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जशपुरनगर 25 मार्च 2020/ कलेक्टर श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने आम लोगों की सुविधाओं को देखते हुए जिले में कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी प्रकार की आपतकाल कानून व्यवस्था अथवा किसी भी प्रकार की अन्य सूचना देने के लिए जिला स्तरीय कोरोना कन्ट्रोल रूम स्थापित कर वाट्सएप नम्बर 08278222222 जारी किया है। कलेक्टर ने कहा है कि आम नागरिक कोरोना वासरस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा समस्या एवं शिकायत को फोटो एवं विकास खंड के नाम के साथ उपरोक्त नम्बर में भेज सकते हैं।
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जशपुरनगर 25 मार्च 2020/ कलेक्टर श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने कोरोना वायरस की संक्रमण एवं रोकथाम के लिए जिले में कार्यरत समस्त आयुर्वेद, होम्योपैथिक, एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारीयों एवं कर्मचारियों को आगामी आदेश तक जिला स्तर पर सिविल सर्जन, एवं मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा विकास खंड स्तर पर संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी के अधीनस्थ कार्य सम्पादन करने के लिए आदेशित किया है।
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जशपुरनगर 25 मार्च 2020/कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने कहा कि कोरोनावायरस के फैलाव को रोकने के लिए लोगों को निरंतर जागरुक किया जा रहा है। साथ ही कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने लोगों की सुविधाओं को देखते हुए कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला एवं पुरुष की ड्यूटी अन्य राज्य से आने वालों लागों की निगरानी में लगाई गई है। जिससे वे अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण एवं रोकथाम की जानकारी दे सके एवं उन्हें 14 दिन तक घर पर ही विशेष निगरानी में उनका देखभाल किया जा सकें। जिले के समस्त पंचायत सचिव को जिले में अन्य राज्य से आने वाले ग्रामीणों का देखभाल एवं घर पर ही उनका विशेष निगरानी रखने के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है।
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जशपुरनगर 25 मार्च 2020/कलेक्टर श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने राज्य शासन के निर्देशानुसार कोरोना के संक्रमण के प्रबंधक के अन्तर्गत निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अन्त्योदय, प्राथमिक, निशक्तजन ,एकल निराश्रित एवं अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को माह अप्रैल और मई 2020 के लिए राशनकार्ड में आबंटन जारी कर एक मुश्त भंडार कर वितरण अप्रैल माह में किया जाएगा। राज्य शासन ने भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कोरोना महामारी के प्रबंधन की आवश्यकता को देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं लोडिंग अनलोडिंग व वितरण को आवश्यक सेवा घोषित किया है। कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने खाघ अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा है कि राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश का पालन करते हुए पर्याप्त मात्रा में श्रमिक, कर्मचारी उपलब्ध कराकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाघ भंडार जिले के सभी उचित मूल्य दुकानों में 31 मार्च 2020 तक कराना सुनिश्चित करें । साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि उपरोक्त कार्य में लगे श्रमिक एवं कर्मचारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सामाग्री मास्क, सेनेटाइजर, दस्ताने का उपयोग में लाए एवं उनके बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनी रहें।
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सोसल साईटो पर आॅनलाईन लाईव दिखाई जा रही आरती व पूजा
सूरजपुर 25 मार्च 2020/ कोरोना महामारी के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए शासन से प्राप्त निर्देषो के अनुसार कलेक्टर श्री दीपक सोनी के द्वारा चैत्र नवरात्र पर लगने वाले कुदरगढ़ धाम के प्रसिद्ध मेले को बंद करने का निर्णय लिया गया था, जिसपर श्रद्धालुओं से अपील भी की गई थी, की वे घर पर रहकर ही पूजा-पाठ करें जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से नियंत्रित किया जा सके। आमजनों के द्वारा भी इस अपील पर अमल करते हुए घर पर ही रहना उचीत समझा है और मेले परिसर पर श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं।कलेक्टर श्री दीपक सोनी के द्वारा श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा और कुदरगढ़ धाम की प्रसिद्धि को देखते हुए पहल कर आॅनलाईन माध्यम के द्वारा चैत्र नवरात्र में लाईव आरती दिखाने का प्रबंध किया गया और आज 25 मार्च 2020 चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस की आरती आॅनलाईन सोसल साईट इंस्टाग्राम ,फेसबुक, ट्विटर, पर शेयर किये गये लिंक के माध्यम से लोगो को दिखाया गया और माता के दर्षन करने का अवसर दिया गया। जिले के लोगों में इस कार्य से काफी हर्ष है और जिला प्रषासन के द्वारा शेयर किये गये लिंक से जुड़कर श्रद्धालु माॅ कुदरगढ़ी के दर्षन और आरती का लाभ ले रहे हैं।इस तरह देखा जा सकता है माॅ कुदरगढ़ी को लाईव-चैत्र नवरात्रि के अवसर पर रोजाना प्रातः 7ः00 बजे तथा संध्या के 6ः00 बजे माता के लाईव दर्षन किये जा सकते हैं, इसके लिए श्रद्धालु इंस्टाग्राम लिंक पर- ीजजचेरूध्ध्ूूूण्पदेजंहतंउण्बवउध्ींउंतेनतंरचनतध् फेसबुक पर- ीजजचेरूध्ध्ूूूण्ंिबमइववाण्बवउध्317723532190498ध् ट्विटर पर- ीजजचेरूध्ध्जूपजजमतण्बवउध्भ्ंउंतेनतंरचनत के माध्यम से आॅनलाईन जुड़कर माता के दर्षन कर सकते हैं। -
मार्किंग पर खडे़ होकर ग्राहक करेगें अपनी बारी का इंतजार
सूरजपुर 25 मार्च 2020/ कोरोना वायरस आज एक वैष्विक महामारी बन गई है इस समय भारत सरकार और राज्य सरकार सोषल डिंस्टेसिंग के लिए हर संभव प्रयास कर रही है जिससे वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। संपूर्ण भारत में लाॅकडाउन कर दिया गया है, जिससे सोषल डिस्टेंसिग को मेंटेन किया जा सके। इधर जिला प्रषासन सूरजपुर के द्वारा भी जिले में 144 धारा लागु करते हुए लाॅकडाउन किया है, जिसमें रोजमर्रा की आवष्यक वस्तुओं की दुकानों जैसे- मेडिकल दुकानें, फल दुकानें, किराना दुकान एवं आवष्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाले संस्थानों को प्रतिबंधो से छुट दी गई है। ऐसे में इन जगहों पर लोगो की भीड़ एकत्र न हो और सोषल डिस्टेसिंग का मेंटेन करने के लिए कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने सभी नगरपालिका अधिकारियों को संबंधित दुकानों के सामने मार्किंग करने के निर्देष दिये हैं जिससे उपभोक्ताओं को मार्किंग के आधार पर एक दुसरे से दुरी बनाने में सरलता हो।इस प्रकार कार्य करेगी मार्किंग-समस्त आवष्यक सेवाएॅ देने वाली दुकानों के सामने इस प्रकार मार्किंग की जा रही है, कि वहाॅ आने वाले व्यक्ति अपने मार्क किये हुए जगह पर खडे़ होकर अपनी बारी का इंतजार करेंगें यह मार्किंग निर्धारित दुरी तय कर की गई है, जिससे दो व्यक्ति के बीच इतनी दुरी रखी गई है, कि संक्रमण का प्रभाव एक दुसरे को न हो। इसके साथ ही दुकान या संस्थान के अंदर एक बार में एक व्यक्ति को ही प्रवेष करने दिया जा रहा है, जिससे अनावष्यक भीड़ न हो। इस प्रकार शेष ग्राहक अपनी बारी का इंतजार करेगें और बारी आने पर ही दुकान या संस्थान के अंदर प्रवेष करेंगें।अलग-अलग तरीकों से अधिकारियों द्वारा की जा रही मार्किंग-समस्त अधिकारियों के द्वारा कलेक्टर के निर्देष के बाद तत्काल पालन करते हुए सभी संबंधित दुकानों के सामने मार्किंग करने का कार्य शुरू कर दिया गया है, ऐसे जहाॅ मार्क करने के लिए जगह पर्याप्त नहीं है वहाॅ रिबन के द्वारा, बैंकों के अंदर स्टीकर का प्रयोग कर विभिन्न विभिन्न तरीकों को अपनाकर सोषल डिस्टेंष को मेंटेन किया जा रहा है।अपीलः-इस हेतु जिला प्रषासन के द्वारा आमजनों से यह अपील की गई है, कि इस गंभीर स्थिति को समझते हुए एक सभ्य नागरिक होने का परीचय दें प्रषासन लगातार आमनागरिकों के हित के लिए कार्य कर रहा है, जिसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है इस हेतु लिये गये निर्णयों और निर्देषों का पालन करें इसमें आपका और संपूर्ण समाज का हित निहित है। -
