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-दुकानों में 1 मीटर में मार्किंग नहीं हुई तो बंद करा दी जाएगी दुकान
-सब्जी मंडी में लोडिंग अनलोडिंग के समय होती है भीड़, सुपरविजन के लिए नियुक्त होंगे अधिकारी-छोटी मंडियों को बड़े मैदानों में किया जाएगा शिप्ट ताकि दूरी बनी रहेदुर्ग 26 मार्च 2020/कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को लाॅक डाउन के दौरान प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिये सोशल डिस्टेसिंग अनिवार्य है। साथ ही लाॅक डाउन के सभी जरूरतमंदों को अत्यावश्यक सामग्री निर्बाध रूप से उपलब्ध हो सके, यह भी सुनिश्चित किया जाना है। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये गए हैं। प्रत्येक वार्ड में संचालित अत्यावश्यक सेवाओं की दुकानों का सूचीकरण किया जाय एवं सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व प्रसारित निर्देशानुसार दुकानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए कम से कम एक मीटर की दूरी की मार्किंग की गई है। यदि दुकानों द्वारा यह मार्किंग नहीं की गई हो, अथवा यह सुनिश्चित किया जाना संभव न हो रहा हो, तो ऐसी दुकानें बंद रखी जाए। सब्जी एवं अनाज मंडियों में सामग्री आगमन के समय काफी भीड़ भाड़ हो जाती है। सामग्री की अनलोडिंग के समय सुपरविजन हेतु इन स्थानों में आवश्यक ड्यूटी लगाई जाए, साथ ही पुलिस बल के द्वारा भी पर्यवेक्षण किया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि सभी हमाल, दुकानदार इस दौरान मास्क का प्रयोग करें एवं सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांतों का पालन कराया जा सके। जरूरी सामानों की ‘‘होम डिलवरी‘‘ को लाॅक डाउन की अवधि में प्रोत्साहित किया जाएगा। इस बाबत ऐसी दुकानें, जिन्होंने होम डिलवरी की सेवा शुरू की है, उनसे संपर्क नम्बर लेकर इसका पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इस बाबत् नगर निगम अपने स्तर पर हेल्प लाईन सेवा भी प्रारंभ करेगा ताकि जो ग्राहक होम डिलवरी चाहते हों, उन्हें नजदीकी दुकान में उपलब्ध सेवा के बारे में बताया जा सके। विभागों से समन्वय कर होम डिलवरी सेवा का विस्तार भी किया जाएगा। खास तौर पर सुपर मार्केट इत्यादि को इस बाबत् अतिरिक्त डिलवरी स्टाॅफ रखने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। लाॅक डाउन के दौरान फुटपाथों पर गुजर बसर करने वाले परिवारों का चिन्हांकन कर उन्हें विशेष सहायता, समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसे परिवारों को पके भोजन के स्थान पर सूखा राशन, दवा इत्यादि आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराई जाएगी ताकि सामूहिक भोजन से होने वाली भीड़ भाड़ से बचा जा सके। समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों का भी चिन्हांकन कर सूखा राशन प्रदाय करने की कार्यवाही की जाएगी। -
कोरोना से बचने के लिए वर्तमान में केवल एक ही विकल्प है और वो है सोशल डिस्टेन्सिंग अर्थात् लोगों से दूरी बना के रखना व भीड़ में एकत्रित नहीं होना।
इस सोच को आगे बढ़ाते हुए बेमेतरा कलेक्टर ने कर्फ़्यू में अत्यावश्यक सेवा को जारी रखने के लिए ई पास की परिकल्पना की है।वर्तमान में आम जनता को पास प्राप्त करने के लिए सुदूर क्षेत्र से ब्लॉक मुख्यालय या ज़िला मुख्यालय आना पड़ता है।ई पास शुरू होने से जिले के व्यापारियों को दैनिक आवश्यकता के सामान कि आपूर्ति के लिए कार्यालय आने से निजात मिलेगी जिससे व्यापारीगण के समय और संसाधन की बचत होगी ।ई पास योजना शुरू हो जाने से ज़िले के किसी भी आवेदनकर्ता को कार्यालय नहीं आना पड़ेगा,कोई भी व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर ई पास हेतु इंटरनेट के माध्यम से आवेदन कर सकता है। यदि आवेदन उपयुक्त या विचारणीय पाया जाएगा तो ज़िला प्रशासन के द्वारा ई पास को स्वीकृत कर दिया जाएगा।पास स्वीकृत होते ही आवेदक अपने मोबाइल में ई पास का पीडीएफ़ डाउनलोड कर सकेगा।बेमेतरा कलेक्टर ने बताया कि भविष्य में ई पास को व्हाट्स एप एवं ई मेल के माध्यम से भी भेजे जाने की सुविधा प्रदाय कि जा सकती है।साथ ही समयनुसार और भी सुविधाएं जिले के नागरिक को उपलब्ध कराई जाएगी।बेमतेरा कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल ने जिले के निवासियों से अपील की है कि जिले के नागरिक जो इंटरनेट का उपयोग करते है वह इस ई पास योजना का लाभ उठाए जिससे कि कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ पर अंकुश लगेगा साथ ही कोरोना के संक्रमण से भी बचाव होगा।बेमेतरा कलेक्टर ने यह भी आपील की है कि जिले के नागरिक अनावश्यक आवेदन ना देवे ताकि पास जारीकर्ता अधिकारी का महत्त्वपूर्ण समय खराब ना हो। जिले के नागरिक ई पास हेतु आवेदन बेमेतरा जिले के वेब साइट https://bemetara.gov.in/ के माध्यम से कर सकते है । -
