- Home
- छत्तीसगढ़
-
बेमेतरा 04 मई 2020ः-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बेमेतरा श्री शिव अनंत तायल ने नोवल कोरोना वायरस संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए मदिरा दुकानों के संचालन के संबंध में जिले में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा संचालित समस्त देशी मदिरा सी.एस.2(घघ) की दुकानें, विदेशी मदिरा एफ.एल.(घघ) की दुकानें एवं मद्य भण्डारण भाण्डागार को सोमवार 04 मई 2020 से समय सबेरे 10 बजे से सायं 07 बजे तक शासन द्वारा जारी निर्देशों को पालन करते हुए एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोलने की आदेश जारी किया।
-
छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकार की तारीफ करते बसों में बैठे श्रमिक,कलेक्टर श्रीमती कौशल का भी माना आभार
प्रवासी श्रमिकों की मूल राज्यों के लिए रवानगी शुरू, आज 118 प्रवासी श्रमिकों को पांच बसों से भेजा गया झारखंड
कोरबा 04 मई 2020/छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से बात कर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने हमें लेने के लिए बसें भेजी हैं। हम सभी अब सकुशल अपने घर लौट पायेंगे। लाॅक डाउन के कारण कोरबा में रहे, यहां की व्यवस्थाएं अच्छी थी। खाने-पीने, रहने की कोई परेशानी नहीं हुई। काम करने आये थे, लाॅक डाउन के कारण काम बंद होने से भी हमें खाने-पीने के लिए पर्याप्त राशन और जरूरी चीजें मिलती रही। छत्तीसगढ़िया वास्तव में बढ़िया हैं...। इस संवाद के साथ कोरबा में काम करने आये प्रवासी श्रमिकों ने अपने राज्य झारखंड रवाना होने से पहले छत्तीसगढ़ सरकार और यहां के लोगों की जमकर तारीफ की। सभी ने लाॅक डाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों के लिए की गई व्यवस्थाओं को सराहा और जिला प्रशासन की भी प्रशंसा की।
विभिन्न जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों से अब तक मिली जानकारी के अनुसार जिले में लगभग साढ़े चार सौ श्रमिक अन्य राज्यों से आकर काम में लगे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण लाॅक डाउन में फंसे इन सभी प्रवासी श्रमिकों को पहले ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के मेहमान बताया था और सभी जिला कलेक्टरों को ऐसे श्रमिकों के रूकने, खाने, पीने आदि की पूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए थे। कोरबा से आज झारखंड के विभिन्न जिलों के 118 श्रमिकों को उनके गृह जिलों के लिए रवाना किया गया है। आज धनबाद जिले के चिरकुंडा के लिए रवाना होने से पहले प्रवासी श्रमिक श्रीमती पूजा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सहित झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार व्यक्त किया। श्रीमती पूजा ने बताया कि 12-13 मार्च को वे कोरबा आई थी और लाॅक डाउन के कारण परिवार सहित यहां फंस गई थी। श्रीमती पूजा ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाॅक डाउन अवधि में राशन, पानी, दवा आदि की उपलब्धता के लिए किये गये कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि लाॅक डाउन के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों ने राशन आदि पर्यान्त मात्रा में घर तक पहुंचाकर दिया। लाॅक डाउन के दौरान उन्हें और उनके परिवार को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही। घर लौटने की खुशी श्रीमती पूजा सहित सभी 118 प्रवासी श्रमिकों के चेहरे पर साफ झलक रही थी। हाथों को सेनेटाईजर से धोकर बस में बैठने की जल्दी के बीच भी सभी श्रमिकों ने एक-दूसरे से एक मीटर की दूरी बनाये रखी और बस में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही सीटों पर बैठे। सभी ने छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ सरकार की व्यवस्थाओं के लिए कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल का भी आभार माना।
कोरबा जिले में रोजगार की तलाश में आसपास के राज्यों से आये प्रवासी श्रमिकों की रवानगी आज से शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 42 दिनों से चल रहे लाॅक डाउन के कारण यह श्रमिक कोरबा में ही रह रहे थे। छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकार के बीच बातचीत तथा आपसी समन्वय के बाद आज कोरबा के आईटी कालेज से 118 प्रवासी श्रमिकों का पहला जत्था झारखंड के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया गया। इस जत्थे में लातेहार के 29, गोंडा के 34, बोकारो के आठ, सरईकेला के 13, धनबाद के छह, गिरीडीह के नौ, हजारी बाग के दो, चतरा के सात, गुमला के दो, सिंहभूम के तीन, चक्रधरपुर के दो, रामगढ़ के दो, रांची का एक श्रमिक शामिल थे। आज सुबह ही झारखंड सरकार के अधिकारियों सहित पांच बसें कोरबा पहुंची थी। इन बसों से ही प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जिले के लिए रवाना किया गया। श्रमिकों को रवाना होने से पहले सेनेटाइज कर मेडिकल चेकअप कराया गया। श्रमिकों को रास्ते के लि खाने के पैकेट एवं पानी की पूरी व्ययस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रमिकों को बैठाया गया।
झारखंड से श्रमिकों को लेने आये अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न जगहों पर लाॅक डाउन के कारण रूके श्रमिकों को लेने के लिए बसें भेजी जा रहीं हैं। छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ झारखंड के अधिकारियों का अच्छा समन्वय है, इसलिए श्रमिकों को यहां से ले जाने में सुविधा और आसानी हुई है। सभी औपचारिकता बिना किसी परेशानी के पूरी की गई और कोरबा के अधिकारियों ने भी सभी जरूरी व्यवस्थाएं बिना कहे ही समय पर पूरी कर दी हैं। झारखंड के अधिकारियों ने यह भी कहा कि कुछ और बसें अन्य जिलों से भी कोरबा भेजी जा रही है और वापस अपने घर लौटने के इच्छुक सभी श्रमिकों को झारखंड ले जाया जायेगा।
