयार करना आवश्यक होगा।
आरोग्य सेतु एप -
स्वास्थ्यगत दृष्टि को ध्यान में रखते हुए समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु एप इंस्टाल कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी समय-समय पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्यगत दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आमजनों को अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु एप इंस्टाल कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी समय-समय पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। जिले में माह मई, 2020 में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11ः00 बजे से सोमवार सुबह 06ः00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी(लाॅकडाउन) किया गया था। उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। समस्त वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगो का तथा अंत्येष्ठी में अधिकतम 20 लोगों का सम्मिलित होने की अनुमति होगी। उक्त अनुमति संबंधित जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।
उपरोक्त गतिविधियों की अनुमति निर्धारित शर्तो के अध्याधीन प्रदान की जाती है:-
सार्वजनिक स्थल
सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर चेहरे का ढका जाना अनिवार्य होगा।सभी व्यक्ति जो सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थल एवं परिवहन के प्रभारी है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।कोई भी संस्था/सार्वजनिक स्थल का प्रबंधन पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमाव की अनुमति नहीं होगा।सार्वजनिक स्थलों पर थूकना अर्थदंड के साथ दंडनीय होगा।सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी के उपभोग/सेवन की अनुमति नहीं होगी।शराब इत्यादि के विक्रेताआंे को दुकानों में उपस्थित व्यक्तियों के बीच कम से कम 06 फीट की दूरी बनाये रखे जाने की अनिवार्यता होगी तथा एक समय पर दुकान में 05 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे।
कार्य स्थल-
कार्यस्थलों के समस्त प्रभारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय के जारी गाईडलाईन अनुसार कार्यस्थल एवं कम्पनी परिवहन दोनों स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे।समस्त कार्यस्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए तथा सुविधाजनक स्थान पर सैनिटाईजर की व्यवस्था की जाए।कार्यस्थलों पर प्रत्येक पाली के साथ 1 घंटे का अंतराल रखा जाए एवं सोशल डिस्टेंस के परिपालन के लिए कर्मचारियों के भोजन अवकाश के मध्य अंतराल रखा जाए।65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों जिनको कोई सह-रूग्णता हो तथा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पालकों को घर से कार्य करने प्रोत्साहित किया जाये।समस्त संस्थाएं पालियों के मध्य अपने कार्यस्थलांे के सैनिटाईजेशन की व्यवस्था करेंगे। बड़ी बैठकें प्रतिबंधित होंगी।आस पास के अस्पताल एवं क्लीनिक जो कोविड-19 के उपचार के लिये अधिकृत हो को चिन्हित कर इसकी सूची कार्यस्थल पर हर समय उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यस्थल पर किसी कर्मचारी में कोविड-19 के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिन्हित अस्पताल में ले जाया जायेगा।
विनिर्माण ईकाइयां
सार्वजनिक सतहों की बार-बार सफाई तथा हाथों की अनिवार्य धुलाई के आदेश जारी किये जाए।पालियों की ओवर लैपकिंग ना हो तथा कैंटीन में सामाजिक दूरी के नियम के पालन में लंच के समय को आगे-पीछे रखा जाए।अच्छे स्वच्छता की आदतों से भली-भांती परिचित कराने प्रशिक्षण एवं पर्याप्त सूचना प्रदान किया जाये।पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश के माध्यम से जिले के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कोरोना पाजिटिव पाये जाने के कारण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन से संबंधित जारी आदेश यथावत् रहेंगी। स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेशिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेगे। पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के रेड/हाॅटस्पाट/कन्टेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी।
दंडिक प्रावधान:-
इस आदेश में उल्लेखित गतिविधयों के संबंध में कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम हेतु भारत शासन, राज्य शासन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश, निर्देशों, एवं एड्वाईजरी सहित उपरोक्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इन लाॅकडाउन आदेशों एवं निर्देशों के उल्लघंन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। -
