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बलरामपुर 08 मई : कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति के तहत् जिले के समस्त क्षेत्रों को लाॅकडाउन किया गया है। लाॅकडाउन की स्थिति में जिला स्तर पर कोरोना कन्ट्रोल रूम स्थापित की गई है, जिसका सम्पर्क नम्बर 07831-273012 एवं 07831-273177 है। कन्ट्रोल रूम में कोरोना महामारी से संबंधित सूचना या किसी भी व्यक्ति के द्वारा राशन, दवाई, स्वास्थ्य सुविधाएं अथवा अन्य किसी भी प्रकार की आवश्यकता के संबंध में सम्पर्क किया जा सकता है।
उक्त कार्य के निर्वहन हेतु लगाये गये कर्मचारियों की ड्यूटी में आंशिक संशोधन की गई है। जिसमें प्रातः 08 बजे से शाम 04 बजे तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक ग्रेड-03 श्री अशोक पैंकरा एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग के भृत्य श्री संजय कुजूर, शाम 04 बजे से रात्रि 12 बजे तक मनरेगा के सहायक ग्रेड-03 श्री दिवाकर भगत, खाद्य विभाग के चैकीदार श्री जगजीवन राम तथा रात्रि 12 बजे से प्रातः 08 बजे तक कार्यालय उप संचालक पंचायत के ग्रहायक ग्रेड-03 श्री सुरेन्द्र पैकरा एवं जिला कार्यालय बलरामपुर के श्री बालमुकुन्द लकड़ा की ड्यूटी लगाई है। -
बलरामपुर 08 मई : इस माह मई 2020 में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को लॉकडाउन किये जाने के राज्य शासन के निर्देश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा द्वारा जिले में शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः तालाबंदी किये जाने के जारी किये गये हैं। पूर्णतः लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान, प्रतिष्ठान, मेडिकल स्टोर्स, दूग्ध दुकान, फल दुकान, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को छोड़कर साप्ताहिक हाट-बाजार एवं सभी प्रतिष्ठान, संस्थान को प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 11.00 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक खोलने की अनुमति नहीं होगी।
उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने की दशा में ऐपिडेमिक एक्ट 1897, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144(1), पब्लिक एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, छत्तीसगढ़ ऐपीडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनिमय 2020 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत जैसे लागू हो, के अंतर्गत विधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। -
मुस्तैदी से वाहन चेंकिग कर कोरबा के प्रवासी श्रमिकों को क्वारेंटाइन सेंटर भेजने के दिये निर्देशमालवाहक गाड़ियो और कोल परिवहन में लगे वाहनों की भी चेकिंग की
कोरबा 8 मई : कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल और पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीणा ने आज जिले की सीमाओं पर प्रवासी श्रमिकों की निगरानी के लिए बनाये गये तीन चेक पोस्टों का आकस्मिक निरीक्षण किया। दोनेों अधिकारियों ने आज सबसे पहले सरईसिंगार चेकपोस्ट पहुुंचें इसके बाद दोनों ने बगदेवा और पोंड़ी की सीमा पर बने चेक पोस्टों पर पहुंच कर माल वाहक वाहनों और कोल परिवहन करने वाले वाहनों में अवैध रूप से प्रवासी श्रमिकों को लाने-ले जाने की जानकारी पोस्ट प्रभारी से ली। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने इस दौरान चेक पोस्ट पर कार्यरत अधिकारियों को मुस्तैदी से हर एक वाहन का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोरबा जिले में लौटने वाले या अन्य प्रांतों को जाने वाले प्रवासी श्रमिकों की अलग-अलग जानकारी रखने के निर्देश दिए।कलेक्टर ने कहा कि बिना मेडिकल चेकअप किये किसी भी परिस्थिति में किसी भी मजदूर को जिले की सीमा में प्रवेश नहीं देना है। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि कोरबा जिले में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को तत्काल समीप के क्वारेंटाइन सेंटर में पहुंचाया जाये और उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाये। कलेक्टर ने मजदूरों के अवैध परिवहन करते पकड़े जाने वाले वाहनों पर कड़ी कार्यवाही करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने बेरियरों पर वाहनों और प्रवासी श्रमिकों की निगरानी में शासन द्वारा निर्धारित किये गये दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान एसडीएम श्रीमती सूर्यकिरण, डिप्टी कलेक्टर श्री संजय मरकाम, नायब तहसीलदार श्री सोनू अग्रवाल, श्री प्रांज्जल मिश्रा एवं श्री शशिभूषण सोनी सहित पुलिस थाना प्रभारी तथा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। -
कलेक्टर श्रीमती कौशल ने सेंटर का आज किया निरीक्षण, एसपी श्री मीणा भी रहे मौजूदस्वास्थ्य परीक्षण सहित सभी व्यवस्थाओं के लिए कलेक्टर ने दिए निर्देश
कोरबा 8 मई : कोरबा के पाली विकासखंड के पोंड़ी लाफा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बनाये गये क्वारेंटाइन सेंटर में आज 66 प्रवासी श्रमिकों को रखा गया है। यह सभी श्रमिक महाराष्ट्र, हैदराबाद, गुजरात से कोरबा लौटे हैं। श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है और क्वारेंटाइन सेंटर में उन्हें सभी जरूरी व्यवस्थाएं दी जा रहीं हैं। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज एसपी श्री अभिषेक मीणा के साथ इस क्वारेंटाइन सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने इस सेंटर में रखे गये प्रवासी श्रमिकों से उनका हालचाल जाना और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग रखने, मास्क पहनने से लेकर कोरोना से बचने के तरीके भी बताये। इस दौरान ग्राम पंचायत बतरा से रोजगार की तलाश में हैदराबाद गये श्री बाबूलाल रोहिदास ने कलेक्टर को बताया कि हैदराबाद से वे अपने 17 अन्य साथियों के साथ माजदा गाड़ी में जगदलपुर तक पहुंचे थे। और जगदलपुर से पिकअप द्वारा सभी लोग कोरबा पहुंचे थे। सीमा पर उन्हें रोककर पूछताछ के बाद क्वारेंटाइन सेंटर में भेजा गया है। यहां स्वास्थ्य जांच हुई है। खाने-पीने और ठहरने की व्यवस्था अच्छी है। श्री बाबूलाल ने बताया कि अधिकारियों ने उन्हें अगले 14 दिन यहीं रहने को कहा है और सभी साथी श्रमिकों ने भी यहां रहने की सहमति दी है।
