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- सूरजपुर 05 मई : कलेक्टर श्री दीपक सोनी के निर्देशन में अपर कलेक्टर से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राकृतिक आपदा पीड़ित के 04 हितग्राही जो विकासखण्ड रामानुजनगर ग्रामकोट से मृतक बलजीत सिंह आत्मजबागरसाय जाति गोंड की मृत्यु 02 नवम्बर 2016 को नाला के पानी में डूबने से मृत्यु होने के कारण विपत्तिग्रस्त व्यक्ति मृतक के निकटतम वारिस उसकी पिता बागरसाय को, विकासखण्ड ओड़गी के ग्राम रैसरा से मृतक षिव पैकरा आत्मजबालचन्द्र जाति कंवऱ की मृत्यु 13 फरवरी 2018 को कुआं के पानी में डूबने से मृत्यु होने के कारण विपत्तिग्रस्त व्यक्ति मृतक के निकटतम वारिस उसके पत्नि शांति पैंकरा को, विकासखण्ड प्रतापपुर ग्राम दवनकरा से मृतकागुलजारीआत्मजरामप्रसाद जाति गोंड की मृत्यु 14 दिसम्बर 2018 को सर्पदंष से मृत्यु होने के कारण विपत्तिग्रस्त व्यक्ति मृतिका के निकटतम वारिस उसके पत्नि मनियारों को एवं ग्रामकोटैया से मृतक रजक पिता राजाराम जाति धोबी की मृत्यु 26 अप्रैल 2019 को नाला के पानी में डूबने से मृत्यु होने के कारण विपत्तिग्रस्त व्यक्ति मृतक के निकटतम वारिस उसके पिता राजाराम को चार-चार लाख रूपये आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत किया गया है। यह राशि आबंटन की प्रत्याशा में मांग संख्या 58 शीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदा राहत के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में आबंटन की प्रत्याशा में विकलनीय होगा।
- अब तक 1 हजार 909 प्रकरणों में 61 लाख 77 हजार 131 रूपये की राषि जारी
कोरिया 05 मई : जिले के सभी अनुविभागों के राजस्व अधिकारियों द्वारा संबंधित अनुभागों के अंतर्गत तहसीलों में गत दिवस हुई बेमौसम बारिश तथा ओलावृष्टि से हुई क्षति का आंकलन की जा रही है ताकि संबंधितों को इस क्षति की भरपाई की जा सके। इस हेतु कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने विभिन्न गांवों का दौरा किया एवं ग्रामीणों से बात कर क्षति की जानकारी प्राप्त की।
कलेक्टर ने बताया कि विगत 25 अप्रैल तक विकासखण्ड बैकुण्ठपुर, खडगवां तथा चिरमिरी में फसल क्षति के कुल 332 प्रकरणों के लिए 9 लाख 30 हजार 169 रूपये की राषि स्वीकृत की गई है। इसी तरह विकासखण्ड बैकुण्ठपुर में 25 एवं खडगवां में 100 मकानों की क्षति के लिए क्रमषः 75 हजार 300 एवं 2 लाख 95 हजार 700 रूपये की राषि स्वीकृत की गई है। इस प्रकार कुल 457 स्वीकृत प्रकरणों में कुल 13 लाख 01 हजार 169 रूपये की राषि स्वीकृत की गई है। उन्होंने आगे बताया कि 25 अप्रैल के बाद की स्थिति में फसल क्षति के लिए विकासखण्ड खडगवां में कुल 89, एवं चिरमिरी में 26 निर्मित प्रकरणों के लिए क्रमषः 3 लाख 43 हजार 497 एवं 52 हजार 965 रूपये की राषि स्वीकृत की गई है। इसी तरह विकासखण्ड बैकुण्ठपुर में 669, खडगवां में 400 एवं चिरमिरी में 268 मकानों की क्षति के लिए क्रमषः 28 लाख 03 हजार 500, 11 लाख 05 हजार 800 एवं 5 लाख 70 हजार 200 रूपये की राषि स्वीकृत की गई है। इस प्रकार कुल 1 हजार 452 स्वीकृत प्रकरणों में कुल 48 लाख 75 हजार 962 रूपये की राषि स्वीकृत की गई है। -
अब आॅनलाईन आॅर्डर पर घर बैठे ही मिलेगी शराब
जशपुरनगर 05 मई : नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के आम नागरिकों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा मदिरा दुकानों की लाईन में लगकर शराब खरीदने एवं भीड़ को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से शराब की होम डिलीवरी की सुविधा प्रदान की गई है। इस सुविधा के तहत् जशपुर जिले में शराब की होम डिलीवरी का सफलतापूर्वक शुरुआत किया गया है।
जिला आबकारी अधिकारी श्री सौरभ बख्शी ने बताया कि ग्राहक को शासन के आदेश के पालन में मदिरा दुकानों में भीड़ को नियंत्रित करने सोशल एवं पर्सनल डिसटेसिंग के पालन के दृष्टि से डिलीवरी बाॅय के माध्यम से मदिरा प्रदाय की व्यवस्था की शुरूवात की गई है। यह व्यवस्था वर्तमान में भारत सरकार के आदेश के तहत् ग्रीन जोन में शुरू की गई है। मदिरा की बुकिंग की वेबसाईट ीजजचरूध्ध्बेउबसण्पद है। उक्त वेबसाईट के माध्यम से मदिरा की डेलेवेरी की बुकिंग की जा सकती है। बुकिंग वेबसाईट ीजजचरूध्ध्बेउबसण्पद में जाकर अथवा गुगल प्ले स्टोर में बेउबस ंचच डाउनलोड कर आनलाईन आर्डर किया जा सकता है। ग्राहक को अपना मोबाईल नंबर, आधार कार्ड एवं पूर्ण पता दर्ज कर अपना पंजीयन करना होगा। पंजीयन ओ.टी.पी. के माध्यम से कन्फर्म होगा। उसके बाद ग्राहक आनलाईन आर्डर कर शराब की होम डिलीवरी सुविधा का लाभ ले सकते है। - जशपुरनगर 05 मई : सैनिक स्कूल अम्बिकापुर के सत्र 2020-21 में कक्षा छठवीं और नौवीं में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम सैनिक स्कूल अम्बिकापुर की वेबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट सैनिक स्कूल अम्बिकापुर डॉट ओआरजी डॉट ईन पर अपलोड कर दिया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को कक्षा छठवीं और नौवीं में प्रवेश तिथि अलग से संबंधित अभिभावकों को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित किया जाएगा। प्रवेश के समय अभ्यर्थी का संबंधित राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि जमा करना अनिवार्य है। प्रतिक्षासूची में शामिल अभ्यर्थी का प्रवेश चयनित अभ्यर्थी का प्रवेश के पश्चात् रिक्त पदों के अनुसार की जाएगी।
- जशपुरनगर 05 मई : जिला कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र एवं खनिज विभाग जशपुर को आज कोरोना वायरस संक्रमण की सुरक्षा को देखते हुए सेनेटाईज किया गया और साफ-सफाई करके कबाड़ समानों को बाहर निकाला गया।
- जशपुरनगर 05 मई : जिला खाद्य अधिकारी श्री जी.एस.कंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि एलपीजी गैस सिलेण्डर की जशपुर में नई दरें निर्धारित कर दी गई है। घरेलू लाल सिलेण्डर 14.2 किलोग्राम का 611.50 रुपए, 5 किलोग्राम का 229 रुपए और व्यवसायिक 19 किलोग्राम का 1195 रुपए नई दरें निर्धारित की गई है।
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उल्लंघन करने वालों पर की जाएगी सख्त कार्रवाही
जशपुरनगर 05 मई : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने नोवेल कोराना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के बचाव सुरक्षा के लिए संपूर्ण जशपुर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रभावशील धारा 144 को लाॅकडाउन की अवधि आगामी 17 मई तक के लिए लागू करने का आदेश जारी किया गया है।
उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस के संपर्क से पीड़ित संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के लिए सभी संभावित उपाए अमल में लाए जाए। उन्होंने कहा है कि कोरोना कोविड-19 के संभावना प्रसार को देखते हुए इसको रोकने के लिए न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश में कड़े सामाजिक अलगाव को अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अद्यतन स्थिति में भी कोरोना वायरस संक्रामक बीमारी पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। अभी संक्रमण की स्थिति कई स्थानो ंपर संभवित है। संक्रमण के बचाव हेतु जिला जशपुर में स्वास्थगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रित में रखने के लिए यह उचित प्रतीत होता हैं। उन्होंने कहा है कि यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपात की स्थिति में व्यवहारिक तौर पर संभव नही है कि जशपुर जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिश की तामिल कराई जा सके। अतः एकपक्षीय कार्यवाई करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 के अंतर्गत जशपुर जिले में पूर्व में लागू 144 धारा में वृद्धि करना उचित है।
कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने माहामारी रोग अधिनियम तथा शासन द्वारा जारी आदेश के तहत् कार्यालय, प्रतिष्ठानों, सेवाओं इत्यादि को दी गई इस आदेश में भी यथावत रहेगी। यह आदेश जशपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए 17 मई 2020 या आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर कार्यवाही भी की जाएगी। - बेमेतरा 05 मई : कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल ने कहा है कि राज्य शासन के निर्देश पर समस्त शासकीय कार्यालयों में 04 मई से शासकीय कार्य प्रारंभ हो गया है। शासकीय कार्य प्रारंभ होने से बड़ी संख्या मे आम नागरिको का कार्यालय मे आवागमन प्रारंभ होगा। उन्होने जिले के सभी विभाग प्रमुखों को पत्र जारी कर आवागमन प्रारंभ होने के पूर्व ही आमजनो, अधिकारी-कर्मचारियों की सुरक्षा की दृष्टि से जिला कार्यालय, सभी तहसील कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, सभी जनपद कार्यालय, समस्त ग्राम पंचायत कार्यालय एवं अन्य मैदानी कार्यालयों को आगामी एक सप्ताह के भीतर सेनेटाइज करने के निर्देश दिये है। इसके साथ ही साथ उन्होने कार्यालयों की नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था की सुनिश्चित करने, प्रत्येक कार्यालय का रंग-रोगन, कार्यालयों मे हाथ धोने के लिए हैण्डवाॅश इत्यादि की व्यवस्था करने, अनुपयोगी सामाग्री का राइट आॅफ करने और अन्य आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिये है। ताकि कोरोना महामारी के प्रसार को नियंत्रित किया जा सकें। इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक व्यवस्था जिससे उक्त महामारी के प्रसार का नियंत्रित किया जा सके। इस कार्य को प्राथ्मिकता के आधार पर अनिवार्य रुप से किया जाना चाहिए।
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बेमेतरा 05 मई : ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ ही लू का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। इस बीच कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु लाॅकडाउन से विरानी छायी हुई है। एक ओर कोविड-19 का संक्रमण तो दूसरी ओर लू का प्रकोप, ऐसे में शासन द्वारा लोगों को लू से बचने आवश्यक सुझाव दिये गये हैं। साथ ही लोगों से इसके बेहतर ढंग की पालन की अपेक्षा की गई है।
क्या करें -घर पर रहे और रेडियो सुनें टीवी देखें, स्थानीय मौसम और कोविड-19 की स्थिति पर अद्यतनध्परामर्श के लिए समाचार पत्र पढ़ें। जितना हो सके पर्याप्त पानी पिएं, भले ही प्यास न लगी हो। मिर्गी, हृदय, गुर्दे या लीवर से संभावित रोग वाले जो तरल प्रतिबंदित आहार लेते हो तरल पदार्थ लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श ले, हल्के, हल्के रंग के, ढीले सूती कपड़े पहनें, ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन) घोल, घर का बना पेय लस्सी. (तोरानी चावल) का पानी, नींबू का पानी, छाछ आदि का उपयोग करें। बाहर जाने से बचें, यदि बाहर जाना आवश्यक है, तो अपने सिर (कपड़े,टोपी या छाता) और चेहरे को कवर करें। जहां तक संभव हो किसी भी सतह को छूने से बचें। अन्य व्यक्तियों से कम से कम 1 मीटर की दूरी पर शारीरिक दूरी बनाए रखें। साबुन और पानी से बार-बार और ठीक से हाथ धोएं। साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। घर के प्रत्येक सदस्य के लिए अलग-अलग तौलिये रखो। इन तौलियों को नियमित रूप से धोएं।
अन्य सावधानियां -जितना हो सके घर के अंदर रहें, अपने घर को ठंडा रखें, धूप से बचाव के लिए रात में पर्दे, शटर का उपयोग करें और खिड़कियां खोलें। निचली मंजिलों पर बने रहने का प्रयास करें। पंखो का उपयोग करें, कपड़ों को नम करें और अधिक गर्मी में ठंडे पानी में ही स्नान करें। यदि आप बीमार महसूस करते हैं - उच्च बुखार, लगातार सिरदर्द, चक्कर आना, मितली या भटकाव, लगातार खांसी, सांस की तकलीफ है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाये। जानवरों को छाया में रखें और उन्हें पीने के लिए भरपूर पानी दें।
क्या ना करें -लॉक-डाउन के दौरान बाहर न जाएं। यदि आपको आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना है तो दिन के शीतलन घंटों के दौरान अपनी सारणी निर्धारित करने का प्रयास करें। अत्यधिक गर्मी के घंटों के दौरान बाहर जाने से बचें, विशेष रूप से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच। नंगे पैर या बिना चेहरे को ढके और बिना सिर ढककर बाहर न जाएं। व्यस्थतम समय (दोपहर) के दौरान खाना पकाने से बचें। खाना पकाने वाले क्षेत्रों (रसोई घरों) में दरवाजे और खिड़कियां खोल कर रखें, जिससे पर्याप्त रूप से हवा आ सके। शराब, चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड पेय, पीने से बचें जो शरीर को निर्जलित करते हैं। उच्च प्रोटीन, मसालेदार और तैलीय भोजन खाने से बचें, बासी खाना न खाएं। बिना हाथ धोए अपनी आंखों, नाक और मुंह को न छुएं। जो लोग बीमार हैं उनके साथ नजदीकी संपर्क से बचें। बीमार होने पर बाहर धूप में न जाएं, घर पर रहें।
नियोक्ता और श्रमिक क्या करें -कार्यस्थल पर स्वच्छ और ठंडा पेयजल प्रदान करें। श्रमिकों को सीधे धूप से बचने के लिए सावधानी बरतें। यदि उन्हें खुले में काम करना पड़ता है । जैसे कि (कृषि मजदूर, मनरेगा मजदूर, आदि) तो सुनिश्चित करें कि वे हर समय अपना सिर और चेहरा ढके रहें। दिन के समय निर्धारित समय सारणी निश्चित करे। खुले में काम करने के लिए विश्राम की अवधि और सीमा बढ़ाएं। गर्भवती महिलाओं या कामगारों की चिकित्सीय स्थिति पर विशेष ध्यान दें। सभी कार्यकर्ता चेहरे को ढककर रखे, एक-दूसरों से 1 से 1.5 मीटर की शारीरिक दूरी बनाए रखें और हाथ की सफाई का अभ्यास करवाए। बार-बार हाथ धोने के लिए साबुन और पानी दें। अपने हाथों को धोए बिना चेहरे को छूने से पहले सावधानी बरतने के निर्देश दें। दोपहर, रात के खाने के समय इस तरह से प्रावधान करें कि दो व्यक्तियों के बीच 1 से 1.5 मीटर की दूरी हो। स्वच्छता कर्मचारियों को अपने हाथों को ढंकना चाहिए। मास्क और दस्ताने पहनना चाहिए। दस्ताने पहनने के बाद मास्क को नहीं छूना चाहिए। उन्हें अपने हाथों को अच्छी तरह और बार-बार धोना चाहिए। हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यदि कोई बीमार है तो उसे ड्यूटी पर्यवेक्षक को सूचित किया जाना चाहिए।