बेमेतरा 30 मई : संभागयुक्त दुर्ग श्री जी.आर. चुरेन्द्र ने कल देर शाम बेमेतरा जिले के विकासखण्ड बेरला के ग्राम-बहेरा के शासकीय पाॅलिटेकनिक एवं सांकरा के हाईस्कूल मे बनाये गये क्वारेंटाइन सेन्टर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होने अधिकारियों से क्वारेंटाइन सेन्टर मे सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के संबंध मे जानकारी ली। प्रवासी श्रमिको के गृह जिले मे वापसी के बाद क्वारेंटाइन सेन्टर मे रखा गया है। उन्होने मजदूरों से आत्मीय चर्चा भी की संभागायुक्त ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपंद पंचायत बेरला को क्वारेंटाइन सेंटर मे सभी आवश्यक जरुरी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखे जाने का निर्देश दिए। कमिश्नर श्री चुरेन्द्र ने आगामी वर्षा ऋतु के दौरान शासकीय पाॅलिटेकनिक काॅलेज मे वृक्षारोपण करने के निदेश दिए। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री दुर्गेश वर्मा, जनपद पंचायत सीईओ श्री सीपी मनहर तहसीलदार श्रीमती हीरा गवर्ना उपस्थित थे। -
बेमेतरा 30 मई : राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.) 6-4 के तहत कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल द्वारा 02 जरूरतमंद परिवारों को 4-4 लाख रूपए के मान से 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। संयुक्त जिला कार्यालय के राजस्व शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 02 प्रकरणों जिनमे वार्ड़ नं.10 कोबिया तह.बेमेतरा निवासी नम्रता शर्मा की नदी मे डूबने से मृत्यु होने पर परिजन हिमांशु तिवारी तथा ग्राम-पौंसरी तह.-बेमेतरा निवासी त्रिवेणी की सर्प के काटने से मृत्यु होने पर परिजन कांतिबाई को 4-4 लाख रुपए (कुल 8 लाख रुपए) की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई।
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बेमेतरा 30 मई : कलेक्टर एवं जिला दण्डधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी कर बेमेतरा जिले मे सप्ताह के 6 दिन प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक दुकानें/संस्थायें/प्रतिष्ठान/सेवाओं को खुला रखने का आदेश जारी किया है। छ.ग. शासन से अनुमति मिलने के पश्चात आगामी तीन माह की अवधि दिनांक 31 अगस्त 2020 तक संपूर्ण जिले मे धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता निरंतर रुप से प्रभावशील कर दी गई है। चैथे चरण के लाॅकडाउन समाप्ति उपरांत छ.ग. शासन द्वारा दुकानें/संस्थायें/प्रतिष्ठान/सेवाओं को अर्थिक गतिविधि के संचालन की अनुमति दी गई है, जिसके परिपालन मे मई माह के अंतिम शनिवार-रविवार को होने वाले पूर्ण लाॅकडाउन को निरस्त करते हुये सभी दुकानें/संस्थायें/प्रतिष्ठान/सेवाओं को जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय व छ.ग. शासन द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, उनके संचालन की अनुमति छ.ग. शासन के शर्तो के अधीन सप्ताह के 6 दिन प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक खुली रहेगी। दुकानें/संस्थायें/प्रतिष्ठान/सेवाओं को वर्तमान मे जारी समय-सीमा और साप्ताहिक अवकाश का पालन करना अनिवार्य होगा।
जारी अदेश मे कहा गया है कि बाजारों मे भीड़ को कम करने के लिए स्थानीय निकाय के स्तर से पुलिस विभाग की मदद् से व्यवस्थायें सुनिश्चित की जावे। सड़क किनारे सामान बेचने वालों के लिए स्थानिय निकायों के द्वारा स्थान और समय का निर्धारण कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। स्वच्छता एवं सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा मास्क का उपयोग करना एवं कोरोना नियंत्रण हेतु जारी अन्य एडवाईजरी का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नाॅन-वंेन्डिग जोन मे किसी तरह व्यापार-व्यवसाय की अनुमति नहीं होगी। चलित ठेला से व्यवसाय हेतु 2 ठेले के मध्य कम से कम 20 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। सभी व्यवसाय निर्धारित अवधि मे खुलेगी और बन्द होगी। उक्त किसी भी कण्डिका का उल्लंघन होने पर दुकान/प्रतिष्ठान/संस्थान/सेवाओं के विरुद्ध कार्यवाही किया जाकर सील की जा सकेगी। -
महासमुंद 30 मई : जिले में आगामी खरीफ फसल के लिए किसानों ने तैयारियाॅ शुरू कर दी हैं। इसके लिए जिले में कृषि विभाग एवं उससे संबंध विभागों द्वारा आसन्न मानसून को देखते हुए खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद, बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही हैं। इस संबंध में जिले में नवपदस्थ कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने कृषि सहित सहकारी समिति के अधिकारियों को किसानों के लिए उनकी आवश्कता के मुताबिक खाद, बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में कृषि विभाग के उपसंचालक ने बताया कि जिले के 81 सहकारी समितियों के माध्यम से बीज एवं खाद वितरण का कार्य प्रगति पर है। उपसंचालक श्री एस.आर. डोंगरे ने बताया कि जिले में सहकारी समितियों का 40 हजार 700 टन उर्वरक का लक्ष्य है। इसके विरूद्ध अभी तक 13 हजार 786 टन उर्वरक का उठाव कृषकों द्वारा कर लिया गया है।