आवष्यक सेवाओं की घोषणा कर शासन ने जारी किया आदेष
सूरजपुर 25 मार्च 2020/ छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत कोरोना महामारी के प्रबंधन की अति आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सेवाओं को आवष्यक सेवाएं घोषित करते हुए कलेक्टर श्री दीपक सोनी के द्वारा आदेष जारी किया गया है जिसमें सार्वजनीक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं एवं उनके उपार्जन एवं भंडारण में आवश्यक सामग्रियों जैसे बारदाने, सल्फास, कीटनाशक , डनेज इत्यादि का संचालन, भंडारण एवं वितरण, खाद्यान्नों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की लोडिंग अनलोडिंग एवं परिवहन, विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के अंतर्गत उपार्जित धान की मिलिंग एवं भंडारण के लिए लोडिंग अनलोडिंग एवं परिवहन, धान की मिलिंग करने वाली राइस मिलें, अधिसूचित पेट्रोल डीजल सीएनजी, पम्पो , प्रदाय इकाई में द्वारा पेट्रोल डीजल सीएनजी का प्रदाय, एलपीजी (घरेलू तथा व्यवसायिक) का प्रदाय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसिन परिवहन प्रदाय एवं वितरण को आवश्यक सेवाएं घोषित किया गया है। -
दुर्ग 24 मार्च 2020/ सचिव छ.ग.शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेष के तारतम्य में शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (covid-19) के संक्रमण की रोकथाम तथा जनस्वास्थ्य के सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से तथा उनकी सुविधा को रखते हुए छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 15 के तहत एतद द्वारा जिले में संचालित शा.उ.मू. दुकानों के लिए “ दिनांक 05 अप्रैल 2020 “ तक के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं।
इसके अंतर्गत प्रत्येक शा..उ.मू. दुकान प्रातः 10 बजे से शाम 04 बजे तक खोली जावेगी। प्रत्येक शा.उ.मू. दुकान में कतार में 05 से अधिक राशनकार्डधारकों को न लगाया जावे।प्रत्येक शा.उ.मू. दुकान संचालनकर्ता द्वारा स्वयं के स्त्रोत से राशनकार्डधारकों को कोरोना वायरस(covid-19) के संक्रमण की रोकथाम तथा जनस्वास्थ्य के सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सेनेटाईजर,हैडवाश, साबुन, टिश्यू पेपर आदि से हाथ धुलवायेगा।प्रत्येक शा.उ.मू. दुकान संचालनकर्ता द्वारा अपनी उ.मू. दुकान में नियमित रूप से साफ सफाई तथा स्वच्छता बनाये रखेगा। प्रत्येक शा.उ.मू. दुकान से माह अप्रैल में 02 माह (माह अप्रैल 2020 एवं माह मई 2020) का खाद्यान्न राशनकार्डधारकों की सुविधानुसार पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वितरित करेगा।कोरोना वायरस (covid-19) से प्रभावित व्यक्ति की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल यथासंभव सभी संबंधितों को अवगत करायेगा।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। -
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने अपील के साथ जारी की कानूनी चेतावनी
क्या आप जानते हैं कि होम-क्वारंटीन का पालन न करना अपराध की श्रेणी में आता हैइसके नियमों का पालन न करने पर आपके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और एपिडेमिक एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई भी की जा सकती हैमहासमुन्द 24 मार्च 2020/ जहां एक ओर कोरोना वायरस दुनिया भर में हजारों की संख्या में लोगों को असामयिक मृत्यु का शिकार बना चुका है। वहीं, दूसरी ओर इसका इलाज ढूंढ रहे वैज्ञानिकों सहित पीड़ितों के उपचार में जुटे चिकित्सकों के लिए यह अब भी कौतुहल का विषय बना हुआ है। जहां, कोरोना विरुद्ध लड़ाई में शासन-प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग का अमला दिन-रात लगा हुआ है वहीं, आमजन से लगातार अपील की जा रही है कि संक्रमण रोकने के लिए विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही हिदायतों का कड़ाई से पालन किया जाए।जिले के अधिकांश स्थानीय निवासियों का इस ओर सहयोग सराहनीय रहा है किन्तु फिर भी प्रदेश के कुछेक कोनों में होम-क्वारंटीन को गंभीरता से नहीं लिए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आरके परदल से मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छग शासन द्वारा स्थानीय निवासियों की ओर विनम्र अपील के साथ चेतावनी संदेश भी प्रेषित किया गया है। ऐसे में विभाग की मंशा को स्पष्ट करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री संदीप ताम्रकार ने जानकारी दी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशानुसार प्रदेश ही नहीं अपितु जिले में भी यदि कोई भी व्यक्ति होम कोरंटीन के नियमों उल्लंघन करता है तो इससे संक्रमण फैलने का खतरा तो बढ़ता ही है साथ ही इन नियमों का पालन न करने पर उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 270, 188 और एपिडेमिक एक्ट 1897 के सेक्शन 3 की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। कोरोना वायरस संक्रमण दल के नोडल अधिकारी डॉ अनिरुद्ध कसार ने अपील की है कि आमजन होम क्वारंटीन के नियमों का पालन करें और घर पर ही रहें ऐसा करने से ही हमस ब मिल कर कोविड 19 की बीमारी से लड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही जिले में कोरोना वायरस कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिसमें चैबीसों घंटे निशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। संपर्क करने के लिए जिला स्तरीय दूरभाष नंबर 6267770531 भी जारी किया गया है। उक्त संदर्भ में शंका होने की स्थिति में यहां निशुल्क जानकारी और मदद उपलब्घ कराई जा रही है।विदित हो कि सरकार की ओर से सभी तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए लगातार प्रयारस जारी हैं। जिसमें बैनर-पोस्टर सहित सोशल मीडिया के माध्यम से भी यह प्रचार-प्रसार किया जा रहा है कि स्वयं सहित परिवार एवं जनहित में क्वरंटीन एवं होम आइसोलेसन के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। क्यों कि यह विषय सामाजिक आपातकाल से जुडा है और किसी एक व्यक्ति विशेष मात्र के लिए नहीं बल्कि हर उस गणमान्य नागरिक के लिए अनुकरणीय है जो कोरोना वायरस संक्रमण में संदिग्ध या पीड़ित के रूप में प्रभावित है। -
साइबर लॉ और ई सिक्योरिटी के ग्रुप को-ऑर्डिनेटर ने सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 पालन हेतु दिए कड़े निर्देश
महासमुन्द 24 मार्च 2020/ दुनिया भर के एक सौ पचास देशों से भी अधिक में महामारी का रूप ले चुकी नोवेल कोरोना वायरस की कोविड 19 नामक संक्रामक बीमारी को लेकर आमजन को प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराने में तमाम मीडियाकर्मी और सरकारी विभाग सभी अपने-अपने तरीकों से आवश्यक प्रचार-प्रसार के जरिए जागरूकता लाने के कार्य में जुटे हुए हैं। ऐसे में प्रदेश के कुछेक हिस्सों से सोशल मीडिया में गलत जानकारी पोस्ट किए जाने और भ्रामक जानकारी फैला कर आतंक का मंजर बनाए जाने की सूचनाएं मिलने की बातें भी कही जा रही हैं। तथाकथित रूप से इन गैर जिम्मेदार और झूठे प्रचारकों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने नियमों का हवाला देते हुए न सिर्फ आगाह किया है बल्कि कड़ी कार्रवाई की जाने की चेतावनी भी दी है। इसके लिए हाल ही में साइबर लॉ और ई-सिक्यूरिटी के गु्रप को-ऑडिनेटर ने एक पत्र जारी कर सोशल मीडिया के जरिए गलत एवं भ्रामक सूचनाओं का प्रचार रोकने के लिए अहम जानकारी साझा की है। 20 मार्च 2020 को जारी इस पत्र में इन्फोर्मेशन टैक्नोलॉजी एक्ट 2000 यानी कि सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 के अनुभाव 2 (1) (डब्लू) एवं आईटी एक्ट निर्देशिका नियम 2011 के अनुभाग 79 के तहत विश्वासघाती, छलीय या असावधानीपूर्वक मेजबानी, प्रदर्शन, जानकारी प्रसारण, रूपांतरित प्रस्तुति, प्रकाशन के अद्यतन संचारण और आदान-प्रदान करने की मनाही की गई है।