क्या ना करें - कार्यस्थल पर, धूम्रपान या तंबाकू न ही थूके और न ही चबाएं। एक-दूसरे से हाथ न मिलाएं या एक-दूसरों को गले न लगाएं। अपने चेहरे को विशेष रूप से आँखों, नाक और मुंह को न छुएं। जो लोग बीमार हैं उनके निकट संपर्क से बचें। बीमार होने पर काम पर न जाएँ रू घर पर ही रहें।
पुलिस/यातायात पुलिस कार्मिकः- दिन में ड्यूटी पर रहते हुए ठण्ड वाली जैकेट पहनें। अपने से कुछ दूरी पर लोगों/वाहनों को रोकें। आपके द्वारा जांचे जा रहे दस्तावेजों को न छुएं। जहां तक संभव हो किसी भी सतह को छूने से बचें। जहां तक संभव हो, अपना हाथ नियमित और अच्छी तरह से धोएं। यदि साबुन, पानी आसानी से उपलब्ध नहीं है तो हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। अपने चेहरे को अनचाहे हाथों से न छुएं। हर समय फेस मास्क पहनें। उन्हें समय-समय पर बदलें और उपयोग किए गए मास्क को सुरक्षित रूप से फेकें। पर्याप्त पानी पीएं, जितनी बार संभव हो पानी पीएं, भले ही प्यास न लगी हो। सुरक्षात्मक साधनों का उपयोग करें - छाया में रहने का प्रयास करे, धूप का चश्मा और सनस्क्रीन का प्रयोग करे। जहां तक संभव हो युवा कर्मियों को दिन में यातायात ड्यूटी पर रखा जाना चाहिए। जब आप काम के बाद घर जाते हैं, तो स्नान करें और अपने इस्तेमाल किए कपड़ो को अच्छी तरह से धोएं।
वरिष्ठ नागरिकः-जितना हो सके घर के अंदर रहें। पार्क, बाजारों और धार्मिक स्थानों जैसे भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर न जाएँ। अपने घर को ठंडा रखें, पर्दे और पंखे या कूलर का उपयोग करें। नियमित रूप से हाथ धोने से, खासकर भोजन करने से पहले स्वच्छता बनाए रखें। यदि आप बीमार महसूस करते हैं और निम्न में से किसी एक का अनुभव करते हैं, तो तुरंत डॉक्टर को बुलाएँ - उच्च शरीर का तापमान, शरीर में दर्द लगे। सिरदर्द, चक्कर आना, मतली या भटकाव लगना। सांस की तकलीफ होना। असामान्य रूप से भूख लगना। यदि आप एक वरिष्ठ नागरिक की देखरेख कर रहे है- नियमित रूप से हाथ धोने में उनकी मदद करें। समय पर भोजन और पानी का सेवन सुनिश्चित करें। उनके पास जाते समय अपनी नाक और मुंह ढकने के लिए फेस कवर का इस्तेमाल करे। यदि आप बुखार, खाँसी, साँस लेने जैसे चीजों से पीड़ित हैं, तो आपको वरिष्ठ नागरिक के पास नहीं जाना चाहिए। उस दौरान किसी और को उनके पास जाने के लिए कहे वो भी पूरी सावधानी के साथ। - कोरिया : कलेक्टर श्री डोमन सिंह के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न विकासखंडों में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए झारखंड के श्रमिक परिवार को सदस्यों सहित 37 लोगों को गेज डैम के पास बने कृषि महाविद्यालय में एकत्रित कर सुरक्षा व्यवस्था के साथ बस से झारखंड के जिला गढ़वा के लिए रवाना किया गया। कलेक्टर श्री सिंह ने गढ़वा जिला के कलेक्टर से श्रमिकों को भेजने के संबंध में पत्र जारी कर उनकी सूची भी भेजी है तथा इस संबंध में उनसे बात भी की है।
रवानगी से पहले सभी लोगों का स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा हेल्थ चेकअप कराया गया। किसी भी व्यक्ति को कोरोना वायरस के संकेत नहीं मिले हैं। बस को सेनीटाइज भी किया गया है। यात्रा के दौरान श्रमिकों के लिए भोजन व्यवस्था हेतु फूड पैकेट, पानी बॉटल तथा छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन द्वारा श्रमिकों की सभी व्यवस्थाओं का समुचित ध्यान रखा गया है। -
· यूनिसेफ, डब्ल्यूएफपी सहित अन्य संस्थाओं ने तैयार की मार्गदर्शिका
· कोरोना के बीच माताओं के बेहतर पोषण को सुनिश्चित करने की दी सलाह
· कोरोना काल में मातृ पोषण कार्यक्रमों के बेहतर संचालन को लेकर मार्गदर्शन
रायपुर 5 मई : कोरोना संक्रमणकाल में लोगों का पूरा ध्यान इस संक्रमण से बचाव की तरफ है। वैश्विक स्तर पर इसकी रोकथाम के प्रयासों के साथ उपचार की तकनीक विकसित करने पर भी कार्य किया जा रहा है । महामारी के इस दौर में मातृ स्वास्थ्य के लिए भी कई चुनौतियाँ बढ़ी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण एक तरफ मातृ पोषण सेवाओं को प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं तो दूसरी तरफ़ मातृ आहार एवं पोषण पर महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने की समस्या भी बढ़ी है। इसको ध्यान में रखते हुए यूनिसेफ, वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम(डब्ल्यूएफपी), ग्लोबल न्यूट्रीशन क्लस्टर्स एवं ग्लोबल टेक्निकल एस्सिटेंस मैकेनिज्म फॉर न्यूट्रीशन ने संयुक्त रूप से मातृ आहार एवं पोषण सेवाओं को लेकर मार्गदर्शिका तैयार की है जिसमें कोरोना संक्रमण के इस दौर में मातृ आहार एवं पोषण को सुरक्षित करने के लिए विस्तार से जानकारी दी गयी है।
इसलिए जरुरी है मातृ आहार एवं पोषण पर अधिक ध्यान देना:
जारी मार्गदर्शिका में बताया गया है बेहतर मातृ पोषण सुनिश्चित कराना पहले से ही एक चुनौती रही है लेकिन कोरोना महामारी ने इस समस्या को और गति दी है जबकि महिलाओं के लिए बेहतर पोषण की जरूरत अधिक है। गर्भावस्था से स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पोषक आहार एवं बेहतर पोषण की जरूरत बढ़ जाती है। महामारी के कारण पोषक आहारों की अनुपलब्धता भी देखी गयी है। इससे मातृ पोषण भी प्रभावित हुआ है।
एक तरफ विश्वव्यापी लॉकडाउन के कारण आम लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं जिससे पोषक आहारों की उपलब्धता बाधित हुयी है और दूसरी तरफ कोरोना रोकथाम में स्वास्थ्य विभाग की संलिप्तता के कारण मातृ पोषण सेवाएं भी अच्छे तरीके से सुचारू नहीं हो पा रही हैं। वहीं विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक कारण एवं लिंग आधारित भेदभाव भी माताओं के बेहतर पोषण में बाधक बना है। कोरोना संक्रमण काल में महिलाएं भी घर से नहीं निकल रही हैं एवं उन्हें पोषण पर जरुरी सलाह भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। इन वजहों के कारण महिलाओं में चिंता, अवसाद, ट्रामा एवं मानसिक परेशानी भी बढ़ रही है। साथ ही घरेलू हिंसा के मामलों एवं सामजिक सहयोग में कमी भी महिलाओं के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए यह जरुरी हो जाता है कि कोरोना संक्रमण काल में इन बाधाओं को देखते हुए मातृ आहार एवं पोषण सेवाओं पर आम जागरूकता भी बढाई जाए एवं संबंधित सेवाओं को भी दुरुस्त किया जाए।
जरुरी कार्रवाई से सुधार है संभव:
· सरकार, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता एवं निजी सेक्टर कोरोना के दौर में महिलाओं के लिए आहार की उपलब्धता को फंडामेंटल राईट के तहत सुनिश्चित करें ।
· महिलाओं कीपोषण जरूरत को अधिक प्राथमिकता दें. विशेषकर कुपोषित, कम वजन, हाइपरटेंसिव, गर्भावस्था में मधुमेह से पीड़ित, एनीमिक, एचआइवी-एड्स पीड़ित, किशोरी एवं स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही महिलाओं के लिए बेहतर पोषण की अधिक जरूरत है ।
· लिंग आधारित भेदभाव को दूर करते हुए महिलाओं के लिए बेहतर आहार एवं पोषण की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