निजी क्षेत्र में 29 हजार 800 टन उर्वरक का लक्ष्य है जिसके विरूद्ध चार हजार 545 टन कृषकों के द्वारा उठाव कर लिया गया है। इसी प्रकार बीज का लक्ष्य 61 हजार 350 क्विंटल है जिसके विरूद्ध 30 हजार 599 क्विंटल बीज का भण्डारण सहकारी समितियों में किया जा चुका है और इसके विरूद्ध अभी तक 11 हजार 771 क्विंटल धान बीज कृषकों द्वारा उठाव कर लिया गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा जिले के सहकारी समितियों में लगातार भ्रमण कर कृषकों को खाद एवं बीज के उठाव के लिए प्रेरित की जा रही है कि वर्षा होेने के पूर्व से ही खाद बीज का भण्डारण कृषक भाई कर लेवे, जिससे सहकारी समितियों में एक साथ भीड़ की स्थिति निर्मित नहीं हो। - बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की लगाई गई ड्यूटी
महासमुंद 30 मई : कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर मानसून 2020 में बाढ़ की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए आपदा नियंत्रण के लिए जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक 20 में जिला आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना 1 जून 2020 से की जाएगी। आपदा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 07723-223305 (कार्यालय) तथा फैक्स नम्बर 07723-223302 है। नियंत्रण कक्ष के लिए डिप्टी कलेक्टर श्रीमती सीमा ठाकुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, उनका मोबाईल नम्बर 99936-81890 एवं भू-अभिलेख कार्यालय के सहायक अधीक्षक श्री आदित्य कुंजाम को सहायक नोडल, प्रभारी अधिकारी बाढ़-आपदा नियुक्त किया गया है, उनका मोबाईल नम्बर 99815-84877 है। बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष वर्षाकाल के प्रारंभ से समाप्ति तक 24 घंटे संचालित रहेगी। तत्कालीन व्यवस्था के तहत् तीन पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
आगामी 01 जून 2020 से 15 अगस्त 2020 तक प्रातः 06ः00 बजे से दोपहर 02ः00 बजे तक कार्यालय निरीक्षक विधिक मापविज्ञान के सहायक वर्ग-03 श्रीमती गायत्री दुबेे, जिला शिक्षा कार्यालय के सहायक वर्ग-03 श्रीमती रूखमणी साहू, आदिवासी विभाग के भृत्य श्री रामशरण यादव एवं सहकारी विपणन संघ के भृत्य श्री भूपेन्द्र कन्नौजे की ड्यूटी लगाई गई हैं। इसी प्रकार दोपहर 02ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के सहायक ग्रेड-03 श्री लोकेश कुमार दत्ता, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहायक वर्ग-03 श्री दशरथ देवांगन, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के भृत्य श्री हैरिसन गार्डिया एवं सहायक आयुक्त राज्य कर कार्यालय के भृत्य श्री गोविन्द सिंह पैकरा शामिल हैं। इसके अलावा रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक उद्यानिकी विभाग केे सहायक ग्रेड-3 श्री कृपाशंकर गिलहरे, राज्य कर कार्यालय के सहायक वर्ग-03 श्री बसु कुमार हारबंश, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के भृत्य श्री त्रिलोक कुमार मरकाम एवं राज्य सहकारी विपणन संघ के भृत्य श्री नारायण प्रसाद चैधरी की ड्यूटी लगाई गई हैं।
इसके अलावा माह 16 अगस्त 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक प्रातः 06ः00 बजे से दोपहर 02ः00 बजे तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहायक वर्ग-03 श्रीमती रूखमणी साहू, निरीक्षक विधिक मापविज्ञान के सहायक वर्ग-03 श्रीमती गायत्री दुबेे, सहकारी विपणन संघ के भृत्य श्री भूपेन्द्र कन्नौजे एवं आदिवासी विभाग के भृत्य श्री रामशरण यादव की ड्यूटी लगाई गई हैं। इसके अलावा दोपहर 02ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहायक वर्ग-03 श्री दशरथ देवांगन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के सहायक ग्रेड-03 श्री लोकेश कुमार दत्ता, सहायक आयुक्त राज्य कर कार्यालय के भृत्य श्री गोविन्द सिंह पैकरा एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के भृत्य श्री हैरिसन गार्डिया की ड्यूटी लगाई गई हैं। इसी प्रकार रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक सहायक राज्य कर कार्यालय के सहायक वर्ग-03 श्री बसु कुमार हारबंश, सहायक संचालक उद्यान के सहायक ग्रेड-3 श्री कृपाशंकर गिलहरे, राज्य सहकारी विपणन संघ के भृत्य श्री नारायण प्रसाद चैधरी एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के भृत्य श्री त्रिलोक कुमार मरकाम की ड्यूटी लगाई गई हैं। - महासमुंद 30 मई : कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारियों की सहायता एवं नियंत्रण कक्ष की सतत् निगरानी के लिए उनके कार्यों का सम्पादन करने के लिए तहसील कार्यालय पिथौरा में पदस्थ पटवारी श्रीमती अर्चना शर्मा को महासमुंद के बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष में सहायक नियुक्त कर आगामी आदेश तक संलग्न किया गया है।
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नवीन परिधि क्षेत्र का निर्धारण करते हुए कन्टेनमेंट जोन घोषित