कलेक्टर ने अपने निरीक्षण के दौरान क्वारेंटाइन सेंटर में बिजली, पानी, साफ-सफाई सहित सुरक्षा की चाक-चैबंद व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने सेंटर के प्रभारी अधिकारी को गर्मी के मौसम को देखते हुए कमरों में पंखे की भी व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने किसी भी स्थिति में बाहर से आये हुए इन श्रमिकों द्वारा गांव के निस्तारी तालाब का उपयोग नहीं होने देने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती कौशल ने यहां रूके श्रमिकों के लिए डिस्पोजेबल दोना-पत्ता, गिलास आदि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उपयोग के बाद इन सामानों का डिप-बरियल विधि से निष्पादन करने के भी निर्देश कलेक्टर ने दिए।
कलेक्टर ने बाल्टी, मग, पानी के लिए ड्रम, पीने के ठंडे पानी के लिए मटके, खाना बनाने एवं परोसने के लिए अलग-अलग पर्याप्त बरतन, नहाने और कपड़े धोने के साबुन आदि पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने क्वारेंटाइन सेंटर का समय-समय पर सेनेटाइजेशन करने के लिए एक स्प्रेयर पंप तथा हाइपो विलियन की पर्याप्त मात्रा भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने हर हफ्ते सफाई सामग्रियों झाडु, खरेटा, फिनाईल, सर्फ आदि का सेट भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने क्वारेंटाइन में रखे गये श्रमिकों को दो-दो कपड़े के मास्क भी देने के निर्देश दिए हैं।
कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकेगा सेंटर के अंदर, बिना सुरक्षा साधनों के अधिकारियों को भी क्वारेंटाइन सेंटरों के अंदर जाने की मनाही- कलेक्टर ने कोविड-19 के संक्रमण से सुरक्षा के प्रोटोकाल का पालन करते हुए किसी भी बाहरी व्यक्ति या श्रमिकों के रिश्तेदारों, मित्रों आदि को क्वारेंटाइन सेंटर के अंदर नहीं जाने देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अधिकारियों को भी आवश्यकता पड़ने पर सभी सुरक्षा साधनों के साथ ही सेंटर के अंदर जाने को कहा है। श्रीमती कौशल ने क्वारेंटाइनसेंटरों में काम पर लगे सभी अधिकारी-कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए मास्क, ग्लोब्स, डिलेवरी किट, हैड केप, सेनेटाईजर आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने किसी भी स्थिति में किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को बिना सुरक्षा साधनों के क्वारेंटाइन सेंटरों के भीतर जाने की भी मनाही की है। -
कलेक्टर ने जारी किया निर्देश, धारा 144 भी बढ़ाई
कोरबा 8 मई : कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के लिए मई महिने के शेष सप्ताहों में हर शुक्रवार दोपहर तीन बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक कम्पलीट लाॅक डाउन रहेगा। इस दौरान धारा 144 का बड़ी कड़ाई से पालन कराया जायेगा। सत्रह मई तक लागू धारा 144 सत्रह मई के बाद के हर शुक्रवार दोपहर तीन बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लागू रहेगी। इस दौरान कोरबा जिला सीमा क्षेत्र में सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर तमाम दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सड़कों पर बिना किसी काम के बेवजह लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जिला प्रशासन द्वारा मंगलवार को छूट प्राप्त दुकानें सामान्य दिनों की तरह संचालित होंगी। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है।
जारी किये गये आदेश के अनुसार कम्पलीट लाॅक डाउन से केवल अत्यावश्यक सेवाओं एवं आपातकालीन सेवाओं को छूट होगी। कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा और अति आवश्यक सेवा से संबंधित पदाधिकारी, कर्मी एवं बिजली पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाओं को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। लॉक डाउन के दौरान सुरक्षा में लगी निजी एजेंसियों सहित सभी एजेंसियंा, अग्निशमन सेवाएं, एटीएम, टेलिकाम और इंटरनेट सेवाएं चालू रहेंगी। इस दौरान सभी अस्पताल और लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर, चश्में की दुकान और दवा बनाने वाली इकाईयां तथा उनके परिवहन संबंधी गतिविधियां भी लाॅक डाउन के दौरान संचालित होंगी।
खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं इस दौरान चलती रहेंगी। खाद्य पदार्थ बे्रड, फल एवं सब्जी की दुकानें शनिवार को बंद रहेंगी और रविवार को खुली रहेगी। मिल्क पार्लर और डेयरियां लाॅक डाउन के दौरान संचालित होंगी। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले विके्रता सुबह 6.30 बजे से 8.30 बजे तक और शाम पांच बजे से सात बजे तक दूध बांट सकेंगे। एटीएम वाहन, एलपीजी गेैस सिलेंडर वाहन भी इस दौरान चल सकेंगे। पेट्रोल, डीजल पंप एवं एलपीजी गैस के परिवहन तथा भंडारण की गतिविधियां चालू रहेंगी। टेकअवे, होम डिलेवरी रेस्टोरेंट, पहले से होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी चालू रहेगी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के दफ्तर एवं न्यूज पेपर वितरण संचालित होगा। अनवरत चलने वाली औद्योगिक संस्थानों और खदानों को भी इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। कटघोरा नगर पालिका परिषद क्षेत्र में पूर्णतः लाॅक डाउन में कोई छूट नहीं होगी और पूर्व के निर्देश अनुसार ही कटघोरा में गतिविधियां संचालित की जायेगी। आज जारी आदेश कोरबा जिले की सीमा क्षेत्र के लिए 31 मई की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध विधि सम्मत सख्त कार्यवाही की जायेगी। - गैरेज, भोजन सहित शौचालय-स्नानागार की भी व्यवस्था, लगभग तीन सौ ट्रक एक साथ खड़े करने की क्षमता
कोरबा 08 मई : दीपका-गेवरा कोयला खदानों के रिहायशी इलाकों में बाहर के ड्राईवरों और हेल्परों की आवाजाही रोकने के लिए गांधी मैदान में डम्पिंग यार्ड तैयार हो गया है। यह डम्पिंग यार्ड दीपका क्षेत्र में सिरकी मोड़ गांधी मैदान में बनाया गया है। इस डम्पिंग यार्ड में कोल परिवहन करने वाले लगभग तीन सौ वाहनों को खड़े करने की सुविधा विकसित की गई है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज एसपी श्री अभिषेक मीणा के साथ दीपका पहुंचकर डम्पिंग यार्ड में विकसित की गई सुविधाओं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने रायगढ़, बिलासपुर जैसे शहरों से गाड़ियां लेकर आये ड्राईवरों से भी बात की और उनके लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में पूछा।
