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बलरामपुर 24 मार्च 2020/ विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही ही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्ष्ति है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संपर्क से पीड़ित, संदेही दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाने को निर्देशित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा ने छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन्स 2020 में उल्लेखित प्रावधानों को प्रयोग करते हुए बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अन्तर्गत संचालित बैंक कार्यालय/निजी संस्थानों हेतु समयावधि निर्धारित की है। उन्होंने समस्त बैंक शाखा हेतु प्रातः10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे एवं सब्जी, ठेले, किराना दुकान, गैस एजेंसी को प्रातः 8.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक संचालित करने की छूट प्रदान की है। व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की कार्यवाही की जाएगी। -
जशपुरनगर 24 मार्च 2020/ नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19 ) के संक्रमण से बचाव/सावधानी को ध्यान में रखते हुए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में वर्ष 2020-21 में कक्षा 6 वीं के लिए प्रवेश परीक्षा की तिथि में संशोधन किया गया है।
आदिम जाति तथा अनुसूचति जाति विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार एकलव्य आवासीय विद्यालय के कक्षा 6 वीं की प्रवेश परीक्षा 29 मार्च को आयोजित किया जाना था। जिसमें संशोधन कर परीक्षा तिथि 19 अपै्रल कर दिया गया है। यह परीक्षा 19 अपै्रल को प्रातः10.30 बजे से 12.30 बजे तक निर्धारित की गई है। -
जशपुरनगर 24 मार्च 2020/ कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र के निर्देशन में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए युवाओं, नागरिकों को वालंटियर्स के रूप में संगठित किए जाने हेतु संबंधित विभागों को निर्देश दिए है। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र जारी कर युवाओं और नागरिकों को चिन्हित कर उन्हें वालंटियर्स और स्वयंसेवी व्यक्तियों के रूप में संगठित करने के निर्देश दिए गए है।
पत्र में कहा गया है कि निकट भविष्य में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए शासकीय अमलें के अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता हो सकती है। जिसे ध्यान में रखते हुए विभिन्न गतिविधियों में सहयोग के लिए युवाओं एवं नागरिकों को वालंटियर्स और स्वयंसेवी व्यक्तियों को चिन्हित कर गठित करने के लिए हर स्तर पर तत्काल कदम उठाए जाएं। वालंटियर्स को गठित करने के लिए एन.सी.सी., एन.एस.एस. स्काउट गाइड, टेरिटोरियल आर्मी, स्वयंसेवी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं इत्यादि का सहयोग प्राप्त किया जा सकता हैं। संगठित सभी वालंटियर्स का डाटाबेस तैयार करने तथा उन्हें कोरोना वायरस के संबंध में जानकारी और प्रशिक्षण देकर निकट भविष्य में सहयोग के लिए तैयार किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि अल्प अवधि में वालंटियर्स की सेवाओं का लाभ लिया जा सके। -
जशपुरनगर 24 मार्च 2020/कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के रोकथाम हेतु किए जा रहे उपायों के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं, धान की मिलिंग, डीजल-पेट्रोल, एलपीजी सहित कई सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित किया है।
खाद्य विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत जिन सेवाओं को आवश्यक सेवायें घोषित किया गया है। उनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं एवं उनके उपार्जन एवं भण्डारण में आवश्यक सामग्रियों जैसे बारदाने, सल्फास, कीटनाशक, डनेज आदि के संचालन, भण्डारण और वितरण को इसमें शामिल किया गया है।इसी तरह राज्य सरकार ने खाद्यान्नों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की लोडिंग-अनलोडिंग, विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के तहत उपार्जित धान की मिलिंग एवं भण्डारण के लिए लोडिंग-अनलोडिंग एवं परिवहन, धान की मिलिंग करने वाली राईस मिलें, अधिसूचित पेट्रोल, डीजल, सी.एन.जी. पम्पों, प्रदाय इकाईयों द्वारा पेट्रोल, डीजल, सी.एन.जी. प्रदाय, एल.पी.जी. (घरेलु तथा व्यवसायिक) को इसमें शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सेवा जो संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा आवश्यक घोषित किया जाएगा को इसमें शामिल किया गया है। -
विषम परिस्थिति में बाहर जाने की स्थिति में व्यक्ति को अपना वैध पहचान पत्र अनिवार्य रूप से रखना होगा
आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले के सभी सीमाओं को सील किया गया।जशपुरनगर 24 मार्च 2020/ कलेक्टर श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने लोगों को अवगत कराते हुए कहा है कि कोरोनावायरस एक संक्रामक बीमारी है। लोगों की स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षीत है कि कोरोना वायरस के सम्पर्क से पीड़ित और संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई। साथ ही राज्य शासन के निर्देशानुसार कोरोनावायरस से बचने के सभी संभावित उपाए अमल में लाए जाएं।कलेक्टर ने कहा कि जिला जशपुर के समस्त सीमा क्षेत्र से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रित में रखते हुए 31 मार्च रात्रि 12 बजे तक पूर्णतः लॉक डाउन किया गया। उन्होंने कहा कि जिले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने अपने घर से सरकारी कार्य का निष्पादन करेंगे।कलेक्टर ने अधिकारी और कर्मचारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख कार्यालय बुला सकेंगे कलेक्टर ने जिले के समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बसें, टैक्सी, आटोरिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, इत्यादि परिवहन को तत्काल बंद कर दिया गया है।उन्होंने कहा है कि केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी ।ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अन्तर्गत वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हैं। उन्हें भी अपवादिक स्थिती में तत्कालीन आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट दी गई।आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले के सभी सीमाओं को सील किया गया किसी भी माध्यम सड़क ,रेल, एवं अन्य माध्यम से जिले में बाहरी लोगों के आवागमन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। अन्तर जिला बस परिवहन को भी तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि जशपुर जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले के सीमा से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।ऐसी औघोगिक इकाईयां जो दवाइयों के उत्पादन एवं निर्माण से संबंधित है उनको इस प्रतिबंध से छूट रहेगी । आवश्यक वस्तुओं खाघ एवं खाघ से संबंधित पदार्थ , डेयरी, यूनिट इत्यादि से संबंधित है उन्हें भी इस प्रतिबंध से छूट रहेगी । कर्मचारियों के सामुदायिक आवागमन हेतु वाहन व्यस्था किसी भी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। सभी प्रकार के निर्माण एवं श्रम कार्य सिर्फ मनरेगा को छोड़कर तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है साथ ही सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद किए गए हैं। विदेश से आने वाले सभी नागरिकों अन्य राज्यों से आए हुए नागरिकों को निगरानी में रखा गया है। उन सभी नागरिकों को स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित मापदंड का पालन करना होगा। उलंघन होने पर भारतीय दण्ड संहिता के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सभी नागरिक अपने घर पर मैं ही रहेंगे बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देश का पालन करेंगे किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक व्यक्ति इसमें डायवर भी शामिल है घर से बाहर जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है।बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्न कार्यालय प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उप पुलिस अधीक्षक, शहरी एवं ग्रामीण कोषालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी अनुविभागीय दंडाधिकारी थाना चौकी के सभी कार्यालय बंद रहेगी। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता, न्यूज पेपर हाकर सुबह 6 बजे से 9बजे तक लाक डाउन से मुक्त रहेगा। मास्क सेनेटाइजर दवाइयां एटीएम, सिलेंडर का वाहन, एवं अन्य आवश्यकता की सेवाएं मुक्त रहेगी। बिजली, पेयजल पूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें। जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम, टेलीकॉम/इंटरनेट सेवायें/आई.टी.आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी./सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, पशु चारा, पोस्टल सेवायें, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, टेक अवे/होम डिलीवरी रेस्टोरेंट/पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवायें, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हों), सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान (डपदमे), ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/ अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। -
निर्देषों के पालन को लेकर बरती जा रही सख्ती, कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रषासन प्रतिबद्ध
सूरजपुर 24 मार्च 2020/कलेक्टर श्री दीपक सोनी के आदेषानुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव एवं रोकथाम हेतु संपूर्ण सूरजपुर जिले में धारा 144 (1) के कड़ाई से पालन हेतु आज 23 मार्च 2020 को जिला सूरजपुर के रामानुजनगर एवं सूरजपुर नगर का पैदल भ्रमण किया गया।
दौरा सायं 06ः15-7ः00 बजे तक अपर कलेक्टर सूरजपुर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी सूरजपुर द्वारा, प्रभारी तहसीलदार रामानुजनगर एवं थाना प्रभारी रामानुजनगर की उपस्थिति में रामानुजनगर का पैदल भ्रमण किया गया। मुख्य चौक पर चार पंाच दुकानें आंषिक रुप से खुली पायी गयीं। जिनमें रामानुजनगर चौक स्थित ज्ञान पुस्तक फोटोकाॅपी, कृषि परामर्ष केन्द्र व अभिमन्यू बर्तन भण्डार, बजरंग होटल, फल दुकानें, जिन्हे समझाईस देकर पूर्णतः बन्द कराया गया।बजरंग होटल का सटर खुला हुआ था अंदर नास्ता कराने हेतुटेबल कुर्सियों की व्यवस्था नही थी पर अंदर नास्ते का सामान (आलूगुण्डा, कचौरी आदि) बना हुआ पाया गया। पुछताछ पर संचालक द्वारा पैकेट पार्सल किये जाने की बात बतायी गयी। जिसे तत्काल बंद कराते हेतु खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय नही करने हेतु समझाईस दी गयी।बजरंग मेडिकल स्टोर के अंदर एवं बाहर काफी संख्या में आमजन खडे़ थे जिस पर संचालक को समझाया गया, मेडिकल स्टोर में एक-एक व्यक्ति हाथ को हाथ साबुन अथवा सेनेटाईजर से साफ कराकर ही अंदर आने दें एवं भीड़ इक्ट्ठा बिलकुल भी होने न दें। आमजनों को हाथ धुलवाकर मेडिकल स्टोर में जाने दिया गया। बजरंग मेडिकल स्टोर के संचालक से सेनेटाईजर एवं मास्क की जानकारी ली गयी परन्तु एक भी उपल्ब्ध नही पाया गया।प्रभारी तहसीलदार रामानुजनगर एवं रामानुजनगर के पुलिस अधिकारियों,कर्मचारियों को कलेक्टर के आदेष 23 मार्च 2020 की छायाप्रति देकर नवीन आदेष से अवगत कराया गया तथा अपर कलेक्टर सूरजपुर द्वारा आदेष को दुकान संचालकों को पढ़ कर सुनाया गया व इसके पालन हेेतु आमजन से भी अपील की। होटल, लाॅज में रुके हुए लोंगों पर विषेष ध्यान रखते हुए अब वर्तमान में आने वाले नये व्यक्तियों को निषेध करने निर्देषित किया गया।सायं 7ः15 बजे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम सूरजपुर, तहसीलदार सूरजपुर, सीएमओ नगरपालिका सूरजपुर की संयुक्त टीम के साथ सूरजपुर नगर का पैदल भ्रमण कर आंषिक रुप से खुली दुकाने बंद करायीं गयी, मिल्क पार्लर संचालकों को नवीन समय से अगवत कराया गया। सड़को पर घुम रहे लोंगो एवं घर के बाहर बैठे परिवार,आमजनों व सड़को पर घुम रहे लोगों को घर में रहने निर्देष दिये गये।पंचमंदिरवार्ड भैयाथान रोड के पास से लेकर संयुक्त जिला कार्यालय भवन तक के समस्तदुकानो को बंद कराया गया गलियों/चैराहों पर एकत्रित लोगों सड़कों के किनारे बैठे एवं घुम रहे लोगो को जागरुक करने के लिए फटकार लगाते हुए अपने घरों पर रहने की समझाईस दी गयी। -
आयुक्त जनसम्पर्क श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने जिला एवं पुलिस प्रशासन से मीडिया कर्मियों को सहयोग करने पत्र लिखा !