कोरिया 30 मई : कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर द्वारा नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में घोषित कन्टेनमेंट जोन के संबंध में जारी पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में मरीज का घर गुप्ता पेट्रोल पंप के पास से नवीन परिधि क्षेत्र का निर्धारण करते हुए कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है जिसमें पूर्व दिशा में जगदीश सेटी क्लाथ स्टोर, पश्चिम दिशा में यात्री प्रतिक्षालय (एनसीपीएच ऑफिस के पहले), उत्तर दिशा में एन.सी.पी.एच. हॉस्पिटल क्षेत्र तथा दक्षिण दिशा में बरफ दफाई हल्दीबाड़ी शामिल है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में जिले के नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में एक मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजीटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुये नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में मरीज का घर गुप्ता पेट्रोल पंप के पास से 03 कि.मी. के परिधि क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था जिसमें पूर्व दिशा में हल्दीबाड़ी शमशान घाट, पश्चिम दिशा में ईंटा भट्टा, उत्तर दिशा में भुरकुंडी घाट तथा दक्षिण दिशा में सीताकूंड शामिल किया गया था। घोषित कन्टेनमेंट जोन में आम नागरिकों का क्षेत्र में सामान्य रूप से आवाजाही पूर्ण रूप से विगत 14 दिनों से अधिक समय से प्रतिबंधित रही है। इस प्रतिबंधित अवधि में कोई भी कोरोना वायरस (कोविड-19) का नया केस नहीं पाया गया है एवं कन्टेनमेंट जोन से संबंधित Primary Contact के सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव पाये जाने पर छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में कलेक्टर श्री राठौर द्वारा नवीन परिधि क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। कन्टेनमेंट जोन नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में मरीज का घर गुप्ता पेट्रोल पंप के सन्दर्भ में पूर्व जारी शेष सभी आदेश यथावत रहेंगे। - गरियाबंद : कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के गरियाबंद जिले में प्रतिदिन एक लाख 6 श्रमिकों को काम मिल रहा है । मजदूरों को गांव में रोजगार उपलब्ध कराने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करने वाली योजना मनरेगा के तहत आज जिला गरियाबंद के 313 ग्राम पंचायतों में चल रहे एक हजार 882 कार्यों में एक लाख 6 हजार 856 श्रमिक कार्यरत है, जिला गठन के बाद पहली बार एक ही दिन में एक लाख से अधिक मजदूर कार्य कर रहे हैं। कार्य स्थल में सोशल डिस्टेंसिंग और एक मीटर की दूरी के नियमों का पालन भी किया जा रहा है।
कोरोना के संकट में शासन द्वारा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार के प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा दिये गये निर्देश के अनुरूप जिले में रोजगार का सृजन किया जा रहा है। इससे मजदूरों को काम के साथ-साथ आमदनी भी मिल रहा है। संकट के इस दौर में मनरेगा ग्रामीण मजदूरों के लिए सहारा बना है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अनुसार जिले में मनरेगा का क्रियान्वयन प्राथमिकता से किया जा रहा है। जिला में इस सत्र में 63 लाख 27 हजार 337 मानव दिवस का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें से 14 लाख 53 हजार 504 मानव दिवस अर्जित कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाड़ी कार्यक्रम अंतर्गत कुल 127 गौठान का निर्माण किया जा रहा है। प्रथम चरण के 48 गौठान को पूर्ण कर लिया गया है। जिसमें 43 हजार 865 मवेशी रह रहे हैं। द्वितीय चरण में 77 गौठान बनाये जायेंगे। इसी तरह घुरूवा योजना के तहत 5 हजार वर्मी नाडेप और कम्पोस्ट पिट बनाये जायेंगे। -
प्रतिबंध से बाहर रखे गए प्रतिष्ठानों एवं सेवाओं की सूची जारीअंतर-जिला टैक्सी व ऑटो के परिचालन एवं आवागमन हेतु ऑनलाईन ई-पास प्राप्त किया जाना अनिवार्यमई माह में शनिवार और रविवार को पूर्ण लाकडाउन का आदेश निरस्त
कोरिया 29 मई :कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में आगामी 16 अगस्त 2020 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई है। कलेक्टर श्री राठौर ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कोविड-19 के साम्भव्य प्रसार को देखते हुए निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपायों को अमल में लाया जाये।