ड्राईवरों ने एक ही स्थान पर रूकने, खाने-पीने के साथ-साथ नहाने और शौचालय की व्यवस्था मिल जाने पर कलेक्टर का आभार जताया। रायगढ़ से कोयला लेने आये एक ड्राईवर ने कहा कि पहले गाड़ी लेकर आने पर सड़क किनारे खड़ा करके खाने-पीने, नहाने के लिए अलग-अलग भटकना पड़ता था। अब एक जगह पर व्यवस्था हो जाने से काफी आसानी हो गई है। कलेक्टर ने सभी ड्राईवरों को मास्क लगाने, बार-बार हाथ धोने, सेनेटाईजर का उपयोग करने और अपनी ही गाड़ी में रहने की समझाईस दी। उन्होंने डम्पिंग यार्ड परिसर में ड्राईवरों के खाने के लिए संचालित ढाबे के प्रबंधक से भी पूछताछ की। कलेक्टर ने किसी भी स्थिति में ड्राईवरों को ढाबे पर बैठाकर खाना नहीं खिलाने की हिदायत दी और ड्राईवरों को केवल खाने के पार्सल ही उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्रीमती कौशल ने डम्पिंग यार्ड में किसी भी तरह से शराब की उपलब्धता प्रतिबंधित करने के लिए भी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए।
उल्लेखनीय है कि कोल परिवहन करने वाली गाड़ियों को लेकर आने वाले बाहर के ड्राईवरों और हेल्परों से खदानों के आबादी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण फैलने की रोकथाम के लिए यह व्यवस्था की गई है। कुसमुंडा के लक्ष्मण यार्ड और गेवरा के हेलीपेड यार्ड में भी इसी तरह के डम्पिंग यार्ड विकसित किये जा रहें हैं। आगामी दो-तीन दिनों में यह दोनों यार्ड भी कार्यशील हो जायेंगे।
कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने जिले के सभी कोल क्षेत्रों के रिहायसी इलाकों और बस्तियों में बाहर के ड्राईवर, हेल्पर, श्रमिकों आदि को नियंत्रित करने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई है। जिला प्रशासन द्वारा कोल क्षेत्र में चलने वाले वाहनों के ड्राईवरो, कंडेक्टरों, हेल्परों से रिहायसी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुए विशेष सावधानी बरती जा रही है।
दीपका, गेवरा माईनिंग क्षेत्र के पास सघन आबादी वाली बस्तियां हैं। इन क्षेत्रों में कोयला परिवहन वाली गाड़ियों के साथ ड्राईवर, हेल्पर जैसे बाहरी लोगों का बड़ी संख्या में आवागमन प्रतिदिन होता रहता है। दीपका सहित सभी कोल क्षेत्र के आसपास की बस्तियां कोरोना संक्रमण हेतु संवेदनशील जोन हो सकती है तथा इन गाड़ियों के परिवहन से कोरोना संक्रमण का फैलाव भी हो सकता है। इसलिए किसी भी स्थिति में कोयला परिवहन में लगी गाड़ियां बस्ती एवं बस्ती के आसपास क्षेत्र में खड़ी न हो और गाड़ियों के चालक-परिचालक आबादी क्षेत्र में अनावश्यक रूक कर रात्रि विश्राम तथा भ्रमण न करें, इसके लिए जरूरी इंतजाम किये जा रहे हैं। टास्क फोर्स के सदस्य इन कोल क्षेत्रों में प्रतिदिन पेट्रोलिंग करके हर एक स्थिति पर नजर रखेंगे। बनने वाले डम्पिंग यार्डों में बाहर से आने वाले वाहनों के रूकने का स्थान, आटो पाट्र्स दुकान हेतु स्थान एवं रिपेयर स्थल शुरू किये जा रहे हैं। यहां ड्राईवरों-हेल्परों के लिये शौचालय, स्नानागार आदि की भी अस्थायी व्यवस्था की जा रही है। पूरे यार्ड क्षेत्र की पर्याप्त बेरिकेटिंग लगाकर निगरानी की जायेगी। - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेष
जशपुरनगर 08 मई : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेष कुमार महादेव क्षीरसागर ने नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से सुरक्षा एवं नियंत्रण के उद्देष्य से एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जशपुर जिले के सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक गुटखा, पान मसाला, गुड़ाखू, तम्बाकू, एवं तम्बाकू डाला हुआ पान के क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित लगाने के निर्देश दिए है। प्रायः यह देखने में आता है कि कतिपय लोगों के द्वारा गुटखा, पान मसाला, गुड़ाखू, तम्बाकू एवं तम्बाकू डाला पान का सेवन कर जगह-जगह सार्वजनिक स्थानों पर थूक दिया जाता है। कलेक्टर ने कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर अधिनियम के तहत् सख्त कार्रवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक जारी रखने के निर्देश देते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा है। - जशपुरनगर 08 मई : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के निर्देशानुसार जशपुर जिले केरासिन आॅयल के लिए थोक एवं फुटकर दर निर्धारित किया गया है। जिला खाद्य अधिकारी जी.एस.कंवर ने जानकारी देते हुए बताया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् शासकीय उचित मूल्य दुकान में विक्रय किए जाने वाले केरोसिन नया प्रतिलीटर फुटकर दर मुख्यालय से दूरी अनुसार 15 रुपए से अधिकतम 18 रुपए तक निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि गत माह ही दर औसत 10 रुपए तक कम हुई थी। मार्च की तुलना मेें अब फुटकर दर आधा हो गया है एवं गत 4 वर्षाें के न्युनतम दर पर पहुंच गया है।
उन्होंने कहा कि राशनकार्ड धारियांे को शासकीय उचित मूल्य दुकानों में, गैर अनुसूचित क्षेत्र के दुकानों के लिए अधिकतम पात्रता 2 लीटर प्रति राशनकार्ड होती है। इसी प्रकार अनुसूचित क्षेत्रों ग्रामीण शासकीय उचित मूल्य के धारकों के लिए अधिकतम 3 लीटर होती है। एपीएल एकल, निःशुल्क एवं निःशक्त जन राशनकार्ड में केरोसिन प्रावधान नहीं है। - बलरामपुर 08 मई : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा के निर्देश पर जिला आबकारी विभाग द्वारा जिले में अवैध शराब विक्रय करने वालों पर छापामार कार्यवाही की जा रही है। जिला आबकारी विभाग द्वारा ग्राम सरनाडीह, बलरामपुर निवासी मुरली सिंह आत्मज परदुमन सिंह के पास से 10 बल्क लीटर हाथ भट्ठी शराब जब्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध कर जेल भेजा गया है।
- बलरामपुर 08 मई : कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति के तहत् जिले के समस्त क्षेत्रों को लाॅकडाउन किया गया है। लाॅकडाउन की स्थिति में जिला स्तर पर कोरोना कन्ट्रोल रूम स्थापित की गई है, जिसका सम्पर्क नम्बर 07831-273012 एवं 07831-273177 है। कन्ट्रोल रूम में कोरोना महामारी से संबंधित सूचना या किसी भी व्यक्ति के द्वारा राशन, दवाई, स्वास्थ्य सुविधाएं अथवा अन्य किसी भी प्रकार की आवश्यकता के संबंध में सम्पर्क किया जा सकता है। उक्त कार्य के निर्वहन हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें प्रातः 08 बजे से शाम 04 बजे तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक ग्रेड-03 श्री अशोक पैंकरा एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग के भृत्य श्री संजय कुजूर, शाम 04 बजे से रात्रि 12 बजे तक मनरेगा के सहायक ग्रेड-03 श्री दिवाकर भगत, खाद्य विभाग के चैकीदार श्री जगजीवन राम तथा रात्रि 12 बजे से प्रातः 08 बजे तक कार्यालय उप संचालक पंचायत के ग्रहायक ग्रेड-03 श्री सुरेन्द्र पैकरा एवं जिला कार्यालय बलरामपुर के श्री बालमुकुन्द लकड़ा की ड्यूटी लगाई है।