रायपुर : छग शासन जनसंपर्क विभाग के आयुक्त एवं सह सचिव मुख्यमंत्री श्री तारण प्रकाश सिन्हा ने समस्त जिले के कलेक्टर एव पुलिस अधीक्षक के।नाम आज एक पत्र जारी करते हुए संक्रमण रोग कोरोना वायरस के चलते प्रदेश के पत्रकारों को समाचार कव्हरेज करने में हो रही कठिनाइयों को दूर करते हुए कहा है कि प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया की सामाजिक भूमिका चौथे स्तंभ की होती है वे शासन एव समाज मे सेतु का कार्य करते है वर्तमान परिदृश्य में कोरोना संक्रमण से प्रदेश जूझ रहा है ऐसे समय मे नवीन ताज़ा समाचारों के लिए उन्हें अनेक शहरी स्थलों में अवगमन करना पड़ रहा है जिसके।चलते सकरात्मक तथ्य परक समाचारों के संकलन में बाधा हो रही है श्री तारण प्रकाश सिन्हा आयुक्त जन संपर्क विभाग ने लिखित पत्र में पत्रकारों के समाचार संकलन में निर्बाध निरंतरता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है तथा यह भी उल्लेख किया है कि यदि जिले में कोई प्रतिबन्ध लगाए जा रहे हो तो उन्हें अपने सामाजिक नैतिक दायित्व निर्वहन में छूट प्रदान किया जाए इस संदर्भ में उन्होंने इसकी सूचना समस्त विभागों को प्रेषित कर दी है -
कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के उपायों के दौरान आम जनता को नही होगी कोई कठिनाई
रायपुर, 24 मार्च 2020/ राज्य शासन द्वारा कोरोना वाइरस का फैलाव रोकने के लिये युद्धस्तर पर किये जा रहे प्रयासों के साथ आम जनता की सहूलियत का भी पूरी सम्वेदनशीलता से ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर आम जनता के लिए अनेक कल्याणकारी फैसले लागू किये गए हैं। इन फैसलों से गरीबों, स्कूली बच्चों, आम नागरिकों और व्यापारी वर्ग सहित सभी लोगों को 31 मार्च तक लॉक डाउन के दौरान बड़ी राहत मिलेगी।छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं वे इस प्रकार हैं-1- राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशनकार्डधारकों को अप्रैल एवं मई माह 2020 का चावल का एकमुश्त वितरण करने का निर्णय लिया है। इसके लिए खाद्य विभाग द्वारा आबंटन जारी करते हुए अंत्योदय, प्राथमिकता और अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को माह अप्रैल एवं मई 2020 के चांवल के साथ नमक और शक्कर का भी एकमुश्त वितरण माह अप्रैल 2020 में करने के निर्देश जारी किए गए हैं।2- मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर अवकाश अवधि में स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना में मध्यान्ह भोजन हेतु 40 दिन का सूखा दाल और चावल बच्चों के पालकों को स्कूल से प्रदाय किया जाएगा। प्राथमिक शाला के प्रत्येक बच्चे को 4 किलोग्राम चावल और 800 ग्राम दाल तथा उच्चतर माध्यमिक शाला के प्रत्येक बच्चे को 6 किलोग्राम चावल और 1200 ग्राम दाल दी जाएगी।3-आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए टेक होम राशन वितरण के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को 31 मार्च 2020 तक बंद किया है। राज्य सरकार ने इस अवधि में 03 से 06 वर्ष आयु के समान्य, मध्यम और गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म भोजन के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 125 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन के मान से 750 ग्राम टेक होम राशन (रेडी टू ईट)का अनिवार्य रूप से वितरण के निर्देश दिए हैं । शेष हितग्राहियों को भी पात्रता अनुसार रेडी-टू-ईट का वितरण यथावत जारी रहेगा।4- प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अनुज्ञा, परमिट, लायसेंस इत्यादि नवीनीकरण कराने की समय-सीमा एक माह की वृद्धि की गई है।5- राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की पेशी एक अप्रैल या उसके पश्चात रखने के निर्देश दिए गए हैं।6- वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें जो एक अप्रैल से लागू होती है, उसे एक माह बढ़ाकर अब एक मई कर दिया है। पंजीयन कार्यालयों में मार्च के माह में होने वाली भीड़ की समस्या को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है।7-प्रदेश के नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च को बढ़ाकर अब 30 अप्रैल तक कर दिया गया है।8- कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम के उपायों के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने अल्कोहल आधारित हैण्ड सैनिटाईजर (हैण्ड रब साॅल्यूशन) के औद्योगिक निर्माण के लिए दो डिस्टिलरी को लाइसेंस दिया है।9- कोरोना के उपचार में लगे स्वास्थ्य विभाग के अमले को विशेष भत्ता देने का फैसला।10- राज्य के सभी निजी संस्थानों, कारखानों, अस्पतालों, मॉल, रेस्टोरेंट आदि के नियोजकों से मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों एवं कर्मचारियों की छंटनी नहीं किए जाने और कोरोना वायरस (कोविड-19) से पीडि़त होने या अन्य कारणों से बीमार होने पर संवैतनिक अवकाश प्रदान करने के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उनसे घरों से भी कार्य लिए जाने के निर्देश दिए हैं।