इस दौरान शासन के आदेशानुसार कोरिया जिले कुछ वस्तुओं, सेवाओं एवं गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा जिनमें सभी प्रकार की घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यातायात (स्वास्थ्य सेवाओं एयर एम्बुलेंस सुरक्षा एवं गृह मंत्रालय द्वारा छूट प्राप्त एवं समय-समय पर निर्देशित सेवाओं को छोड़कर) प्रतिबंधित है। मेट्रो रेल सर्विस प्रतिबंधित हैं। लोकहित में अंतर्राज्यीय संचालित होने वाली समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन यान, यात्री बस, सिटी बस, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा के संचालन को आगामी आदेश पर्यन्त स्थगित किया जाता है। विशेष एवं आपातिक परिस्थितियों में राज्य के बाहर आवागमन हेतु सार्वजनिक परिवहन यानों के संचालन हेतु राज्य शासन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमति प्रदान की जायेगी। अन्तर्राज्यीय सार्वजनिक यातायात एवं अन्तर्राज्यीय व्यक्तिगत यातायात (मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर) प्रतिबंधित है। इसी तरह सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाईन शिक्षा संबंधी कक्षाएं जारी रहेंगी। सभी प्रकार के होटल (स्वास्थ्य, पुलिस, स्वास्थ्य कर्मियों, पर्यटकों एवं क्वारेंटिन सुविधा में संलग्न होटलों को छोड़कर) बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग माल, जिम, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, पार्क, थियेटर, बार, सार्वजनिक भवन एवं अन्य सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे। पान ठेले पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे तथा पान, गुटका, तम्बाकू, सिगरेट-बीड़ी इत्यादि का विक्रय, उपभोग एवं सेवन प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार की सामाजिक, राजनैतिक, मनोरजंक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन प्रतिबंधित है। सभी प्रकार के धार्मिक स्थान आमजनों के लिए बंद रहेंगे और धार्मिक आयोजन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।
कोरिया जिले में प्रतिबंध से बाहर रखे गए प्रतिष्ठानों एवं सेवाओं की सूची इस प्रकार है -
कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं), दवा दुकान, चश्में की दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें।
इसी तरह खाद्य पदार्थ, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय, वितरण, भंण्डारण एवं परिवहन की गतिविधियां, दुग्ध संयत्र (मिल्क प्लांट), न्यूज पेपर हॉकर सुबह 7.00 बजे से सुबह 11.00 बजे तक, घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक, मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें तथा सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन, बिजली, पेयजल पूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम., टेलीकॉम, इंटरनेट सेवायें, आई.टी. आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल, डीजल पंप एवं एल.पी.जी., सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, आवश्यक शासकीय सेवायें, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा, जिले के अंतर्गत स्थित औद्योगिक संस्था एवं ईकाइयों एवं खान के इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। समस्त औद्योगिक संस्था एवं ईकाइयों, जिन्हे उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उपयोग करेंगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगी।
कलेक्टर श्री राठौर ने बताया कि जिले में व्यक्तियों की सुरक्षा के उपाय के रूप में सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत आवाजाही सायं 7.00 बजे से प्रात 07.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। आवश्यक आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे। कन्टेंनमेंट क्षेत्र को छोड़कर शेष स्थानों पर ओ.पी.डी. और मेडिकल क्लिनिक खुले रहेंगे। कन्टेनमेंट जोन में सख्त परिधि नियंत्रण रखा जायेगा। स्पष्ट प्रवेश और निकास बिन्दुओं की स्थापना की जायेगी। केवल वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने एवं आपात चिकित्सा स्थितियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही होगी। बिना चिकित्सीय परीक्षण के लोगों की आवाजाही तथा परिवहन नहीं होगा। इस परिधि में लोगों के आवागमन का अभिलेख तैयार करना आवश्यक होगा।
सम्पूर्ण कोरिया जिले के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन आवश्यक गतिविधियों की अनुमति प्रदान की जाती है, जिसके तहत क्षेत्र मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, झगराखाण्ड, लेदरी एवं खोंगापानी में प्रत्येक रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। सोमवार से शनिवार दुकानें खुली रहेंगी जिसमें कपड़ा दुकान, जूता, पेंट, प्लाई तथा मोबाईल दुकानें, फर्निचर, टेलरिंग मटेरियल, जनरल स्टोर, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें और मोटर शो-रूम, मोटर पार्टस, ऑटोमोबाईल एवं ऑटोपार्ट्स की दुकानें, कम्पयूटर, टायर दुकानें शामिल हैं। कपड़ा दुकान में ट्रायल रूम का उपयोग प्रतिबंध रहेगा। जिले को शेष क्षेत्र बैकुण्ठपुर, सोनहत, खड़गवां एवं भरतपुर में प्रत्येक शनिवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। दुकानें रविवार से शुक्रवार खुली रहेंगी। जिसमें कपड़ा दुकान, जूता, पेंट, प्लाई तथा मोबाईल दुकानें, फर्नीचर, टेलरिंग मटेरियल, जनरल स्टोर, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स और मोटर शो-रूम, मोटर पार्टस, ऑटोमोबाईल एवं ऑटोपार्ट्स की दुकानें, कम्प्युटर, टायर दुकानें शामिल हैं। कपड़ा दुकान में ट्रायल रूम का उपयोग प्रतिबंध रहेगा।