- सूरजपुर 04 मई : कोरोना वायरस (काविड-19) संक्रामक बीमारी पर पूरी तहर काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री दीपक सोनी के द्वारा संपूर्ण सूरजपुर जिले में 3 मई 2020 तक लागू दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि कर अब 17 मई 2020 तक कर दिया गया है। यह आदेश सूरजपुर जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए 17 मई 2020 या आगामी आदेश, जो पहले आए तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि इस आपात स्थिति में व्यवहारिक तौर पर संभव नही है कि जिले मे निवासरत् सभी नागरिकों को नोटिस तामिली कराई जा सके। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अंतर्गत सूरजपुर जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय-सीमा मे वृद्धि की गई है। समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा कार्यालय, प्रतिष्ठान और सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत रहेगी । - सुभाष गुप्ताक्वारंटाइन हुए लोगों को बाहर न निकलने देने कलेक्टर ने दिये निर्देषक्वारंटाइन सेंटर होंगे सर्वसुविधायुक्त- कलेक्टर श्री दीपक सोनी
सूरजपुर 04 मई : आज कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने अपरे कलेक्टर श्री एस0एन0 मोटवानी, डिप्टी कलेक्टर द्वेय श्री षिवकुमार बनर्जी एवं बजरंग सिंह वर्मा की उपस्थिति में कोरोना से बचाव व नियंत्रण के लिए कोरोनानोडल अधिकारियों व स्वैच्छिक षिक्षकों की बैठक लेकर आवष्यकदिषा-निर्देष दिये। दूसरे राज्य में फंसे श्रमिको से स्वैच्छिक षिक्षको को संपर्क में रहने के निर्देेष दिये। जिससे उन्हे किसी प्रकार की असुविधा न हो। कलेक्टर ने बताया कि लॉकडाउन में अन्य प्रदेशों में फंसे श्रमिको को अपने गृह जिलों में वापस लाने के पहल के क्रम में केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत वापस आने वाले श्रमिकों एवं व्यक्तियों से संपर्क करने कहा तथा जहां रुके है उन्हें वही रुके रहने के लिए प्रेरित करने कहा उनके परिवार में जो भी समस्या होगी प्रषासन उनकी हर आवष्यकताओं को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। अतिआवष्यक पड़ने पर ही घर आने के लिए श्रमिकों को समझाने के लिए निर्देषित किया गया। कलेक्टर ने बाहरी राज्यो में रह रहे श्रमिकों से संपर्क कर ट्रायबल विभाग के नोडल अधिकारी को निर्देषित करते हुए कहा कि जिस दिन राज्य के बस आपके पास जायेगी अवगत करा दी जायेगी।
उन्होने कहा श्रमिक समूह मे आ रहे है एहतीयातन बरतते हुए उन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रखने के निर्देष दिये तथा यात्रा विवरण की जानकारी लेते हुए गहन स्वास्थ्य जांच करने के निर्देष दिये। कलेक्टर ने कहा नवोदय विद्यालय बसदेई में संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां बाहरी राज्यों से आने वाले संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जायेगा एवं सभी को अलग-अलग रुम में रखा जायेगा। कलेक्टर ने अधिकारियो को इस संबंध में शत्प्रतिषत बाहर के राज्यों से आने वाले श्रमिकों को सख्त क्वारंटाइन करते हुए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देष दिये तथा जहां संदिग्ध व्यक्ति हो तत्काल नोडल अधिकारियों को सूचित करने कहा जिससे जिले को कोरोना वायरस मुक्त बनाया जा सके।
कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने क्वारंटाइन सेंटर की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर सेंटर में तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने कहा है। उन्होंने क्वारंटाईन किये गये व्यक्तियों को किसी भी कारण से बाहर न निकलने देने निर्देष दिये हैं तथा सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों को अपने क्षेत्र में इसकी सतत् निगरानी करने को कहा है। कलेक्टर ने कहा है कि बाहर से लाने वाले श्रमिकों को क्वारंटाइन करने तथा क्वारंटाइन सेन्टर बनाने को गंभीरता से लेते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक भवन चिन्हांकित करें।क्वारंटाइन सेन्टर में कम से कम चार बेड़, भोजन व्यवस्था, पेयजल, साफ-सफाई एवं अन्य व्यवस्था उपलब्ध हो। क्वारंटाइन सेन्टर में सभी व्यवस्थाओं के साथ ही कोविड़-19 के नियंत्रण एवं बचाव हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय जैसे सेनेटाईजर, मास्क का उपयोग एवं फिजिकल डिस्टेंस के मानक का विशेष ध्यान रखें। अन्य राज्य या जिले से आने वाले व्यक्तियों की पूरी जानकारी हेतुपंजीसंधारित करें। पंजी में व्यक्ति के आने के स्थान, तिथि तथा क्वारंटाइन में रहने की तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो। क्वारंटाइन सेन्टर में रहने वाले व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के संक्रमण या लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, बुखार इत्यादि दिखाई देने पर तत्काल इसकी स्वास्थ्य अमले को सूचित करें ताकि रैपिड किट से शीघ्र जांच किया जा सके। - सुभाष गुप्ता
सुरक्षा मानकों के पालन के साथ कार्यालयों में प्रारंभ किया गया कार्य
सूरजपुर 04 मई : कलेक्टर श्री दीपक सोनी के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए एवं शासन के निर्देषों के परिपालन में जिले के सभी शासकीय कार्यालयों व मैदानी क्षेत्रों में स्थित सभी शासकीय कार्यालयों में समुचित सेनिटाइजेषन अभियान चलाकर साफ-सफाई रखने के निर्देष दिये हैं। जिसके लिए नगरपालिका सूरजपुर के दमकल वाहनों से कलेक्ट्रेट भवन सहित सभी विभागों का सेनिटाइजेषन किया गया।