बता दें कि कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन के निर्देशानुसार प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आरके परदल के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने इस आपाल काल को गंभीरता से लिया है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री संदीप ताम्रकार ने बताया कि यह अनुकरणीय विषय है इसलिए आमजन कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकरणों में केवल प्रमाणिक जानकारी को ही मान्य करें। साथ ही अपील की गई है कि गलत या भ्रामक जानकारी का प्रचार कर अनावश्यक खलबली, घबराहट, भय या आतंक का माहौल न बनाएं और जनादेश एवं सामाजिक शांति को प्रभावित न करें। कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण के जिला नोडल अधिकारी डॉ अनिरुद्ध कसार के मुताबिक संदर्भित पत्र में तत्काल प्रभाव से कार्रवाही करते हुए उक्त भ्रामक तथ्यों प्राथमिकता के आधार पर निरस्त किए जाएं या हटाए जाने के लिए भी कहा गया है। ताकि कोरोना वायरस के संबंध में प्रमाणिक जानकारी के फैलाव को बढ़ावा दिया जा सके।उल्लेखनीय है कि इस अंतर्राष्ट्रीय आपात काल परिस्थिति में जिला महासमुंद अब तक सबसे सुरक्षित जिलों में गिना जा रहा है क्योंकि राजधानी रायपुर से समीपस्थ जिला होने के बावजूद भी यहां अब तक एक भी कोविड 19 का पुष्टिकृत प्रकरण नहीं मिला है। लेकिन, अनायास ही जिले के कुछेक गांव में संदिग्ध मरीजों के होने की खबर फैलाए जाने की सूचनाएं भी मिली हैं। जिसके चलते पिछले दिनों क्षेत्र में भय का माहौल बना, बहरहाल वर्तमान में उक्त प्रकरणों में विभागीय हस्तक्षेप के बाद सही संदेश प्रकाशन के कारण स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन, समस्या को देखते हुए प्रदेश स्तर पर इस ओर मंथन किया गया। ताकि, आमजन में भय का माहौल न बने और लोगों तक कोई भी गलत या भ्रामक जानकारी न पहुंचाई जाए। -
राज्य सरकार ने भी कोरोना वायरस संक्रमण के लिए जारी की अधिसूचित घोषणा
छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 के अतर्गत राज्य सरकार द्वारा नोवेल कोरोना वायरस को समूचे प्रदेश में संक्रामक रोग घोषित कर दिया गया हैमहासमुन्द 24 मार्च 2020/ विश्व स्वास्थ्य संगठन और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के साथ-साथ एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जिसमें छत्तीसगढ़ प्रांत में भी कोरोना वायरस संक्रमण यानी कोविड-19 की बीमारी को लेकर राज्य सरकार ने अधिकारिक रूप से अधिसूचना जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 23 मार्च 2020 को लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग की सचिव सुश्री निहारिका बारिक सिंह ने प्रदेश के समस्त जिलों के लिए आगामी आदेश पर्यंत अधिसूचित किया है। जिसमें छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 (क्र. 36 सन 1949) की धारा 50 के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संक्रामक रोग बताते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अधिसूचित संक्रामक रोग घोषित कर दिया गया है। संदर्भित जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री संदीप ताम्रकार के द्वारा दी गई। जिसमें उन्होंने बताया कि जहां, तथाकथित रूप से सोशल मीडिया में प्रचारित-प्रसारित की जा रही कोरोना वायरस संबंधित संदेश दर्शकों और पाठकों तक विविध तरीकों से पहुंचाएं जा रहे हैं। इस बीच उक्त परिस्थितियों को लेकर राज्य शासन स्तर से जारी यह अधिसूचना अधिकारिक तौर पर भ्रांतियां दूर करने के साथ प्रदेश में अधिसूचित संक्रमण काल की पुष्टि करती है।विदित हो कि जिला महासमुंद में अब तक कोरोना वायरस पीड़ित का एक भी प्रकरण सामने नहीं आया है। किन्तु सतर्कता बरतते हुए कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन व प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आरके परदल के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों द्वारा जनसामान्य के लिए किए जा रहे चिकित्सकीय उपायों के साथ उनकी सुरक्षा हेतु पुलिस विभाग की मदद से भी स्थानीय नागरिकों से इस विषम परिस्थति से निपटने के लिए अपील एवं समझाइश भी निरंतर दी जा रही है। -
मंगलवार को भी स्थानीय लोग किसी न किसी बहाने घर से बाहर निकलते देखे गए सूचना मिलते ही पुलिस विभाग के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण के अधिकारियों ने शहर के दर्जनों स्थानों में लोगों को रोक कर दी समझाइश
महासमुन्द 24 मार्च 2020/ जिले में कोविड-19 का एक भी प्रकरण नहीं मिला है। जानकारों ने बताया कि जरा सी असावधानी भी जिले वासियों पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में जिले में कोरोना वायरस के पांव पसारने के पहले ही कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने विभिन्न विभाग के आला अफसरों को उनके दायित्व समझाते हुए काम पर लगा दिया है। विगत दिनों सरकार द्वारा की गई जनता कफर््यू की अपील के बाद अब भी धारा 144 निरंतर जारी है। लेकिन, अधिकांश जागरूक नागरिकों के पालन करने के बावजूद कई ऐसे स्थानीय निवासी हैं जो अन्य कारणों से घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में संक्रमण का खतरा फैलने की आशंका बढ़ सकती है। संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए आज 24 मार्च 2020 को स्वास्थ्य विभाग सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों में जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री संदीप ताम्रकार एवं कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण के जिला नोडल अधिकारी डॉ अनिरुद्ध कसार ने पुलिस की मौजूदगी में जिला चिकित्सालय खरोरा, बस स्टैण्ड क्षेत्र, अम्बेडकर चैक, कलेक्टोरेट के आसपास व बरौंडा चैक सहित दर्जन भर से अधिक स्थानों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नागरिकों को कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति और स्टेज वन, टू व थ्री में इसके फैलाव संबंधी आंकड़े बता कर समझाइश दिया गया। डॉ कसार ने बताया कि जिला अस्पताल एवं क्वारंटीन केंद्र में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी सहित टोल फ्री नंबर 104 एवं जिला स्तरीय दूरभाष नंबर 6267770531 के संबंध में भी जानकारी दी गई। कहा गया कि जब तक जरूरी न हो घर से बाहर नहीं निकलें और समस्या होने की स्थिति में सबसे पहले इन नंबरों पर फोन कर सलाहकारों से मश्वरा अवश्य करें। जिस पर अधिकांश ने बिना अनिवार्य कारण घरों से बाहर न निकलने की बात पर सहमति दी साथ ही अपने परिचितों को घर बैठे दूरभाष के जरिए जागरूक किया।उल्लेखनीय है कि जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के विरूद्ध आपातकाल सेवा विभागों को ड्यूटी पर लगाया गया है। जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग सहित पुलिस बल का अमला मौके पर तैनात हैं। ऐसे में दोनों ही विभागों के कर्मठ अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा अपनी जान जोखिम में डाल कर जनहित में कर्तव्यों का निर्वहन किए जाने की प्रशंसा भी की जा रही है। डेरा वालों के लिए मौके पर पहुंचे डॉ छत्रपाल दूसरी ओर कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण दल के अधिकारियों में डॉ छत्रपाल चंद्राकर ने पुलिस दल के साथ पटेवा क्षेत्र में भ्रमण किया। इस दौरान डेरा वालों यानी खानाबदोश के रूप में जीवन-यापन करने वाले लोगों को अलग से समझाइश दी गई। डॉ छत्रपाल ने बतया कि इनमें से अधिकांश में जागरूकता का अभाव होने की स्थिति सामने आ रही थी। ऐसे में उन्हें उनकी ही भाषा में सरल शब्दों में संक्रमण की गंभीरता के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही वर्तमान में यात्रा न करने के साथ सर्दी, खांसी या बुखार जैसे लक्षण दिखते ही अधिकृत चिकित्सकों की निगरानी में उपचार को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है। -
महासमुन्द 24 मार्च 2020/ भारत सरकार द्वारा सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता सम्मान वर्ष 2019 के लिए आॅनलाईन पोर्टल के माध्यम से नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि में वृद्धि की गई है। अब 30 अप्रैल 2020 तक आॅनलाईन पोर्टल के माध्यम से नामांकन प्रस्तुत किए जा सकेंगे। जिला कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार उपयुक्त नामांकन निर्धारित समयावधि में आॅनलाईन पोर्टल के माध्यम से अंकित करते हुए विभाग को सूचित करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में दिशा-निर्देशों के अनुरूप मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जिला खेल अधिकारी से सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता सम्मान के लिए 30 अप्रैल 2020 तक आॅनलाईन के माध्यम से निर्धारित समयावधि में पंजीयन तथा नामांकन प्रेषित कर की गई कार्रवाई से प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत कराने का आग्रह किया गया है।