कोरिया जिले की समस्त सीमाक्षेत्र अंतर्गत सीमेंट, सरिया से संबंधित हार्डवेयर की दुकानें, बिजली की पंखे की दुकान, छात्रों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानें एवं प्रिपेड मोबाईल रिचार्ज की दुकानें, प्रिन्टिंग प्रेस व फ्लैक्स, फोटो स्टूडियो, सभी प्रकार की मिठाईयां, चाट, गोलगप्पे, लिट्टी चोखा, फास्ट फूड, अन्य ठेले (केवल पार्सल बेचने की अनुमति रहेगी। प्रत्येक ठेले की दूरी कम से कम 20 फीट की रहेगी। इन सभी दुकानों व सेवाओं का संचालन का समय प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक रहेगा। जिले के सीमा अन्तर्गत संचालित समस्त दुकानें सप्ताह में 06 दिन खुलेंगी तथा नियमानुसार एक दिन की साप्ताहिक बंदी होगा। इन दुकानों के अतिरिक्त शेष दुकानों व संस्थानों के संचालन का समय पूर्ववत रहेगा। डेयरी दुकानों तथा दुध का व्यापार हेतु दुकानों व सेवाओं के संचालन का समय प्रातः 07.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के भीतर एवं अंतर-जिला में आवागमन के लिए टैक्सी व ऑटो के परिचालन हेतु शर्तों के अधीन अनुमति दी जाती है जिसके तहत अंतर-जिला टैक्सी व ऑटो के परिचालन एवं आवागमन हेतु ऑनलाईन ई-पास प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। ऑनलाईन ई-पास के बिना अंतर-जिला टैक्सी व ऑटो के परिचालन की अनुमति नहीं होगी। टैक्सी व ऑटो में यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना, स्वच्छता एवं सोशल-फिजिकल डिस्टेसिंग तथा कोरोना नियंत्रण हेतु जारी अन्य एडवाईजरी का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
आरोग्य सेतु एप इंस्टाल करें
स्वास्थ्यगत दृष्टि को ध्यान में रखते हुए समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु एप इंस्टाल कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी समय-समय पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्यगत दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आमजनों को भी अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु एप इंस्टाल कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी समय-समय पर अपडेट करना अनिवार्य होगा।
पूर्व में जिले में माह मई 2020 में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11.00 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक पूर्णतया तालांबदी (लॉकडाउन) किया गया था। उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। समस्त वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों की तथा अंत्येश्ठी में अधिकतम 20 लोगों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। उक्त अनुमति संबंधित जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा। इसके साथ ही कलेक्टर श्री सिंह ने सार्वजनिक स्थलों, कार्य स्थलों एवं विनिर्माण ईकाईयों के संचालन के संबंध में जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर चेहरे का ढका जाना अनिवार्य होगा। सभी व्यक्ति, जो सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थल एवं परिवहन के प्रभारी है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। कोई भी संस्था या सार्वजनिक स्थल के प्रबंधक पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमाव की अनुमति नहीं देंगे। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना अर्थदंड के साथ दंडनीय होगा। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू, सिगरेट, बीडी के उपभोग एवं सेवन की अनुमति नहीं होगी। शराब इत्यादि के विक्रेताओं को दुकनों में उपस्थित व्यक्तियों के बीच कम से कम 06 फीट की दूरी बनाये रखे जाने की अनिवार्यता होगी तथा एक समय पर दुकान में 05 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नही रहेंगे।
कार्यस्थलों के समस्त प्रभारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय के जारी गाईडलाईन अनुसार कार्यस्थल एवं कम्पनी परिवहन दोनों स्थनों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। समस्त कार्यस्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए तथा सुविधाजनक स्थान पर सैनिटाईजर की व्यवस्था की जाए। कार्यस्थलों पर प्रत्येक पाली के साथ 1 घंटे का अंतराल रखा जाए एवं सोशल डिस्टेंस के परिपालन के लिए कर्मचारियों के भोजन अवकाश के मध्य अंतराल रखा जाए। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों जिनको कोई सह-रूग्णता हो तथा 5 वर्ष के कम आयु के बच्चों के पालकों को घर से कार्य करने प्रोत्साहित किया जाये। आरोग्य सेतु एप का उपयोग करने सभी प्राइवेट एवं शासकीय कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए। समस्त संस्थाएं पालियों के मध्य अपने कार्यस्थलों के सैनिटाईजेशन की व्यवस्था करेंगे। बड़ी बैठकें प्रतिबंधित होंगी। आस पास के अस्पताल एवं क्लीनिक, जो कोविड-19 के उपचार के लिये अधिकृत हो, को चिन्हित कर इसकी सूची कार्यस्थल पर हर समय उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यस्थल पर किसी कर्मचारी में कोविड-19 के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिन्हित अस्पताल में ले जाया जायेगा।