- बलरामपुर 08 मई : इस माह मई 2020 में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को लॉकडाउन किये जाने के राज्य शासन के निर्देश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा द्वारा जिले में शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः तालाबंदी किये जाने के जारी किये गये हैं। पूर्णतः लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान, प्रतिष्ठान, मेडिकल स्टोर्स, दूग्ध दुकान, फल दुकान, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को छोड़कर साप्ताहिक हाट-बाजार एवं सभी प्रतिष्ठान, संस्थान को प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 11.00 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक खोलने की अनुमति नहीं होगी। उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने की दशा में ऐपिडेमिक एक्ट 1897, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144(1), पब्लिक एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, छत्तीसगढ़ ऐपीडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनिमय 2020 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत जैसे लागू हो, के अंतर्गत विधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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सूरजपुर 08 मई : जिले में विगत दिनों हुई बेमौसमबारिष तथा ओलावृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत लोगों के मकान तथा फसलों का भारी मात्रा में नुकसान होने के साथ-साथ जनजीवन भी प्रभावित हुआ, जिले में बेमौसमबारिष तथा ओलावृष्टि हुये फसल एवं मकान की क्षतिपूर्तिषासन के प्रावधानों के अनुसार आंकलन कर 07 दिवस के भीतर किये जाने के संबंध में श्री दीपक सोनी कलेक्टर, जिला सूरजपुर द्वारा जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार एवं कृषि विभाग के अधिकारियों से क्षति का आंकलनकराकर आर.बी.सी. 6-4 के तहत मुआवजा प्रकरण तैयार किये जाने के निर्देशित दिये गये।
जिले में ओलावृष्टि में हुए नुकसान का कलेक्टर श्री दीपक सोनी विकास खंड ओड़गी/भैयाथान में स्वयं जायजा लिया गया एवं ग्रामीणों से चर्चा कर उन्हें षासन के प्रावधानों के अनुसार उचित आंकलनकराकर यथाशीद्य्र मुआवजा राशि का वितरण कराने का आश्वासन दिया गया जिसके परिपालन में जिले के राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के द्वारा सभी विकासखण्डों का सर्वे कर क्षतिग्रस्त हुए मकानों एवं फसलों का आकलन किया गया है। जिसमें मकान क्षति 26, फसल क्षति सिंचित रकबा 121.60 हेक्टेयर, पषुहानि (3 बैल, 2 भैंस) जिसकी की अनुमानित क्षति राषि 1,15,04,560.00 रूपये आंकलित है, जिनमें से 78,02,878.00 (अठहतर लाख दो हजार आठ सौ अठहतर रूपये) संबंधित हितग्राहियों के खाते में हस्तान्तरण किया जा चुका है। शेष मुआवजा राषि की भुगतान प्रक्रिया जारी है, श्री दीपक सोनी कलेक्टर सूरजपुर द्वारा बताया गया कि 02 दिवस के भीतर शेष बचे सभी प्रभावित किसानों के मुआवजा राशि को संबंधित हितग्राहियों के खाते में हस्तान्तरित करा दिया जायेगा। बेमौसमबारिष तथा ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को त्वरित गति से मुआवजा राशि वितरण को लेकर किसानों को काफी हर्ष व्याप्त है। - सूरजपुर 08 मई : कोविड-19 वायरस से सुरक्षा हेतु लागू लाॅकडाउन से ग्रामीण व वनांचल क्षेत्रों के रहवासियों को आर्थिक समस्याएउत्पन हो रही थी उन्हे काफी समस्याओ का सामना करना पड़ रहा था जिसे ध्यान मे रखते हुए शासन नेे उन्हें राहत दिलाने के लिए परम्परागत लघुवनोपज अन्तर्गत आने वाले वनोत्पादों का संग्रहण कार्य हेतुसषर्त छूट दी गई है। जिससें वे अपनी अजीविकाहेतु वनोत्पादो का संग्रहण तो कर ही रहे हैं साथ ही राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल वनधन योजना का लाभ भी प्राप्त कर रहे है। सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए वनोत्पादों का संग्रहणस्व-सहायता महिला समूह के द्वारा किया जा रहा है। जैसे - हर्रा, बहेड़ा, चरोटा, महुआ, धवाईफूल, बेलदुगा, नागरमोथा, अमलतास, इमलीइत्यादी वनोत्पादो का संग्रहण किया जा रहा हैं। अब ग्रामीण व वनांचल क्षे़त्रों के रहवासियों की लाॅकडाउन अवधि में भी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। जिससें वे अपनी जरूरतों की पूर्ति कर पा रहे हैं।ज्ञात हो कि वनोपजों को स्थानीय बिचैलिये वन ग्रामपहुंचकर कम दामों पर खरीद कर बाहरी बाजारों में अधिक कीमत पर बेच कर मुनाफा कमा रहे थे। ऐसे में सभी को साथ में लेकर चलने के इरादे से वनवासियों एवं ग्रामिणों को आय दिलाने एवं आय वृद्वि के उद्देष्य से राज्य सरकार ने वनोपजों का सही मूल्य दिलाने के लिए वनधन विकास योजना के तहत वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया, जिससे वनोपजों का सही मूल्य दिलाकर बिचैलियांे व कोचियों के शोषण से बचाव हेतुवनधन योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्य में वन विभाग के साथ -साथ राष्ट्रीय आजीविका मिषन के संयुक्त प्रयास से इस योजना के उद्देष्यों को साकार करने में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं।सूरजपुर जिले में अभी तक करीब 1244.69 क्ंिवटल वनोत्पाद की खरीदी हो चुकी है जिसका भुगतान राषि 30 लाख 67 हजार 657 रुपये का किया जा चुका है। लघुवनोपज की खरीदी से ग्रामीणों को समय पर भुगतान होने पर आर्थिक रुप से सषक्त हो रहे है और अपनी आवष्कताओं की पूर्ति कर रहे है।
- कोरिया 08 मई : राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन के द्वारा पत्र जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य के शहरी क्षेत्रों में अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को क्वारंटाईन सेंटर एवं मजदूर कैम्पों में रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा सुरक्षा की दृष्टि से गाइडलाइन भी जारी की गई है। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी पत्र के परिपालन में जिले के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में बाहर से आने वाले लोगों को कैम्प एवं क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाने के संबंध में जारी गाइडलाइन के पालन हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है, साथ ही राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिवस इसकी जानकारी प्रेषित करने कहा है।
