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- महासमुंद 03 मई : राज्य शासन द्वारा राज्य से अन्य राज्यों में रोजगार की तलाश में गए व्यक्तियों, श्रमिकों के अपने निवास जिले में वापसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों एवं व्यक्तियों के संबंध में कार्रवाई कर उनकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में एकत्र किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों एवं व्यक्तियों की जानकारी निर्धारित्र प्रपत्र में एकत्रित किया जाना सुनिश्चित करने जिला श्रम पदाधिकारी महासमुंद को निर्देश दिए हैं। उन्होंने अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों एवं व्यक्तियों की कार्ययोजना एवं क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी से सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
- महासमुंद 03 मई : कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण एवं बचाव के रोकथाम के लिए बाहर से आए नागरिक, प्रवासी श्रमिकों सहित अन्य लोगों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को निर्देश दिए हैं। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बागबाहरा श्री भागवत प्रसाद जायसवाल ने बताया कि बागबाहरा अनुविभाग के अंतर्गत सभी गांव में बस्ती से दूर एक शासकीय भवन को आइसोलेसन सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है। इनमें 239 आइसोलेशन सेंटर गाॅव में तथा तीन नगर में बनाए गए हैं। लॉक डाउन के दौरान बाहर से आने वाले सभी नागरिकों को सर्वप्रथम मेडिकल चेकअप के पश्चात इन भवनों में क्वॉरेंटाइन पर रखा जाता हंै। इसके लिए ग्राम स्तर पर सरपंच सचिव आंगनबाड़ी मितानिन और कोटवार उन्हें इन कार्यों के लिए सहमत करते हैं।
उन्होंने बताया कि उनकी असहमति की स्थिति में उन्हें वहां रहने के लिए समझाईश दी जाती है या फिर तहसील के कंट्रोल रूम में सूचना दी जाती है। सूचना उपरांत अनुविभाग एवं पुलिस की टीम सहित वहां जाकर उन लोगों को आइसोलेट भवनों में रहने के लिए निर्देशित किया जाता है अन्यथा संक्रमण संबंधी सरकारी नियमों के उल्लंघन होने पर एफ आई आर दर्ज करने की नोटिस दी जाती है। इन भवनों में रहने वाले आइसोलेट नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाएं पंचायत से उपलब्ध कराई जाती है तथा उनके घर वालों के द्वारा भी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
यह व्यवस्था विशेष रुप से इसलिए की गई है ताकि बाहर किसी अन्य शहर या अन्य जिले या किसी अन्य स्थान से आने वाले लोग सर्वप्रथम अपने आप को आइसोलेट रखें तथा मेडिकल चेकअप होने के 12 दिन बाद जब उनकी आइसोलेशन अवधि समाप्त हो जाती है तो उनको उनके घर जाने के लिए छूट दी जाती है। इस दौरान यह भी ख्याल रखा जाता है कि उन्हें कोई आम जन जीवन से संबंधित सामग्रियों की तथा दवाई या पोषण आहार की कोई कमी ना हो। इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित होने के बाद बागबाहरा क्षेत्र में बाहर से आए आने वाले लोगों की संख्या में भारी गिरावट हुई है। इससे लोगों में जागरूकता आई है कि वे बाहर से आने वाले पर भी यहां गांव में सीधे प्रवेश नहीं मिल रहा है क्योंकि उनको शुरुआत में आइसोलेशन के लिए सरकारी भवनों में रखा जा रहा है जिसके कारण जो सुविधाओं के लिए अपने घरों की ओर लौटे थे वह अब लौटना कम कर दिए हैं और जो जहां पर है वह वहां पर अपनी आम दिनचर्या बिताने के लिए प्रेरित हुए हैं।
बगबाहरा नगरीय क्षेत्र में भी इस प्रकार की तीन भवनों को आइसोलेशन के लिए चिन्हाकित किया गया है। जिसमें जैन धर्मशाला एवं टाउन हॉल एवं शासकीय भवन को शामिल किया गया है। इसी तरह प्रत्येक ग्राम में वहां के शासकीय स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र या सामुदायिक केंद्र को चिन्हित किया गया है। अब तक पूरे विकासखंड में 175 लोगों को इन आइसोलेशन सेंटर में रुकवाया जा चुका है उनमें से 45 लोगों को आइसोलेशन अवधि समाप्ति के बाद उन्हें उनके घरों की ओर जाने के लिए छूट दी जा चुकी है। -
अन्य राज्यों में फंसे श्रमिक जो घर वापसी के इच्छुक है, ऐसे लोगों के लिए प्रशासन ने कार्ययोजना बनाकर अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
महासमुंद 03 मई : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के अन्य राज्यों में फंसे अनेक व्यक्ति एवं श्रमिक जो घर वापसी के इच्छुक है, ऐसे व्यक्ति एवं श्रमिकोें की वापसी के लिए कार्ययोजना बनाने एवं क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रवि मित्तल एवं नगरीय क्षेत्र के लिए डिप्टी कलेक्टर सुश्री पूजा बंसल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इन नोडल अधिकारी की सहायता के लिए एवं उनके निर्देशानुसार कार्रवाई किए जाने के लिए तथा ओड़िशा राज्य से लगने वाले जिले की सीमा में निरंतर चैकसी एवं अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए अंतरर्राज्यीय सीमा ओड़िसा से लगे ग्राम जहां आवागमन होता है वहां अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई हैं।
इनमें बागबाहरा तहसील के अंतर्गत ग्राम नर्रा के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनुविभागीय अधिकारी श्री मनोज ठाकुर(94253-02313), ग्राम खट्टी के लिए लोक निर्माण विभाग के अनुविभागीय अधिकारी श्री मरकाम (94255-23338) एवं ग्राम टेमरी के लिए नायब तहसीलदार श्री सूरज बंछोर (62686-31973) की ड्यूटी लगाई गई हैं। इसी तरह पिथौरा तहसील के अंतर्गत ग्राम लारीपुर के लिए जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी श्री भूपेन्द्र गजेन्द्र (98268-31610), ग्राम ढोढरकसा के लिए सहायक विकास विस्तार अधिकारी श्री दुर्योधन पटेल (88891-66853), ग्राम नदी चरौदा के लिए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अनुविभागीय अधिकारी श्री पद्मलोचन मिश्रा (79872-64995) एवं ग्राम लिलेसर के लिए लोक निर्माण विभाग के उप अभियंता श्री डी. राजशेखर (81200-39019) की ड्यूटी लगाई गई हैं। बसना तहसील के अंतर्गत ग्राम परसापाली के लिए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के अनुविभागीय अधिकारी श्री एम.एल. खार्पडे (96855-05683) एवं ग्राम साल्हेझरिया के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी श्री चन्द्रहास नाग (94064-48366) की ड्यूटी लगाई गई हैं।