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आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 अप्रैल 2020 तक
महासमुन्द 24 मार्च 2020/ प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा नवमीं में प्रवेश के लिए वर्ष 2020-21 में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि जिले के अनुसूचित क्षेत्र में स्थित शासकीय, अशासकीय शालाएं, नक्सल प्रभावित घोषित जिले अथवा नक्सल प्रभावित जिले के ऐसे भू-भाग जो अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं है वहां पर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में स्थित शासकीय, अशासकीय शालाएं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (कमार, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबूझमाड़ियाॅ, पण्डो तथा भुंजिया) के विद्यार्थियों के लिए मान्य होगा। कक्षा नवमीं में प्रवेश के लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 11 अप्रैल 2020 तक तथा प्रवेश हेतु प्राक्चयन परीक्षा रविवार 26 अप्रैल 2020 को प्रातः 10.30 बजे, जिला स्तर पर होगी। आवेदन पत्र का प्रारूप जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास महासमुन्द कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त श्री एन.आर. देवांगन के मोबाईल नम्बर 9424133136 पर सम्पर्क किया जा सकता है। -
चयन परीक्षा 19 अप्रैल 2020 को
महासमुन्द 24 मार्च 2020/ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किये जा रहे है। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि इन संस्थाओं शैक्षणिक सत्र 2020-ं21 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा का आयोजन कर प्रावीण्यता के आधार पर 60 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चयन परीक्षा पूर्व में रविवार 29 मार्च 2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक आयोजित किया गया था, जिसे संशोेधित करते हुए आगामी परीक्षा 19 अप्रैल 2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक निर्धारित किया गया है।क्रमांक/113/1583/एस शुक्ल/हेमनाथ -
जिला दण्डाधिकारी श्री जैन ने जिला महासमुन्द के समस्त सीमा क्षेत्र को संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के
आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले के सभी सीमाएँ सीलजिले में बाहरी लोगों के आवागमन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधितधार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंदमहासमुन्द 24 मार्च 2020/ विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कारोना (कोविड-19) के संपर्क से पीड़ित संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए। इसलिए (कोविड-19) के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने महामारी रोग अधिनियम, 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला महासमुन्द के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए 31 मार्च 2020 रात्रि 12ः00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लाॅकडाउन) की गई है एवं इस क्रम में महासमुन्द जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2020 रात्रि 12ः00 बजे तक रोक लगाई गई है।जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यो का निष्पादन करेंगे। परन्तु वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे। जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएॅ जिसमें निजी बसें, टैक्सी, आॅटो-रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल है, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं-सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहें हो, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले के सभी सीमाओं को सील किया गया है। किसी भी माध्यम (सड़क, रेल एवं अन्य माध्यम) से जिले में बाहरी लोगों के आवागमन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। अन्तर जिला बस के परिवहन को भी तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। महासमुन्द जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले के सीमा से बाहर जाने पर प्रतिबंधित किया गया है। सभी दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेगी। जिले के अंतर्गत स्थित औद्योगिक-व्यापारिक संस्थानों को निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत छूट रहेगी। ऐसी औद्योगिक इकाईयां जो दवाईयों के उत्पादन एवं निर्माण से संबंधित है, उनको इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।आदेश में आगे कहा गया है कि ऐसी इकाईयां जो आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य एवं खाद्य से संबंधित पदार्थो, डेयरी यूनिट इत्यादि से संबंधित है, उन्हें भी इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। ऐसी इकाईयां जिन्हें उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है, उनके लिए आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों-अधिकारियों को उपयोग करेंगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करेंगें। इन इकाईयों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागामन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। सभी प्रकार के निर्माण एवं श्रम कार्य (सिर्फ मनरेगा को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। विदेश से आने वाले सभी नागरिक, अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक जो होम क्वारेन्टाइन की निगरानी में रखे गए है, उन्हे वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वारेन्टाइन की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।श्री जैन ने कहा कि सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देश का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया गया है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैद्य पहचान पत्र साथ में रखना होगा। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय, प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है इनमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चैकी ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे।भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी,स्वास्थ्य सेवाएं जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल काॅलेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है), दवा दुकान, चश्में की दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाए,ं उचित मूल्य की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली), खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड,, चिकन, मटन, मछली, एवं अंडा के विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन की गतिविधियों को प्रातः 6ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक लाॅक डाउन से मुक्त रहेंगे, फल एवं सब्जी, ठेला (फल, सब्जी, अनाज) के विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन की गतिविधियों को प्रातः 6ः00 बजे से दोपहार 12ः00 बजे तक लाॅक डाउन से मुक्त रहेंगे, दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट), माॅस्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं, सेवाएं परिवहन करने वाले वाहन, घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हाॅकर प्रातः 06ः00 बजे से प्रातः 09ः30 बजे तक लाॅक डाउन से मुक्त रहेंगे, बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं, जेल, अग्निशमन सेवाएं, ए.टी.एम., टेलीकाॅम, इंटरनेट सेवाएं, आई.टी. आधारित सेवाएं, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल, डीजल पंप एवं एल.पी.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, पशु चारा, पोस्टल सेवाएं, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, टेक अवे, होम डिलीवरी रेस्टोरेंट, पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियोें के लिए डायनिंग सेवाएं, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हो), सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान। ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों-अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना है, प्रिंट एवं इलेक्टाॅनिक मीडिया, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा।कलेक्टर श्री जैन ने महासमुन्द जिले के सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए भी निर्देश जारी किए हैं इनमें सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों-अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन एवं समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। सभी बैंको के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे। बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। निजी प्रतिष्ठान, जो कंडिका- स में वर्णित गतिविधियों के लिए वांछनीय है एवं कोविड-19 के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित है, खुले रहेंगे। ऐसे सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को अपिरहार्य स्थिति में जिले से बाहर जाना आवश्यक हो या बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फार्मेट में आवेदन जमा करने पर अनुमति दी जाएगी। उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति-प्रतिष्ठान भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत दण्डनीय होंगे। उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। -
सुभाष गुप्ता
लाॅकडाउन को लेकर कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने जारी किया विस्तृत आदेषसूरजपुर 24 मार्च 2020/छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त निर्देषों के पालन मंे कलेक्टर श्री दीपक सोनी के द्वारा जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 31 मार्च 2020 रात्रि 12ः00 बजे तक पूर्ण रूप से तालाबंदी ( लॉकडाउन ) करने का आदेष दिया है। कलेक्टर के द्वारा शासकीय , अर्द्ध-शासकीय , अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने तथा सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे का आदेष दिया है। जिसमें मुख्यालय का परित्याग नही करने कहा गया है। जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें , जिसमें निजी बसें, टैक्सी , ऑटो - रिक्शा ,षासकीय बसें, ई - रिक्शा . रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं , के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है, केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति दी गई है। जारी आदेष में ऐसे निजी वाहन जो वस्तुओं व आवष्यक सेवाओं के लिए परिवहन कर रहें है, उन्हें परिवहन के लिए छुट दी गई है। कलेक्टर के आदेष में बाहर से जिले में प्रवेष करने और जिले के बाहर परिवहन किसी भी माध्यम (रेल, बस एवं अन्य माध्यम) पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।जारी आदेष में सभी दूकानें , व्यवसायिकप्रतिष्ठान , कार्यालय , फैक्ट्री , गोदाम , साप्ताहिक हाट - बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों बंद रखने कहा गया है। जिले के अंतर्गत स्थित औद्योगिक/व्यापारिक संस्थानों को कुछ विषेष परिस्थितियों जैसे- ऐसी औद्योगिक इकाईयां जो दवाईयों के उत्पादन एवं निर्माण से संबंधित हैं , ऐसी इकाईयां जो आवश्यक वस्तओं जैसे - खाद्य एवं खाद्य से संबंधित पदार्थों , डेयरी यूनिट इत्यादि से संबंधित है, उन्हें इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। साथ ही जिन ईकाईयों को आदेष मे छुट प्रदान की गई है उन्हे सख्तनिर्देषित किया गया है कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगें एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हए भारत सरकार , राज्य शासन तथा समय - समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को पालन अनिवार्य रूप से करेगें। इन इकाईयों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामुहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। सभी प्रकार के निर्माण एवं श्रम कार्य ( सिर्फ मनरेगा को छोड़कर ) तत्काल प्रभाव से बंद कर दिये गये हैं। सभी धार्मिक , सांस्कृतिक एवं पर्यटल स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रखे गये हैं।आदेष में कलेक्टर श्री सोनी ने विदेश से आने वाले सभी नागरिक व अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक जो भ्वउम फनंतंदजपदम की निगरानी में रखे गए हैं , उन्हें यह निर्देशित किया गया है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित ुनंतंदजपदम की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे । इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता , 1860 के धारा 188 के तहत कार्यवाही के लिए कहा गया है। इसके अलावा जिले के समस्त नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने घर पर रहकर ही सुरक्षा उपायों का अपनाएॅ और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा - निर्देशों का पालन करें। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों ( इसमें ड्रायवर भी शामिल है ) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया गया है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।इन्हें दी गई प्रतिबंध से छुट-आदेष में आवष्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय/प्रतिष्ठान कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय , अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी कार्या0, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , उप पुलिस अधीक्षक, ( शहर/ग्रामीण ) कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीयदण्डाधिकारी , तहसील , थाना एवं चैकीयों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। जिन्हें केवल आम जनता के लिए बंद रखा गया है। भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय , कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी , स्वास्थ्य सेवायें ( जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं), दवा दूकान , चश्में की दूकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें, उचित मूल्य की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली ) , खाद्य पदार्थ , किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय/वितरण/भंडारण /परिवहन की गतिविधियां भी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। दुग्ध संयंत्र ( मिल्कप्लांट ) घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूजपेपरहॉकर प्रातः 6ः30 बजे से 9ः30 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। मास्क , सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम., वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें/सेवाओं के लिए परिवहन करने वाले वाहन, बिजली , पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम., टेलीकॉम, इंटरनेट सेवायें, आई.टी . आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी. , सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, पशुचारा, पोस्टल सेवायें, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, टेक अवे, होम डिलीवरी रेस्टोरंट, पूर्व से विभिन्न होटलों में रुके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवायें। सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), अनवरत उत्पादन प्रकिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, वायलर आदि हो ), सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान ( -
सुभाष गुप्ता
सूरजपुर । जनपद पंचायत अध्यक्ष जगलाल सिंह ने अपने गृहग्राम के साथ ही साथ रास्ते में जरूरतमंद राहगीरों को मुफ्त में मास्क बांटकर उन्हें अनावश्यक घर से ना निकलने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों को इस बात की जानकारी दी कि बहुत आवश्यक होने पर ही घर से आपलोग निकले अन्यथा घर में ही रहना उचित है। घर से बाहर जाते समय मास्क के इस्तेमाल करने व घर लौटने पर हाथों को 20 सेकेंड तक धोने आदि के बारे में लोगों को जानकारी दी गयी। इसके साथ ही लोगों से अफवाहों पर भी ध्यान नहीं देने के लिए कहा गया। इसके पश्चात जनपद अध्यक्ष ने सभी को धारा 144 का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि शासन ने कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए इस समस्या से निपटने के लिए पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू किया है जिससे हम घर पर ही रहकर स्वयं और अपने पूरे परिवार के साथ समाज को सुरक्षित रख सके। -