कलेक्टर ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन में अन्य राज्यों से शहरी क्षेत्रों से आने वाले प्रवासियों को एक बंद परिसर में अलग-अलग खंडों में रखे जाने की व्यवस्था कर उनकी सतत निगरानी किये जाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग के समस्त नियमों के पालन किये जाने के निर्देश हैं। स्नान एवं शौचालय के लिये पृथक से उचित व्यवस्था किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि यह किसी भी खुले स्थान पर शौच ना करें। किसी भी अवस्था में निस्तारी हेतु तालाब एवं अन्य सार्वजनिक स्त्रोतों के उपयोग से वर्जित रखा जाये, यथासंभव नहाने हेतु कैम्पस में ही उचित स्नानागार की व्यवस्था किया जाये। भोजन की व्यवस्था करते समय दो गज की दूरी रखते हुये सोशल डिस्टेंसिंग के समस्त नियमों का पालन किया जाये। भोजन परोसने वाले व्यक्ति सावधानी बरतते हुए भोजन परोसें। क्वारंटाइन किये गये लोगों को भोजन डिस्पोजेबल पत्तल एवं गिलास में उपलब्ध कराया जाये। जिसे उपयोग के पश्चात डिप-बरियल की विधि से निष्पादन किया जा सके। सेंटर के पीछे ही गड़डे खोदकर पत्तल व गिलास आदि का डिस्पोजल किया जाये।
कलेक्टर ने कहा कि 14 दिनों तक किसी को भी कैम्पस से बाहर जाने नहीं दिया जाये तथा अन्य शहरी क्षेत्रों से मिलने से वंचित रखा जाये। कंटेनमेंट क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सामाजिक व सार्वजनिक गतिविधियां संचालित न की जाये। क्वारंटाईन सेंटर एवं मजदूर कैम्प पर भोजन हेतु अलग हेडओवर जोन का चिन्हाकंन किया जाये एवं सीधे व्यक्तियों के हाथ में भोजन एवं पानी प्रदान ना किया जाये। इन क्वारंटाईन सेंटर में सेवा देने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी दी जाये कि यह संदिग्ध व्यक्ति है तथा संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए अनावश्यक न मिले एवं पर्याप्त सावधानी का ध्यान रखें। वाहनों के ड्राईवर एवं सहायक तथा खलासी का मास्क, फेस कवर एवं गलव्स पहनना आनिवार्य हागा। क्वारंटाईन सेंटर एवं मजदूर कैम्प हेडओवर जोन में ही गाड़ियो का प्रवेश दिया जाये।
उन्होंने बताया कि क्वारंटाइन किये गये लोगों में किन्हीं को सर्दी, खांसी, बुखार या श्वांस लेने मे तकलीफ हो, तथा कोविड-19 के संभावित लक्षण होने पर, तत्काल क्वारंटाईन सेंटर के प्रभारी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया जाना होगा। साथ ही ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर तत्काल निकटस्थ आईसोलेशन सेंटर में भेजना होगा। कैम्पों में क्वारंटाइन स्थापित करने एवं संचालित करने का दायित्व नगरनिगम, नगर पालिका, एवं नगर पंचायत का होगा। कम्युनिटी सर्वेलेन्स का कार्य आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं आवश्यकता अनुसार कांटेक्ट ट्रेसिंग का कार्य शिक्षकों द्वारा किया जाएगा।
निर्देशों के पालन की निगरानी की जिम्मेदारी स्थानीय राजस्व अधिकारी अथवा जोन कमिश्नर की होगी। कैम्पों में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा अन्य संबंधित विभाग द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है। किसी व्यक्ति का सैम्पल टेस्टींग हेतु भेजे जाने की अवस्था में व्यक्ति की जांच रिपोर्ट आने तक डिस्चार्ज न किया जाये। शहरी क्षेत्रों में अन्य राज्यों से सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से 14 दिवस होम क्वारंटाइन में रखा जाये। शहरी क्षेत्रों के समस्त वार्ड एव जोन को 50-100 हाउस होल्ड में बांटकर होम क्वारंटाइन में रखे सभी व्यक्तियों के घर में होम क्वारंटाइन के स्टीकर चिपाकर अनिवार्य रूप से मॉनिटरिंग के निर्देश हैं। समस्त वार्ड तथा जोन में निगरानी हेतु मॉनीटर नियुक्त किया जाये। बाहर से आने वाले व्यक्तियों के नाम तथा पता लिखा जाकर रजिस्टर में दर्ज किया जाकर रजिस्टर संधारित किया जाये।
यदि किसी व्यक्ति में संभावित संक्रमण के लक्षण पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्ति को होम क्वारंटाइन करते हुए निकट के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर जांच की सलाह दी जाए। प्रत्येक नगर निगम में सैंपल संग्रहण हेतु मोबाईल वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाये। प्रत्येक शहरी क्षेत्रों में होम क्वारंटाइन सुनिश्चित करने हेतु एवं मॉनिटरिंग किये जाने हेतु नगर सैनिक एवं आंगनबाड़ी वर्कर का सहयोग लिया जा सकता हैं। इसी तरह सार्वजनिक स्थलों एवं परिवहन के दौरान कोविड-19 से बचाव के आवश्यक एहतियात बरतने के निर्देश जारी किये गये हैं। -
क्वारंटाईन सेंटर को जिले के ग्राम पंचायत में गांव के बाहर बनाये जाने के निर्देशस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जारी की गाइडलाइन
कोरिया 08 मई : राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन के द्वारा अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ राज्य लौटने वाले व्यक्तियों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटाइन सेंटर बनाये जाने के संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है। जिसमें अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ राज्य वापिस आने वाले व्यक्तियों को क्वारंटाईन सेंटर में रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी पत्र के परिपालन में कोरिया जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर से आने वाले मजदूरों के कैम्प एवं क्वारंटाइन सेंटर के संबंध में जारी गाइडलाइन के पालन हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिवस इसकी जानकारी प्रेषित करने कहा है।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर से आने वाले मजदूरों के कैम्प एवं क्वारंटाइन सेंटर के संबंध में जारी गाइडलाइन में प्रत्येक ग्राम पंचायत में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को क्वारंटाइन हेतु क्वारंटाइन सेंटर का चिन्हांकन किये जाने तथा क्वारंटाइन सेंटर गांव के बाहर बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। क्वारंटाइन सेंटर से कोई बाहर ना जाये इसके चारों ओर बेरीकेटिंग कराये जाने के भी निर्देशित किया गया है। इसकी निगरानी ग्राम पंचायत सचिव, कोटवार द्वारा कराया जाये। यदि क्वारेंटाईन सेंटर किसी सामुदायिक भवन अथवा स्कूल में बनाया गया हो, तो ऐसी व्यवस्था की जावे कि सेंटर के अंदर भी अलग-अलग खण्ड हों, ताकि यदि कोई व्यक्ति पॉजीटिव पाया जाता है तो उसे तत्काल उसे दूसरे खण्ड में शिफ्ट किया जा सके। स्नान एवं शौचालय के लिये पृथक से उचित व्यवस्था किया जाये।
यह सुनिश्चित किया जाये कि यह किसी भी खुले स्थान पर शौच ना करें। संभव हो तो बायो डेग्रिडिबल शौचालय का इरतेमाल किया जाये। किसी भी अवस्था में ग्रामीणों द्वारा निस्तारी हेतु उपयोग किये जाने वाला तालाब के उपयोग से वर्जित रखा जाये, यथासंभव नहाने हेतु कैम्पस में ही उचित स्नानागार की व्यवस्था किया जाये। भोजन की व्यवस्था करते समय दो गज की दूरी रखते हुये सोशल डिस्टेंसिंग के समस्त नियमों का पालन किया जाये। भोजन परोसने वाले व्यक्ति सावधानी बरतते हुए भोजन परोसें। क्वारंटाइन किये गये लोगों को भोजन डिस्पोजेबल पत्तल एवं गिलास में उपलब्ध कराया जाये। जिसे उपयोग के पश्चात डिप-बरियल की विधि से निष्पादन किया जा सके। सेंटर के पीछे ही गड़डे खोदकर पत्तल व गिलास आदि का डिस्पोजल किया जाये।