इसके अलावा सरायपाली तहसील के अंतर्गत ग्राम रेहटीखोल के लिए नायब तहसीलदार श्री इन्दराम चंद्रवंशी (94790-82020), ग्राम सिरपुर के लिए लोक निर्माण विभाग के अनुविभागीय अधिकारी श्री भागीरथी प्रधान (99932-30824), ग्राम पझरापाली के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी श्री गेंदराम नारंग (97543-40519), ग्राम राजाडीह के लिए विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी श्री आई.पी. कश्यप (81036-38367) एवं ग्राम जगलबेड़ा के लिए ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के अनुविभागीय अधिकारी श्री सुशांत त्रिपाठी (99261-40221)की ड्यूटी लगाई गई हैं, ये सभी अधिकारी नोडल अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगे। -
आगामी खरीफ सीजन के लिए 15 जुलाई 2020 तक करा सकते है फसल बीमा
महासमुंद 03 मई : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ वर्ष 2019 में महासमुंद जिले के 40 हजार 930 कृषकों को 63 करोड़ 16 लाख रूपए का फसल बीमा दावा स्वीकृत किया गया है तथा उक्त कृषकों के बैंक खातों में राशि अंतरित कर दी गई है। कृषि विभाग के उप संचालक श्री एस.आर. डोंगरे ने इस आशय की जानकारी देेते हुए कहा कि किसान संबंधित बैंक या संस्था से प्रविष्टि कर इसकी पुष्टि करा सकते है। उन्हांेने बताया कि पूर्व में अऋणी किसानों के लिए फसल बीमा कराना ऐच्छिक था। अब ऋणी व अऋणी दोनों प्रकार के किसानों के लिए फसल बीमा कराना ऐच्छिक है, परंतु मौसम के अनिश्चितता एवं विपरीत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फसल उत्पादन में होने वाले नुकसान से बचने के लिए फसल बीमा एक उत्तम माध्यम है, जिससे कि फसल क्षतिपूर्ति का फायदा कृषकों को मिल सके। इस वर्ष फसल बीमा की इकाई ग्राम को माना गया है। खरीफ सीजन में फसल बीमा कराने के लिए अंतिम तिथि 15 जुलाई 2020 निर्धारित की गई है। इसके तहत् 02 प्रतिशत प्रीमियम जमा कर जिले के किसान अपने निकटतम सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, व्यवसायिक बैंक अथवा काॅमन सर्विस सेंटर से संपर्क कर फसल बीमा करा सकते हैं।
उप संचालक कृषि श्री डोंगरे द्वारा बताया गया कि फसल बीमा कराते समय बीमा पोर्टल में बीमा इकाई ग्राम, रकबा, तहसील आदि की प्रविष्टि गलत ना हो इसका भी ध्यान वित्तीय संस्थान एवं किसानों को रखने को कहा गया है। उनके द्वारा अधिकाधिक किसानों से फसल बीमा कराने का अनुरोध करते हुए और अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग के जिला स्तरीय, अनुविभाग स्तरीय एवं विकासखंड स्तरीय कार्यालय से संपर्क करने हेतु कहा गया है। - सूरजपुर 03 मई : कलेक्टर श्री दीपक सोनी के द्वारा कोरोना वायरस संकमण के रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए प्रतापपुर नगर पंचायत क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन किया जा रहा है। जिसमें कुछ दुकानों को ही समयानुसार खुलने की छूट दी गई है। जैसे- सब्जी दुकानें एवं मिल्क पार्लर सुबह 9ः00 बजे से दोपहर 3ः00 बजे तक खोलेने के निर्देष दिया गया है एवं मेडिकल दुकानें पूर्ववत् 24 घंटे खुले रहेंगे।
साथ ही ये भी निर्देषित किया गया है कि दुकानदार एवं ग्राहक अथवा अन्य व्यक्ति के मध्य कम से कम 1 से 1.5 मीटर की शारीरिक दूरी का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क, रूमाल अथवा गमछा से मुंह एवं नाक ढंके रहने के लिए कहा गया है। इसकी अवहेलना किसी भी स्थिति में न की जाये। यह निर्देषसम्पूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र प्रतापपुर के लिए प्रभावशील रहेगा। यह आदेश कलेक्टर श्री दीपक सोनी के द्वारा 05 मई 2020 रात्रि 9ः00 बजे तक आगामी आदेषपर्यन्त तक के लिए दिया गया है। - जशपुरनगर 03 मई : कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने सभी एसडीएम को आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोराना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक तथा अन्य आयोजन प्रतिबंधित है। श्री क्षीरसागर ने कहा है कि वर्तमान में वैवाहिक मुहुर्त को ध्यान में रखते हुए अपने क्षेत्र के अन्तर्गत लोगों द्वारा विवाह के लिए आवेदित आवेदनो पर अनुमति निम्न सशर्त के साथ दिए जाने के लिए एसडीएम को अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी विवाह अवसर पर वर, वधु एवं पंडित को मिलाकर केवल 20 व्यक्तियों को ही शादी में शामिल होने की अनुमति होगी एवं विवाह के अवसर पर उपस्थित लोगों द्वारा फिजिकल एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी तरह का सार्वजनिक आयोजन मार्ग पर बारात निकालने एवं सार्वजनिक भवनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
विवाह कार्यक्रम बस अपने निवास प्रांगढ़ में ही करनी की अनुमति होगी। एक चार पहिया वाहन में वाहन चालक सहित चार लोगों को आवागमन की अनुमति होगी। किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्ताकर यंत्र के उपयोग की अनुमति नही होगी। यह अनुमति जिले के अंदर के लिए होगी, जिले के बाहर जाने के लिए अनुमति का अधिकार जिला स्तर पर सुरक्षित रखा गया है। विवाह एवं अन्य सामूहिक कार्यक्रम में सामूहिक भोज पर प्रतिबंध होगा। कार्यक्रम स्थल पर मास्क का उपयोग एवं हाथ धोने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा एवं साथ ही समय-समय पर केंद्र शासन, राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने सभी अधिकारियों को उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। - जशपुरनगर 03 मई : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के मार्गदर्शन में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को लेकर देश एवं राज्य में निर्मित्त लाॅकडाउन की परिस्थिति के दौरान पिछले डेढ़ माह से जिले के राहत शिविरों में ठहरे झारखंड के करीब 210 प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य लोगों को रविवार सुबह जिले के रणजीता स्टेडियम से 5 बसों के माध्यम से उनके गृह राज्य के लिए रवाना किया गया। ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण की वजह से जारी लॉक डाउन के चलते जशपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से अपने गृह क्षेत्रों में जाने के लिए इच्छुक लेकिन लॉक डाउन की विवशता के कारण जिला प्रशासन की ओर से संचालित हो रहे राहत शिविरों में ठहरे हुए झारखंड के प्रवासी श्रमिकों को राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित कर अपने-अपने गंतव्य गृह राज्य में बस के द्वारा भेजा गया है।