· सामुदायिक सहभागिता के जरिए महिलाओं को कोरोना पर जागरुक करना एवं स्थानीय स्तर पर सेवा प्रदाताओं की इसमें सहभागिता सुनिश्चित कराना ।
पोषण जरूरत को पूरा करने के लिए दी गयी सलाह:
· महिलाओं के जरुरी स्वास्थ्य सेवाओं को अंतराष्ट्रीय सलाह के मुताबिक जारी रखनाजैसे प्रसव पूर्व जांच एवं प्रसव उपरांत जरुरी स्वास्थ्य सेवाओं को जारी रखना ।
· 2 से 3 महीने के लिए जरुरी पोषण सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना(आयरन की गोली एवं कैल्शियम की गोली) ।
· लॉन्ग टर्म निति निर्माण के तहत स्थानीय स्तर पर पोषक, सुरक्षित एवं सस्ते आहारों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना ।
· सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत महिलाओं की पोषण जरूरत को पूरा करने की दिशा में कार्य करना । - रायपुर : गुरू घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी’ ने कोरोना पीड़ितों, गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंदों के सहयोग के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में दो लाख रुपए की सहायता राशि दी है। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया ने अकादमी की ओर से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को सहायता राशि का चेक सौंपा ।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए सतनामी समाज की वर्षो पुरानी समिति ‘गुरू घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी’ में सहयोग की मुहिम समिति की संरक्षक श्रीमती शकुन डहरिया ने शुरू की थी। मुख्यमंत्री ने इस सहयोग के लिए अकादमी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सतनामी समाज सदैव संकट की घड़ी में मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाया है, जो सभी के लिए प्रेरणादायी है। प्रतिनिधि मंडल मेें अकादमी के प्रदेशाध्यक्ष श्री के.पी. खाण्डे, डाॅ. जे.आर. सोनी, श्री डी.एस. पात्रे और श्री चेतन चंदेल शामिल थे। - महासमुंद 05 मई : देश इस समय कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी की चपेट में है और इस महामारी से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। राज्य शासन द्वारा इसकी रोकथाम के लिए सराहनीय प्रयास किये जा रहे है। इस महामारी के समय भी बिजली, पानी, स्वास्थ्य एक मूलभूत सुविधा है और आम जनता तक पहुंचाना आवश्यक है। शासन द्वारा इन्हें अतिआवश्यक सेवाओं की श्रेणी में रखा गया है। क्रेडा जिला कार्यालय द्वारा भी लाॅकडाऊन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सोलर ड्यूल पंपों का निरन्तर रख रखाव का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए क्रेडा के जिला प्रभारी अधिकारी श्री नंद कुमार गायकवाड़ द्वारा फील्ड में कार्यरत् सभी सोलर पंप क्लस्टर तकनीशियों को निर्देशित किया गया है कि वे सोलर ड्यूल पंप, सौर संयंत्रों के खराब या अकार्यशील होने की शिकायत आने पर तत्काल सुधार कार्य करें।
जिसका पालन करते हुये फील्ड में कार्यरत् क्रेडा के तकनीशियों द्वारा सरायपाली विकासखंड के ग्राम-जलगढ़, बोईरमाल, रूढ़ा के अकार्यशील सोलर ड्यूल पंपों को तत्काल सुधार कर कार्यशील किया गया। जिससे कि ग्रामवासियों को पेयजल की समस्या न हो इसी प्रकार महासमुंद विकासखण्ड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पटेवा, गढ़सिवनी एवं झिलमिला से प्राप्त शिकायतों का तत्काल निराकरण करते हुए सोलर ड्यूल पंपों का सुधार कार्य कराया गया। 20 अप्रैल 2020 को लाॅकडाऊन में आंशिक छूट मिलने पर गौठानों में सोलर पंप स्थापना का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा सौर सुजला योजना के तहत् स्थानीय मजदूरों के माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के तहत् कार्य प्रारभ्भ कर दिया गया है। क्रेडा के जिला प्रभारी अधिकारी द्वारा सभी फील्ड कर्मचारियों को कोविड-19 से बचाव के लिए शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुये कार्य करने को कहा गया है। -
उपचार के लिए भेजा सेंदरी के मानसिक अस्पताल
नारायणपुर 5 मई : नारायणपुर के पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना योद्धा होने की एक संवेदनशील और सराहनीय मिसाल पेश की है। इन योद्धाओं ने चार विक्षिप्त व्यक्तियों को सहारा देकर उनको उपचार के लिए बिलासपुर में सेंदरी के मानसिक अस्पताल भेजा। नारायणपुर शहर में कई सालों से चार विक्षिप्त व्यक्ति घूमा करते थे जिन्हें आस पास के गाँव के लोग रोजाना भोजन देते थे। दिन भर इधर उधर घूमने के बाद वह रात में कहीं भी सो जाते थे। लेकिन 25 मार्च को लॉक डाउन से साथ ही इन्हें खाना मिलना भी बंद हो गया और इनकी स्थिति बिगड़ने लगी।
इसको देखकर, पुलिस विभाग के रक्षित निरीक्षक (RI) श्री दीपक साव ने इन चारों को रोजाना खाना देना शुरू तो किया लेकिन इनकी साफ़ सफाई, और रहने का कोई प्रावधान नहीं था और वह बिना नहाये ही घूमते फिरते रहते थे और कहीं भी सो जाते थे। इनकी बिगडती हालत और कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए,पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के योद्धाओं ने आपस में बात-चीत करके नारायणपुर के जिला अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर, डॉ प्रशांत गिरी, को इनके बारे में बताया।
``पिछले सप्ताह, श्री दीपक साव के नेतृत्व में कोरोना योद्धाओं ने इन चारों को पूरे शहर में ढूंढा गया और पुलिस की गाड़ियों में ही लाइन लाया गया । यहाँ इनको नाश्ता दिया गया और उसके बाद चारों के बाल और नाखून कटवाए गए । इनको नहला कर और साफ़ वस्त्र पहनकर तीन दिन वही रखा गया की,’’ डॉ गिरी ने बताया। जिला अस्पताल में इस तरह के रोगियों को रखने की सुविधा नहीं थी इसलिए इनको पुलिस लाइन में ही रखा गया।
इसके उपरान्त उन्हें जिले अस्पताल लेकर जाया गया जहाँ इनका परिक्षण और कोरोना टेस्ट किया गया,’’ डॉ गिरी ने बताया। डॉ गिरी, जो मानसिक स्वास्थय के जिला अधिकारी भी हैं, ने इनको निरीक्षण किया जिसमें इनकी मानसिक स्तिथी बहुत खराब पायी गयी। चारों का उपचार तो शुरू कर दिया गया लेकिन इन्हें कल रात को ही सेंदरी के मानसिक स्वास्थय अस्पताल भेजा गया जहाँ इनका उपचार अब विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है। संतोष की बात यह है सबकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है । -
कोरबा जिले के कटघोरा में जटगा चौकी इलाके में एक युवक के द्वारा अपनी प्रेमिका कि हत्या करने की खबर आ रही है मिल रही जानकारी के अनुसार आरोपी युवक सत्तु श्याम गोंड मुखवा निवासी और प्रेमिका बसंता मुखवा निवासी दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था दोनों के बीच बीती रात किसी बात को लेकर विवाद हुआ जिसके बाद आरोपी युवक ने प्रेमिका बसंता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी, इसके बाद घर से 1 किलोमीटर दूर पेड़ से फांसी लगाकर जान दे दी ग्रामीणों ने बताया कि युवती और युवक दोनों ही तलाकशुदा है ग्रामीणों से मिली सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है.