जिले के दुरस्थ ग्रामों में पहुंच कर लोगों को कर रहे जागरूक।
पुलिस व स्वास्थ्य अमले का बढ़ाया हौसला।अकारण घुमने वालों के विरूद्व पुलिस करेगी कार्यवाही।इंटर डिस्ट्रीक बार्डर किए गए सील।जरूरत की दुकाने खुलने का समय प्रशासन ने किया निर्धारित।सुभाष गुप्तासूरजपुर: कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम, नियंत्रण एवं आमजनों में इसके प्रति जागरूकता लाने, प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने, पुलिस एवं स्वास्थ्य अमले का हौसला बढ़ाने जिले के कलेक्टर श्री दीपक सोनी व पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुकरेजा लगातार शहरी व ग्रामीण (अर्बन व रूलर) क्षेत्रों में पेट्रोलिंग व सघन भ्रमण कर रहे है।जिले के दुरस्थ ग्रामों में सघन भ्रमण कर लोगों को कर रहे जागरूक,कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने भ्रमण के दौरान कृष्णपुर में सब्जी बाजार में सब्जी विक्रेताओं को कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में जानकारी देते हुए सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक सब्जी दुकाने खोलने की समझाईश दी और उन्हें सहयोग करने कहा। दोनों अधिकारी ने रामानुजनगर विकासखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में सघन दौरा किया, रामानुजनगर का साप्ताहिक बाजार पूर्णतः बंद पाया। निरीक्षण के कड़ी में त्रिपुरेश्वरपुर, दवना, पतरापाली, परशुरामपुर, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों का सघन दौरा कर खतरनाक संक्रमण बीमारी कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव हेतु मौजूद ग्रामीणों को समझाया तथा उन्हें जागरूक रहने व जागरूक करने कहा। भ्रमण के दौरान अधिकाशं दुकाने बंद मिले। प्रेमनगर क्षेत्र के दुरस्थ ग्रामों में पहुंचकर प्रशासन द्वारा जारी आदेश जिसमें आवश्यक दुकाने खुलने व बंद होने के समय के बारे में जानकारी दी और कहा कि निर्देशों का पालन न करने वालों के विरूद्व सख्त कार्यवाही की जायेगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर ने मोटर सायकल चलाने वालों को सख्ती से समझाईश दी तथा कोरोना वायरस से बचने सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया।पुलिस व स्वास्थ्य अमले का बढ़ाया हौसला।जिले के थाना-चौकी की पुलिस अपने-अपने क्षेत्रों में पूरे दिन व रात्रि में लगातार पेट्रोलिंग कर कोरोना वायरस से बचने लोगों को जागरूक कर रही है। कलेक्टर श्री दीपक सोनी व पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुकरेजा ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में दौरा कर पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया एवं उन्हें सर्तकता के साथ पूर्ण सावधानी बरतते हुए मुस्तैदी से लगातार क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करने, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व रोकथाम तथा प्रशासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए।अकारण घुमने वालों के विरूद्व पुलिस करेगी कार्यवाही।कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु प्रशासन, पुलिस व स्वास्थ्य अमला 24 घंटे सातों दिन लगातार कार्य कर रही है। वायरस से बचाव की दिशा में प्रशासन के द्वारा संस्थान/दुकाने खुलने व बंद होने का समय निर्धारित किया गया है अब पुलिस अकारण घुमने वालों के विरूद्व सख्त कार्यवाही करेगी। आमजनों से आदेशों/निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।इंटर डिस्ट्रीक बार्डर किए गए सील।सूरजपुर जिले की पुलिस ने इंटर डिस्ट्री बार्डर को पूर्णतः सील कर दिया है। पुलिस केवल अनुमति प्राप्त एवं जरूरत के सामग्री वाले वाहनों को ही आने-जाने दे रही है। बिना कारण के घुमने वालों को पुलिस उन्हें घरों में रहने की सख्त हिदायत दे रही है।प्रशासन ने निर्धारित की जरूरत की दुकाने खुलने का समय।कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने जिला सूरजपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करते हुए संस्थान/दुकानों को खुलने व बंद होने का समय निर्धारित करने के आदेश जारी किए है। जारी आदेश के तहत् सभी मंडियां, दुकान व ठेला (सब्जी, फल, अनाज), गैस एजेन्सी, डेलीनिड्स एवं किराना दुकानों को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक, बैकिंग सेवाओं को दोपहर 3 बजे तक, मिल्क पार्लर सुबह 9 से दोपहर 12 बजे एवं शाम 5 से रात्रि 7 बजे तक खुले रहेंगे। जारी आदेश में कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 31 मार्च तक प्रभावशील रहेगा अथवा आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील होगा। -
बेमेतरा 24 मार्च 2020:-नोबेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के सक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा दिशा निर्देश प्रसारित किये गये है। वर्तमान उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपके संस्थान, स्थापना में कार्यरत् कर्मचारी, श्रमिक (स्थायी, अस्थायी, ठेका) आदि के स्वास्थ्य, सुरक्षा, वेतन, भŸाा एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु सचिव, छ.ग. शासन, श्रम विभाग, नवा रायपुर द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किया गया है। आपके अधीनस्थ कार्यरत, कर्मकार, श्रमिक आदि को सहूलियत के हिसाब से कार्य लिया जावे और आवश्यक होने पर उनके निवास से भी कार्य करने हेतु व्यवस्था किया जावे। यदि कोई कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि इस बीमारी से पीड़ित हो तो उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु संपूर्ण सहयोग के साथ-साथ आवश्यकतानुसार सवैतनिक अवकाश प्रदाय किया जावे। वर्तमान असाधारण परिस्थिति में आपके संस्थान में कार्यरत किसी भी कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि की सेवाएं समाप्त, छटनी, सर्विस ब्रेक न किया जावे, और न ही किसी कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि के वेतन अथवा देय स्वत्वों में कोई भी कटौती की जावें। वर्तमान असाधारण परिस्थिति में यदि किसी भी संस्थान, कारखाना, स्थापना को अपने सामान्य गतिविधि, कार्यक्रम, कार्य में बदलाव, स्थागित रखने के कारण (उदाहरण स्वरूप जैसे-हाॅस्पिटल, नर्सिग होम मे सर्जिकल-नाॅन सर्जिकल कार्य) किसी भी कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि को न तो निकाला जायेगा और न ही वेतनभŸो आदि कटौती किया जायेगा। ऐसे समस्त परिस्थितियों में सवैतनिक अवकाश दिया जाकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाये। नोबेल कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से उत्पन्न संकट कालीन परिस्थिति में विभिन्न श्रम कानूनों के दृष्टिगत कार्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि एवं उनके परिवार के सदस्यों को वैधानिक समाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदाय की जावे। जिला श्रम अधिकारी ने बेमेतरा जिले के समस्त नियोजक, अभिभोगी, कारखाना बंधक, प्रोपराईटर, संस्था-प्रतिष्ठान प्रमुख (औद्योगिक संस्थान, कारखाना, दुकान एव ंवाणिज्यिक स्थापनाए, निजी अस्पताल एवं नर्सिग होम, टाॅकिज एवं रेस्टोरेंट, माॅल, रोजगार पत्र संस्थान, निजी शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान, ट्रांसपोर्ट उपक्रम, निजी सुरक्षा एवं प्लेसमेंट एजेंसी, रियलस्टेट, कन्सट्रक्शन कंपनी इत्यादि) को शासन की निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
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कलेक्टर हुए वीसी मे शामिल