अनुविभागीय अधिकारी जशपुर श्री योगेन्द्र श्रीवास द्वारा सभी प्रवासी श्रमिकों को बस में बिठाने के पूर्व मास्क, साबुन, सेनेटाईजर एवं अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया एवं उन्हें कोरोना वायरस से बचने के लिए जारी सरकारी गाइड लाइन का आवश्यक सुझाव दिए गए। साथ ही सभी श्रमिकों के नाम एव्ंा अन्य आवश्यक जानकारी की पंजी संधारित किया गया। श्रमिको को बस में बिठाते समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, उन्हेे पंक्तिबद्ध तरीखे से एक-एक करके बस में बिठाया गया एवं बस के अंदर भी यात्रियों के मध्य सोशल डिस्टेस बना रही इस बात का भी व्यवस्था की गई।
इस अवसर पर जिला प्रशासन एवं अन्य स्वयं सेवी संस्थान के माध्यम से सभी प्रवासी श्रमिको के रास्ते के लिए खान-पान का भी समुचित प्रबंध किया गया। यातायात पुलिस जशपुर, आरपीआई के विजय गुप्ता, कमलकांत वर्मा, संवेदना समूह के द्वारा सभी श्रमिकों को पानी, बिस्किट एवं स्वल्पाहार का पैकेट वितरण किया गया। सभी श्रमिकों द्वारा जिला प्रशासन एवं अन्य सभी समाजसेवी लोगों के इस कार्य के लिए सभी का आभार प्रकट करते हुए सभी को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी जशपुर श्री योगेन्द्र श्रीवास, यातायात प्रभारी सुबेदार श्री सौरभ चंद्राकर, आरपीआई के श्री विजय गुप्ता, कमलकांत वर्मा, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया और अन्य समाजसेवी लोग उपस्थित थे। -
बलरामपुर 03 मई : कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण के कारण देश में सम्पूर्ण लाॅकडाउन लगाया गया है। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने कहा कि निकट भविष्य में लाॅकडाउन समाप्त होगी। लाॅकडाउन समाप्त होने पर समस्त शासकीय कार्यालयों में शासकीय कार्य प्रारंभ होंगे। शासकीय कार्य प्रारंभ होने से बड़ी संख्या में आम नागरिकों का कार्यालय में आवागमन प्रारंभ होगा। उन्होंने आवागमन प्रारंभ होने के पूर्व ही आमजनो, अधिकारी-कर्मचारियों की सुरक्षा की दृष्टि से जिले में संचालित जिला कार्यालय, सभी तहसील कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, सभी जनपद कार्यालय, समस्त ग्राम पंचायत कार्यालय एवं अन्य मैदानी कार्यालयों को आगामी एक सप्ताह के भीतर सेनेटाइज करने की निर्देश दिये है।
इसके साथ ही साथ उन्होने कार्यालयों की नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था की सुनिश्चित करने, प्रत्येक कार्यालय का रंग-रोगन, कार्यालयों में हाथ धोने के लिए हैण्डवाॅश इत्यादि की व्यवस्था करने, अनुपयोगी सामाग्री का राइट आॅफ करने और अन्य आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिये है। ताकि कोरोना महामारी के प्रसार को नियंत्रित किया जा सकें। उन्होने संबंधित अधिकारियों को संबंधित कार्यो का पालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने को कहा है। - कोरिया 03 मई : भारत सरकार के गृह मंत्रालय, नई दिल्लीक एवं परिवहन मुख्यालय द्वारा जारी पत्रों के संदर्भ में राज्य शासन के अंतर्गत परिवहन आयुक्त द्वारा सार्वजनिक परिवहन सेवा को स्थगित रखने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। शासन द्वारा निर्देशों की जानकारी देते हुए कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने बताया कि “कोरोना वायरस” (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम तथा आपातकालीन परिस्थितियों के मद्देनजर लोकहित में अंतर्राज्यीय तथा छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित होने वाली समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन यान, यात्री बस, सिटी बस, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा के संचालन को पृथक-पृथक तिथियों तक स्थगित किया गया है। वर्तमान में “कोरोना वायरस” (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरे देश में आगामी 04 मई, 2020 से दो सप्ताह की प्रभावी अवधि तक लॉकडाउन घोषित किया गया है।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि आम जन के हितों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राज्यीय तथा छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित होने वाली समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन यान को स्थगित किया जाता है। विशेष एवं आपातिक परिस्थितियों में राज्य के भीतर एवं बाहर आवागमन हेतु सार्वजनिक परिवहन यानों के संचालन हेतु राज्य शासन की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अनुमति की आवश्यकता होगी। - कोरिया 03 मई : राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी परिपत्र के परिपालन में कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने छत्तीसगढ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लॉकडाउन अवधि में 4 मई से 17 मई 2020 तक जिले के सभी क्लब, रेस्टोरेंट एवं होटल बार बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा 4 मई से 17 मई तक अवधि में समस्त एफ.एल.4 - क्लब के साथ ही सभी रेस्टोरेंट, होटल बार के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है। नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया है। पूर्व में 03 मई तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे। जिसे बढ़ाकर अब 4 मई से 17 मई 2020 तक कर दिया गया है। - कोरिया 03 मई : कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न संकट की इस स्थिति में भी कलेक्टर श्री डोमन सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन के द्वारा धान के उठाव की गतिविधियां संपन्न की जा रही हैं। धान उपार्जन समितियों के द्वारा 898680 क्विंटल धान की खरीदी की गई थी। जिसका मिलर एवं संग्रहण केन्द्रों द्वारा शत-प्रतिशत उठाव कर लिया गया है। किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, राज्य सरकार द्वारा इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