11-निम्नदाब उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग -बिलिंग पर 31 मार्च तक रोक, ‘हाफ रेट पर बिजली योजना’’ के तहत् मिलेगा एक मुश्त दो माह का लाभ। - बलरामपुर: नाॅवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। वर्तमान में पूरे विश्व में महामारी का रूप ले रही है। जिसे दृष्टिगत् रखते हुए राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिले के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के 03 से 06 वर्ष आयु वर्ग के सामन्य, मध्यम एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म भोजन के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 125 ग्राम रेडी-टू-ईट प्रतिदिन के मान से 750 ग्राम रेडी-टू-ईट के पैकेट टेक होम राशन का अनिवार्य से वितरण कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने शेष हितग्रायों को पात्रतानुसार रेडी-टू-ईट का वितरण यथावत् जारी रखने को कहा है।
- बलरामपुर : छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग रायुपर के निर्देशानुसार नाॅवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने हेतु कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 23 मार्च से 25 मार्च 2020 तक जिले के समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान बन्द करने हेतु आदेशित किया है। उक्त दिनों में मदिरा का विक्रय पूर्णता बन्द रहेगा।
- सूरजपुर : कलेक्टर श्री दीपक सोनी के आदेशानुसार कोरोना वायरस (कोविड़-19) से बचाव एवं रोकथाम के संबंध में धारा 144 के कड़ाई से पालन हेतु 22 मार्च 2020 को जिला सूरजपुर के नगर पालिका सूरजपुर एवं नगर पंचायत बिश्रामपुर के नगरीय क्षेत्रों में अपर कलेक्टर एस0 एन0 मोटवानी नोडल अधिकारी नगरीय क्षेत्र, डिप्टी कलेक्टर श्री वहीदुर्ररहमान शाह सहायक नोडल अधिकारी नगरीय क्षेत्र, मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री दीपक एक्का द्वारा दौरा किया गया।दौरा प्रातः 8ः00 बजे से 10ः00 बजे तक पुलिस विभाग एवं नगरपालिका की टीम के साथ सूरजपुर नगर का दौरा किया गया। जिसमें यह भी सुनिश्चित किया गया कि सभी दुकानें बंद हो एवं आमजन बाहर नहीं निकले और न ही कहीं पर कोई भीड़ एकत्र हो। नगर में एक दो दुकाने आंशिक रूप से खुली पाई गई क्योंकि या उनके घर का मुख्य द्वार था पुलिस ने समझाईश देकर बंद कराया गया। दोपहर 3ः00 से 5ः00 बजे तक नगर सूरजपुर, ग्राम पचीरा, तिलसिंवा, शिवनंदनपुर, गोरखपुर एवं सिलफिली एवं नगर पंचायत जरही का दौरा किया गया जहां आमजनों को किसी भी प्रकार से एक जगह इकट्ठा नहीं करने अपने घरों में रहने तथा धारा 144 (1) के संबंध में समझाईश दिया गया। विश्रामपुर, जयनगर थाना में जाकर वहां के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से वहां की स्थिति का जायजा लिया गया। नगर पंचायत जरही के अध्यक्ष से भेंट कर वहां की जानकारी ली गई। मुख्य नगरपालिका अधिकारी जरही द्वारा वर्तमान में नगर पंचायत जरही क्षेत्र में दूसरे जिलों एवं राज्यों से संदिग्ध व्यक्तियों की सूची का अवलोकन कराया गया। इनके घरों के बाहर पहचान हेतु विवरण सहित स्टिकर चस्पा कराया गया। जिसमें 21 मार्च 2020 को 8 संदिग्ध व्यक्ति (दूसरे राज्यों से लौटे) एवं 22 मार्च 2020 को 18 व्यक्तियों (दूसरे राज्यों एवं जिलों से लौटे) का यात्रा विवरण सहित नाम एवं पता दर्ज किया गया है। जिन्हें होम कोरोन्टाईन कर निगरानी में रखा गया है। आमजनों को बचाओ एवं रोकथाम हेतु जागरूक करने के लिए नगर पालिका अमला एवं स्वास्थ्य विभाग का अमला लगाया गया। माईक एवं लाउडस्पीकर द्वारा आमजनों से अपील भी की गई।
- सूरजपुर : सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सूरजपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार एकलव्य आदर्ष आवासीय विद्याालय में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को कक्षा 6वी में निःषुल्क प्रवेष दिलाये जाने हेतु 29 मार्च 2020 दिन रविवार को समय प्रातः 10ः30 से 12ः30 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई थी।वर्तमान मे नोवेल कोरोना वायरस (कोवडि-19) के संक्रमण से बचाव एवं सावधानी को ध्यान मे रखते हुए उक्त आयोजित परीक्षा की तिथि 29 मार्च 2020 को संषोधित करते हुए नवीन परीक्षा की तिथि 19 अप्रैल 2020 दिन रविवार प्रातः 10ः30 से 12ः30 बजे तक निर्धारित की गई है।
- सूरजपुर : कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव के लिए राज्य शासन के निर्देष पर परिवहन आयुक्त कार्यालय से जारी आदेष पर सभी यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित किया गया था। जिसके बाद जिला परिवहन अधिकारी श्री अतुल असैया से प्राप्त जानकारी अनुसार आयुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ से जारी तत्कालीक आदेष में समस्त सार्वजनिक परिवहन यान, टैक्सी, आॅटो, ई-रिक्षा को स्थगित किये जाने कहा गया है।जिसका पालन करते हुए जिले के अंतर्गत संचालित सभी सार्वजनिक परिवहन यान, टैक्सी, आॅटो, ई-रिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है, साथ ही परिवहन विभाग के अधिकारियों के द्वारा निरंतर फिल्ड पर जानकारी पहुॅचाई जा रही है, साथ ही पोस्टर, पाम्प्लेट चस्पा कर भी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निजी वाहन आवष्यकता अनुरूप परिवहन कर सकते हैं हालांकि लोगो से यह अपील की गई है, कि अनावष्यक घर से न निकले और सुरक्षात्मक दिये गये निर्देषों का पालन करें।