बेमेतरा 24 मार्च 2020:- नोबेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के सक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव श्रीमती निहारीका बारिक सिंह ने आज मंगलवार को विडियो कान्फ्रेसिंग लेकर कलेक्टरांे से बातचीत की। कलेक्टर बेमेतरा श्री शिव अनंत तायल ने वीसी मे शामिल होेकर जिला प्रशासन द्वारा किये जा रहे उपाय के संबंध मे जानकारी दी। कलेक्टर ने बताया कि बेमेतरा जिले मे कोरोना का कोई भी केस नही पाया गया है। एहतियात के तौर पर यदि कोरोना के संदिग्ध मरीज पाए जाने पर उनको भर्ती करने के लिए जिला चिकित्सालय मे संक्रमण को ध्यान मे रखते हुए आईसोलेटेड वार्ड तैयार किया गया है। जहाँ उनका इलाज सुनिश्चित किया जायेगा। कलेक्टर ने आम लागों से सतर्कता बरतने की अपील की। शासन द्वार भी इससे बचने के लिए जन-जागरुकता एवं विशेष प्रयास किए जा रहे है। कलेक्टर श्री तायल ने आम लोगों से अफवाहो पर ध्यान नही देने की अपील की है। उन्होने कहा कि सही जानकारी ही संक्रमण से बड़ा बचाव है। गलत अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज किया जायेगा। विडियो कान्फ्रसिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत ठाकुर, अपर कलेक्टर श्री संजय कुमार दीवान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. सतीश शर्मा, सिविल सर्जन डाॅ. एस के पाल, एसडीएम बेमेतरा श्री जगन्नाथ वर्मा, बेरला-दुर्गेश वर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी होरीसिंह ठाकुर, जिला चिकित्सालय से डाॅ. ज्योति जसाठी, ओंकार देवांगन उपस्थित थे। -
ग्रामीण लोक सेवा केंद्र/सामान्य सेवा केंद्र रहेंगे बंद
बेमेतरा 24 मार्च 2020ः-कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल के निर्देश पर जिले में संचालित समस्त लोक सेवा केंद्र, ग्रामीण लोक सेवा केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र, आधार केंद्रों को वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने के लिए 31 मार्च 2020 तक अथवा आगामी आदेश पर्यन्त तक पूर्णतः बंद रखे जाने का आदेश जारी किया गया है।
ई-डिस्ट्रीक मैनेजर श्री महेन्द्र वर्मा ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार व छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशो के अनुसार जिला सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जिले में संचालित समस्त लोक सेवा केंद्र, ग्रामीण लोक सेवा केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र एवं आधार केंद्रों को 31 मार्च 2020 तक अथवा आगामी आदेश पर्यन्त तक पूर्णतः बंद कर दिया गया है। किसी भी स्थिति में आपके केंद्र में भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न नही हो एवं किसी प्रकार के संक्रमण फैलने की संभावना नही हो इस कारण यह निर्णय लिया गया है ।
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जारी करने वालों पर कानूनी कार्यवाही संभव’’
बेमेतरा 24 मार्च 2020:-नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के संबंध में राज्य शासन द्वारा संतुलित, तथ्यपरक तथा पुष्ट समाचार जारी करने का आग्रह विभिन्न समाचार माध्यमों, सोशल मीडिया से किया गया था, लेकिन कतिपय व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा अवांछित समाचार प्रकाशित तथा प्रसारित करने की शिकायतें मिल रही हैं। राज्य शासन द्वारा गठित ‘राज्य स्तरीय फेक न्यूज नियंत्रण एवं विशेष माॅनिटरिंग सेल‘ ने इन खबरों को गंभीरता से लिया है।प्रदेश के विभिन्न स्थानों से ऐसी खबरें जारी की जा रहीं है, जिससे जनमानस में भ्रम अथवा दहशत का वातावरण बन रहा है और लोग उसकी पुष्टि के लिए सम्पर्क कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी विभिन्न खबरों को फेक न्यूज बताया गया है। राज्य शासन द्वारा गठित ‘राज्य स्तरीय फेक न्यूज नियंत्रण एवं विशेष माॅनिटरिंग सेल‘ ने अपील की है कि विभिन्न समाचार माध्यम तथा वेबसाइट आदि ऐसी कोई भी खबर प्रकाशित तथा प्रसारित नहीं करें।विभिन्न माध्यमों से प्रसारित अपुष्ट खबरों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के पर्याप्त प्रावधान हैं। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया में भी गलत/भ्रामक/तथ्यहीन सामग्री पोस्ट करने पर इन्फारमेशन टेक्नालाॅजी एक्ट की धारा 2(1) तथा इन्फारमेंशन टेक्नालाॅजी एक्ट की धारा 79 के अन्तर्गत इन्टरमीडिएडरी गाईड लाइन के तहत कार्यवाही की जा सकती है। इन धाराओं में व्यापक जनहित को प्रभावित करने के लिए होस्ट, डिस्प्ले, अपलोड, मोडिफाई, पब्लिश, ट्रांसमिट, अपडेट, शेयर करने की गतिविधियाँ भी गैर-कानूनी मानी गई हैं।इस समय वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण से निपटना पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है और यह समय व्यापक जनहित में पत्रकारिता के उच्च मापदण्ड स्थापित करने का भी है। -
31 मार्च तक जारी रहेगा लाॅकडाउन
कोरिया 24 मार्च 2020/ छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त निर्देषों के पालन मंे कलेक्टर श्री डोमन सिंह के द्वारा जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 31 मार्च 2020 रात्रि 12ः00 बजे तक पूर्ण रूप से तालाबंदी ( लॉकडाउन ) करने का आदेष दिया गया है।
कलेक्टर श्री सिंह ने शासकीय, अध्र्द-शासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने तथा सभी पदाधिकारी तथा कर्मी को अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करने का आदेष दिया है। जिसमें मुख्यालय का परित्याग नही करने भी कहा गया है। जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें यथा निजी बसें, टैक्सी, ऑटो - रिक्शा, षासकीय बसें, ई - रिक्शा, रिक्शा इत्यादि के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है, केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति दी गई है। जारी आदेष में ऐसे निजी वाहन जो वस्तुओं व आवष्यक सेवाओं के लिए परिवहन कर रहें है, उन्हें परिवहन के लिए छुट दी गई है। कलेक्टर के आदेष में बाहर से जिले में प्रवेष करने और जिले के बाहर से जिले में प्रवेष करने हेतु परिवहन (किसी भी माध्यम जैसे रेल, बस एवं अन्य माध्यम) पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेष में सभी दूकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट - बाजार आदि सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखने कहा गया है। जिले के अंतर्गत स्थित औद्योगिक, व्यापारिक संस्थानों को कुछ विषेश परिस्थितियों जैसे- ऐसी औद्योगिक इकाईयां जो दवाईयों के उत्पादन एवं निर्माण से संबंधित हैं, ऐसी इकाईयां जो आवश्यक वस्तओं जैसे - खाद्य एवं खाद्य से संबंधित पदार्थों, डेयरी यूनिट इत्यादि से संबंधित है, उन्हें इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। साथ ही जिन ईकाईयों को आदेष मे छुट प्रदान की गई है, उन्हे सख्त निर्देषित किया गया है कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों-अधिकारियों का उपयोग करेंगें एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय - समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को पालन अनिवार्य रूप से करेगें। इन इकाईयों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामुहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। सभी प्रकार के निर्माण एवं श्रम कार्य ( सिर्फ मनरेगा को छोड़कर ) तत्काल प्रभाव से बंद कर दिये गये हैं। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटल स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रखे गये हैं।
आदेष में कलेक्टर ने विदेश से आने वाले सभी नागरिक व अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक जो भ्वउम फनंतंदजपदम की निगरानी में रखे गए हैं, उन्हें यह निर्देशित किया है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित ुनंतंदजपदम की अवधि का कड़ाई से पालन करें। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत कार्यवाही के लिए कहा गया है। इसके अलावा जिले के समस्त नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने घर पर रहकर ही सुरक्षा उपायों का अपनाएॅ और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा - निर्देशों का पालन करें। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों ( इसमें ड्रायवर भी शामिल है ) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया गया है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।