सहकारिता विभाग के अधिकारी ने बताया कि राज्य शासन के नियमों एवं शर्तों के अनुसार कोरिया जिले की सभी सहकारी समितियों के द्वारा समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की गई है। लॉकडाउन अवधि में भी समस्त सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए धान का उठाव किया गया है। इस दौरान जिले में धान उपार्जन समितियों से 72,001 क्विंटल धान का उठाव किया गया है। जिससे जिले के 17 हजार 808 किसान लाभांवित हुए हैं। राज्य शासन द्वारा किसानों को एक सौ चैसठ करोड़ से अधिक रूपये की राशि का भुगतान किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु शासन द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक समिति में आने वाले किसान उचित सामाजिक दूरी बनाए रखें, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा चूना मार्किंग करते हुए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। साथ ही उनके लिए हाथ धोने की व्यवस्था भी की गई है। - रायपुर : कोरोना वायरस (कोविड-19) के तहत देशव्यापी लॉक डाऊन के कारण मध्यप्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों एवं अन्य प्रवासियों को छत्तीसगढ़ लाने तथा यहां से उक्त तीनों राज्यों में जाने वालों का डाटाबेस तैयार कर लिया गया है। श्रमिकों को लाने तथा यहां से भेजे जाने की कार्ययोजना को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उक्त कार्यवाही के लिए श्री अविनाश चंपावत, सचिव, छ.ग. शासन जल संसाधन विभाग (मोबाइल नं.93992-73076) को राज्य नोडल अधिकारी नियुक्ति किया गया है।
सचिव जल संसाधन श्री अविनाश चंपावत ने बताया कि विभाग के स्टेट डाटा संेटर में मध्यप्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान राज्य के लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की अलग-अलग टीम बनाकर श्रमिकों एवं प्रवासियों से बीते दो मई से लगातार सम्पर्क कर उनकी जानकारी तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया मध्यप्रदेश राज्य के लिए श्री प्रभांशु मित्र वर्मा मो. नं. 74705-71991 एवं 91795-71987, ई-मेल [email protected] गुजरात राज्य के लिए श्री जयंत दास मो. नं. 93014-79765 एवं 83497-85420, ई-मेल [email protected] तथा राजस्थान राज्य के लिए श्री मनीष थवाइत मो. नं. 73987-85120 एवं 95896-99353 ई-मेल [email protected] को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
उक्त अधिकारियों के व्हाटसऐप नं0 में मध्यप्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान से श्रमिकोें एवं अन्य प्रवासियों द्वारा लगातार संपर्क किया जा रहा हैं। क्रियाशील हेल्पलाईन पर अब तक राजस्थान से छत्तीसगढ़ आने वाले 5130 प्रवासियों एवं छत्तीसगढ़ से राजस्थान जाने वाले 3952 प्रवासियों का डाटा बेस तैयार किया जा चुका है। इसी प्रकार गुजरात से छत्तीसगढ़ आने वाले 499 प्रवासियो एवं मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ आने वाले 445 प्रवासियों का डाटा बेस तैयार किया गया है। डाटा बेस के अनुसार इन प्रवासियों को छत्तीसगढ़ लाने की योजना तैयार की जा रही है। -
स्वच्छ्ता और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए होंगे कार्य:- कलेक्टर
बलरामपुर-रामानुजगंज// छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरसके प्रसार में प्रभावी नियंत्रण के फलस्वरूप शासन द्वारा शासकीय कार्यालयों में कामकाज शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर कार्यालयों में सेनेटाइजेशन तथा कोरोना से बचाव के सभी उपाए सुनिश्चित करने को कहा गया है। शासन के मंशानुरूप कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने कार्यालयों में कार्य संचालन के पूर्व सेनेटाइजेशन करने तथा सुरक्षा संबंधी उपायों को सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए थे। जिला तथा अनुभाग स्तर के कार्यालयों में सेनेटाइजेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया है ।कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने जानकारी दी है कि जिले के सभी शासकीय कार्यलयों को खोलने का निर्णय लिया गया है । संबंधित कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख के साथ राजपत्रित अधिकारी तथा 33 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्य का संपादन करेंगे ।सभी कार्यालयों में सेनेटाइजेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और आगे भी कोरोना से बचाव के सभी मानकों का पालन किया जाएगा । व्यापक स्तर पर शत-प्रतिशत सेनेटाइजेशन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कार्यालयों में स्वच्छ्ता का विशेष ध्यान रखने तथा हाथ धोने की व्यवस्था करने को कहा है। कार्यालयों में सामाजिक दूरी के नियमों का भी पालन किया जाएगा। कार्यालय प्रमुख कोरोना से बचाव के नियमों के आधार पर ही कार्ययोजना बनाएं तथा उचित प्रबंधन करें। उन्होंने बताया कि आगामी आदेश तक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी बाधित रहेगी। उन्होंने नागरिको को संबोधित करते हुए कहा है कि हमारा जिला ग्रीन ज़ोन में जरूर है लेकिन इसका यह अर्थ कतई नही है कि हमे कोरोना से बचाव के उपायों को न अपनाएं । शासन ने नागरिक हितों को ध्यान में रखते हुए नियमों में कुछ शिथिलता प्रदान की है । उन्होने अपील की है कि लोग अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले , यदि आवश्यक हो तो मास्क पहनकर कर ही निकलें।जरूरत पड़ने पर ही शासकीय कार्यालयों में जाएं तथा सामाजिक दूरी का अनिवार्य रूप से पालन करें। -
जिले में बिना सूचना के प्रवेश करने तथा क्वारेंटीन का उल्लंघन करने वालों पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई
कोरबा 03 मई 2020/ कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने जिले में प्रवेश करने वाले प्रवासी श्रमिकों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों और अन्य व्यक्तियों की पूरी निगरानी रखने के निर्देश अधिकारियों को जारी किये हैं। जिले की सीमा पर अलग-अलग 21 ऐसे इंट्री पांइंटों को चिन्हाकित कर चेकपोस्ट स्थापित किये गये हैं। इन चेकपोस्टों पर प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के व्यक्तियों-श्रमिकों को प्रवास की जानकारी और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही आने की अनुमति देने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर द्वारा आगामी दिनों में जिले में बड़ी संख्या में व्यक्तियों के आगमन की संभावना को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों से बिना सूचना के प्रवेश करने वाले व्यक्तियों तथा क्वारेंटीन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गये हैं। कलेक्टर ने कहा है कि कोरोना संक्रमण एक वैश्विक स्तर की चुनौती है, जिस पर नियंत्रण के लिए कड़ी निगरानी एवं प्रभावी प्रशासनिक कार्यवाही करनी होगी। शासन के निर्देशों एवं आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर जिला प्रशासन द्वारा यथास्थिति धारा 188 भारतीय दंड संहिता 1860 तथा धारा 51 से 60 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाए।जिले में पुलिस बेरियर कनकी, उच्चभिट्टी (चांपा रोड), लबेद, ठेंगरीमार (कोरबा एवं धरमजयगढ़ रोड), फारेस्ट बेरियर कुदमुरा, रामपुर, फारेस्ट बेरियर बगदेवा (पाली), फारेस्ट बेरियर पाली, ग्राम पोंड़ी, सरईसिंगार हरदीबाजार, फारेस्ट बेरियर पसान, पुलिस बेरियर मोरगा, चेकपोस्ट बिरदा, चेकपोस्ट अखरापाली, बेहरचुंवा, नोनदरहा, सुखरीकला, उमरेली, कथरीमाल, ग्राम पंचायत छिंदिया बेरियर, डोकरमना बेरियर पर चेकपोस्ट स्थापित किये गये हैं। इन चेकपोस्टों पर प्रभारी अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। सभी चेकपोस्टों पर कोरबा जिले में प्रवेश करने वाले हर एक व्यक्ति की जानकारी पंजीबद्ध की जायेगी और जिला प्रशासन को भेजी जायेगी।कलेक्टर श्रीमती कौशल ने कहा है कि अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, जिनमें स्थानीय समुदाय में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल सकता है। क्वारेंटीन का पालन न करने से फैले संक्रमण पर काबू पाना अत्यंत कठिन होगा। इसलिए जिले के सभी ग्राम पंचायतों-नगरीय निकायों में अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी देने के लिए आए हुए व्यक्तियों, उनके परिजनों एवं जन साधारण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें स्थानीय निकायों का सहयोग लिया जा रहा है। इसकी माॅनिटरिंग जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के माध्यम से की जा रही है। अन्य राज्यों से अवैध रूप से आने वाले तथा ऐसी जानकारी छुपाने वाले व्यक्तियों पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को निश्चित अवधि पर क्वारेंटीन करने की गाइड लाइन स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई है। क्वारेंटीन का उल्लंघन करने वालों व्यक्ति पर भी विधि अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। -
पांच देशी और सात विदेशी मदिरा दुकाने रहेंगी बंद, 14 देशी और 11 विदेशी दुकानों में बिकेगी शराब
कोरबा 03 मई 2020/ जिले में 4 मई से मदिरा दुकानों का संचालन सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक किया जायेगा। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने निर्देश-आदेश जारी कर दिया है। सभी खुलने वाली दुकानों को समय-समय पर राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा जारी कोविड-19 प्रोटोकाल के दिशा निर्देशों के तहत संचालित किया जायेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मदिरा दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। जिले में कुल 37 मदिरा दुकानें हैं। जिनमें से 25 दुकानों से ही मदिरा बिक्री की अनुमति होगी। जिले की कुल 19 देशी मदिरा की दुकानों में से पांच दुकानें बंद रहेंगी और 14 दुकानें खुलेंगी। इसी प्रकार विदेशी मदिरा की 18 दुकानों में से 11 दुकानों से शराब की बिक्री होगी जबकि सात दुकानें बंद रहेंगी। राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने शराब दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए दुकानों के सामने बेरिकेटिंग आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती कौशल ने शराब बिक्री के दौरान कानून व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाने के निर्देश भी दिए हैं। शासन के निर्देश अनुसार कोरबा जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर डिलेवरी ब्वाय के माध्यम से मदिरा प्रदाय करने की व्यवस्था भी आगामी दो-तीन दिनों में कर ली जायेगी।ये दुकानें रहेंगी बंद-दुकानों में भीड़-भाड़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिले की टीपी नगर, बांकीमोंगरा, दीपका, कटघोरा और आईटीआई रामपुर पांच देशी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। इसी तरह टीपी नगर, , बांकीमोंगरा, दीपका, कटघोरा, गेवरा, निहारिका और प्रीमियम शाप निहारिका की विदेशी मदिरा दुकानें भी बंद रहेंगी।ये दुकानें खुलेंगी- देशी मदिरा की 14 दुकानें दादर, कोरबा, रूमगरा, लालघाट,मुड़ापार, उमरेली, रजगामार, लाटा, गोपालपुर, सर्वमंगला, गेवरा, हरदीबाजार, पाली और भैरोताल से देशी शराब की बिक्री होगी। इसी प्रकार कोरबा, लालघाट,मुड़ापार, बरपाली, रजगामार, लाटा, गोपालपुर, सर्वमंगला, हरदीबाजार, पाली और पसान की कुल 11 विदेशी मदिरा दुकानों से भी विदेशी मदिरा की बिक्री होगी। -
ड्राईवरों, हेल्परों पर रहेगी नजर, आबादी वाले इलाकों में घूमने-फिरने पर होगी कार्यवाही
कोरबा 03 मई 2020/ गेवरा, कुसमुंडा, दीपका जैसी कोयला नगरियों में कोरोना वायरस के फैलाव को कोल परिवहन में लगे डम्फरों, ट्रकों और अन्य वाहनों पर जिला प्रशासन की विशेष निगाह रहेगी। इन वाहनों के ड्राईवरो, कंडेक्टरों, हेल्परों से कोयला नगरियों के रिहायसी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा विशेष सावधानी बरती जा रही है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए कोल क्षेत्रों में चलने वाले कोयला ट्रकों के परिवहन पर निगरानी रखने के लिए 11 सदस्यीय विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह विशेष टास्क फोर्स कोल क्षेत्र में चलने वाली समस्त कोयला ट्रकों के परिवहन पर आवश्यक पर्यवेक्षण करेंगे। टास्क फोर्स द्वारा सभी कोयला गाड़ियों के निर्धारित रूट पर ही चलना सुनिश्चित किया जायेगा।कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने बताया कि एसईसीएल दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, कोरबा माईनिंग क्षेत्र के पास सघन आबादी वाली बस्तियां हैं। इन क्षेत्रों में कोयला परिवहन वाली गाड़ियों के साथ ड्राईवर, हेल्पर जैसे बाहरी लोगों का बड़ी संख्या में आवागमन प्रतिदिन होता रहता है। दीपका सहित सभी कोल क्षेत्र के आसपास की बस्तियां कोरोना संक्रमण हेतु संवेदनशील जोन हो सकती है तथा इन गाड़ियों के परिवहन से कोरोना संक्रमण का फैलाव भी हो सकता है। इसलिए किसी भी स्थिति में कोयला परिवहन में लगी गाड़ियां बस्ती एवं बस्ती के आसपास क्षेत्र में खड़ी न हो और गाड़ियों के चालक-परिचालक आबादी क्षेत्र में अनावश्यक रूक कर रात्रि विश्राम तथा भ्रमण न करें। इसके मानिटरिंग के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है।कलेक्टर श्रीमती कौशल ने इस संबंध में बताया कि यह विशेष टास्क फोर्स कोल क्षेत्र में गाड़ियों के रूकने का स्थान, आटो पाट्र्स दुकान हेतु स्थान एवं रिपेयर स्थल चिन्हांकित करेंगे। टीम द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि गाड़ियां, चालक-परिचालक व अन्य संदिग्ध लोग माईनिंग एरिया के बाहर न निकलें। ड्राईवरों-हेल्परों के ठहरने आदि की जगह का चिन्हाकन कर पर्याप्त बेरिकेटिंग लगाकर निगरानी की जायेगी। टास्क फोर्स द्वारा चालक-परिचालक, हेल्पर, क्लीनर के रूकने व भोजन की व्यवस्था कोल एरिया के भीतर ही संस्थान द्वारा करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कलेक्टर ने कहा कि टीम के सदस्य इन कोल क्षेत्रों में प्रतिदिन पेट्रोलिंग करके हरेक स्थिति पर नजर रखेंगे। टास्क फोर्स का मुख्यालय एसईसीएल दीपका में रहेगा। -
सभी की रिपोर्ट आई थी निगेटिव, जमातियों के आवेदन पर प्रशासन ने दिलाई बस सुविधा
कोरबा 03 मई 2020/कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका पर सीईटीआई हास्टल गेवरा में पिछले 30 दिनों से क्वारेंटाइन में रखे गये दिल्ली निवासी 28 जमातियों को आज दोपहर उनके गृह नगर के लिए रवाना कर दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा इसके पहले सभी जमातियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जमातियों के कोरोना टेस्ट लगातार निगेटिव आये थे और सभी ने 28 दिन की निर्धारित क्वारेंटाइन अवधि भी पूरी कर ली थी। जमातियों द्वारा कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल को आवेदन प्रस्तुत कर अपने गृह नगर दिल्ली जाने की अनुमति चाही गई थी। कलेक्टर ने जमातियों के सामूहिक आवेदन पर उन्हें मुस्तफाबाद उत्तर पूर्व दिल्ली जाने की ईजाजत दी है। सभी को कोरोना संक्रमण से बचाव और नियंत्रण के संबंध में स्वास्थ्य विभाग तथा शासन के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश भी दिये गये हैं। सभी जमातियों को दिल्ली पहुंचने पर वहां के जिला प्रशासन को सूचित करने और तय दिशा निर्देशों का पालन करने के भी निर्देश दिए गये हैं। गेवरा से निकली बस क्रमांक सीजी-10 जी 1566 कटघोरा- अंबिकापुर, बम्हनी, रैनकोट, राबटर््सगंज, बनारस, कानपुर, आगरा, नोएडा होकर मुस्तफाबाद दिल्ली पहुंचेगी। इसी मार्ग से बस की वापसी भी जिला प्रशासन द्वारा तय की गई है।मुस्तफाबाद दिल्ली से राताखार मस्जिद पहुंचे इन सभी 28 जमातियों को निजामुद्दीन में आयोजित मरकज में शामिल होने और कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आने की संभावना पर एसईसीएल गेवरा के सीईटीआई हास्टल में में चार अपे्रल को क्वारेंटाइन किया गया था। इस दौरान इन सभी की लगातार मेडिकल मानिटरिंग की जाती रही। सभी जमातियों के गले व नाक के स्वाब सेम्पल लेकर एम्स रायपुर की लैब में परीक्षण कराया गया था। सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। इन सभी जमातियों को लेकर कोरबा से एक बस आज दोपहर दिल्ली के लिए रवाना हुई। बस में जमातियों के लिए पर्याप्त मात्रा में मास्क एवं सेनेटाईजर आदि की व्यवस्था की गई। दो बस चालकों को भी इनके साथ रवाना किया गया है जो सभी जमातियों को दिल्ली छोड़कर सात अपे्रल तक खाली बसों के साथ कोरबा लौटेंगे। वहां से आने के पश्चात दोनों ड्राईवरों को भी कोरबा में 14 दिन के होम क्वारेंटाइन में रखा जायेगा।अच्छी रहीं प्रशासन की व्यवस्थाएं, सोशल डिस्टेंसिंग और सेनेटाईजेशन से ही रूकेगा कोरोना का फैलाव, बोले जमाती- तीस दिन के क्वारेंटाईन में रहने के बाद रमजान के पवित्र महिने में अपने घरों के लिए रवाना हुए जमातियों ने क्वारेंटाइन सेंटर में जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की और कलेक्टर सहित सभी अधिकारी-कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। रहने, खाने की व्यवस्था के साथ सुरक्षा और सेनेटाईजेशन को लेकर किये गये इंतजामों पर सभी ने संतुष्टि जताई। जमातियों में शामिल मोहम्मद यामीन, नसीम अहमद, नौशाद, सिराज अहमद, शदाब सोहेल खान आदि ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को तहेदिल से धन्यवाद दिया। सभी ने कोरबा सहित देश के लोगों को संदेश दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और लगातार सेनेटाईजेशन से ही कोरोना के फैलाव को रोका जा सकता है। सभी जमातियों ने अपने समान अन्य जगहों पर रह रहे जमातियों से भी पहचान नहीं छुपाने, शासन के नियमों का पालन करने और कोरोना से संबंधित लक्षण पाये जाने पर मेडिकल टेस्ट कराने की अपील भी की है। -
नियंत्रण कक्ष के नंबर 07759-224608 पर दी जा सकती है जानकारी, कलेक्टर ने की अपील
कोरबा 3 मई 2020/ कोरबा जिला प्रशासन अन्य राज्यों में लाॅक डाउन में फंसे जिले के कामगारों, विद्यार्थियों, टूरिस्टों सहित सभी लोगों की जानकारी इकट्ठी कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने ऐसे सभी लोगों की जानकारी इकट्ठी करने का काम तेज कर दिया है। बाहर राज्यों में फंसे लोगों की जानकारी कोरबा में रह रहे उनके परिजन भी दे सकते हैं। इसके लिए कलेक्टोरेट में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। लोग फोन नंबर 07759-224608 पर फोन कर ऐसी जानकारी तथा आवेदन दे सकते हैं। आवेदन का प्रारूप भी नियंत्रण कक्ष से प्राप्त किया जा सकता है।इस सम्बंध में जिले के नोडल अधिकारी श्री अजय उराँव से मोबाइल नम्बर 94255-42525 और श्रम अधिकारी श्री बी आर पटेल से 98263-40787 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने सभी जिलावासियों से अपील की है कि लाॅक डाउन के कारण छत्तीसगढ़ से बाहर के राज्यों में फंसे कोरबा के लोग यदि वापस अपने घर लौटना चाहते हैं तो उनकी पूरी जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध करावें। जानकारी में उनका नाम, पिता का नाम, कोरबा का पता, कोरबा में संपर्क का मोबाईल नंबर, संबंधित व्यक्ति का मोबाईल नंबर, लाॅक डाउन के कारण फंसे होने वाला राज्य, जिला, शहर का नाम, जाने का कारण आदि विस्तृत रूप से बताएं ताकि राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार डाटाबेस तैयार कर ऐसे लोगों की कोरबा वापसी के लिए योजना तैयार की जा सके। -