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज सुकमा जिले के चिंतागुफा थाने के मिनपा एवं कसलपाड़ क्षेत्र में नक्सली हमले में शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष डाॅ. चरणदास महंत ने विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही इस नक्सली घटना की सदन को जानकारी दी। उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इस नक्सली घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि जवानों ने बहादुरी के साथ नक्सलियों से मोर्चा लिया। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस घटना को दुर्भाग्यजनक बताते हुए कहा कि हमारे जवान नक्सलियों के साथ बहादुरी के साथ लड़े। उन्होंने अनेक नक्सलियों को भी मारा। मैं उनकी बहादुरी को नमन करता हूं। श्री बघेल ने शहीदों को परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास, विश्वास और सुरक्षा के साथ इस चुनौती का सामना कर रही है। जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। श्री बघेल ने इस घटना में घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना महामारी से बचाव के लिए सोशल डिसटेंसिंग में ही सबकी सुरक्षा है। इस बीमारी से बचाव के लिए राज्य सरकार हर संभव उपाय कर रही है। नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा और विधायक श्री मोहन मरकाम ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सदन में मौन रख कर विनम्र श्रद्धांजलि दी गई।
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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों के नाम अपील जारी की है। उन्होंने अपील में कहा है प्रिय भाईयो एवं बहनों,
आज मानवता सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। इस जंग में हर व्यक्ति का योगदान जरूरी है। आप लोग अपनी रोजी-रोटी, सुख-सुविधा की चिंता छोड़कर इस जंग में एक सिपाही की तरह लड़ रहे हैं, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं।
कोरोना से बचने के लिए घरों में रहने की हमारी अपील मानने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हमें 21 दिन और लॉकडाउन में रहना है। यह लॉकडाउन आप और आपके परिवार की जान की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि आप स्थिति की गंभीरता को समझें और लॉकडाउन का पालन करें।
लॉकडाउन की स्थिति में सभी के लिए जरूरत के सामानों की व्यवस्था युद्ध स्तर पर की जा रही है। आप किसी प्रकार से घबराये नहीं। रोजमर्रा की आवश्यकता की सभी चीजें तथा दवाएं बाजार में आसानी से मिलें, इसकी भी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। हमारा संकल्प है कि किसी को भूखे पेट सोने नहीं देंगे और उनका जीवन किसी भी तरह से संकट में न आये इसकी भी पूरी चिंता करेंगे। इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि राशन दुकानों से दो माह का सामान गरीब परिवारों को एकमुश्त निःशुल्क दिया जाएगा।
जो लोग बेघर हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, गुरूद्वारे तथा स्थानीय समाज सेवी संगठनों के माध्यम से हो। इसके लिए मैं सभी सक्षम लोगों और संगठनों से सहयोग की अपील करता हूं। मैंने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे कलेक्टोरेट में इस काम के लिए एक 24ग7 विशेष शाखा स्थापित करें।
सभी जिला कलेक्टर अपने-अपने जिले में एक हेल्प लाइन नंबर भी जारी करें और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि कोई समस्या होने पर लोग इससे मदद ले सकें। इस संकट के समय में मीडिया की भूमिका सही सूचना देने के लिए अति महत्वपूर्ण है। मैंने सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देश दिए है कि वे सुनिश्चित करें कि मीडियाकमियों को उनका काम करने मंे कोई बाधा न आए। राज्य शासन द्वारा हर जरूरतमंद की मदद के लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही आम जनता तथा विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे संगठनों से अपील है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष में मुक्त हस्त से दान करें। अपना योगदान तथा भागीदारी दर्ज कराएं।
मैं एक बार फिर सबसे अपील करता हूं कि एक मीटर की दूरी और हाथ की सफाई जैसे सुरक्षा के सभी उपाय पूरे मन से अपनाएं। जो लोग विदेश से लौटे हैं वे तुरंत इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन या टोल फ्री नंबर 104 पर दें। राज्य सरकार ने जांच और उपचार के लिए सारी व्यवस्थाएं की हैं और हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। बच्चों, बुजुर्गाें और महिलाओं का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। मैं युवा साथियों से अपील करता हूं कि यथा संभव सुरक्षा अपना कर, घर तथा समाज में जागरूकता लाने में मदद करें। किसी की तकलीफ की खबर मिलते ही शासन-प्रशासन को सूचित करें और रास्ता निकालें कि आप क्या मदद कर सकते हैं।
हम सब मिलकर कोरोना से लड़ेंगे और जीतेंगे ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। कोरोना ले लड़बो अउ जीतबो।
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नोवेल कोरोना वायरस :