- राज्य शासन ने जारी किए निर्देशसूरजपुर : खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय रायपुर से जारी अधिसूचना एवं खाद्य अधिकारी सूरजपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार कोरोना वायरस कोविड 19 के संक्रमण के प्रबंधन के अन्तर्गत निर्णय लिया गया है कि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित एवं अनपुर्णा श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को माह अप्रैल 2020 तथा मई 2020 का चावल का एकमुश्त वितरण किया जाएगा। जिसमें माह अप्रैल, 2020 का चावल आबंटन जारी कर भंडारण कराया जा चुका है, इस हेतु संचालनालय द्वारा माह मार्च, 2020 में ही मई 2020 के लिए के राशनकार्डो का आबंटन जारी कर एकमुश्त भंडारण कर माह अप्रैल में ही एकमुश्त दो माह का चावल वितरण करने को कहा है। कललेक्टर श्री दीपक सोनी के निर्देश पर उचित मूल्य दुकान में एक सप्ताह से 15 दिनों तक चावल की बड़ी मात्रा रखने के लिए ग्राम पंचायत भवन , सामुदायिक भवन या अन्य शासकीय भवन में आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही भंडारित कराए गए खाद्यान्न का सत्यापन निगरानी समिति के माध्यम से किया जा रहा है और यह भी सुनश्चित किया किया जा रहा है कि भंडारित खद्यान्न का किसी प्रकार से अफरा- तफरी ना हो।वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उचित मूल्य दुकानों से वितरण के समय हितग्राहियों को कतारबद्ध कर कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए है। साथ ही उचित मूल्य दुकान में आने वाले प्रत्येक राशनकार्ड धारक के हाथो की सफाई सेनेटाइजर अथवा उपयुक्त तरल साबुन से कराई जाएगी। राशनकार्ड धारियों के चावल को छोड़कर शेष राशन सामग्री जैसे - सामान्य (ए.पी.एल.) चावल, नमक,शक्कर, केरोसिन एवं चना कि मासिक पात्रता अनुसार 01 माह का राशन सामग्री वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं।
- कोरोना संक्रमण पर सुरक्षा को लेकर बंद किये गये कुदरगढ़ मेले में दिखा प्रभाव, नहीं आ रहे श्रद्धालुसूरजपुर : लोकआस्था की देवी मां कुदरगढ़ी धाम में स्थानीय और जिले से लगे हुए राज्य मध्यप्रदेष, उत्तरप्रदेष व झारखंड से भी श्रद्धालु सूरजपुर के विकासखंडओडगी में लाखों की संख्या में दर्षन करने पहुॅचते थे। यह मेला चैत्रनवरात्र के समय 09 दिनों तक चलता था जिसमें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व रोकथाम को ध्यान में रखते हुए भारत शासन, छत्तीसगढ़ शासन और फिर जिलाप्रषासन के द्वारा मेले को स्थगित किया गया है। मेला स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम किया गया है, और कलेक्टर श्री दीपक सोनी के निर्देष पर सभी ग्राम पंचायतों, पडोसी जिलों एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में भी होर्डिग्स, पाम्प्लेट व पोस्टर चस्पाकराकर एवं मुनादी के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। नवरात्र के अवसर पर लोगों से अपील की जा रही है, कि सुरक्षा की दृष्टि से घर पर ही समय व्यतीत करें और माता की पूजा घर पर ही रहकर करें साथ ही स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण होने के बाद मेला का भव्य आयोजन कराये जाने के लिए प्रषासन संकल्पबद्ध है। वहीं मेला स्थगित किये जाने के बाद कुदरगढ़ धाम में इसका असर दिखाई देने लगा है, और श्रद्धालु भी दर्षन को नहीं आ रहे हैं, इधर कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने भी आमजनों से अपील कर किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचने और घरों में रहकर सुरक्षा निर्देषों का पालन करने को कहा है।अपील- वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कुदरगढ़ देवी धाम में आम श्रद्वालुओं का प्रवेष आगामी कुछ समय तक के लिये हम लोगो ने प्रतिबंधित किया है मैं समस्त श्रद्धालुओं से अपील करना चाहूंगा कि वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही है उसमें शासन के द्वारा जारी एडवाईजरी का पालन करें अनावष्यक रूप से सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचे, यथासंभव प्रयास करें कि अपने घरों में रहे और जो सुरक्षात्मक सुझाव दिये गए हैं उनका पालन करें। मैं कुदरगढ़ माता से सारी व्यवस्थाएं जल्द से ठीक हों इस आषय की प्रार्थना करता हूं। - कलेक्टर श्री दीपक सोनी