अन्य राज्यों के हॉटस्पॉटस जिलों से व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर आने के लिए नहीं मिलेगी अनुमति
कोरिया 02 मई 2020/ नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन अवधि में फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों के अंतर्राज्यीय मूवमेंट हेतु भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। इन निर्देशों के परिपालन में राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं।पत्र के संदर्भ में बताया गया है कि प्रदेश में अंतर्राज्यीय मूवमेंट हेतु अनुमति दी जा सकती है। परंतु अन्य राज्यों के हॉटस्पॉटस जिलों से व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर आने के लिए अनुमति न दी जाये। पूर्व में अप्रभावित जिलों के हॉटस्पॉटस घोषित होने की दशा में भी अंर्तराज्यीय मूवमेंट हेतु जारी अनुमति निरस्त की जाकर अन्य राज्यों के हॉटस्पॉटस जिलों से व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा के भीतर आने की अनुमति नहीं होगी। राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले, अन्य राज्य में जाने वाले तथा राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक ट्रांजिट करने वाले व्यक्तियों की जानकारी संधारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जानकारी संधारित किये जाने हेतु प्रारूप निर्धारित किया गया है जिसमें व्यक्ति की जानकारी, छत्तीसगढ़ आगमन की तिथि व स्थल, आने का माध्यम, लॉकडाउन अवधि में छत्तीसगढ़ में निवास तथा यहां आने से पूर्व पता, राज्य के भीतर व बाहर गंतव्य की जानकारी शामिल है। -
ग्रामीणो की जरूरत से संबंधित आवश्यकता पूर्ति होगी डोर टू डोर
सूरजपुर 02 मई 2020/कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी श्री दीपक सोनी नें कोरोना वायरस (कोविङ- 19) के संबंध में जजावल में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाये जाने के बाद संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए जिलें के जनपद पंचायत प्रतापपुर के ग्राम पंचायत जजावल, पकनी, अंजानी, जनपद पंचायत ओड़गी के ग्राम पंचायत चिकनी को पूर्ण रूप से एवं जनपद पंचायत प्रतापपुर के ग्रामगोरगी को आंशिक रूप से कंटेन्मेंट जोन घोषित किया है।
उक्त कंटेन्मेंट जोन में रहने वाले ग्रामीणो को इस दौरान अपने अपने घरों में ही रहेंगे। इस दौरान यहां कोई बाहर के कोई भी व्यक्ति का प्रवेश निषेध किया गया है। यहां केवल व्यवस्था संचालन के लिए नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी एहतियातन सुरक्षा मानको के पालन करते हुए रहेंगे, इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवश्यक जरूरत सें संबंधित आपूर्ति के समाग्रीयों को घर पहुंच सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अति आवश्यक स्थिति में स्थानीय प्रशासन एवं चिकित्सकीय टीम के सलाह से निर्णय सें एक व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाएगा।इसके अलावा उक्त कंटेन्मेंट जोन में इससे संबंधित अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सामग्री आपूर्ति के संबंध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनें के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी व्यवस्था का संचालन करेंगे, जिससें यहां के लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो इसके साथ-साथ पिल्खा क्षीरमिल्कप्लांट से नियमित तौर पर दूध की आपूर्ति यहां की जावेगी।
कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने कोविड-19 संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम हेतु विभिन्न स्तरों पर कंटेन्मेंट जोनहेतु कार्य करने हेतु जिससे यहां के रहवासियों को किसी तरह की समास्याओं का सामना न करना पडे इसके लिए सुचारु रुप से व्यवस्थाओं के संचालन हेतु कार्य आबंटन एवं नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि कंटेन्मेंट जोनहेतु पुलिस अधीक्षक सूरजपुर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करते हुए सख्त लाकडाउन का पालन हेतु पृथक से कार्य आदेश जारी करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सूरजपुर जिम्मेदारी का वहन करेंगे। वनमंडलाधिकारी सूरजपुर कंटेन्मेंट जोन के जंगल के रास्तों को सील करने हेतु पृथक से वन विभाग के कर्मचारी को डियुटी पर तैनात करेंगे। सभी चिकित्सक अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी की सुरक्षा की पुलिस विभाग द्वारा एक विशेष टीम तैयार की जायेगी। कंटेन्मेंट जोन के अंदर कार्यरत किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को बाहर आवास करने की अनुमति नहीं होगी।
जारी आदेष के तहत्कन्ट्रोल रूम स्थापना, स्थान पूर्व माध्यमिक शाला चन्दौरा नोडल अधिकारी श्री शशिकांत सिंह जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान सूरजपुर, कंटेन्मेंट जोन में बेरिकेटिंग व्यवस्था एकल प्रवेश एवं निकास द्वार के साथ स्थान पकनी में वन मण्डलाधिकारी, सूरजपुर एवं कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण विभाग सूरजपुर करेंगे, कंटेन्मेंट जोन में सेनिटाइजेशन की व्यवस्था श्री घनश्याम शर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जरहीजिला सूरजपुर, संबंधित ग्रामों में वृहद आईईसी कार्य कंटेन्मेंट जोन श्री निजामुद्दीन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सूरजपुर, संबंधित ग्राम में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष निगरानी (।