कोरिया 26 मार्च 2020/ नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण की कार्यवाही में लॉकडाउन के चलते अंतर्राज्यीय या अंतर्जिला में फंसे हुए दिव्यांगजनों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने के हेतु राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन श्री प्रसन्ना आर. के द्वारा समस्त संभागायुक्तों, संचालक समाज कल्याण संचालनालय, समस्त कलेक्टरों एवं जिला कार्यालयों के संयुक्त संचालकों/उपसंचालकों को पत्र जारी किया गया है।श्री प्रसन्ना ने मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार से प्राप्त पत्र के संदर्भ में निर्देशित किया है कि ऐसे दिव्यांगजन, जो लॉकडाउन के दौरान अंतर्राज्यीय या अंतर्जिला में फंसे होने के कारण अपने निवास स्थल या घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस कठिन समय में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उनकी मदद की जाये। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 25 (2) (झ) प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिम की स्थितियों के समय स्वास्थ्य देख-रेख संबंधी प्रावधान है। इसलिए ऐसे दिव्यांगजनों को, जो अंतर्राज्यीय या अंतर्जिला में लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए है, उनको चिन्हांकित कर तत्काल उन्हें सेवा उपलब्ध कराते हुए उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाये जाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य आयुक्त द्वारा इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संपन्न कराने निर्देशित किया गया है।उल्लेखनीय है कि राज्य में नोवेल कोरोना वायरस के संकमण को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 18 मार्च 2020 से विभिन्न सार्वजनिक स्थलों को लॉकडाउन किया गया है जिसके तहत परिवहन विभाग द्वारा अंतर्राज्यीय बसों के परिवहन पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। -
बेमेतरा 26 मार्च 2020ः-जिले के लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित को ध्यान मे रखते हुए कोरोना वायरस (कोविड-19) व उनसे जनित बीमारी के संक्रमण सं बचाव हेतु एक साथ एक स्थान पर समूहांे मे एकत्रित होने के परिणामस्वरुप उक्त बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम एवं नियंत्रण करने के लिए बेमेतरा जिले मे फसल कटाई एवं कृषि सं संबंधित अन्य कार्य के संबंध मे सलाह/निर्देश जारी किए गये है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आज गुरुवार को सलाह/निर्देश जारी कर कहा है कि- फसल कटाई एवं अन्य कृषि कार्य जिसमें 02 या 02 से अधिक व्यक्तियों/मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, उन कार्याें को करते समय व्यक्तियों/मजदूरों के बीच कम से कम 1-2 मीटर की दूरी रखते हुए कटाई का कार्य करने एवं कार्य मे आते-जाते समय निर्धारित दूरी बनाकर चलने की अपील की गई है। साथ ही फसल कटाई के दौरान व्यक्तियों/मजदूरों द्वारा नाक, मुंह मे कपड़ा, गमछा या मास्क से ढककर फसल कटाई करने की अपील की है, फसल कटाई के दौरान व्यक्तियों/मजदूरों द्वारा समय-समय पर अपने हाथ को साबुन पानी से धोने की अपील की तथा ग्राम पंचायत स्तरीय दल को उक्त कार्य मे लगे वयक्तियों की स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेने एवं कार्य करते समय निर्धारित दूरी का पालन कराने का निर्देश दिया गया है।
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जरूरतमंदों को बांटेंगे सेनेटाइजर व मास्क
महिला समूह से खरीदेंगे मास्क
भिलाई। भिलाई नगर के विधायक व प्रदेश के युवा महापौर देवेंद्र यादव ने एक और बड़ी सराहनीय पहल की है। कोरोना वायसर से जूझ रहे पूरे भिलाई शहर को इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्त करने और इस बामारी से भिलाई की जनता को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसेे में महापौर देवेंद्र यादव ने एक अहम फैसला लेते हुए जरूरत मंद लोगों को सेनेटाइजर देने व मास्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्होंने 15 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है। महापौर देवेंद्र यादव ने अपने महापौर निधि से 15 लाख रुपए खर्च करके जरूरत मंदों को सेनेटाइज व मास्क फ्री में उपलब्ध कराएंगे। यही नहीं शहर के महिला समूह जो मास्क बना रहे हैं। उन्ही महिला समूह से मास्क की खरीदी की जाएगी।
भिलाई नगर विधायक व महापौर देवेंद्र यादव कोरोना वायरस के रोकथाम व इससे बचाव के लगातार प्रयास कर रहे हैं। निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर इस बीमारी के रोकथाम के लिए लगातार दिशा निर्देश देकर रोकथाम व सुरक्षा के कई उपाए कराए जा रहे हैं। ताकि शहर में कोरोना वायसर काे रोका जा सके। लेकिन शहर में कई ऐसे लोग है। जिनके पास न ही मास्क है और न ही सेनेटाइजर है। ऐसे में महापौर व भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने ऐसे लोगों की फिक्र करते हुए ऐसे लोगों को पर्याप्त मात्रा में सेनेटाइजर और मास्क उपलब्ध कराया जाएगा।
15 लाख रुपए में 10 लाख रुपए से सेनेटाइजर और 5 लाख से मास्क की खरीदी कर जरूरत मंदों को देंगे। इसी कड़ी में कुछ दिनों पहले महापौर व भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने अपने एक माह का वेतन छत्तीसगढ़ शासन के राहत कोष में जमा करा दी। ताकि उनके दिए राशि से प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए बेहतर पहल कर सके। ताकि सरकार प्रदेश में कोरोना वायरस के रोकथाम के और भी बेहतर उपाए कर सके और प्रदेश की जनता को इस खतरनाक बीमारी से बचा सकेें।
महापौर व भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि कोरोना वायसर की जंग हम सब को मिलकर लड़ना होगा। इसके लिए हम सब को अपने घर में ही रहना होगा। क्योंकि कोरोना वायरस के बचाव का कोई इलाज नहीं है। इसलिए शासन के आदेश व निर्देश का नियमित पालन करें। महापौर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने जनता से हाथ जोड़ कर अपील भी कि है कि वे अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कृपा करके घर में ही रहे। घर में रह कर हम सब अपने और अपने परिवार के साथ ही देशहित में भी बड़ा योगदान दे सकते हैं।