- निर्देषों का पालन न करने वालों पर दाण्डिक कार्यवाही के लिए शासन ने दिये निर्देषसूरजपुर : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ आर.एस.सिंह से प्राप्त जानकारी अनुसार नोवलकोरोना कोविड 19 के आउटबे्रक को देखते हुए उसके संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु अन्य राज्यों से आने वाले इंटरस्टेट माइग्रेन्टस के संबंध में छ0ग0 शासन स्वास्थ्य एवं परिवार अधिसूचना जारी की गई है। जिसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अन्य राज्यों विषेषकर जहां कोरोना के सकारात्मक मामले ज्यादा आ रहे है। वहां से राज्य में ट्रेन या संचार के साधनों से आने वाले व्यक्ति अपनी विस्तृत जानकारी टोल फ्री नम्बर-104 पर देवें।इसके साथ ही जिले से प्रभारी नोडल अधिकारी कोविड 19 डाॅ0 दीपक जायसवाल मो0न0 9926408456, डाॅ0 राजेष पैकरा, जिला सर्वेलेंस अधिकारी मो0न0-8718049006 एवं जमील हसन, मो0न0-7999906164 पर सुचना दे सकते हैं। अपनी जानकारी देने के पष्चात् वे तत्काल निर्धारित 14 दिनों हेतु भ्वउम फनंतंदजपदम हेतु चले जायेगें। भ्वउम फनंतंदजपदम के दौरान ऐसे व्यक्ति निर्धारित प्रोटोकाल का अनिवार्यतः पालन करेंगें। यदि ऐसे व्यक्ति निर्धारित प्रोटोकाल का पालन सुनिष्चित नहीं करता है तो उसे ळवअमतउमदज फनंतंदजपदम ब्मदजतम में भेज दिया जायेगा। साथ ही उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270, 271 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- कलेक्टर के निर्देष पर जिले के विभिन्न स्थानों में की जाएगी आपूर्ति
सूरजपुर : कोरोना वायरस के तीसरें स्तर पर कम्युनिटी इंफेक्षन के सबसे बडे़ खतरे में बाहरी संपर्क से बचाव करना अति महत्वपूर्ण हो गया है, ऐसे में जिले के अंदर ही आवष्यक सामानों की पूर्ति होना ऐसी स्थिति से लड़ने में एक कारगर उपाय है। कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जिले के महिला ग्राम संगठनों के माध्यम से फेस मास्क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका पूर्ति आवष्यक्ता अनुरूप कराई जायेगी। जिलाप्रषासनश्रम विभाग के द्वारा इस कार्य हेतुआवष्यकप्रषिक्षण देकर अपने निगरानी में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके साथ ही इन बातों का भी ध्यान रखा जा रहा है, कि निर्धारित किमतो से अधिक किमतों पर मास्क की बिक्री न की जायें।बतातें चले कि कलेक्टर श्री दीपक सोनी के निर्देषन में श्रम विभाग के द्वारा ग्राम पंचायत शिवनंदनपुर में उजाला महिला ग्राम संगठन के 20 असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदाय कर आजीविका से जोड़ा गया था। आज कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव हेतु महिला संगठन के महिलाओं द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। आज तक लगभग 4250 फेस मास्क का निर्माण कर लिया गया है। जिन्हें जिला अस्पताल को मुहैया कराया जा रहा है जिसे आवष्यक्तानुसार व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। - दुर्ग : विश्व व्याप्त “ कोरोना वासरस “ के चलते भारत सरकार तथा राज्य सरकार की एडवाईजरी के अनुसार दिए गए दिशा निर्देशों के परिपालन में धमधा न्यायालय राजस्व में/दाण्डिक धारा 97, 98, 133 एवं 145 द.प्र.सं./ट्रस्ट/अपील/पंचायत एवं अन्य विविध मद के प्रकरणों की निम्नांकित तिथियों के प्रकरणों की सुनवाई टाल दी गई है। तदनुसार सूचना पत्र के माध्यम से पक्षकार/उनके अधिवक्ता को संसूचित किया गया है।
इस महीने होने वाली पेशी अगले महीने तक स्थगित कर दी गई है। - जशपुर : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने राज्य शासन द्वारा जारी परिपत्र के परिपालन में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए एहतियात के तौर पर जिले के समस्त राजस्व प्रकरणों की सुनवाई 31 मार्च 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जिन प्रकरणों में आगामी पेशी 31 मार्च तक निर्धारित है उनकी पेशी तारीख आगे बढ़ाते हुए 1 अप्रैल या उससे आगे की तिथि निर्धारित की जायेगी। साथ ही राजस्व न्यायालयों में प्राप्त होने वाले नये आवेदनों में पेशी तारीख 1 अप्रैल 2020 या उसके आगे की रखी जायेगी। कलेक्टर श्री क्षीरसागर द्वारा इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिये है।
- अन्य संस्थाओं, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक होंगे बंदजशपुर : नोवेल कोरोना वायरस जो कि एक संक्रामक बीमारी है जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले चुकी है। शासन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से कोरोना वायरस के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। इसी के मद्देनजर लोगों के मोमेन्ट को कम से कम रखने के लिए कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने शासन द्वारा जारी एपिडेमिक डिसीज एक्ट, 1897 के संदर्भ में जारी आदेश तथा इसके अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जशपुर जिले के समस्त नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु कई विभिन्न संस्थाओं, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को 5 अप्रैल 2020 या आगामी आदेश पर्यन्त तक अनिवार्य रूप से बंद रखने हेतु आदेशित किया है।