जिले में स्थापित विनिर्माण ईकाइयों में सार्वजनिक सतहों की बार-बार सफाई तथा हाथों की अनिवार्य धुलाई के आदेश जारी किये जाए। पालियों की ओवर-लैपिंग ना हो तथा कैंटीन में सामाजिक दूरी के नियम के पालन में लंच के समय को आगे-पीछे रखा जाए। अच्छी स्वच्छता की आदतों से भली-भांति परिचित कराने प्रशिक्षण एवं पर्याप्त सूचना प्रदान की जाये। पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश के माध्यम से जिले के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण कन्टेंमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त कन्टेंमेंट जोन से संबंधित जारी आदेश यथावत रहेंगे। स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे। पूर्व में अप्रभावित जिले व क्षेत्र के हॉटस्पाट या कन्टेनमेंट घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी। कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम हेतु भारत शासन, राज्य शासन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश, निर्देशों, एवं एड्वाईजरी सहित उपरोक्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इन लॉकडाउन आदेशों एवं निर्देशों के उल्लघंन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होगें। -
दुर्ग 29 मई : राज्य शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के परिपेक्ष्य में दुर्ग जिले के आम दुकानों के संचालन हेतु आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत स्पष्ट किया जाता है कि आम दुकानों की संचालन की अवधि निम्नानुसार रहेगी। खाद्य सामग्रियों जैसे दूध/डेयरी/मिल्क पार्लर, बे्रड, फल सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा का विक्रय/वितरण /भण्डारण/परिवहन सोमवार से शनिवार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक तथा रविवार सुबह 7बजे से 11 बजे तक एवं किराना दुकानें, रेस्तरा (होम डिलवरी) अन्य दुकानें (प्रतिबंधित को छोड़कर) सोमवार से शनिवार सुबह 9 से शाम 7 बजे तक और रविवार को प्रतिबंधित रहेगी।
सामग्रियों की होम डिलवरी का समय भी उपरोक्तानुसार दुकानों के खुलने अनुसार ही रहेगा। इमरजेंसी सेवायें एवं दुकानंे जैसे-मेडिकल स्थापनाएं ,चश्में की दुकानें ,मीडिया संस्थान इत्यादि प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। उक्त सूचना में उल्लेखित छूट घोषित कन्टेनमेंट जोन क्षेत्र में लागू नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ,मास्क का उपयोग एवं सैनेटाइजेशन के समस्त दिशा -निर्देशों का पालन करना अनिवार्य हैं। -
दुर्ग 29 मई : निगमायुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी द्वारा डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम से संबंधित गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए जा रहे हैं। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम के तहत स्वास्थ्य विभाग एवं निगम की टीम द्वारा सर्वे किया जा रहा है तथा घरों में टेमीफास् का वितरण किया जा रहा है, डेंगू बीमारी से बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं। जोन क्रमांक 3 क्षेत्र के संतोषी पारा सहित अन्य क्षेत्रों में स्वच्छता के विशेष गैंग के माध्यम से नाली सफाई, कचरा सफाई, फागिंग, घर-घर कूलर एवं विभिन्न पात्रों की जांच, टेमीफास् के उपयोग के तरीके तथा बुखार आदि की जानकारी प्राप्त करने का कार्य किया जा रहा है। संतोषी पारा एवं छावनी क्षेत्र में निगम की विशेष गैंग लगाई गई है।
घरों में टेमीफास् का वितरण कर बताए जा रहे हैं उपयोग के तरीके डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए घरों में टेमीफास् का वितरण निगम द्वारा किया जा रहा है साथ ही उपयोग के तरीके बताए जा रहे हैं और बच्चों से इसे दूर रखने कहा जा रहा है, पूरे निगम क्षेत्र में 77000 से अधिक घरों में टेमीफास् का वितरण किया जा चुका है! संतोषी पारा क्षेत्र के संपूर्ण घरों में टेमीफास् का वितरण किया जा चुका है। जन जागरूकता के तहत पंपलेट किया जा रहा है वितरण डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए पंपलेट चस्पा के साथ ही वितरण भी किया जा रहा है और माइकिंग के माध्यम से डेंगू से बचाव के तरीके भी बताए जा रहे हैं! अब तक 23000 से अधिक पंपलेट का वितरण किया जा चुका है।
सुबह एवं सायं काल दोनों समय हो रही है फागिंग संतोषी पारा एवं छावनी सहित निगम के विभिन्न क्षेत्रों में फागिंग का कार्य सुबह एवं शाम दोनों समय किया जा रहा है। स्प्रे कार्य के लिए अतिरिक्त स्वच्छता कर्मचारी लगाए गए हैं, इसके साथ ही मच्छरों को नष्ट करने के लिए नालियों के समीप एवं झाड़ी के पास स्प्रे कर रहे हैं! स्वच्छता कर्मचारी सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए नाली एवं गंदगी सफाई का कार्य करते हुए सफाई के पश्चात चूना एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर रहे है।