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तत्काल किया जायेगा समस्याओं का निराकरण- कलेक्टर श्री दीपक सोनी
SUBHASH GUPTA
सुरजपुर 26 मार्च 2020/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दीपक सोनी के द्वारा नोवेलकोरोना वायरस (कोविड-19) से उत्पन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में संकटापन्न जरूरतमंद पंजीकृत श्रमिकों एवं कर्मकारों को आवष्यकतानुसार तत्कालिन सहायता प्रदान करने हेतुजिला हेल्पलाइन नंबर-9009998660 जारी किया गया हैं इसके साथ ही संकटापन्न जरूरतमंद श्रमिकों के प्रकरणों पर प्रकरणवार सहायता एवं आवष्कताओं का आंकलन करते हुए तत्काल अथवा 24 घंटे के भीतर निराकरण के लिए कलेक्टर श्री दीपक सोनी की अध्यक्षता मे समितिया गठित की गई है जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर को नोडल अधिकारी, अपर कलेक्टर सूरजपुर को सदस्य तथा श्रम पदाधिकारी सूरजपुर को सचिव नियुक्त किया गया हैं। समिति द्वारा जरूरतमंद श्रमिकों की सहायता एवं आवष्यकताओं का आंकलन करते हुए तत्काल अथवा 24 घंटे के भीतर निर्णय लेकर कार्यवाही की जायेगी। -
मार्किंग में खड़े होकर ग्राहक कर रहे अपनी बारी का इंतजार
जिलाप्रषासन की टीम कर रही सतत् निगरानी (सुभाष गुप्ता )
सूरजपुर 26 मार्च 2020/ कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर एस.एन. मोटवानी व जिला प्रशासन की टीम द्वारा निरंतर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने पीडीएस दुकानों , राशन, मेडिकल, सब्जी दुकानों में सोशल डिस्टेंस को सुनिष्चित करने को लेकर जिला प्रशासन की टीम मुस्तैद होकर निगरानी कर रही है। संपूर्ण जिले में सब्जी मण्डी हो या दुकानें सभी स्थानों पर मार्किंग कर गोले बनाये गये हैं जिसमें ग्राहक खडे़ होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं और बारी आने पर दुकान में जाकर अपना समान लेते है इसमें दुकानदारों के द्वारा भी पर्याप्त दुरी का ध्यान रखा जा रहा है जिसमें सामग्री प्रदाय करने के लिए दुकानदार के द्वारा बॉक्स के माध्यम से सामग्री प्रदान की जा रही है जिससे सोशल डिस्टेंस बना रहे। जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानदार निर्धारित दुरी के नियमों का पालन कर जागरूकता का परिचय दे रहे हैं सभी स्थानों में जिलाप्रषासन की टीम निरंतर दौरा कर नियमों का सख्ती से पालन कराने में सक्रिय है। -
सुभाष गुप्ता
सोषल डिस्टेंसिंग ही कोरोना से बचने का है एकमात्र उपाय-कलेक्टर श्री दीपक सोनीसूरजपुर 26 मार्च 2020/ जिले में संपूर्ण लाॅकडाउन लागु होने के बाद जिले के कलेक्टर श्री दीपक सोनी के द्वारा आधुनिक तकनीक के माध्यम से नियमित तौर पर दो दिन संवाद सूरजपुर कक्ष से जिले के विकासखंड मुख्यालय ग्रामपंचायतो में रहने वाले स्वच्छाग्राहियों, आमजनों, पंचायत प्रतिनिधियों व ग्राम सचिवों को लोगो को कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव से संबंधित जागरूकता अभियान के साथ सहभागिता देने की कवायद सफल हुई है। इसके अलावा जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाले सभी तरह के आवष्यकजरूरतों से संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/दुकानों के संचालन समयावधि में करने के अलावा सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सोषल डिस्टेंसिग को बनाये रखने के लिए कलेक्टर श्री दीपक सोनी के साथ एसपी श्री राजेष कुकरेजा नियमित तौर पर भ्रमण कर आमजनों के बीच किसी भी तरह से अफवाहों से डरने की जगह सुरक्षित दिनचर्या का पालन और विषेष परिस्थितियों में ही घर से बाहर निकलने की समझाईष भी दी जा रही है।ृ इसी क्रम में कलेक्टर श्री दीपक सोनी व एसपी श्री राजेष कुकरेजा निरीक्षण पर प्रतापपुर क्षेत्र का दौरा कर वापस आने के दौरान भैयाथान में मेडिकल व किराना दुकानों पर पहुॅचकरसोषल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए मार्किंग कराकर खुद मार्किंग में खड़े होकर समझाईष दी गई कि किस प्रकार एक दुसरे से दुरी बनाकर रखना हैं, इसके साथ ही मार्किंग में ही रहकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए सामान की खरीद कराने के लिए दुकानदारों को भी सख्तनिर्देष दिया गया है। इस दौरान उन्होनें उपभोक्ताओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में ही सावधानी और सतर्कता पूर्वक जब भीड़ कम हो समय निर्धारित कर अपनी आवश्यकताओं की सामग्री को खरीदने कहा है। -
सुभाष गुप्ता