राशन, मेडिकल, पेट्रोल एवं गैस एजेंसी सहित जरूरी दुकानें रहेंगी खुलीजारी आदेश के अनुसार सभी मण्डियां व दुकान व ठेला (सब्जी, फल, अनाज), मेडिकल स्थापनायें एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, बैकिंग सेवाएं (जिनमें एक समय में 10 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे), एटीएम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाएं, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं, फायर बिग्रेड, टेलीफोन व इंटरनेट सेवाएं, होटल एवं रेस्टोरेन्ट (जिनमें पक्की स्थायी संरचना एवं वैध लायसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा (कोविड-19) के संदर्भ में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनिवार्य रूप से पालन करने पर), मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, डेलीनीड्स व किराना दुकानें, राशन दुकाने, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक व बेकरी दुकानें खुली रहेंगी।अन्य संस्थाओं, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक होंगे बंदइनके अतिरिक्त अन्य सभी संस्थाओं, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को 5 अप्रैल 2020 या आगामी आदेश पर्यन्त तक अनिवार्य रूप से बंद रखने हेतु आदेशित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
- जशपुर : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देश पर ज़िले में संचालित समस्त लोक सेवा केंद्र, ग्रामीण लोक सेवा केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र, आधार केंद्रों को वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने के लिए 31 मार्च 2020 तक अथवा आगामी आदेश पर्यन्त तक पूर्णतः बंद रखे जाने का आदेश जारी किया गया है।ई-डिस्ट्रीक मैनेजर श्री नीलांकर वासु ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार व छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशो के अनुसार जिला सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जिले में संचालित समस्त लोक सेवा केंद्र, ग्रामीण लोक सेवा केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र एवं आधार केंद्रों को 31 मार्च 2020 तक अथवा आगामी आदेश पर्यन्त तक पूर्णतः बंद कर दिया गया है। किसी भी स्थिति में आपके केंद्र में भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न नही हो एवं किसी प्रकार के संक्रमण फैलने की संभावना नही हो इस कारण यह निर्णय लिया गया है ।
- जशपुर : श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नोवेल कोराना (कोविड-19) वायरस से संक्रमण के बचाव के लिए ठेकेदारों, सट्टेदारों एवं एजेंटों को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के संज्ञान में लाए बिना प्रवासी कर्मकारों (श्रमिकों) को अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं लाने एवं छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर नहीं ले जाने के निर्देश दिए है। इस आदेश का पालन आगामी 30 अपै्रल 2020 तक अनिवार्य रूप से करने कहा गया है।आदेश में कहा गया है कि देश एवं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में नोवेल कोरोना (कोविड-19) वायरस से संक्रमण के कुछ प्रकरण संज्ञान में आए है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश से कार्य हेतु प्रदेश से बाहर जाने वाले प्रवासी श्रमिकों तथा राज्य में प्रदेश के बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों पर निगरानी रखा जाना आवश्यक है। जिसके कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के विस्तार को रोका जा सके।अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्ते) अधिनियम 1979 के प्रावधानों के तहत् 5 अथवा से अधिक श्रमिकों का अन्य प्रदेश्हां में ठेकेदार, सट्टेदार, एजेंट के माध्यम से नियोजन की स्थिति में ठेकेदार को अनुज्ञप्ति श्रम विभाग अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से लिया जाना अनिवार्य है। साथ ही प्रत्येक प्रवासी श्रमिकों की जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पंजी में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।नोवेल कोरोना (कोविड-19) वायरस के विस्तार से बचाव के लिए अधिनियम अंतर्गत प्रवासी श्रमिक ठेकेदार पर निगरानी रखा जाना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित किया जाएग कि कोई भी ठेकेदार, सट्टेदार, एजेंट बिना संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के संज्ञान में लाए बिना प्रवासी कर्मकारों को अन्य राज्यों में लेकर नहीं जाएगा एवं अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ प्रदेश में लेकर नहीं आएगा।