- कोरिया 04 मई : भारत सरकार के गृह मंत्रालय, नई दिल्लीा के द्वारा मदिरा दुकानों के संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के संदर्भ में राज्य शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन द्वारा राज्य में फुटकर मदिरा दुकानों के संचालन हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके परिपालन में कोरिया जिले की समस्त 23 देशी व विदेशी मदिरा दुकानें दिनांक 04.04.2020 से आगामी आदेश पर्यन्त खुली रहेंगी।
उन्होंने बताया कि मदिरा दुकानों में भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मदिरा दुकानों के संचालन का समय प्रातः 08.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक निर्धारित किया गया है। मदिरा विक्रय की सीमा भी तय की गई है। लॉकडाउन अवधि में एक व्यक्ति को विक्रय किये जा सकने वाले मदिरा की मात्रा को अधिकतम धारण की सीमा तक बढ़ाया जाता है। किसी भी दशा में ग्राहक को विक्रय किये जाने वाली मदिरा की मात्रा 5000 मिली से अधिक नहीं होगी।
कलेक्टर ने बताया कि लॉकडाउन अवधि में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मदिरा दुकानों में एक समय में 5 ग्राहकों से अधिक की उपस्थिति वर्जित होगी। दो ग्राहकों के बीच की न्यूनतम दूरी 6 फीट होगी। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक बैरिकेटिंग एवं मैनपावर की नियुक्ति की व्यवस्था भी की जायेगी। मदिरा दुकानों के भीतर भी एक समय में 5 से अधिक लोग (मैनपावर) उपस्थित नहीं रहेंगे। मदिरा दुकान के भीतर प्लेसमेंट कर्मी सेनिटाईजेशन का ध्यान रखेंगे। वे मास्क, दस्ताना आदि पहनकर एवं समय-समय पर दुकान का ठीक तरीके से सेनिटाइजेशन करके ही मदिरा का विक्रय करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिये सीएसएमसीएल तथा प्लेसमेंटकर्मी, शासन द्वारा जारी नियमों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
उल्लेखनीय है कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुक्रम में ग्रीन, ऑरेंज एवं रेड जोन में दिनांक 04.05.2020 से मदिरा दुकान खोलने के संबंध में, राजस्व हित में मदिरा दुकानें खोले जाने तथा राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस (कोविड-19) के फैलाव को नियंत्रित करने एवं बचाव की दृष्टि से सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल डिस्टेंसिंग एवं अन्य समस्त उपायों की पूर्ति मदिरा दुकानों पर सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश हैं। - कोरिया 04 मई : जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु तथा संभाव्य प्रसार को देखते हुए कलेक्टर श्री डोमन सिंह द्वारा जिले में दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 के अंतर्गत लागू धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 17 मई 2020 तक लागू की गई है।
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु पूर्व में जारी आदेश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू की गई थी। जिसे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 17 मई तक बढ़ाया गया है। महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा इसके संदर्भ अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत् रहेगी। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी। -
शाम 07 बजे से सुबह 07 बजे तक गैर जरूरी आवागमन एवं मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित
कोरबा 04 मई 2020/कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में 3 मई 2020 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई थी, जिसे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 17 मई 2020 या आगामी आदेश तक बढ़ाई गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल द्वारा आज जारी आदेश में कहा गया है कि यहां यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपात स्थिति में व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है कि जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस जारी करवाई जा सकें। अतः एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करना उचित हंै।अतः कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश द्वारा संपूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 17 मई 2020 रात्रि 12ः00 बजे तक या आगामी आदेश तक समय सीमा में वृद्धि किया जाता है। जिले के अंतर्गत शाम 07 बजे से प्रातः 07 बजे की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक परिभ्रमण नहीं करेंगे एवं मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। -
कलेक्टर ने विशेष टास्क फोर्स की दीपका में ली बैठक, दिये जरूरी निर्देश
कोरबा 04 मई 2020/ कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने दीपका सहित जिले के सभी कोल क्षेत्रों में कोयला परिवहन वाली गाड़ियों के साथ अन्य राज्य एवं जिले से आये ड्राईवर, हेल्पर, श्रमिकों के बस्तियों में आवागमन एवं अनाधिकृत प्रवेश को नियंत्रित करने के निर्देश टास्क फोर्स के अधिकारियों को दिये हैं। इस संबंध में कलेक्टर ने एडीएम श्री संजय अग्रवाल और एसडीएम श्रीमती सूर्यकिरण तिवारी की मौजूदगी में आज दीपका में महत्वपूर्ण बैठक ली और विशेष टास्क फोर्स सहित एसईसीएल प्रबंधन सीआईएसएफ, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी एवं नगरीय प्रशासन दीपका के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल द्वारा निर्देशित किया गया कि कोल क्षेत्रों के रिहायसी इलाकों और बस्तियों में बाहर के ड्राईवर, हेल्पर, श्रमिकों आदि को नियंत्रित करने के लिए गठित विशेष टास्क फोर्स 24 घंटे कार्यशील रहे। जिला प्रशासन द्वारा कोल क्षेत्र में चलने वाले वाहनों के ड्राईवरो, कंडेक्टरों, हेल्परों से रिहायसी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुए विशेष सावधानी बरती जा रही है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए कोल क्षेत्रों में चलने वाले कोयला ट्रकों के परिवहन पर निगरानी रखने के लिए 11 सदस्यीय विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह विशेष टास्क फोर्स कोल क्षेत्र में चलने वाली समस्त कोयला ट्रकों के परिवहन पर आवश्यक पर्यवेक्षण करेंगे। टास्क फोर्स द्वारा सभी कोयला गाड़ियों के निर्धारित रूट पर ही चलना सुनिश्चित किया जायेगा।कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने दीपका में हुई बैठक में कहा कि एसईसीएल दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, कोरबा माईनिंग क्षेत्र के पास सघन आबादी वाली बस्तियां हैं। इन क्षेत्रों में कोयला परिवहन वाली गाड़ियों के साथ ड्राईवर, हेल्पर जैसे बाहरी लोगों का बड़ी संख्या में आवागमन प्रतिदिन होता रहता है। दीपका सहित सभी कोल क्षेत्र के आसपास की बस्तियां कोरोना संक्रमण हेतु संवेदनशील जोन हो सकती है तथा इन गाड़ियों के परिवहन से कोरोना संक्रमण का फैलाव भी हो सकता है। इसलिए किसी भी स्थिति में कोयला परिवहन में लगी गाड़ियां बस्ती एवं बस्ती के आसपास क्षेत्र में खड़ी न हो और गाड़ियों के चालक-परिचालक आबादी क्षेत्र में अनावश्यक रूक कर रात्रि विश्राम तथा भ्रमण न करें। कलेक्टर श्रीमती कौशल ने इस संबंध अधिकारियों को निर्देशित किया कि विशेष टास्क फोर्स कोल क्षेत्र में गाड़ियों के रूकने का स्थान, आटो पाट्र्स दुकान हेतु स्थान एवं रिपेयर स्थल चिन्हांकित करेंगे। टीम द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि गाड़ियां, चालक-परिचालक व अन्य संदिग्ध लोग माईनिंग एरिया के बाहर न निकलें। ड्राईवरों-हेल्परों के ठहरने आदि की जगह का चिन्हाकन कर पर्याप्त बेरिकेटिंग लगाकर निगरानी की जायेगी। टास्क फोर्स द्वारा चालक-परिचालक, हेल्पर, क्लीनर के रूकने व भोजन की व्यवस्था कोल एरिया के भीतर ही संस्थान द्वारा करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कलेक्टर ने कहा कि टीम के सदस्य इन कोल क्षेत्रों में प्रतिदिन पेट्रोलिंग करके हर एक स्थिति पर नजर रखेंगे। -
कलेक्टर ने कोविड-19 नियंत्रण के प्रोटोकाल का पालन करते हुुए विभागीय कामकाज करने के जारी किए निर्देश
कोरबा 4 मई 2020/ राज्य शासन के निर्देशानुसार कोरबा जिला मुख्यालय सहित सभी विभागों के मैदानी कार्यालयों के भवनों की साफ-सफाई तथा सेनिटराइजेशन के बाद आज से शासकीय कामकाज शुरू हो गया है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों को शासन के दिशा निर्देश तथा कोरोना से बचाव हेतु विभागीय कार्यालय भवनों की साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन तथा कोविड-19 नियंत्रण के लिए जारी प्रोटोकाल का पालन करते हुुए विभागीय कामकाज करने के निर्देश जारी किये हैं। कलेक्टर ने सभी कार्यालय में हैंड वास, सेनेटाईजर की व्यवस्था के साथ मास्क लगाकर सोशल-फिजिकल डिस्टेंस का पालन सुनिश्चित करते हुए विभागीय काम करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के निर्देश के परिपालन में आज कलेक्टर कार्यालय, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क संभाग कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं कार्यालय, महिला एवं बाल विकास, जनसंपर्क, लोक निर्माण विभाग, जिला कारपोरेशन, जल संसाधन, नगरी निकाय के कार्यालय, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जनपद पंचायत कार्यालय आदि विभागीय कार्यालयों द्वारा अपने कार्यालय भवनों को सेनेटराईजेशन किया गया है।
कलेक्टर श्रीमती कौशल ने कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपायों को अपनाते हुए जिले के सभी शासकीय कार्यालयों का संचालन करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी शासकीय कार्यालयों में सेनिटाइजेशन एवं नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाए। कार्यालय में बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेसिंग रखने के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिये है कि सेनेटाइजेशन, सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करते हुए सभी विभाग प्रमुख अपने कार्यालयों का संचालन करें। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यालयों में राजपत्रित अधिकारियों की कार्य दिवस में शत-प्रतिशत उपस्थिति तथा अन्य अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति एक तिहाई होगी। इसके लिए रोस्टर बनाते हुए ड्यूटी लगाई जाने के निर्देश दिए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग से जारी परिपत्र में कहा गया है कि यथासंभव कार्य निष्पादन के लिए बैठकों का आयोजन न्यूनतम किया जाए, परन्तु आवश्यक होने पर बैठक के आयोजन में सोशल डिस्टेसिंग गाईडलाईन का पालन करते हुए बैठक संपादित की जाए। कार्यालयों में जनसाधारण के साथ मिलना-जुलना यथा संभव न्यूनतम रखा जाए। कार्यालयों में आने-जाने वाले सभी आगन्तुकों को सोशल-फिजिकल डिस्टेंस गाईडलाईन के बारे में जागरूक तथा इसका पालन करते हुए लोक सेवाएं प्रदाय किया जाए। कार्यालय परिसर में उपयुक्त स्थल पर शिकायत पेटी रखी जाए, जिसमें आगन्तुकों द्वारा शिकायत डालने की सुविधा हो। प्राप्त शिकायतों को दर्ज कर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उनका निराकरण किया जाए। किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन कार्यालयों में न किया जाए। कार्यालयों के कार्य संचालन के लिए अधिक से अधिक आॅनलाईन कार्य प्रणाली का उपयोग किया जाए। कार्यालय आने-जाने के लिए व्यवस्था में सोशल-फिजिकल डिस्टेंस गाईडलाईन का पालन किया जाए।
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दुर्ग 04 मई 2020/ जिला प्रशासन द्वारा ईडब्ल्यूएस हाउसिंग बोर्ड के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद इस क्षेत्र में आवाजाही की गतिविधियां बंद कर दी गई है रात्रि में यहां पर सघन रूप से फागिंग कराई गई और सुबह से ही सैनिटाइजिंग का कार्य किया जा रहा है साथ ही सभी रास्तों जहां से आवाजाही होने की संभावना है उन सभी मार्गों को बैरिकेटिंग कर दिया गया है ताकि क्षेत्र से कोई बाहर ना जाए और बाहर से कोई इस क्षेत्र में प्रवेश न कर सके। सुबह 5ः00 बजे से ही यहां पर स्पीकर के माध्यम से घरों से बाहर न निकलने की व मेडिकल इमरजेंसी सेवा को छोड़कर किसी भी प्रकार की गतिविधियां संचालित नहीं करने की सूचना दी जा रही है हाउसिंग बोर्ड के 37 दुकाने व घासीदास नगर के 9 दुकाने खोलने की तैयारी कर रहे थे जिसे बंद कराया गया। कंटेनमेंट जोन में अस्थाई रूप से कैंप ऑफिस खोला गया है जिसके माध्यम से वार्ड क्षेत्र में गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। निगम प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु टैंकर से गलियों और हैन्ड स्प्रे से घर-घर हाउसिंग बोर्ड एरिया को सघन रूप से सेनेटाइज किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा कन्टेनमेंट घोषित वार्ड 26 का निरीक्षण जोन के अधिकारियों द्वारा किया गया और वार्ड में अस्थायी केम्प आॅफिस स्थापित कर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। लोगों की भीड़ जमा न हो पाए इसलिए क्षेत्र के 46 खुल रहे दुकानों को बंद करा दिया गया शेष दुकानें पूर्णतरू बंद रही। जोन क्रं 02 के जोन आयुक्त सुनील अग्रहरी ने कन्टेनमेंट एरिया का जोन स्वास्थ्य अधिकारी व राजस्व अधिकारी एवं पुलिस बल के साथ निरीक्षण किए और आवागमन वाले सभी रास्तों को बैरीकटिंग कर बंद कराया। कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु कन्टेनमेंट क्षेत्र में अस्थायी केम्प आॅफिस स्थापित किया गया है। वार्ड 26 हाउसिंग बोर्ड के हुडेक सेल में आॅफिस स्थापित किया गया है जहां राजस्व निरीक्षक प्रकाश अग्रवाल व पम्प सहायक चतुर चन्द्राकर की ड्युटी लगाई गई है। कन्टेनमेंट जोन क्षेत्र के घरों में स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से सेनेटाइज किया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन का पूरा नक्शा तैयार किया गया है जिसके आधार पर क्षेत्र में गतिविधियों के नजर रखी जा रही है।