सूरजपुर 26 मार्च 2020/ कलेक्टर श्री दीपक सोनी के द्वारा कोरोना महामारी में बचाव व रोकथाम कार्य व जनसहभागिता के लिए अपील करते हुए आमजनों से सहयोग करने के लिए अपील की गई है।कलेक्टर दीपक सोनी ने कोरोना वायरस के संक्रमण की इस गंभीर स्थिति में इसके रोकथाम एवम् बचाव के लिए जिले एवं बाहर के सेवानिवृत्त डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाॅफ, नर्स कर्मचारी तथा स्वैच्छाग्राहियो से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना की इस महामारी को रोकने के लिए सहयोग की भावना से आगे आएं तथा जो भी व्यक्ति या सेवानिवृत्त डॉकटर जनसेवा में अपना योगदान देना चाहते है वे नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री बजरंग वर्मा संपर्क नंबर 9630087323 पर संपर्क कर अपना नाम पंजीयन करा सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे समाजसेवी संगठन जो इस महामारी के रोकथाम में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहते हैं वे सेनेटाइजर, मास्क, राशन आदि उपलब्ध कराने के लिए सामने आ सकते हैं। इसके साथ ही कलेक्टर श्री सोनी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में भी जिले के सक्षम व्यक्तियों को दान देने के लिए अपील किया है। -
बलरामपुर 26 मार्च 2020/ छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग रायुपर के निर्देशानुसार नाॅवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने हेतु कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 26 मार्च से 31 मार्च 2020 तक जिले के समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान बन्द करने हेतु आदेशित किया है। उक्त दिनों में मदिरा का विक्रय पूर्णता बन्द रहेगा।
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बलरामपुर 26 मार्च 2020/ कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा द्वारा लाॅक डाउन आदेश जारी किया गया है। इस दौरान नागरिकों को आपालकालीन परिस्थिति जैसे मेडिकल कारणों से निजी वाहनों से जिले केे बाहर जाने की आवश्यकता समझते हों, तो उन्हें जिला प्रशासन द्वारा परमिट जारी करने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए नागरिक स्थानीय निकाय के कार्यालयों एवं जनपद पंचायत में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। संबंधित कार्यालय आवेदनों की जांच उपरांत अनुशंसा सहित प्रकरण अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को प्रेषित करेंगे। कलेक्टर ने परमिट जारी करने हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को अधिकृत किया है।
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प्रकरणों के निराकरण हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित
बलरामपुर 26 मार्च 2020/ विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही ही है। संक्रमण से बचाव हेतु स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति के तहत् जिले समस्त क्षेत्र को लाॅक डाउन किया गया है। लाॅक डाउन से उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में संकटापन्न जरूरमंद पंजीकृत श्रमिकों/कर्मकारों को आवश्यकतानुसार तात्कालिक सहायता प्रदान करने हेतु जिला हेल्पलाई नम्बर 99261-68168 एवं 99265-56090 जारी करते हुए श्रमिकों के प्रकरणों को 24 घंटे के भीतर निराकरण करने के लिए कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। गठित समिति में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरीष एस. को सदस्य, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री विजय कुमार कुजूर को सदस्य एवं नोडल अधिकारी तथा सहायक श्रम पदाधिकारी को सदस्य सचिव होंगे। कलेक्टर की अनुपस्थिति समिति की अध्यक्षता जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा की जाएगी। -
बलरामपुर 26 मार्च 2020/ जिले में लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित के दृष्टिगत नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु, एक साथ, एक स्थान पर समूहों में एकत्रित/उपस्थित होने परिणामस्वरूप उक्त बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम एवं नियंत्रित करने के लिए बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में कृषकों द्वारा फसल कटाई एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्य के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने दिशा-निर्देश जारी की है। उन्होंने कृषकों से फसल कटाई एवं अन्य कृषि कार्य जिसमें दो या दो अधिक व्यक्तियों/मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, उन कार्यों को करते समय व्यक्तियों/मजदूरों के बीच कम से कम 1-2 मीटर की दूरी रखते हुए कटाई का कार्य करने एवं कार्य में आते-जाते समय निर्धारित दूरी बनाकर चलने, फसल कटाई के दौरान व्यक्तियों/मजदूरों द्वारा नाक, मुंह में कपड़ा, गमछा या मास्क लगाने तथा फसल कटाई के दौरान व्यक्तियों/मजदूरों के द्वारा समय-समय पर अपने हाथ साबुन व पानी से धोने की अपील की है।
- बलरामपुर 26 मार्च 2020/ नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू किया गया है एवं सम्पूर्ण जिले को लॉकडाउन किया गया है। जिसके कारण निर्माण कार्य इत्यादि भी प्रभावित हो रहे हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 क्विंटल चावल एवं 25 किलो दाल की व्यवस्था तत्काल ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं उन्होंने सब्जी या अन्य अनुशांगिक खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़े तो मूलभूत की राशि अथवा 14वें वित्त की राशि का सामाजिक निगमित दायित्व मद से जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन आदि (चावल, दाल, सब्जी) की व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अतिआवश्यक समय पर ऐसे परिवारों को निःशुल्क राशन (चावल, दाल, सब्जी) भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा है।