ज्ञात हो कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए देषव्यापी लाॅकडाउन के फलस्वरूप सभी शासकीय कार्यालयों में पिछले 40 दिनों से कार्य नहीं हो रहा है। शासन के निर्देषानुसार 4 मई से शासकीय कार्यालय निर्धारित सुरक्षा मानको का पालन करते हुए खोलने के निर्देष दिए गए है तथा समस्त कार्यालयों में कार्य शुरू किया गया है। कार्यालयों में आम नागरिकों का आना जाना भी होगा इसेे ध्यान में रखते हुए सभी कार्यालय को सेनिटाइज किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आमजनों एवं अधिकारियों, कर्मचारियों की व्यापक सुरक्षा की दृष्टि से तहसील, जनपद और ग्राम पंचायतों के कार्यालय सहित अन्य मैदानी कार्यालय में सेनिटाइजेषन से साफ-सफाई किया जा रहा है।
साथ ही सभी विभागों में हैंडवाॅष की व्यवस्था सुनिष्चित करते एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य प्रारंभ किया गया है। कलेक्टर श्री दीपक सोनी के द्वारा समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करे, समय समय पर हैंडवाश करें, किसी भी स्थिति में शारीरिक दूरी की अवज्ञा न करें। सभी विभागों में पूर्व की भांति अधिकारी-कर्मचारी कार्यालयों में समस्त कार्य संचालित कर रहें हैं। सूरक्षा के दृष्टि से फिते से बेरीगेटिंग कर फिजिकल डिस्टेंसिग का पालन करते हुए कार्य किया जा रहा है। - जशपुरनगर 04 मई : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीसागर के निर्देश पर लाॅकडाउन के दौरान लगभग 40 दिनों के बाद आज से समस्त कार्यालय व्यवस्थित तरीके से पुनः 10.30 बजे से प्रारंभ कर दिया गया है और जिन कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या अधिक है वहां रोस्टर के आधार पर विभाग प्रमुख द्वारा कार्यालय उन्हें बुलाया जा रहा है। अधिकारी एवं कर्मचारी सोशल डिस्टेंश एवं मास्क का उपयोग करते हुए शासकीय कार्य का संपादन सुचारू रूप से कर रहे हैं। साथ ही सभी कार्यालयों में सेनेटाईजर का छिड़काव किया गया है एवं साफ-सफाई भी की जा रही है। कार्यालय में मौजूद कबाड़ सामानों को बाहर किया जा रहा है। सभी कार्यालयों में कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सेनेटाईजर रखा गया है।
- जशपुरनगर 04 मई : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के मार्गदर्शन में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण एवं नियंत्रण के लिए जिले में अन्य राज्य से आने वाले श्रमिक मजदूर की संभावनाओं को देखते हुए पत्थलगंाव के सीएमओ ने पत्थलगांव विकासखंड में 500 व्यक्तियों के लिए 25 कमरेे का क्वांरेंटाईन सेंटर बनाया है। 6 शासकी भवनों को क्वारेंटाईन सेंटर के रूप में स्थापित करते हुए नोडल अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए हैं।पत्थलगंाव के मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने नोडल अधिकारी के रुप में श्री राम प्रसाद यादव, श्री दीपक अग्रवाल और आकाश पाण्डेय एवं प्रभारी अधिकारी श्री वेदराम साहू को नियुक्त किया गया है। नगर पंचायत पत्थलगांव में क्वांरेटाईन में 500 श्रमिकों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
क्वांरेंटाईन सेंटर में ठाकुर शोभा सिंह महाविद्यालय पत्थलगांव में 6 कमरे, प्रकाश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 5 कमरें एवं प्री मैट्रिक पत्थलगांव में 5 कमरें एवं पोस्ट मैट्रिक पत्थलगांव में 5 कमरें , शासकीय माध्यमिक शाला भाथूडांड में 2 कमरा एवं शासकीय माध्यमिक शाला पुरानी बस्ती पत्थलगांव में 2 कमरा, कुल 25 कमरों के क्वारेंटाईन सेंटर बनाए गए हैं। -
संबंधित अधिकारियों को क्षमता के अनुसार क्वांरंेटाईन सेंटर की व्यवस्था करने दिए निर्देश
जशपुरनगर 04 मई : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने कोरोना वायरस रोकथाम बचाव एवं नियंत्रण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अन्य राज्य से श्रमिक व्यक्तियों के छत्तीसगढ़ आने पर उन्हें क्वारेंटाईन में रखने हेतु आवश्यक तैयारी करने ग्राम पचंायत स्तर पर गांव से दूर उपयुक्त भवन जैसे, स्कूल भवन, सामुदायिक भवन, आश्रम छात्रावास में व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा है। मजदूरों की सख्ंया के आंकलन के आधार पर ही ग्राम स्तर पर सुविधा उपलब्ध कराया जाए। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में नगरपालिका, शिक्षा विभाग, सहायक आयुक्त के द्वारा की जाएगी।
क्वांरेटाईन सेंटर में रहने, भोजन एवं अन्य आवश्यक समुचित व्यवस्था मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रवासी श्रमिकों का जिले के सीमा पर ही स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। स्वस्थ पाए गए श्रमिक व्यक्तियों को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुचाने की व्यवस्था परिवहन विभाग द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जिन श्रमिक व्यक्तियों को स्वास्थ्य परीक्षण में अस्वच्छ पाए जाने कोरोनावायरस के लक्षण पाए जाने पर चिकित्सा सुविधा मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित गाईडलाईन अनुसार जिला स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण क्वांरेटाईन संेटर, होम क्वारेटाईन सेंटर से संबधित कार्य संपादित किए जाएगें। उन्होंने इस संबंध में शासन के प्राप्त प्रपत्र में जानकारी एकत्र कर जिला कार्यालय जशपुर को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। - बलरामपुर 04 मई : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा द्वारा जिले में स्थित समस्त विदेशी मदिरा दुकानें एफ.एल.1 (घघ) को 04 मई से प्रातः 11.