आदेष में आवष्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय-प्रतिष्ठान जैसे-कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी कार्या0, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, (शहर/ग्रामीण ) कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चैकीयों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। इन्हें केवल आम जनता के लिए बंद रखा गया है। भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं), दवा दूकान, चश्में की दूकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें, उचित मूल्य की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली), खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय, वितरण, भंडारण एवं परिवहन की गतिविधियां भी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
दुग्ध संयंत्र (मिल्कप्लांट) घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6ः30 बजे से 9ः30 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम., वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें/सेवाओं के लिए परिवहन करने वाले वाहन, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम., टेलीकॉम, इंटरनेट सेवायें, आई.टी., आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी., सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, पशुचारा, पोस्टल सेवायें, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, टेक अवे, होम डिलीवरी रेस्टोरंट, पूर्व से विभिन्न होटलों में रुके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाओं के अतिरिक्त सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), अनवरत उत्पादन प्रकिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, वायलर आदि हो), सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान (माईन्स) ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियो, अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का पालन करेगें। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा भी प्रतिबंध से बाहर हैं।
कोरिया जिले के सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए आदेष है कि वे अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही अधिकारियों, कर्मचारियों का उपयोग करने एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय - समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों पालन करने कहा गया है। सभी बैंकों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामुहिक आवागमन हेत वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे। बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
प्रतिबंधित सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को अपरिहार्य स्थिति में जिले से बाहर जाना आवश्यक हो या बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फार्मेट में आवेदन जमा करने पर अनुमति दी जा सकेगी । इस आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत दण्डनीय होंगे। इन गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
- कलेक्टर ने किया आदेश जारीबलरामपुर 24 मार्च 2020/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा ने आदेश जारी कर बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के समस्त सीमाक्षेत्र में 31 मार्च तक पूर्णतः तालाबंदी (लाॅक डाउन) करने का आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेखित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के सम्पर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए। अतः कोविड-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस संबंध में आदेश प्रसारित किए गए हैं।महामारी रोग अधिनियम 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 31 मार्च 2020 रात्रि 12.00 बजे तक पूर्णता तालाबंदी (लाॅक डाउन) की जाती है एवं इस क्रम में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से दिनांक 31 मार्च 2020 रात्रि 12.00 बजे तक रोक लगाई जाती है। यह भी आदेशित किया जाता है कि जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यो का निष्पादन करेंगे, परन्तु वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे।जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, आॅटो-रिक्शा, बसें, रिक्शा, ई-रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले के सभी सीमाओं को एतद् द्वारा सील किया जाता है। किसी भी माध्यम (सड़क, रेल एवं अन्य माध्यम) से जिले में बाहरी लोगों के आवागमन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। अन्तर जिला बस के परिवहन को भी तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में निवासरत् नागरिकों को भी जिले के सीमा से बाहर जाने पर प्रतिबंधित किया गया है।सभी दूकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगी। जिले के अंतर्गत स्थित औद्योगिक/व्यापारिक संस्थानों को निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत छूट रहेगी, ऐसी औद्योगिक इकाईयां जो दवाईयों के उत्पादन एवं निर्माण से संबंधित हैं उनको इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। ऐसी इकाईयां जो आवश्यक वस्तुओं जैसे- खाद्य एवं खाद्य से संबंधित पदार्थो, डेयरी यूनिट इत्यादि से संबंधित है, उन्हें भी इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। ऐसी इकाईयां जिन्हें उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है उनके लिए आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों को उपयोग करेगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगी। इन इकाईयों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराया जावेगा। सभी प्रकार के निर्माण एवं श्रम कार्य (सिर्फ मनरेगा को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। विदेश से आने वाले सभी नागरिक/अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक जो होम क्वारेंटाइन की निगरानी में रखे गए हैं, उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वारेंटाइन की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता है। पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चैकी, ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे।भारत के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है), दवा दुकान, चश्मे की दूकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें, उचित मूल्य की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली), खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन की गतिविधियां, दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट), घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हाॅकर प्रातः 6ः30 बजे से 9ः30 बजे तक लाॅकडाउन से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलिंडर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें/सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन, बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम., टेलीकाॅम/इंटरनेट सेवायें/आई.टी. आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकाने, पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, पशु चारा, पोस्टल सेवायें, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, टेक अवे/होम डिलीवरी रेस्टोरेंट/पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवायें, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हों), सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान (माईन्स)-ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा।बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए निर्देश जारी किये गए हैं। सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे। बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।निजी प्रतिष्ठान, जो वर्णित गतिविधियों के लिए वांछनीय है एवं कोविड-19 के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित है, खुले रहेगें। ऐसे सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को अपरिहार्य स्थिति में जिले से बाहर जाना आवश्यक हो या बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फार्मेट में आवेदन जमा करने पर अनुमति दी जा सकेगी। उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत् दण्डनीय होंगे। उपर्युक्त वर्णित गतिविधियो में संशय होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।