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बेमेतरा 26 मार्च 2020ः-कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण एवं जिले मे लाॅकडाउन के स्थिति के कारण उद्यानिकी कृषकों को हो रही परेशानी को ध्यान मे रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आज गुरुवार को एक आदेश जारी कर कहा है कि बेमेतरा जिले के कृषक (विशेष तौर से रबी, सब्जी एवं मसाला वाली फसलों के कृषक) अपने खेत/प्रक्षेत्र मे मजदूरों एवं दैनिक दर पर कार्य करने वाले श्रमिको से कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर एवं इसके कार्यालय द्वारा जारी की गई एडवायजरी एवं गाईड लाईन का पालन करते हुए कार्य करा सकेंगे। श्रमिकों/मजदूरों के लिए मास्क, सेनेटाईजर अथवा साबून की व्यवस्था खेत/प्रक्षेत्र मालिक को करनी होगी साथ ही कार्यात मजदूर/श्रमिक भीड़ मे एकत्र होकर कार्य न करते हुए एक मीटर की दूरी का अंतर बानाए रखेंगे।
सब्जी, मसाला एवं उद्यानिकी फसलों के उत्पादन बेमेतरा जिले के भीतर एवं बेमेतरा जिले से बाहर विक्रय हेतु ले जाने की अनुमति एडवाइजरी एवं गाईड लाईन के निर्देशों का पालन करते हुए संबंधित उद्यानिकी उत्पादक को प्रदान की जाती है। -
बेमेतरा 26 मार्च 2020ः-जिला बेमेतरा में कोरोना वायरस (ब्व्टप्क्-19) से उत्पन्न परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में श्रम विभाग बेमेतरा द्वारा जिला में कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल जिला बेमेतरा की अध्यक्षता में जिला स्तर पर समिति का गठन किया गया है। जिला श्रम पदाधिकारी एनके साहू ने बताया कि जिला स्तर में हेल्प लाइन नम्बर संकटापन्न जरूरत मंद पंजीकृत श्रमिकों/कर्मकारों की आवश्यकतानुसार तात्कालिक सहायता प्रदान करने हेतु जारी किया गया है। राज्य हेल्पलाइन नम्बर - 91098-49992 एवं 0771-2443809, जिला हेल्पलाइन नंबर - 94255-15738 एवं 99779-37722 उपरोक्त हेल्प लाइन के माध्यम से अपना शिकायत दर्ज करा सकते है। इनके अलावा श्रमिक 112, 104, 1100 नम्बर में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।
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पेट्रोन पम्प, गैस सिलेण्डर से जुड़ी संस्थान मेडिकल स्टोर एवं मीडिया संस्थान निर्बाध रूप से होगी संचालित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारीने जारी किया संशोधित आदेशबेमेतरा 26 मार्च 2020:-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आज गुरुवार को एक संशोधित आदेश जारी कर अत्यावश्यक सेवाओं के प्रदाय हेतु निजी संस्थानों के खुलने का समय निर्धारित किया है। जिसकी सूची निम्नानुसार है।निजी संस्थाएॅ- जिले के सभी पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस सिलेण्डर से जुड़ी संस्थान, सभी पंजीकृत अस्पताल/शासकीय अस्पताल, क्लीनिक टेस्टिंग लैब, दवा दुकाने, निरंतर चालू रहेगी,(पर्याप्त सोशल डिस्टेन्स बरकार रखते हुए) खुली रहेगी। आकस्मिक आवश्यकता हेतु प्रत्येक पेट्रोल पम्प मे 5000 लीटर पेट्रोल व 5000 लीटर डीजल का रिजर्व स्टाक शासकीय प्रयोेजन हेतु रखना आवश्यक होगा। इसके अलावा सभी उचित मुल्य के दुकाने (पीडीएस) तथा सभी तरह केे फल, सब्जी के विक्रय की दुकानें/बाजार, ई-कामर्स द्वारा आवश्यक वस्तुओं तथा खाद्य, दुध डेयरी की दुकानें, किराना दुकानें व मोबाईल रिचार्ज की दुकाने, प्रातः 11ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक पर खुली रहेगी।, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउस ये प्रातः 11ः00 बजे से 3ः00 बजे तक (पर्याप्त सोशल डिस्टेन्स बरकार रखते हुए) खुली रहेगी। सभी बैंक एटीएम रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के अनुदेशों के अनुसार (पर्याप्त सोशल डिस्टेन्स बरकार रखते हुए) खुला रहेगा। दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवा ब्राडकास्टिंग एवं केबल सर्विस, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाऐं भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार खुली रहेगी। इनके अलावा धार्मिक संस्थायें, सिनेमा घर, हाॅटल, रेस्टोरेन्ट शैक्षणिक संस्था/कोचिंग सेन्टर आदि आगामी आदेश तक बंद रहेगी। सभी सामाजिक कार्य विवाह, मृत्यु संस्कार अधिकतम 20 सदस्यों की उपस्थिति तक प्रतिबंधित होगा।दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बेचने संबंधी किराना दुकान, प्रोविजन स्टोर, सब्जी एवं फल से संबंधित स्थाई दुकान, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसियॉ, गुड्स कैरियर से संबंधित सेवाएॅ एवं उनको संचालित करने वाले संस्थान, मोबाईल रिचार्ज दुकान, अनाज एवं सब्जी मंडियॉ शामिल है। मेडिकल स्टोर एवं मीडिया संस्थान निर्बाध रूप से संचालित होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि उपरोक्त आदेश का पालन जिले के समस्त प्रतिष्ठान के संचालक करना सुनिश्चित करेंगें। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। -