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक आगामी आदेश पर्यन्त तक संचालन करने की अनुमति प्रदान की गई है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यकर (आबकारी विभाग) के निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुक्रम में ग्रीन, आरेंज एवं रेड जोन में 04 मई से मदिरा दुकान खोले जाने तथा नोवल कोरोना वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने एवं बचाव की दृष्टि से सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल डिस्टेंसिंग एवं अन्य समस्त उपायों की पूर्ति मदिरा दुकानों पर सुनिश्चित करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा द्वारा जिले के समस्त विदेशी मदिरा दुकानों को खोलने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में प्रशासन एवं ग्राहकों के सहयोग से सोशल डिस्टेंसिंग एवं पर्सनल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन कर शराब की बिक्री की जा रही है। - बलरामपुर 04 मई : नाॅवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रामक बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है तथा अभी भी संक्रमण की स्थिति संभावित है। अतः कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा-144(1) की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए 17 मई 2020 की मध्य रात्रि 12.00 बजे तक लागू किये जाने का आदेश पारित किया गया है, आदेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।
भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा-144(1) के तहत् बलरामपुर-रामानुजगंज जिला अंतर्गत सायं 7.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक कोई भी व्यक्ति अनावश्यक परिभ्रमण नहीं करेगा एवं मूवमेंट पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए 17 मई 2020 रात्रि 12 बजे तक या आगामी आदेश जो पहले आए तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी। -
बेमेतरा 04 मई : - बेमेतरा जिले मे बीती रात से कोरोना वायरस से संक्रमित एक-दो व्यक्तियों के पाये जाने के संबंध मे सोशल मीडिया मे प्रसारित खबरें निराधार एवं भ्रामक है। जिले के मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.एस के शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित अबतक एक भी प्रकरण जिले मे नही पाया गया है। कोराना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एंहतियात के तौर पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीएमएचओ डाॅ. शर्मा ने आम नागरिको से अफवाहों पर ध्यान नही देने की अपील की है। - बेमेतरा 04 मई : खेल एवं युवा कल्याण विभाग संचालनालय के निर्देशानुसार उत्कृष्ठ खिलाड़ियों से आवेदन आमंत्रित है आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 मई 2020 होगी खिलाड़ी अपने आवेदन जिला कार्यालय बेमेतरा अथवा सीधे संचालनालय में जमा कर सकेंगे। आवेदन का प्रारूप www.sportsyw.cg.gov.in से डाउन लोड कर सकतें हैं।
-
महासमुंद 04 मई : कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर मृतक व्यक्तियों के परिवारजनों के लिए आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। इनमें महासमुंद विकासखंड के सुभाष नगर महासमुंद निवासी श्री लोकेश डोंगरे की मृत्यु 06 अगस्त 2018 को जहरीले सर्प के काटने से होने पर उनके पिता श्री बसंत डोंगरे को, ग्राम अछोला निवासी श्री निखिल साहू एवं मनोज साहू की मृत्यु 20 अक्टूबर 2018 को पानी में डूबने से होने पर उनके पिता श्री विजय साहू को, ग्राम अमलोर निवासी श्रीमती मोतिम बाई साहू की मृत्यु 03 जुलाई 2018 को आग में जलने से होने पर उनके पति श्री बृजमोहन साहू को एवं बाजार चैक गोविंद पारा तुमगांव निवासी श्री नरेन्द्र धीवर की मृत्यु 20 सितम्बर 2019 को तालाब के पानी में डूबने से होने पर उनके पिता श्री दुकालू राम धीवर को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई हंै।
इसी प्रकार सरायपाली विकासखंड से ग्राम लिमउगुड़ा निवासी श्री चुनेश्वर निषाद की मृत्यु 09 अप्रैल 2018 को पानी में डूबने से होने पर उनके पिता श्री सदानंद निषाद को एवं श्री श्रीधर निषाद की मृत्यु 06 अक्टूबर 2017 को सर्प के काटने से होने पर उनकी पत्नी श्रीमती फुलकुंवर निषाद को, ग्राम कोसमपाली निवासी श्री सुखीराम दीवान की मृत्यु 07 अगस्त 2019 को सर्प के काटने से होने पर उनकी पत्नी श्रीमती धनमोती दीवान को, ग्राम डुडुमचुंवा निवासी श्री जयलाल बरिहा की मृत्यु 21 जुलाई 2019 को पानी में डूबने से होने पर उनकी पत्नी श्रीमती संतरा बाई बरिहा को एवं ग्राम कोसमपाली निवासी श्री सोनू निषाद की मृत्यु 21 अगस्त 2019 को पानी में डूबने से होने पर उनके पिता श्री दूतिया प्रसाद निषाद के लिए चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई हैं।
इसी तरह पिथौरा विकासखंड से ग्राम लारीपुर निवासी श्रीमती कुमोदिनी बरिहा की मृत्यु 09 सितम्बर 2017 को पानी में डूबने से होने पर उनके पुत्र श्री दुखनाशन बरिहा को, ग्राम भुरकोनी निवासी श्रीमती शशि अग्रवाल की मृत्यु 25 मई 2019 को आग में जलने से होने पर उनके पति श्री संजय कुमार अग्रवाल को एवं ग्राम सानटेमरी निवासी श्री विनोद बरिहा की मृत्यु 11 अक्टूबर 2017 को पानी में डूबने से होने पर उनकी पत्नी श्रीमती विमला बाई बरिहा को चार-चार लाख रूपए तथा बसना विकासखंड सेे ग्राम जीराडबरी निवासी श्री प्रदीप विशाल की मृत्यु 19 जनू 2017 को आकाशीय बिजली के गिरने से होने पर उनकी पत्नी श्रीमती कौशिल्या विशाल के लिए एवं बागबाहरा विकासखंड के ग्राम कमरौद निवासी श्रीमती कविता साहू की मृत्यु 30 जनवरी 2018 को आग में जलने से होने पर उनके पति श्री आनंद राम साहू के लिए चार-चार लाख रूपए आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई हैं। -
शाम 07 बजे से प्रातः 07 बजे की अवधि के दौरान
अनावश्यक परिभ्रमण एवं मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित
महासमुंद 04 मई : कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में 3 मई 2020 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई थी, जिसे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 17 मई 2020 या आगामी आदेश तक बढ़ाई गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन द्वारा आज जारी आदेश में कहा गया है कि यहां यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपात स्थिति में व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है कि महासमुंद जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली करवाई जा सकें। अतः एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत महासमुंद जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करना उचित हंै।
अतः कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश द्वारा संपूर्ण महासमुंद जिले में दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 17 मई 2020 रात्रि 12ः00 बजे तक या आगामी आदेश तक समय सीमा में वृद्धि किया जाता है। जिले के अंतर्गत शाम 07 बजे से प्रातः 07 बजे की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक परिभ्रमण नहीं करेंगे एवं मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा इसके संदर्भ में अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेशों द्वारा कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत् रहेगी। यह आदेश महासमुंद जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए दिनांक 17 मई 2020 या आगामी आदेश, जो पहले आए तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। - छूट प्राप्त प्रतिष्ठान सुबह 09ः00 बजे से 02ः00 बजे तक खुले रहेंगे
महासमुंद 04 मई : विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। इसके संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए तथा इस पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने जिले के व्यापारी संघों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, अपर कलेक्टर श्री शरीफ मो. खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेम्बुलकर, अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी, महासमुंद विधायक श्री विनोद चन्द्राकर, नगरपालिका परिषद् अध्यक्ष श्री प्रकाश चन्द्राकर सहित व्यापारी संघो के प्रतिनिधि मंडल उपस्थित थे।इसके तहत् जिला महासमुन्द के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 17 मई 2020 रात्रि 12.00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लाॅकडाउन) का आदेश दिए गए है। जिले के ग्रीन जोन में होने के फलस्वरूप कार्यालय, प्रतिष्ठान, वस्तुओं, सेवाओं को भी शर्तों के अधीन (लाॅकडाउन) से छूट प्रदान की गई हैं। इनमें छड़, सीमेंट की दुकानें, सप्ताह में 02 दिवस रविवार एवं गुरूवार को खुली रहेंगी। शेष दिवस व्यापारी होम डिलिवरी कर सकेंगे।इसी तरह पंखा, कूलर, इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिशियन, फ्लैक्स की दुकानें, सप्ताह में 02 दिवस मंगलवार एवं शनिवार को खुली रहेंगी शेष दिवस व्यापारी पंखा, कूलर की होम डिलिवरी कर सकेंगे। स्टेशनरी एवं किताब की दुकानें, सप्ताह में 02 दिवस रविवार एवं गुरूवार को खुली रहेंगी। कपड़ा, सराफा एवं बर्तन की दुकानें सप्ताह में 02 दिवस सोमवार एवं बुधवार को खुली रहेंगी। वेल्डिंग, वर्कशाॅप, लेथ, फोटोकाॅपियर, फोटो स्टूडियो, पैकिंग सामाग्री की दुकानें, सप्ताह में 02 दिवस सोमवार एवं बुधवार को खुली रहेंगी। आॅटोमोबाईल, आॅटोपार्ट्स, सायकल एवं रिपेयर की दुकानें सप्ताह में 02 दिवस रविवार एवं गुरूवार को खुली रहेंगी। हार्डवेयर, मोबाईल शाॅप, फर्नीचर एवं पूजा सामान की दुकानें, सप्ताह में 02 दिवस मंगलवार एवं शनिवार को खुली रहेंगी।फैंसी स्टोर्स, चश्में की दुकान एवं जनरल स्टोर्स की दुकानें सप्ताह में 02 दिवस रविवार एवं गुरूवार को खुली रहेंगी। नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र में स्थित होटल सप्ताह में 02 दिवस रविवार एवं गुरूवार को खुली रहेंगी, किन्तु संचालक ग्राहक को बैठाकर नहीं खिला सकेंगे, केवल पैक्ड फूड ही उपलब्ध कराएंगे। ये सभी दुकानें एवं सेवाएं, राशन दुकानें सहित सुबह 09.00 बजे से लेकर दोपहर 02.00 बजे तक ही खुलेंगी। सभी मेडिकल स्टोर्स की दुकानें सुबह 09.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक खुलेंगी। आवश्यकता पड़ने पर दवाई की होम डिलिवरी की जा सकेगी। इस आदेश के तहत् पूर्व के आदेशों एवं इस आदेश के तहत् लाॅकडाउन से छूट प्रदान किए गए कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी कि लाॅकडाउन उपायों में सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टंेसिंग), स्वच्छता एवं इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा दिये जा रहे निर्देशों का अनिवार्य रूप से अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगे। - जशपुरनगर 04 मई : खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा जिले के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु पूर्व में आमंत्रित आवेदन जिसकी अंतिम तिथि को बढ़ाते हुए अब 18 मई 2020 निर्धारित की गई है। उक्त तिथि के अंतर्गत जिले के योग्य खिलाड़ी पूर्व में निर्धारित वांछित योग्यता एवं माप-दंड के अनुसार अपना आवेदन संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण विभाग रायपुर अथवा कार्यालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग जशपुर में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप ूूूण्ेचवतजेलूण्बहण्हवअण्पद से प्राप्त किया जा सकता है साथ ही अधिक जानकारी के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग जशपुर के सहायक ग्रेड-03 श्री सुरज जांगड़े मोबाइल नंबर 7489069291 से संपर्क कर जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।