कलेक्टर ने कहा कि 14 दिनों तक किसी को भी कैम्पस से बाहर जाने नहीं दिया जाये तथा अन्य ग्रामीणों से मिलने से वंचित रखा जाये। कंटेनमेंट क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सामाजिक व सार्वजनिक गतिविधियां संचालित न की जाये। क्वारंटाइन किये गये लोगों में किन्हीं को सर्दी, खांसी, बुखार या श्वांस लेने मे तकलीफ हो, तथा कोविड-19 के संभावित लक्षण होने पर, तत्काल क्वारंटाईन सेंटर के प्रभारी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया जाना होगा। साथ ही ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर, तत्काल निकटस्थ आईसोलेशन सेंटर में भेजना होगा। - कृषि वानिकी एवं उद्यनिकी के क्षेत्र सामुदायिक सहभागिता का जिले में अनूठा उदाहरण
जशपुरनगर 08 मई : जशपुर-कुनकुरी विकासखंड के रायकेरा ग्राम पंचायत में उद्यानिकी एवं वानिकी के प्रोत्साहन के लिए मॉडल ऑर्गेनिक फार्म विकसित करने के लिए कुनकुरी विधायक श्री यू डी मिंज कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, वनमंडलाधिकारी श्री कृष्ण जाधव, जिला पंचायत श्री के.एस.मंडावी एवं उप संचालक कृषि श्री एम.आर भगत, श्री भदौरिया उपसंचालक उद्यान एसडीएम रवि रही समेत अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया ताकि कृषि,वानिकी एवं उद्यानिकी के बड़े प्रोजेक्ट माध्यम से एक मॉडल तैयार कर ग्रामीणों की आमदनी एवं जंगल की कटाई रोकी जा सके। साथ इस कार्ययोजना को तैयार करने के विषय विस्तृत चर्चा की गई।
रायकेरा में बेलजोरा व्यापर्तन के कारण सिंचाई की बेहतर सुविधा है परन्तु लगभग 100 एकड़ कृषि योग्य भूमि में यहाँ के किसान के सहमति से जिसके कारण यहाँ कृषि,उद्यनिकी एवं वानिकी का विकास हो सकता है गाँव मे किसानों की पर्याप्त भूमि है कुछ भूमि शासकीय है लगभग 100 एकड़ भूमि है जिसमें फलदार पौधे, औषधीय पौधे विभिन्न किस्म की सब्जियां,आदि योजनबद्ध ढंग से शासन की योजनाओं के तहत विकसित किया जाएगा।
जिसका लाभ कृषकों को मिलेगा उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ होगी । सामुदायिक सहभागिता से धीरे धीरे विकसित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसको निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार मॉडल ऑर्गेनिक फार्म के रूप विकसित किये जाने की योजना तैयार की गई है जो पूरे प्रदेश के लिए सामुदायिक कृषि वानिकी एवं उद्यनिकी सहभागिता का बेहतर उदाहरण होगा जिले के किसान भी इससे प्रेरणा लेंगे जिसका लाभ उन्हें मिलेगा हमारी कृषि समृद्ध होगी इससे रोजगार भी उत्तपन्न होगा ।
कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने कहा कि किसानों के भूमि में शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत कार्य कराया जाएगा और रायकेरा में मॉडल ऑर्गेनिक फार्म विकसित करने के योजना बनाई गई है। रायकेरा गाँव मे पर्याप्त भूमि है और सिंचाई की भी व्यवस्था है। जिले के लिये एक मॉडल होगा। कुनकुरी विकास खण्ड के रायकेरा के एक बड़े क्षेत्र में यह विकसित किया जा रहा है किसान सहमत हैं उनकी सहभागिता से सामुदायिक रूप से विकसित किया जा रहा है हमारा लक्ष्य मार्च 2021 तक इसे मूर्त रूप देना है चरणबद्ध तरीके से इसे विकसित किया जाएगा इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए है निश्चित ही इस मॉडल ऑर्गेनिक फार्म से किसानों को आर्थिक आमदनी होगी और उन्हें लाभ मिल सकेगा ।
वनमंडलाधिकारी श्रीकृष्ण जाधव ने कहा कि यह उपयुक्त स्थल है जिसे मॉडल उद्यान के रूप में विकसित किया जा रहा है इस जिले में औषधीय पौधे के लिए अनुकूल मौसम है विभिन्न औषधीय वन तुलसी, बेल, तेजपत्ता, पुर्ननवा, गिलोय, मुनगा तेजबल लेमनग्रास भुइँनीम, आंवला केसर, सफेद मूसली हर्रा, बेहरा, हड़जोड़ जैसे अनेक औषधि है इनको उद्यान के रूप में विकसित कर इसे व्यवसायिक उत्पादन करने से किसानों को लाभ होगा।वनविभाग की योजनाओं के तहत इनके विकास में सहयोग किया जाएगा।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के एस मंडावी ने कहा कि इस मॉडल ऑर्गेनिक उद्यान के विकास में महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी योजना के तहत भी काम कराया जाएगा। किसानों की भूमि खेती के लिए योग्य बनाया जाएगा योजनबद्ध तरीके से तालाब डबरी कुंआ बनाये जाएंगे इससे किसानों को अपनी जमीन में कृषि के लिए सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी किसान समृद्ध होंगे। -
जशपुरनगर 08 मई : कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर ने राजस्व अमला के साथ 27 अपै्रल को पत्थलगांव विकासखंड में ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों का आकस्मिक निरीक्षण करके प्रभावित हितग्राहियों से मकान एवं फसल क्षति के बारे में तत्काल जानकारी ली। उन्होंनें राजस्व अमला को प्रभावितों के लिए मुआवजा राशि का प्रकरण बनाने के लिए निर्देश थे। जिस पर पत्थलगांव एसडीएम श्री दशरथ सिंह राजपूत ने पटवारी, आरआई एवं कृषि विभाग की टीम के साथ किसानों के खेतों में जाकर फसल क्षतिपूर्ति का आंकलन किया गया। साथ ही क्षतिग्रस्त मकानों का भी आंकलन करके प्रभावित हितग्राहियों के लिए प्रकरण तैयार किया गया।
इसी कड़ी राजस्व विभाग द्वारा ओलावृष्टि से प्रभावित हितग्राहियों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के तहत् राशि विरतण किए जाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। एसडीएम श्री श्री राजपूत से प्राप्त जानकारी के अनुसार पत्थलगांव विकासखंड में ओलावृष्टि से लगभग 60 गांव में 2720 मकान तथा 120 हेक्टेयर क्षेत्र पर खड़ी धान, मक्का, साग-सब्जी की फसल व्यापक रूप से प्रभावित हुई थी। प्राकृतिक आपदा से इस क्षति का सर्वेक्षण प्राक्कनल अनुसार किसानों के खातों में राशि सीधे हस्तांतरित की जा रही है।
उन्होंने बताया कि इस कड़ी में 4 अपै्रल को तुरूवाआमा, लुडेग, कटंगजोर, केराकछार, मक्कापुर, मिर्जापुर के 529 हितग्राहियों को 21 लाख 48 हजार 400 रुपए की राहत राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त 43 प्रभावित गांव हेतु प्रकरण बनाकर राहत राशि का प्रकरण निर्मित कर राशि आहरण हेतु देयक कोषालय में जमा किए जा चुके हैं। राशि आहरण पश्चात् यथाशीर्घ पीड़ित हितग्राहियों के खातों में मुआवजा राशि हस्तांतरित किया जाएगा। - गर्भनिरोधकों पर अब नहीं देना होगा किसी भी प्रकार का चार्ज, होगी सिर्फ फ्री सप्लाई• स्वास्थ्य एवं परिवार परिवार मंत्रालय ने पत्र जारी कर दी जानकारी• एचडीसी योजना में किया गया बदलाव