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दुर्ग 04 मई 2020/कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में सजगता से मानिटरिंग की जा रही है। रविवार को जांच के पश्चात आठ नागरिकों की कोरोना पाजिटिव की रिपोर्ट आते ही इन्हें उपचार के लिए एम्स रिफर कर दिया गया। इन 8 मरीजों में से 2 मुंबई से, एक नागपुर से, एक गोंदिया से, एक अहमदाबाद से, एक सिलीगुड़ी, एक कटक, एक तेलंगाना से अंतर्राज्यीय यात्रा कर लौटे थे। इनमें से सात व्यक्ति ट्रक में ड्राइवरध् हेल्पर के रूप में और एक व्यक्ति मुंबई से एक्टिवा ड्राइव करते हुए यहां पहुंचा। जिले में ये जिन स्थानों पर रहे जैसे घासीदास पारा जामुल थाना, आनंद विहार, बोरसी, कुम्हारी वार्ड क्रमांक 10ध्11 , ईडब्ल्यूएस हाउसिंग बोर्ड भिलाई को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में प्रभारी अधिकारी एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक पैमाने पर मानिटरिंग की जा रही है तथा रोकथाम के सभी उपायों पर अमल सुनिश्चित किए जा रहे हैं।
कंटेनमेंट जोन के निर्देश- इन कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानें तथा अन्य वाणिज्यिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध है। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित है। कंटेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जा रही है। सीएमएचओ द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सेंपल इत्यादि जांच हेतु लिया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। यहां प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बैरीकेडिंग पूरे क्षेत्र की सैनिटाइजेशन व्यवस्था, घरों के एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई किट इत्यादि उपलब्ध कराने तथा बायो मेडिकल अवशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी एवं कंटेनमेंट जोन में कार्य कर रहे सभी अधिकारी-कर्मचारियों हेतु आवासी व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं।ये हैं कंटेनमेंट जोन के प्रभारी अधिकारी- वार्ड क्रमांक 10 कुम्हारी नगर पालिका के लिए श्री सीबी परगनिहा, सहायक अभियंता मोबाइल नंबर 94252-42258, वार्ड क्रमांक 11 नगर पालिका कुम्हारी के लिए सहायक अभियंता श्री डीके कन्नौजे मोबाइल नंबर 94061-21148 , आनंद विहार बोरसी के लिए अतिरिक्त तहसीलदार श्री उमेश साहू मोबाइल नंबर 83053-77283, घासीदास पारा जामुल के लिए श्री योगेंद्र वर्मा, नायब तहसीलदार मोबाइल नंबर 78282-11112, ईडब्ल्यूएस हाउसिंग बोर्ड भिलाई के लिए श्री जयेंद्र सिंह नायब तहसीलदार दुर्ग, मोबाइल नंबर 9300206392 को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। इन सभी जोन में पर्यवेक्षण अधिकारी भी नियुक्त किये गए हैं। कुम्हारी के लिए सुश्री दिव्या वैष्णव, एसडीएम धमधा, आनंद विहार बोरसी और घासीदास पारा जामुल के लिए एसडीएम दुर्ग श्री खेमलाल वर्मा और ईडब्ल्यूएस हाउसिंग बोर्ड भिलाई के लिए श्री इंद्रजीत बर्मन आयुक्त नगर निगम पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।प्राइमरी कांटैक्ट में आए लोगों को किया गया क्वारंटीन, भेजे गए सैंपल- पाजिटिव पाए गए 8 व्यक्तियों के प्राइमरी कांटैक्ट में मुख्यतः परिवार के सदस्य एवं जिस आश्रय स्थल पर उन्हें रखा गया, वह लोग चिन्हांकित किए गए। इनमें इन नागरिकों के परिवार के 40 सदस्य, 5 अन्य व्यक्ति, शिविरों में रह रहे 52 अन्य श्रमिक, यहां ड्यूटी कर रहे 16 शासकीय कर्मचारी एवं 14 स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। कैंपों में रहने वाले श्रमिक तथा परिवार के सभी सदस्यों के सैंपल लिए गए हैं तथा इन सैम्पल को जांच हेतु रायपुर भेजा गया है। कुल 100 से अधिक सैंपल आज जांच हेतु भेजे जा चुके हैं।कंटेनमेंट जोन में हो रहा स्वास्थ्य परीक्षण- कंटेनमेंट जोन में घर-घर स्वास्थ्य परीक्षण आरंभ कर दिया गया है। आज प्रथम दिन लगभग 1000 घरों में सर्वे किया गया। यह कार्य आगामी दो दिवस में पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस कार्य हेतु स्वास्थ्य विभाग की मितानिन-कार्यकर्ता, महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। सभी विभागों को मिलाकर इस कार्य के लिए 400 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। -
दुर्ग 04 मई 2020ध् श्रीमती शालीनी रैना ,मुख्य वन संरक्षक ,दुर्ग वृत्त ,दुर्ग एवं श्री के.आर. बढ़ई वनमंडलाधिकारी, दुर्ग के निर्देशन में, वनमंडलाधिकारी, दुर्ग के निर्देशन में उपवनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वन परिक्षेत्र अधिकारी दुर्ग एवं अधीनस्थ अमले द्वारा दुर्ग वनमंडल, दुर्ग के अंतर्गत दुर्ग परिक्षेत्र के पाटन परिवृत के उतई बीट में घुपसीडीह से धौराभांठा मार्ग पर श्री बजाज क्रशर शमशान घाट के पास से 1300 नग अर्जुन काष्ठ जप्त किया गया है। प्रथम दृष्टया काष्ठ के अवलोकन पर ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्षों की अवैधानिक कटाई करते हुए बिना किसी अनुज्ञा के काष्ठ को इस स्थल पर परिवहन किया गया है। काष्ठ के मालिक की पतासाजी करने पर कोई भी व्यक्ति काष्ठ के स्वामी के रूप में मौके पर उपस्थित नहीं हुआ, जिसके कारण अज्ञात काष्ठ स्वामी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच की कार्यवाही संस्थापित किया गया है। दुर्ग वनमंडल, दुर्ग में भारी मात्रा में कृषकों की निजी भूमि पर अर्जुन वृक्ष पाये जाते है, जिसे वे अवैध कटाई कर आसपास के आरामिलों में विक्रय करते है। आरामिलों के द्वारा उक्त काष्ठ का चिराइ्र कर पैकेजिंग के उपयोग हेतु अन्यत्र स्थलों पर उंचे दामों पर बेचा जाता है।
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निर्धारित समय में ही खुलेंगे रोजमर्रा की आवष्यकताहेतुप्रतिष्ठान
उल्लंघन करने वालों पर होगी दंडात्मक कार्यवाहीसूरजपुर 04 मई 2020/कलेक्टर श्री दीपक सोनी के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण एवं रोकथाम हेतु लाॅकडाउन के दौरान जिले में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थाओं के खुलने एवं बंद होने के संबंध में शासन के आदेशानुसार समय-समय पर आदेश जारी किया गया है। पूर्व में जारी आदेशों के अनुक्रम में सभी निर्देशों को समेकित एवं स्पष्ट करते हुए आदेश प्रसारित किया गया है जिसमें व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों के खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। राज्य शासन के निर्देषानुसार आज जारी किये गये आदेष में जिले में दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 संपूर्ण जिले में 17 मई 2020 तक लागू किया गया है।यह सेवा एवं दुकाने सामान्य रुप से होंगी संचालितः-जारी आदेष के तहत सामान्य रूप से पूर्ववत् खुलने एवं बंद होने का समय रहेगा, परन्तु दुकानदार एवं ग्राहक दोनो के लिए सोशल डिस्टेंस मेनटेन करने की शर्त रहेगी। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति मास्क, रूमाल अथवा गमछा से मुंह एवं नाक ढके रहेगें। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों के खोलने की अनुमति दी गई है उनमें मेडिकल स्टोर्स, मेडिकल उपकरण की बिक्री व रिपेयर, मेडिकल के पैकेजिंग से संबंधित सेवाएं, सभी प्रकार के हाॅस्पीटल, लैब, राईस मिल, पेट्रोल पंप, गैस सिलेण्डर वितरक एजेंसी, सब्जी, फलों की दुकानंे, बैंक एटीएम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, आई.टी. रिपेयर (स्वतः कार्य करने वाले व्यक्ति), डी.टी.एच. एवं केबल टीवी सेवाएं, राशन दुकानें (पी.डी.एस.), फूड प्रोसेसिंग (केवल ग्रामीण क्षेत्रों में), हाईवे ढ़ाबे टेक आवे की सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।इन सेवाओं और प्रतिष्ठानों को प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक खोलने दी गई है अनुमतिः-कलेक्टर श्री दीपक सोनी के जारी आदेश में आवश्यक प्रतिष्ठानों को निश्चित समय पर खोलने की अनुमति दी गई है। जिसमें खाद बीज, पेस्टीसाईड्स की दुकानें, कृषि यंत्रों की दुकानें, कृषि उपकरणों के रिपेयर्स शाॅप्स सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, अनाज मंडी, सब्जी मण्डी सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, आटा, तेल, दाल मिल्स सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, पंचर टायर की दुकानें सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, हरा चारा, टाल, पशु आहार की दुकानें, पेट शाॅप्स एण्ड एक्वारियम ;पालतू पशुओं को खाना खिलाने व पालतू पशु के आहार विक्रय हं) सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, आॅप्टीकल्स सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, किराना दुकानें, अनाज, खाद्य के पैकेजिंग से संबंधित सेवाएं सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, वाटर केन की दुकानें सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, गोदाम वेयरहाउस (नगरीय सीमा क्षेत्र के बाहर) सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, बेकरी की दुकानें (केवल होम डिलेवरी) सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, डेयरी, दूध पनीर की दुकानें सुबह 9.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक एवं शाम 5.00 से शाम 7.00 बजे तक, चिकन, मटन, मछली अण्डा की दुकानें सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, स्टेशनरी की दुकानंे सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, बीमा सेवाएं, बीमा कम्पनी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, सहकारी ऋण सोसायटियां सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, बिजली के पंखे की दुकानें सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, इलेक्ट्रीकल्स,प्लम्बिंग की दुकाने, आटोमोबाईल्स टायर एवं पार्ट्स की दुकानें सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक, सीमेंट, सरिया दुकानें सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक खुली रहेंगी।कंटेन्मेंट जोन घोषित किये गये क्षेत्र में यह आदेष 6 मई से होगा लागूः-जारी आदेष अनुसार जिला अंतर्गत जनपद पंचायत प्रतापपुर के क्षेत्रीय ग्रामों में कंटेन्मेंट क्षेत्र घोषित होने तथा 5 मई 2020 तक संपूर्ण लाॅकडाउन होने से कंटेन्मेंट क्षेत्र के साथ नगर पंचायत क्षेत्र प्रतापपुर में यह आदेष 6 मई 2020 से लागू होगा।जारी आदेष में यह भी लेख किया गया है कि किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा जारी उक्त पत्र अंतर्गत कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध श्रेणी के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। यह आदेश संपूर्ण जिला सूरजपुर सीमा क्षेत्र के लिए तत्काल प्रभावषील किया गया है, जो 17 मई 2020 तक प्रभाव में रहेगा या आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा । -
बेमेतरा 04 मई 2020ः- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत आज सोमवार को कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल, की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति तथा विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा तथा कोविड-19 की आवश्यक तैयारी के लिए बैठक आयोजित किया गया, बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बेमेतरा श्रीमती रीता यादव, डिप्टी कलेक्टर श्री संदीप ठाकुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एस.के.शर्मा, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डाॅ.एस.के.पाल, जिला टीकाकरण अधिकारी, जिला नोडल अधीकारी (आईडीएसपी), जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त अधिकारी व कर्मचारी उपस्थिति रहे।
जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के दौरान कोविड-19 की आवश्यक तैयारी के साथ-साथ नान कोविड एक्टीविटी जैसे संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, एनीमिया, पोषण संबंधी गतिविधियों की समीक्षा की गयी। महिला एवं बाल विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग के द्वारा टीकाकरण से छुटे हुए बच्चों का आंकलन कर स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर संपूर्ण टीकाकरण को बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये। कलेक्टर श्री तायल ने निर्देश देते हुए कहा की कोरोना संक्रमण रोकथाम गतिविधियों के साथ-साथ मातृत्व स्वास्थ्य एवं शिशु स्वास्थ्य में दी जाने वाली सेवाओं को भी प्राथमिकता दिया जाना है जिससे कोई भी लाभार्थी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित ना हो। संस्थागत प्रसव को शत् प्रतिशत किया जाना है। किसी भी स्थिति में घर पर प्रसव न हो।
बेमेतरा जिले के निकटवर्ती जिलों में कोरोना पाॅजिटिव मरीज मिलने के बाद कलेक्टर ने दूसरे राज्य एवं हाट स्पाट क्षेत्र विशेषतः मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं आंध्रप्रदेश से आने वाले प्रवासी मजदूरों की सतत निगरानी के निर्देश दिये गये। मितानीन एवं मैदानी कार्यकर्ताओं के सहयोग से बाहर से आये व्यक्तियों की तुरंत जानकारी दिये जाने हेतु कहा गया। प्रवासी मजदूरों को क्वारेंटाईन किये जाने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर स्कुलों में व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये। कोरोना की जांच बढ़ाये जाने हेतु समस्त ग्राम पंचायत स्तर पर रैडम सैंपलिंग कर जांच किया जाना है। कोरोना के लक्षण वाले व्यक्ति को शीघ्र ही आइसोलेशन सेन्टर में शिफ्ट किये जाने हेतु कहा गया। अंत में कलेक्टर द्वारा आपदा की इस घड़ी में जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर सभी अधिकारीयों एवं मैदानी कार्यकर्ताओं की मुख्यालय में उपस्थिति एवं जनसामान्य हेतु सतर्कता बरतने एवं भय की स्थिति निर्मित न हो इस हेतु हौसला अफजाई किये जाने हेतु कहा गया।