दुर्ग 26 मार्च 2020/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत कार्यरत अत्यावश्यक सेवा वाले अधिकारी/कर्मचारियों को जोन आयुक्तों द्वारा पहचान पत्र प्रदाय किया गया है ताकि सफाई, स्वच्छता, विद्युत, पेयजल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सेवाएं शासन के आदेश अनुसार बरकरार रखी जा सके और लोगों को अत्यावश्यक बुनियादी सेवाएं मिल सके। निगम के अधिकारियों को अत्यावश्यक सेवा के कार्यों में कोई दिक्कत न हो इसके लिए पहचान पत्र जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि निगम क्षेत्र के संपूर्ण भिलाई शहर में लॉक डाउन एवं धारा 144 लागू है। इस दौरान लोगों को अत्यावश्यक सेवा देने के लिए निगम के महज कुछ विभाग ही कार्यरत है! अब इन कर्मचारियों को पहचान पत्र प्रदान किया जा रहा है।
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दुर्ग 26 मार्च 2020/कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं उपाय के लिए निगम भिलाई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महिला स्व सहायता समूह द्वारा कपड़े से मास्क तैयार किया जा रहा है और इस मास्क का वितरण अत्यावश्यक सेवा में लगे हुए अधिकारी/कर्मचारियों को किया जाएगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के नोडल अधिकारी तरुण पाल लहरें ने बताया कि लगभग 3000 मास्क तैयार कर लिया गया है इस मास्क का वितरण निगम में कार्यरत अत्यावश्यक सेवा वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को किया जाएगा। मास्क बनाने के लिए इसका जिम्मा संवेदना महिला स्व सहायता समूह को दिया गया था उनके द्वारा मास्क तैयार कर लिया गया है तथा तैयार करने के पश्चात इसे पूर्ण रूप से सैनिटाइज कर वितरण के लिए दिया गया है। इस मास्क को पुनः उपयोग में लाने के लिए अच्छी तरह से धोकर सुखाया जा सकता है तथा सैनिटाइज किया जा सकता है, महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने इसे 2 से 3 दिनों में तैयार किया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत आने वाले एरिया लेवल फेडरेशन की महिलाएं मास्क तैयार करने का कार्य घर पर रहकर कर रही है।
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दुर्ग 26 मार्च 2020/दुर्ग जिले में कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु लाॅक डाउन के दौरान सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु निम्नानुसार नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घर पहुॅच सेवा, राशन हेतु वालेंटियर नियुक्ति, जिन संगठनों से सहयोग इत्यादि की व्यवस्था में सभी नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायतों से समन्वय स्थापित करने एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने बाबत् नोडल अधिकारी- श्री कुंदन कुमार, मु.कार्य.अधि., जिला पंचायत, दुर्ग को मो. नं. - 9310245077तथा इनके सहायक -श्री प्रवास सिंह बघेल, जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग - मो. नं. 93403-83843) बनाये गए हैं। स्वास्थ्य केन्द्रों, शासकीय कार्यालयों, निकायों, ग्रामीण क्षेत्रों में जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप मास्क, सेनेटाईजर, उपकरण इत्यादि की उपलब्धता हेतु समन्वय करने बाबत् तथा शहरी वं ग्रामीण क्षेत्रों में सामग्री की उपलब्ध अनुरूप मास्क, सेनेटाईजर, साबुन एवं अन्य सामग्री के वितरण हेतु नगरीय निकायों एवं जिला पंचायतों से समन्वय करने बाबत् नोडल अधिकारी श्री गजेन्द्र ठाकुर, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग मो. नं. 9406377489 तथा सहायक नोडल अधिकारी श्री अनिल श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार केन्द्र दुर्ग - मो. नं. 98261-49606 सहायक नोडल अधिकारी श्री आर.के. प्रधान, सहा. श्रमायुक्त, दुर्ग - मो. नं. 94077-66005 को बनाया गया है। स्वास्थ्य परीक्षण, सर्विलाॅस, कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु समस्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए विभागों से समन्वय बाबत् जिम्मेदारी नोडल अधिकारी श्री बी.बी. पंचभाई, अपर कलेक्टर, दुर्ग - मो. नं. - 94255-62041, सहायक नोडल अधिकारी श्री डी.एस. वर्मा, उपसंचालक, जिला योजना सांख्यिकी , दुर्ग - मो. नं. 97559-86280 को दी गई है।
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-आसपास के 100 परिवारों को भी किया गया होम आइसोलेटेड
दुर्ग 26 मार्च 2020/ भिलाई जोन 2, सेक्टर 11 खुर्सीपार के एक नागरिक की जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। नागरिक को इलाज के लिए एम्स भेजा गया, वहां उसकी स्थिति अभी सामान्य है। नागरिक 10 तारीख को दुबई से लौटा था। उसे होम आइसोलेशन में रखा गया था और सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। नागरिक के परिवारजनों के भी सैम्पल ले लिए गए हैं और जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। परिवार के सभी सदस्यों का क्वारन्टीन कर दिया गया है। आसपास के 100 परिवारों को होम आइसोलेशन कर दिया गया है तथा घर से बाहर नहीं निकलने की सख्त हिदायत दी गई है। मोहल्ले की सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। स्वास्थ्य अमला इलाके में सक्रिय है और सतत निगरानी रखे हुए है। पूरे इलाके को सैनीटाइज किया जा रहा है। कलेक्टर श्री अंकित आनंद ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि अति आवश्यक कारण के बिना घर से कतई नहीं निकले। -
- वालंटियर से भी आगे आने की अपील