रायपुर, मई 8 :कोरोना संक्रमण के दौरान सरकार द्वारा जहाँ इसकी रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीँ अन्य जरुरी स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है I इस दिशा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने परिवार नियोजन सुविधाओं में भी एक नया बदलाव किया हैI वर्ष 2011 में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर गर्भनिरोधक साधनों की होम डिलीवरी करने के मकसद से वर्ष में ‘होम डिलीवरी ऑफ़ कंट्रासेपटिव’(एचडीसी) योजना की शुरुआत की गयी थी, जो अभी भी चलायी जा रही है I अब केंद्र सरकार ने इस योजना में बदलाव किया है I इसको लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के जॉइंट कमिश्नर डॉ. सुमिता घोष ने राज्य को पत्र लिखकर एचडीसी योजना में किये गए संसोधन के विषय में जानकारी दी है I
गर्भनिरोधकों की हो रही थी दो तरीके से सप्लाई:
पत्र में बताया गया है कि योग्य दम्तियों के लिए उनके घर पर ही गर्भनिरोधक साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के मकसद से वर्ष 2011 में ‘होम डिलीवरी ऑफ़ कंट्रासेपटिव’(एचडीसी) योजना की शुरुआत की गयी थी I जिसमें आशा घर-घर जाकर योग्य दम्पतियों को गर्भनिरोधक देती थी I अभी भी यह योजना देश में लागू है जिसमें गर्भनिरोधकों की सप्लाई दो तरीके से की जा रही थी I पहले तरीके में घर-घर जाकर गर्भनिरोधकोण की सप्लाई आशा द्वारा की जा रही थी जिसे ‘एचडीसी’ सप्लाई नाम दिया गया है I इसके लिए लाभार्थी को एचडीसी पैकेट पर अंकित मूल्य के हिसाब से भुगतान करना पड़ता था I वहीँ फ्री सप्लाई कंपोनेट के तहत गर्भनिरोधक साधनों की सप्लाई स्वास्थ्य उपकेंद्रों सहित अन्य सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध करायी जा रही थी I
योजना के तहत अब होगी सिंगल पैकेजिंग:
केंद्र सरकार के पत्र का हवाला देते हुए, उप संचालक, परिवार कल्याण, छत्तीसगढ़, डॉ अखिलेश त्रिपाठी ने बताया एचडीसी योजना के तहत एचडीसी सप्लाई एवं फ्री सप्लाई के दो विभिन्न पैकेजिंग भी की जा रही थी ताकि एचडीसी एवं फ्री सप्लाई में अंतर किया जा सके, लेकिन योजना की समीक्षा में यह पाया गया कि दो विभिन्न पैकेजिंग के कारण इसकी सप्लाई की ट्रैकिंग में भी समस्या देखी गयी I कभी-कभी एचडीसी सप्लाई पैक्स नहीं रहने की दशा में आशाओं को फ्री सप्लाई पैक्स ही दी जाती थी I जिससे रिपोर्टिंग में दिक्कत होती थी एवं इसकी सप्लाई करने पर आशा लाभर्थियों से कोई चार्ज भी नहीं कर पाती थी I इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि गर्भनिरोधकों की अब केवल फ्री सप्लाई ही की जाएगी I एचडीसी सप्लाई ,जिसमें लाभार्थी को उनके घर जाकर आशा द्वारा गर्भनिरोधक दी जाती थी, उसकी जगह केवल फ्री सप्लाई की सिंगल पैकेजिंग की जाएगी.
बचे हुए एचडीसी सप्लाई की खपत करें सुनिश्चित :
पत्र के माध्यम से बताया गया फ्री सप्लाई पैकेजिंग में कंडोम, ओरल कॉण्ट्रासेपटिव पिल्स एवं इमरजेंसी कंट्रासेपटिव पिल्स शामिल होंगे I साथ अब ड्यूल पैकेजिंग की तहत सिंगल पैकेजिंग ही की जाएगी I इसके लिए सभी राज्यों को इस संशोधित योजना को कार्यान्वित करने के निर्देश दिए गए हैं एवं पूर्व में बचे हुए एचडीसी सप्लाई की भी खपत करने की सलाह दी गयी है I - जशपुरनगर 08 मई : अनुविभागीय अधिकारी जशपुर श्री योगेन्द्र श्रीवास द्वारा झारखंड राज्य से जुड़े सीमावर्ती चेकपोस्ट डड़गांव का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने चेकपोस्ट में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को मुस्तैद रहकर सर्तकता से अपना ड्यूटी करने एवं चेकपोस्ट से पार होने वाले सभी वाहनों की सघन जांच के निर्देश दिए है। उन्होने चेकपोस्ट में उपस्थित सभी लोगों को स्वयं के साथ-साथ दूसरों को संक्रमण से बचाने के लिए मास्क, सेनेटाईजर का उपयोग करने एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करने के निर्देश दिए।
- उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर महामारी अधिनियम के तहत् होगी सख्त कार्यवाही
जशपुरनगर 08 मई : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि अन्य राज्य से आने वाले संभागीय मजदूरों की संख्या को देखते हुए यथा संभव ग्राम पंचायत और विकासखंड मुख्यालय में क्वारेंटाईन सेंटर लोगों की आबादी से दूर भवनों का चिन्हांकन करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि क्वारेंटाईन संेटर के लिए ऐसे पंचायत भवन, शासकीय स्कूल, सामूदायिक भवन का चयन करें जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो।
उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि क्वारेंटाईन सेंटर के अंदर मीडिया, जनप्रतिनिधि, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी प्रवेश वर्जित होगा। उन्होंने कहा है कि क्वारेंटाईन सेंटर के अंदर जिस अधिकारी की ड्यूटी लगी होगी वहीं प्रवेश कर सकेंगा। इसके अलावा मेडिकल टीम को ही क्वारेंटाईन सेंटर के अंदर जाने की अनुमति होगी। कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर महामारी अधिनियम के तहत् सख्त कार्यवाही की जाएगी। - जशपुरनगर 08 मई : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर को आज उनके कलेक्टोरेट कक्ष में नवीन इंजीनियरिंग ने कलेक्टर रिलिफ फंड में 21 हजार रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए लोगों की मदद के लिए जिले के जनप्रतिनिधि, विभिन्न समाज एवं वर्ग के लोग अधिकारी, कर्मचारी स्वेच्छा से मुख्यमंत्री राहत कोष कलेक्ट्रोरेट रिलिव फंड में अपना सहयोग दे रहें। कलेक्टर ने सभी सहयोग देने वालों को धन्यवाद दिया। इस अवसर श्री अमर चैधरी एवं तहसीलदार श्री कमलेश मिरी उपस्थित थे।
- जशपुरनगर 08 मई : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर को आज उनके कलेक्टोरेट कक्ष में शिवालया कंस्ट्रक्शन के जीएम श्री कुमार सुनिल ने कलेक्टर रिलिफ फंड में 31 हजार रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए लोगों की मदद के लिए जिले के जनप्रतिनिधि, विभिन्न समाज एवं वर्ग के लोग अधिकारी, कर्मचारी स्वेच्छा से मुख्यमंत्री राहत कोष कलेक्ट्रोरेट रिलिव फंड में अपना सहयोग दे रहें। कलेक्टर ने सभी सहयोग देने वालों को धन्यवाद दिया। इस अवसर श्री सुभाष एवं तहसीलदार श्री कमलेश मिरी उपस्थित थे।