- प्रबिल, लिखन एवं प्रमोद हर सीजन कर रहे खेती, आमदनी में हुई बढ़ौतरीलाॅकडाउन के दौरान 81 नग सोलर पंप स्थापित एवं 59 कार्य प्रगति में
जशपुरनगर 04 मई : जशपुर जिले के पहुंुचवीहिन क्षेत्रों के किसानों तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सौर-सुजला योजना सार्थक सिद्ध हो रही है। किसानों के खेतों में बिजली हो न हो, कोई अब फर्क नहीं पड़ने वाला। इनकों अब बिजली बिल से भी मुक्ति मिल गई है। वर्तमान समय में बढ़ते तापमान एवं परम्परागत संसाधनों के कमियों को दूर करने के लिए किसानों को सौर सुजला को अपने खेतों में लगाने के लिए प्रोत्सहित किया जा रहा है। किसानों को खेतों में सिंचाई व्यवस्था के लिए पंपों को स्थापित किया जा रहा है और उन्हें जानकारी देकर सोलर पैनल से सिंचाई करने की विधि बताई जा रही है।
क्रेडा विभाग के सहायक अभियंता श्री संदीप बंजारे ने बताया कि सोलर पंप के उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ भू-जल संवर्धन का भी कार्य किया जा रहा है इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 तक कुल 4339 सोलरपंप स्थापना का कार्य किया जा चुका है। वर्ष 2019-20 में जिला जशपुर में प्राप्त लक्ष्य 2238 के विरूद्ध 1738 की स्वीकृति की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 17 मार्च 2020 की स्थिति में 107 नग सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। लाॅकडाउन की अवधि में 21 अपै्रल से पुनः कार्य करने की अनुमति मिलने के बाद 81 नग सोलरपंप स्थापित किया गया है एवं 59 सोलर पंप का स्थापना कार्य खेतों में लगाने का कार्य तीव्र गति से प्रारंभ है। दूरस्थ क्षेत्रों में नरेगा अंतर्गत निर्मित कुएं, तालाब में लगभग 290 हितग्राहियो के विभिन्न क्षमता के 3 एवं 5 एचपी क्षमता का सोलरपंप लगाया गया है।
इसी प्रकार 2017-18 में कुल 1675 नग सोलर पंप भी लगाया गया है। नरेगा से निर्मित कुंए, तालाब में लगभग 469 हितग्राहियों के विभिन्न क्षमता के 3 एचपी एवं 5 एचपी सोलर पंप भी स्थापित किया गया है। इसी क्रम में विकासखंड बगीचा के कलिया कलस्टर में आने वाले हितग्राहियों को जिनके यहां सौर सुजला योजनांतर्गत सोलर पंप स्थापित करावा चुके हैं वे बगीचा विकासखंड के नटकेला ग्राम के प्रबिल भगत, लिखन राम ने 3 एचपी एवं कुरेडग प्रमोद ने 5 एचपी का पंप लगाकर खरीफ एवं धान फसल के अलावा अपने खेतों में रबी फसल में गेंहूं फसल के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के सब्जी की ख्ेाती, टमाटर, फुल गोभी, मटर, आलू, मिर्च, लौकी, करेला, भिण्डी की भी खेती से औसतन किसान माह में 35 हजार से 40 हजार तक की आमदनी अर्जित कर रहे हैं।
क्रेडा अधिकारी ने बताया कि हितग्राही को सिंचाई करने में किसी भी प्रकार का विद्युत शुल्क नहीं देना पड़ रहा है। निःशुल्क सिंचाई हो जाने से कृषकों को डबल फसल लेने में सुविधा हो रही है। साथ ही किसानों की आमदनी में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। किसान अपने खेतों में सोलर पंप की स्थापना से पूर्व केवल खरीफ की फसल ले पाते थे लेकिन पंप लग जाने के बाद अब सालभर में दो-तीन फसल आसानी से लेने लगे है। - जशपुरनगर 04 मई : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर को आज उनके कलेक्टोरेट कक्ष में कुनकुरी विधायक श्री यू.डी.मिंज ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 लाख 10 हजार रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए लोगों की मदद के लिए जिले के जनप्रतिनिधि, विभिन्न समाज एवं वर्ग के लोग अधिकारी, कर्मचारी स्वेच्छा से मुख्यमंत्री राहत कोष कलेक्ट्रोरेट रिलिव फंड में अपना सहयोग दे रहें। कलेक्टर ने सभी सहयोग देने वालों को धन्यवाद दिया।
- रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार ड्यूटी कर कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे पुलिस कर्मियों के निःशुल्क नाश्ता, दोपहर और रात्रि के भोजन की पूर्व स्वीकृत दरों में वृद्धि करने के निर्देश गृह विभाग को दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर त्वरित अमल करते हुए गृह विभाग द्वारा पुलिस कर्मियों के नाश्ता की पूर्व स्वीकृत दर 15 रूपए प्रति प्लेट से बढ़ाकर 20 रूपए प्रति प्लेट कर दिया गया है। इसी तरह दोपहर के भोजन की पूर्व स्वीकृत दर 30 रूपए प्रति प्लेट से बढ़ाकर 50 रूपए प्रति प्लेट और रात्रि के भोजन की पूर्व स्वीकृत दर 30 रूपए प्रति प्लेट को बढ़ाकर दैनिक व्यय सीमा 70 रूपए किया गया है। पुलिस कर्मियों के लिए नाश्ता और भोजन के लिए पूर्व स्वीकृत दरें 8 फरवरी 2013 से लागू थी, मुख्यमंत्री श्री बघेल के निर्देश पर गृह विभाग द्वारा इसमें बढ़ोत्तरी की गई है।
- दुर्ग 03 मई : शासन द्वारा विभिन्न निर्देशों के तहत कार्यालय खुलने के लिए आदेश जारी करने के बाद निगम कार्यालय में सोशल डिस्टेंस एवं अन्य व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए नगर पालिक निगम भिलाई मुख्यालय में आने वाले लोगो का पास जारी किया जाएगा। जारी किए गए पास की अवधि 30 मिनट की होगी इस दौरान उनको अपने कार्यों को करना होगा इसके साथ ही वाहनों की पार्किंग निगम मुख्यालय के बाहर करनी होगी। सभी विभागीय कार्य नियमित रूप से संचालित किए जाएंगे प्रत्येक विभाग में कार्य के लिए एक तिहाई कर्मचारी रहेंगे जोकि सोशल डिस्टेंस के साथ कार्य करेंगे और मास्क अनिवार्य रूप से पहनेंगे।
मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड के कक्ष के समीप एक शिकायत पेटी रखी जाएगी जिसके अंदर आम नागरिक एवं अन्य अपनी समस्याए इस पेटी में डाल सकेंगे जिसे प्रतिदिन सायं कालीन नोडल अधिकारी द्वारा खोलकर संबंधित विभाग को निराकरण करने के लिए प्रेषित किया जाएगा, ऐसे लोग निगम मुख्यालय में बिना प्रवेश के ही अपनी समस्या से अवगत करा सकेंगे, शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने निगम द्वारा कयावद की जा रही है। झुंड में या 5 से अधिक व्यक्ति मुख्यालय के भीतर एक साथ प्रवेश नहीं कर पाएंगे और न ही एक जगह पर एकत्रित रह सकेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सुरक्षा गार्ड भी मौजूद रहेंगे। भिलाई निगम में टैक्स, आवेदन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड सहित अन्य तरह के कार्य के लिए आने वाले लोगों को कार्य का विवरण देना अनिवार्य होगा तभी पास जारी किया जाएगा, जिसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है।
निगम के विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को रोस्टर सिस्टम का पालन करना होगा इसके लिए विभागीय तैयारी की जा रही है। अब निगम मुख्यालय में आने वालों लोगों के वाहन को प्रवेश नहीं दिया जाएगा बाहर में पार्किंग करनी होगाी। मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे जो कि पास जारी करने के लिए एक पर्ची देंगे जिसमें व्यक्ति को अपना नाम, मोबाईल नंबर, किस विभाग में किस अधिकारी से क्या कार्य है उसका संक्षेप में विवरण भरने के साथ ही अपना पूर्ण पता लिखना होगा। उसके बाद वहां उपस्थित कर्मचारी 30 मिनट की समयावधि के लिए पास जारी करेंगे ताकि और भी आने वाले लोगों को मौका मिल सके। निगम मुख्यालय में आने वाले लोगों व कर्मचारियों के बीच सोशल डिस्टेंस का पालन करने किसी भी विभाग में एक साथ 5 से अधिक व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। - दुर्ग 03 मई : निगमायुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने निगम के समस्त विभागीय अधिकारियों को शासन द्वारा जारी किए गए निर्देश के परिपालन में कार्यालय खोलने को लेकर बेहतर व्यवस्था बनाने निर्देशित किए है। नगर पालिक निगम भिलाई के मुख्यालय सहित जोन कार्यालयों में दिनांक 4 मई 2020 से लोगों की आवाजाही शुरू हो सकती है जिसको देखते हुए विभागीय कार्यालयों को सैनिटाइज करने का कार्य किया गया। निगम मुख्यालय में सभी तरह के कार्य को शासन के आदेशानुसार शुरू किया जा रहा है जिसमें विभागवार केवल एक तिहाई अधिकारी/कर्मचारी ही कार्य करेंगे जिसके लिए विभागीय रोस्टर तैयार किया जा रहा है।
निगम के सभी विभागों के कुर्सी, टेबल, द्वार सहित बार-बार छुए जाने वाले वस्तुओं को सेनेटाइज किया गया। इसके अलावा सभी विभागों की सघन रूप से साफ-सफाई कराई गई है। विभिन्न कार्य के लिए निगम परिसर में आने वाले लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा तथा सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। भिलाई निगम में जलकर, संपत्तिकर, विभिन्न टैक्स, आवेदन, जन्म मृत्यु पत्र तथा अन्य तरह के कार्यों के लिए आने वाले लोगों के लिए निगम प्रशासन द्वारा हैन्डवाश की व्यवस्था होगी।
कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु निगम मुख्यालय सहित जोन कार्यालय को पूरी तरह से सेनेटाइज किया जा रहा है। कार्यालय खुलने पर लोगों की आवाजाही बढ़ेगी जिसे देखते हुए सोशल डिस्टेंस पालन कराने जरूरी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। भिलाई निगम मुख्यालय के अलावा सभी जोन कार्यालयों में विशेष साफ-सफाई के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी विभागों में हैन्ड स्प्रे से सोडियम हाइपोक्लोरिड के घोल को टेबल, कुर्सी, दरवाजों के हैंडलों पर छिड़काव कर सेनेटाइज करने का कार्य कर रहे हैं। - शराब की दुकान सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेगी
जशपुरनगर 03 मई : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा को देखते हुए जिले में तात्कालिक व्यवस्था के तहत सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से 11 बजेसुबह तक ही खोली जा सकेगा उन्होंने कहा है कि सैलून, ढाबा, गुमटी-ठेले, होटल को खोलने की अनुमति नहीं होगी। लोगों के लिए मनोरंजन वाले साधन क्लब सभी बंद रहेंगे उनको खोलने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मंदिरा दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी। कलेक्टर ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, संस्थानों को सरकारी गाइड लाईन एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रखने के निर्देश दिए है।
प्रतिष्ठान में समान लेने आने वाले ग्राहक को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, तथा दूसरे ग्राहक से एक मीटर की दूरी बनाकर रखना होगा। सभी दुकानदारो को अपने दुकान के बाहर हाथ धोने के लिए, साबुन एवं पानी रखना अनिवार्य होगा। कलेक्टर ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते प्रतिष्ठान पूर्व की तरह ही संचालित होगे। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए है। - जशपुरनगर 03 मई : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के मार्गदर्शन मे जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों को सेनेटाईज एवं साफ-सफाई किया जा रहा है। जिससे कि कार्यालयों में कार्यरत सभी अधिकारी कर्मचारी सहित कार्यालय आने-जाने वाले आम जनो के साथ-साथ बाहरी लोग भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकें। ज्ञात हो कि निकट भविष्य में लॉकडाउन समाप्त होने पर समस्त कार्यालयों में शासकीय कार्य आरंभ हो जाएगा जिससे बड़ी संख्या में आम नागरिकों का आवागमन प्रारंभ हो जाएगा।