कूलर एवं पात्रों की घर-घर में जांच निगम, मितानिन एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम घर-घर जाकर कूलर, पात्रों, छत में रखे गमले, टंकी इत्यादि का निरीक्षण कर रहे हैं, जमे पानी में डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए टेमीफास् का उपयोग किया जा रहा है।
घर-घर सर्वे के बाद रखा जा रहा है डाटा डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण के तहत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में एकत्रित की जा रही है। जिसमें निरीक्षण किए गए पात्रों, टंकियों आदि की संख्या, मच्छर के लार्वा मिलने वाले स्थानों की संख्या, घर में बुखार मरीज की संख्या, फ्रिज के पीछे के ट्रे का निरीक्षण, मच्छरदानी का उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं, कचरा डस्टबिन में ही डाला गया है की संख्या, कूलर का पानी कब बदला गया तथा आवश्यकतानुसार टेमीफास् का उपयोग, छत का निरीक्षण एवं मितानिन द्वारा किए गए भेंट की जानकारी, परिवार के सदस्यों की संख्या एवं मुखिया का नाम सहित अन्य आवश्यक जानकारी रखी जा रही है।
स्वास्थ्य अधिकारी ने प्रातः से किया क्षेत्रों का निरीक्षण निगम के स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा एवं सहायक स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली ने आज संतोषी पारा एवं छावनी क्षेत्र का प्रातः से सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान घर-घर निगम द्वारा वितरण किए जा रहे टेमीफास् की जानकारी प्राप्त किए तथा आसपास की सफाई का अवलोकन करते हुए घरों के कूलर एवं पात्रों की जांच किए। उपस्थित जोन के स्वास्थ्य अधिकारियों एवं सुपरवाइजर को डेंगू नियंत्रण अभियान के लिए आवश्यक निर्देश की दिए।
संतोषी पारा एवं छावनी के क्षेत्रों में डेंगू नियंत्रण को लेकर चला महाअभियान डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए अतिरिक्त रूप से 46 स्वच्छता कर्मचारियों को संतोषी पारा क्षेत्र में और नियुक्त किया गया है जिन्होंने आज डेंगू नियंत्रण के लिए महा अभियान चलाया। छावनी क्षेत्र के केड़िया मोहल्ले में तथा संतोषी पारा क्षेत्र के न्यू संतोषी पारा, डाॅ. निराला भवन के पास, पार्षद कार्यालय के पास, विवेकानंद नगर, मिलन चैक, हुडको क्वाटर, राष्ट्रीय विद्यालय के पास, देवांगन गली के क्षेत्रों में फागिंग, स्प्रे, कूलर एवं अन्य पात्रों की जांच तथा टेमीफास् का वितरण के साथ ही वृहद सफाई अभियान चलाया गया।
निगम की अपील निगम प्रशासन आमजन से अपील करता है कि डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम के तहत विभिन्न पात्रों में जलजमाव न होने दें, सोते समय हमेशा मच्छरदानी लगाएं, डेंगू लार्वा को नष्ट करने के लिए निगम द्वारा वितरण किए जा रहे टेमीफास् का उपयोग करें और इसे बच्चों से दूर रखें, डेंगू बुखार इत्यादि के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क कर चिकित्सीय परीक्षण कराएं। - दुर्ग 29 मई : नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध निगम प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। अलाटमेंट से चार गुना अधिक जमीन पर अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ आज तोड़फोड़ की कार्यवाही की गई। निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुुवंशी ने अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। जोन क्रमांक 02 वैशालीनगर क्षेत्र अंतर्गत घासीदास नगर में गुंदिया देवी पति स्व. भुनेश्वर वर्मा द्वारा आबंटन से अधिक जगह पर अतिक्रमण करते हुए निर्माण किया जा रहा था जहां निगम की टीम पहुंची और जेसीबी से अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे दीवार को तोड़ने की कार्यवाही करते हुए एक हाईवा ईंट को जप्त किया गया। जोन 02 एआरओ संजय वर्मा ने बताया कि वार्ड 27 घासीदास नगर में गुंदिया देवी को घासीदास नगर में पूर्व में वाल्किमी आवास योजना के तहत 164 स्क्वेयर फीट भूखंड पर मकान आवंटित है, जिसे तोड़कर उससे द्वारा करीब 800 स्क्वेयर फीट लगभग चार गुना अधिक जमीन पर अवैध रूप से मकान निर्माण किया जा रहा था, जिसकी जानकारी प्राप्त होने पर अवैध निर्माण को रोकने निगम की ओर से 2 बार नोटिस जारी किया गया था लेकिन निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो 18 मई को मौके पर निगम के राजस्व विभाग की टीम पहुंची और निर्माण किए जा रहे दीवार को ध्वस्त किया गया था। इसके बाद भी गुंदिया देवी द्वारा पुनः आवंटन से अधिक जगह पर अवैध निर्माण किया गया जिसे आज पुलिस बल की उपस्थिति में दो दिवार, काॅलम व टीन शेड को जेसीबी के माध्यम से हटाने की कार्यवाही की गई। मौके से एक हाईवा ईंट जप्त किया गया। तोड़फोड़ कार्यवाही के दौरान जोन 02 की उप अभियंता निखहत सबरीन व राजस्व विभाग के व जामुल थाना का बल उपस्थित थे।