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बेमेतरा :- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बेमेतरा श्री शिव अनंत तायल ने कल रविवार को एक आदेश जारी कर कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण की दृष्टि से बेमेतरा जिले के सभी नगरीय सीमा क्षेत्रों के लिये लगाई गयी धारा 144 (1) को अब पूरे बेमेतरा जिले के लिये तत्काल प्रभावशील कर दिया है। यह आदेश 31 मार्च या आगामी आदेश पर्यन्त तक धारा 144(1) प्रभावशील रहेगा ।
इसके तहत् सभी मण्डियों एवं दुकान व ठेला (सब्जी , फल, अनाज), मेडिकल स्थापनाये एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस ऐजेंसी, बैंकिंग सेवाएं (जिसमें एक समय में 10 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगे), एटीएम, मीडिया संस्थाएं, पेयजल सुविधा, सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं, फायर बिग्रेड, टेलीफोन, इंटरनेट सुविधा, हाॅटल एवं रेस्टोरेंट (जिसमें पक्की संरचनाएं ,वैध लायसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य एवं केंद्र शासन द्वारा कोविड वायरस के संदर्भ मे समय-समय पर जारी निर्देशो के अनिवार्य रूप से पालन करने पर) ,मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विसेज दुकानें, डेली नीड्स एवं किराना दुकानें, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक ,बेकरी दुकान आदि को दी गई छूट यथावत जारी रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। - नागरिकों की मदद के लिए प्रशासन सदैव उपलब्धबेमेतरा :- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बेमेतरा श्री शिव अनंत तायल ने कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए आज रविवार 22 मार्च को ‘जनता कर्फ्यू’ के दौरान जनता द्वारा किये जा रहे स्वस्फूर्त सहयोग की सराहना की है कलेक्टर ने ‘जनता कर्फ्यू’ रात 9 बजे के बाद भी यथासम्भव लगातार 31 मार्च तक लोगों से घरों में बने रहने तथा भीड़.भाड़ से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए नागरिक के इशी प्रकार आगे भी सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है उन्होंने कहा है कि प्रशासन नागरिकों की मदद और जीवन रक्षा के लिए सदैव उपलब्ध है।कलेक्टर श्री तायल ने अपील की है कि जिले में धारा 144 लगी है और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये 31 मार्च तक सार्वजनिक स्थल पर न जायें, अनावश्यक भीड़ से बचें और अपने-अपने घरों पर ही समय व्यतीत करें। इस दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान और कार्य-स्थल भी लगातार बंद रखें। कहीं भी किसी कारण से एकत्र न हों और न ही रुककर खड़े हों। उन्होंने कहा कि आपका सहयोग कोरोना वायरस से होने वाली महामारी के फैलाव और संक्रमण को रोकेगा। यह कदम राष्ट्रहित और कर्तव्यपराणता के रूप में उदाहरण बनेगा।
ग्रामसभा स्थगितजिले के ग्राम पंचायतों में सोमवार 23 मार्च को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभा अपरिहार्य करणो से स्थगित कर दिया गया है। इस आशय की जानकारी जिला पंचायत के सी ई ओ ने दी। -
दुर्ग : कोरोना वायरस के संकमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालयीन आदेश द्वारा दुर्ग जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144(1) लगाया गया था, उक्त आदेश में निम्नलिखित संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत उक्त आदेश में नगरीय सीमा क्षेत्र के स्थान पर सम्पूर्ण दुर्ग राजस्व जिला अंतर्गत दिनांक 05 अप्रैल, 2020 या आगामी आदेश पर्यन्त तक धारा 144(1) प्रभावशील रहेगा।
इसके अंतर्गत सभी मण्डियों व दुकान व ठेला (सब्जी,फल, अनाज) मेडिकल स्थापनाएं एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियरी सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी, बैंकिग सेवाएं (जिनमें एक समय में दस से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे), ए.टी.एम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाएं, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थायें, फायर ब्रिगेड, टेलीफोन व इंटरनेट सुविधाएं, होटल एवं रेस्टोरेंट (जिनमें पक्की स्थायी संरचना एवं वैद्ध लायसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा (कोविड -19) के संदर्भ में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनिवार्य रूप से पालन करने पर), मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकाने, डेलीनीड्स व किराना दुकाने, राशन दुकाने, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक, बेकरी दुकानों को छूट दी गई, उक्त छूट यथावत रहेगी।
इस धारा के प्रभावशील रहते तक आम जनता के सामूहिक ड्रील, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
इस दौरान सब्जी, फल, अनाज को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के साप्ताहिक बाजार भी प्रतिबंधित रहेंगे।
समस्त नागरिक केवल अनिवार्य कार्य हेतु ही पाॅच से कम की संख्या में एक साथ भ्रमण कर सकेंगे।
शेष शर्ते यथावत रहेंगी। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर नियम अंतर्गत दांडिक कार्यवाही की जावेगी।