इस स्थिति में आमजनों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने जिला कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, जनपद कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय एवं अन्य मैदानी कार्यालयों में सेनिटाइजेशन अभियान के चलाने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के परिपालन में कलेक्टोरेट एवं एसपी कार्यालय में सेनिटाइजेशन का काम की शुरूआत की गई है।
कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने सभी कार्यालय प्रमुखों को अपने कार्यालयों में सेनिटाइजेशन पूर्ण कराने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक शासकीय कार्यालयों में सेनिटाइजेशन किया जाए, कार्यालयों में नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था की जाए। कार्यालयों में सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए। सभी कार्यालयों में हाथ धोने के लिए साबुन, हैण्डवाश, पानी इत्यादी की व्यवस्था की जाए साथ ही कार्यालयों में रखी हुई अनावश्यक सामग्री का राईट ऑफ (निष्प्रयोज्य) किया जाए एवं अन्य सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए जिससे कोविड़-19 महामारी के प्रसार को नियन्त्रित किया जा सके। उल्लेखनीय है कि कोविड़-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन होने के फलस्वरूप शासकीय कार्यालयों में कार्य संपादित नहीं हो रहा है। निकट भविष्य में लॉकडाउन समाप्त होने पर शासकीय कार्यालय आरंभ होगा। इस स्थिति में सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सभी कार्यालयों में सेनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। - महासमुंद 03 मई : छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के हेल्पलाईन नम्बर संबंधित सूचना जारी किया गया हैं। देश एवं प्रदेश के विभिन्न स्थानों से लगातार फोन काफी संख्या में आ रहे हैं। हेल्पलाइन नंबरों के लगातार व्यस्तता को देखते हुए वर्तमान में 03 हेल्पलाईन नंबर को बढ़ाकर 07 कर दी गई है, जो कि 30 लाईनों के साथ संचालित होगी। यह सभी नंबर सभी राज्यों के लिए उपलब्ध रहेगी। सभी राज्यों के लिए (24×7) स्टेट हेल्पलाइन नंबर (1).0771-2443809 (2). 91098-49992 (3). 75878-21800 (4). 75878-22800 (5). 96858-50444 (6). 91092-83986 एवं (7). 88277-73986 हैं। सीमित अवधि के लिए (प्रातः 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक) हेल्पलाइन नंबर उत्तरप्रदेश (75878-21800), (96858-50444), दिल्ली और हरियाणा (74772-13986), बिहार (88199-53807), पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्य (83494-68006). हैं।
- महासमुंद 03 मई : जिले के सभी उप पंजीयक कार्यालयों में पंजीयन कार्य संपादित कराए जाने के लिए राज्य शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जिला पंजीयक श्री दीपक मंडावी ने बताया कि जिसके अनुसार उप पंजीयक कार्यालय महासमुंद एवं बसना को वर्ग ब में तथा उप पंजीयक कार्यालय सरायपाली एवं पिथौरा को वर्ग स में रखा गया है। वर्ग ब के कार्यालय सप्ताह में दो दिन अर्थात बुधवार एवं शुक्रवार को तथा वर्ग स के कार्यालय को सप्ताह में एक दिन अर्थात बुधवार को पंजीयन कार्य के लिए खोला जाएगा।
उन्होंने बताया कि महासमुंद में स्थित उप पंजीयक कार्यालय महासमुंद एवं बसना को सप्ताह में दो दिन अर्थात बुधवार एवं शुक्रवार तथा सरायपाली एवं पिथौरा को सप्ताह में एक दिन अर्थात बुधवार को पंजीयन कार्य हेतु खोला जाएगा। जिसमें दस्तावेज पंजीयन के इच्छुक पक्षकार विभाग के वेब पोर्टल ीजजचेरूध्ध्मचंदरममलंदण्बहण्हवअण्पदध्प्ळत्च्वतजंसॅमइ में जाकर अपाईन्टमेंट बुक करा सकेंगे अपाईन्टमेन्ट की बुकिंग हेतू विभाग द्वारा एक मोबाईल एप भी तैयार किया गया है जो कि एंड्रायड मोबाईल उपयोगकर्ता के लिए गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध होगा। ऑनलाइन अपाईन्टमेंट स्लाट बुक करने के पश्चात ही पक्षकार कार्यालय में उपस्थित हो सकेंगे ऑनलाइन अपाईन्टमेंट स्लिप दिखाने पर ही पंजीयन कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी। बिना मास्क के किसी पक्षकार अथवा वाहनों को पंजीयन कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नही होगी। पक्षकारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
उपस्थित होने वाले व्यक्तियों को मोबाइल में आरोग्य सेतु एप को इंस्टाल कर चालू रखना होगा ताकि कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जानकारी हो सके। पक्षकारो एवं वाहनों के अलावा अन्य व्यक्तियों को कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नही होगी। मुख्यालय में दीगर तहसील की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध होगा। वर्ष 2019-20 की गाईड-लाईन दरों को 30 जून 2020 तक यथावत रखा गया हैं। ई-स्टाम्प की व्यवस्था के लिए जिले में अधिकृत ई-स्टाम्प वेंडर को विक्रय की अनुमति दी गई है। लॉकडाउन अवधि में दस्तावेज लेखक, अधिवक्ता द्वारा अपने निवास अथवा निजी ऑफिस से ही दस्तावेज तैयार करने का कार्य राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा कोविड-19 सम्बन्धी जारी सुरक्षा मापदंड का पालन करने हेतु तैयार किया जाना है। उल्लंघन की स्थिति में दण्डात्मक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों एवं स्टांप वेंडरों को पंजीयन कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नही होगी स्टाम्प वेंडर एवं दस्तावेज लेखकों को अनुज्ञप्ति में निर्धारित कार्यस्थल (उप पंजीयक कार्यालय परिसर, जिला पंजीयक कार्यालय परिसर, तहसील परिसर, कलेक्ट्रेट परिसर, न्यायालय परिसर) में बैठकर कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। पंजीयन कार्यालयों में दस्तावेजों के पंजीयन के अलावा सर्च व नकल के आवेदन आगामी आदेश तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।