दुर्ग 25 मार्च 2020/ जिले के बेघर लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने विशेष पहल जिला प्रशासन ने की है। इसके अंतर्गत ऐसे बेघर लोगों के चिन्हांकन कर उन्हें आश्रय में रखने और दो टाइम के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। सभी नगरीय निकायों में इनका चिन्हांकन जारी है।नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत बेघर, भिखारियों एवं जिनके पास ठहरने के लिए आवास की व्यवस्था नहीं है ऐसे लोगों को नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु प्रियदर्शनी परिसर स्थित रैन बसेरा में 50, नेहरू भवन रैन बसेरा में 9 , वैषाली नगर कार्यालय रैन बसेरा मेें 6 आमोद भवन रैन बसेरा में 11 इस तरह कुल 76 लोगों को ठहराया गया है। उक्त भवनों में ठहरे हुए 76 व्यक्तियों को सिन्धी युवा मंडल वैषाली नगर द्वारा निःशुल्क दो बार भोजन देने की व्यवस्था की गई है। ठहरे हुए व्यक्तियों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से श्री दिलीप सिंह, होटल वत्स के संचालक द्वारा हैण्डवास, साबून, माॅस्क की व्यवस्था की गई है और आगे भी निरंतर व्यवस्था करने की बात कही गई है। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत छूटे हुए बेघर, भिखारियों एवं जिनके पास ठहरने के लिए आवास की व्यवस्था नहीं है ऐसे व्यक्तियों का सर्वे पुलिस प्रशासन एवं नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा किया जा रहा है। यदि किसी भी नागरिकध्व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति मिलता है तो श्री अजय शुक्ला प्रभारी अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई के मो. नम्बर 93035-21947 में सुचित किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में कई स्थान जैसे रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड इत्यादि पर कुछ आवासहीन परिवार निवासरत होते हैं। उल्लेखनीय है कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लाॅक डाउन के निर्देश जारी किए गए है, इसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यक हो गया है कि इन परिवारों को प्रतिदिन भोजन उपलब्धता के संबंध में विशेष निगरानी रखी जाए। अतः निर्देशित किया गया है कि निकाय द्वारा इस प्रकार के स्थानों का चिन्हांकन किया जाए। शहरों में कई सामाजिक/गैर सामाजिक संगठनों द्वारा इस संबंध में मदद उपलब्ध कराने बाबत लगातार संपर्क किया जा रहा है। किस क्षेत्र में किस संगठन द्वारा कार्य किया जाएगा, इस बाबत् क्षेत्र का आबंटन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाने निर्देशित किया गया है, जिसके संपर्क नंबर का व्यापक प्रचार किया जा रहा है। जिन संगठनों द्वारा यह कार्य किया जाएगा, उनके सदस्यों एवं वाहनों को परिचय पत्र नोडल अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। यदि किसी स्थान पर अत्यधिक भीड़ लगने की संभावना है तो एनएसएन/एनसीसी/अन्य वालेन्टीयर को भीड़ नियंत्रण हेतु भी लगाया जा सकता है। इस कार्य में लगे सभी वालेन्टीयर संक्रमण के रोकथाम हेतु मास्क, सेनिटाईजर एवं सोसल डिस्टेंस निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे। जो संगठन खाना खिलाने के इच्छुक है वे निगम आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं। अन्य तरह से मदद करने के इच्छुक लोग मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। -
दुर्ग 25 मार्च 2020/कोराना संक्रमण के रोकथाम के लिए किए जा रहे जिला प्रशासन के प्रयासों के संबंध में जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि लाॅक डाउन के दौरान 26 मार्च 2020 से सभी मंडियां, दुकान, ठेले (सब्जी, फल, अनाज, चिकन, मटन, मछली) डेली नीड्स, किराना, मोबाइल रिचार्ज की दुकानें, पशुचारा एवं अन्य खाद्य आपूर्ति की दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी। पीडीएस अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकान सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी। दूध सप्लाई (डेरी) से संबंधित दुकानें, मिल्क पार्लर एवं दूध सप्लाई से संबंधित सभी दुकानें सुबह साढ़े छह बजे से साढ़े नौ बजे तक संचालित रहेंगी तथा शाम पांच बजे से शाम 7 बजे तक संचालित रहेंगी। गैस एजेंसी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित रहेंगी। बैंकिंग सेवा सुबह 10 बजे से 2 बजे तक संचालित रहेगी। दवा की दुकान, चश्मे की दुकान, पेट्रोल पंप, एटीएम, टेलीकाम/इंटरनेट, आईटी आधारित सेवा, पोस्टल सेवाएं, अपने सामान्य समय में निर्धारित समयानुसार खुलेंगे अर्थात समय की कोई पाबंद नहीं।
उन उल्लेखित दुकानों एवं सेवाओं को संचालित रखने के लिए थोक माल एवं उपकरणों के परिवहन की अनुमति रहेगी।कलेक्टर श्री अंकित आनंद ने इस संबंध में अपील की है कि सभी नागरिकों से अपेक्षा है कि केवल अति आवश्यक सामग्री खरीदें एवं इमरजेंसी कार्य हेतु ही घर से बाहर निकलें। ऐसी स्थिति में स्वयं का वाहन करें। ऐसा करते समय एक वाहन पर ड्राइवर सहित एक से अधिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए तथा अपना पहचानपत्र हमेशा साथ में रखे। आपके आसपास के कई दुकानों ने होमडिलीवरी की सेवा प्रारंभ की है। इसका सुविधानुसार अधिकाधिक लाभ लें। लाॅक डाउन के दौरान भीड़भाड़ से बचा जाना चाहिए। आपसे अपील है कि लाॅक डाउन के दौरान आप सभी सहयोग करें।