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सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र में कल शाम नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या करके शव चिमलिपेंटा के पास फेंक दिया। मृतक की पहचान नागेश के रूप में हुई है जो लम्बे समय से नक्सली संगठन में सक्रिय था और साल 2012 में नक्सली संगठन छोड़कर आंध्रप्रदेश चला गया था। वह कुछ समय पहले चिमलिपेंटा वापस लौटा था इसकी भनक नक्सलियों को लग गई और नक्सलियों ने उसका अपहरण करके हत्या कर दी नक्सलियों ने मृतक पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया है सुकमा एसपी शलभ सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है।
- भिलाई क्षेत्र में बाहर से आए हुए व्यक्तियों की हो रही हैं निगरानी, नोडल अधिकारी भी हुए नियुक्त, आपको मिले ऐसे लोगों की जानकारी तो इस नंबर पर करें संपर्क
दुर्ग 07 मई : कोविड-19 नोवल कोरोनावायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु बाहर से आए हुए व्यक्तियों को होम आइसोलेशन में रखने के निर्देश दिए गए है, ऐसे व्यक्तियों का नाम, पता, उम्र, लिंग, मोबाइल नंबर, छ.ग. राज्य में आने का दिनांक, किस राज्य से आए हैं उसका पता, होम आइसोलेशन की तिथि, सैंपल लिया गया है या नहीं इसकी जानकारी, संबंधित के घर में स्टीकर लगा है या नहीं उसकी जानकारी, होम आइसोलेशन वाले व्यक्ति के द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है कि नहीं आदि जानकारी एकत्रित की जा रही है।
भिलाई निगम क्षेत्र में बाहर से आए हुए लोगों पर निगरानी रखी जा रही है इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। कोरोनावायरस कोविड-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु ऐसे व्यक्ति जो भिलाई शहर के वार्ड, क्षेत्र, मोहल्ला या आसपास में अन्य शहर, गांव, राज्य से आए हुए हैं उनकी जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1100 या 07882210180 पर दे सकते हैं। इसके अलावा इस कार्य के लिए नियुक्त भिलाई निगम के नोडल अधिकारी जोन क्रमांक एक नेहरू नगर के जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा मोबाइल नंबर 7000092136, विनोद चंद्राकर सहायक राजस्व अधिकारी मोबाइल नंबर 9826685701, जोन क्रमांक 2 वैशाली नगर के जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि मोबाइल नंबर 7050344444, संजय वर्मा प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी मोबाइल नंबर 9669332966, जोन क्रमांक 3 मदर टैरेसा नगर के जोन आयुक्त महेंद्र पाठक मोबाइल नंबर 9424227177, परमेश्वर चंद्राकर प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी मोबाइल नंबर 9826947891, जोन क्रमांक 4 खुर्सीपार की जोन आयुक्त प्रीति सिंह मोबाइल नंबर 7697590459, बालकृष्ण नायडू प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी मोबाइल नंबर 9425245007, सेक्टर क्षेत्र जोन क्रमांक 5 के जोन आयुक्त सुनील जैन मोबाइल नंबर 9425555648, मलखान सिंह सोरी प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी मोबाइल नंबर 9977421330 पर संपर्क करके जानकारी दे सकते हैं! जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों को पंपलेट व स्टीकर के माध्यम से प्रत्येक दुकानों में चस्पा कर प्रचारित किया जा रहा है इसके साथ ही होर्डिंग, फ्लेक्स एवं पंपलेट के माध्यम से भी प्रसारित करने का कार्य किया जा रहा है लगातार क्षेत्रों में मुनादी भी कराई जा रही है।
कोरोनावायरस को हराने और इस कार्य के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निगम भिलाई आम जनता से अपील करता है कि ऐसे लोगों की सूचना तत्काल इन नंबरों पर देकर निगम प्रशासन को सहयोग करें। समस्त जोन आयुक्त अपने-अपने जोन के क्षेत्र में ऐसे लोगों की जानकारी प्राप्त करने का कार्य कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति भिलाई निगम क्षेत्र में बाहर से आए हैं या आ रहे हैं वह भी अपने आने की सूचना तत्काल स्थानीय प्रशासन एवं नियुक्त नोडल अधिकारियों को देंगे अन्यथा जानकारी छुपाने वाले संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी। जानकारी देने वाले का नाम निगम द्वारा गोपनीय रखा जाएगा। कोरोनावायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जोन के जोन आयुक्तों द्वारा भी निगम के कर्मचारियों को अपने सूचना तंत्र मजबूत करने हेतु वार्ड क्षेत्रों में नियुक्त किया गया है तथा क्षेत्रवार ड्यूटी भी लगाई गई है।
निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने जोन आयुक्तों को निर्देशित करते हुए कहा है कि बाहर से आए हुए व्यक्तियों का प्रतिदिवस में चार बार निरीक्षण करावे व वार्ड वार कर्मचारियों की ड्यूटी लगावे तथा होम आइसोलेशन के नियमों का पालन भी कराएं, निरीक्षण कर्ता द्वारा ऐसे लोगों के घरों के निरीक्षण का समय, स्थान के साथ ही पूरा विवरण की जानकारी देंगे तथा नोडल अधिकारी को जानकारी प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए नोडल अधिकारी उपायुक्त अशोक द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। इन समस्त कार्यवाही के दौरान छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी एसओपी का यथावत पालन भी सुनिश्चित करना होगा। - दुर्ग 07 मई : नगर पालिक निगम भिलाई के कामकाज के संचालन के लिए मेयर इन काउंसिल के सदस्यों का गठन किया गया है जिसमें दो पार्षद सत्येंद्र कुमार बंजारे व जी राजू को एमआईसी में जगह मिली है। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 37 के तहत तथा छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश के तहत मेयर इन काउंसिल के सदस्यों का गठन किया गया है जिसमें 13 सदस्य शामिल है।महापौर परिषद के सदस्यों में शामिल दुर्गा प्रसाद साहू को वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण विभाग, सुभद्रा सिंह को सामान्य प्रशासन एवं विधायी कार्य विभाग, दिवाकर भारती को नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग, नीरज पाल को राजस्व एवं लोक कर्म विभाग, सदरीन बानो को जल कार्य विभाग, लक्ष्मीपति राजू को खाद्य, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग, जोहन सिन्हा को अग्निशमन, विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग, सोसन लोगन को गरीबी उपशमन एवं सामाजिक कल्याण, सुशीला देवांगन को महिला एवं बाल विकास विभाग, सत्येंद्र कुमार बंजारे को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, सूर्यकांत सिन्हा को शिक्षा, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, साकेत चंद्राकर को पर्यावरण एवं उद्यानिकी विभाग तथा जी राजू को संस्कृति, पर्यटन, मनोरंजन एवं विरासत संरक्षण विभाग का प्रभारी नियुक्त किया गया है।