बजपअम ैनतअमपससंदबम - च्ंेेपअम । ैनतअमपससंदबम) का कार्य, कंटेन्मेंट जोन में विकास खंड चिकित्सा अधिकारी प्रतापपुर, कंटेन्मेंट जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में आवश्यक सामाग्री जैसे सब्जी, फल, दूध इत्यादि की व्यवस्था श्री नरेन्द्र सिंह, उप संचालक पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें सूरजपुर एवं श्री दिनेश चन्द्र कोशले, उप संचालक कृषि सूरजपुर, कंटेन्मेंट जोन में लगी टीम को सुरक्षा सामाग्री मास्क, किट इत्यादि कंटेन्मेंट जोन में विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक (बीपीएम) प्रतापपुर, कंटेन्मेंट जोन में लगे कर्मचारियों की आवासीय व्यवस्था श्री निजामुद्दीन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सूरजपुर के द्वारा की जायेगी, कंटेन्मेंट जोन में सभी निजी चिकित्सक की निगरानी एवं समन्वय कंटेन्मेंट जोनअनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रतापपुर एवं कंटेन्मेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग कन्ट्रोल रूम पकनी में विकास खंड चिकित्सा अधिकारी प्रतापपुर के द्वारा आवष्यक व्यवस्था की जायंेगी।
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जिला प्रशासन द्वारा जारी सावधानी निर्देशों के बाद चिकित्सकों ने भी सुझाए बचाव के नुस्खे
वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है। कहावत को मान लेने में परहेज कैसा, आखिर कोरोना ने माहौल ही ऐेसा बना रखा है। संक्रामक बीमारियों के साथ-साथ मौसमी मर्जों से स्वयं और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित बचा कर रखने के लिए जिला चिकित्सालय के विशेषज्ञों की सलाह देखें
महासमुंद 02 मई 2020/ पसीने से लथ-पथ कर देने वाले गर्मी के मौसम में हर साल की तरह इस बार भी छोटी माता और लू का खतरा तो मंडरा ही रहा है साथ ही करेले में नीम चढ़ा यानी कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप अब भी बना हुआ है। इस दौरान भी आप कुछ घरेलू नुस्खे अपना कर स्वयं और अपने परिवार को इन जानलेवा बीमारियों से बचा सकते हैं। बता दें कि इस ओर हाल में कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने भी आमजन से चिकित्सकीय सलाह मानने की अपील करने के साथ स्वास्थ्य विभाग के लिए भी व्यवस्थागत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डाॅ आरके परदल ने जिलेवासियों को कोराना वायरस संक्रमण के साथ-साथ लू और छोटी माता से बच कर रहने के लिए क्या करें और क्या न करें के मार्गदर्शी सुझाव संबंधी सावधानियों की जानकारी साझा की है। डाॅ परदल के अनुसार इस दौरान जहां तक हो सके घर पर ही रहें। रेडियो सुनें, टीवी देखें, स्थानीय मौसम और कोविड-19 स्थिति पर अद्यतन परामर्श के लिए जानकारी लेते रहें। जितना हो सके पर्याप्त पानी पिएं, भले ही प्यास न लगी हो। इन दिनों बुजुर्गों को लू और करीब दस वर्ष की आयु तक के बच्चों को लू के साथ-साथ छोटी माता की बीमारी होने की भी संभानवाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में उनका विशेष ध्यान रखना जरूरी है। हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनने, निर्धारित चिकिस्कीय पैमाने में ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन) घोल, घर का बना पेय लस्सी, नींबू का पानी, छाछ आदि का उपयोग करने की संयमित अदतें भी आपको उक्त बीमारियों से बचाने रखने के लिए संजीवनी बूटी का काम करती हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ एसपी वारे द्वारा दी गई सलाह मानें तो लू लगना है तो रोग प्रतिरोधी क्षमता के धनी माने जाने वाले जवान लोगों को भी लग सकती। ऐेसे में यदि किसी को भी बाहर जाना आवश्यक है, तो अपने सिर पर (कपड़े-टोपी, या छाता) और चेहरे को ढंक कर रखना चाहिए साथ ही जहां तक संभव हो किसी भी सतह को छूने से बचना ही अच्छा प्रबंधन साबित होगा। इस ओर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अन्य व्यक्तियों से कम से कम एक मीटर की शारीरिक दूरी बनाए रखने के एवं बार-बार साबुन से हांथ धोते रहने के साथ-साथ पानी की उपलब्धता न होने पर हैंड रब सैनिटाइजर के उपयोग में लापरवाही न करने की हिदायत दी गई है।बीमार होने से बचने के लिए डालें ये आदते राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला सलाहकार (शिशु स्वास्थ्य) डाॅ मुकुंद राव ने बचाव के लिए सरलतम उपाए बताते हुए कहा कि जितना हो सके घर के अंदर रहेंअगर बाहर जाना पड़े तो पानी की बोतल जरूर साथ रखें। धूप से बचाव के लिए पर्दे, शटर का उपयोग करें। निचली मंजिलों पर बने रहने का प्रयास करें। बाहर से आकर तुरंत ठंडा पानी न पिएं, एसी या कूलर के सामने तुरंत जाने से बचें। सर्दी-खांसी या बुखार की शिकायत होते ही तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 104 से संपर्क कर सकते हैं।
- महासमुंद : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन के निर्देश पर नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) से उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस (कोविड-19) से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना जानकारी अथवा शिकायत के लिए जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक-22 में नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) बनाया गया हैं, जिसका हेल्प लाईन नम्बर 07723-223305 है। हेल्प लाइन सुविधा 24 घंटे चालू रहेगी। नियंत्रण कक्ष के प्रभारी भू-अभिलेख शाखा के प्रभारी अधीक्षक श्री आदित्य कुंजाम (99815-84877) एवं कृषि विभाग के उप संचालक श्री एस0आर0 डोंगरे (81203-84650) को बनाया गया है। हेल्प लाईन सुविधा के लिए अधिकारी-कर्मचारियों की 08-08 घंटे की तीन पालियों में ड्यूटी लगाई गई है।इनमें सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी श्री बी0एल0 भगत (97707-58925), वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री भीमराव घोडेसवार (90092-29778) की ड्यूटी सुबह 06ः00 बजे से दोपहर 02ः00 बजे तक लगाई गई हैं। इसी तरह सहायक मिटटी परीक्षण अधिकारी श्री अमित कुमार मोहंाती (94255-23196), वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री अर्जुनलाल साहू (99261-77176) की ड्यूटी दोपहर 02ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक एवं कृषि विभाग के सहायक संचालक श्री यू0एस0 तोमर (98266-23421) तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री के0एस0 साहू, (99261-58190) की ड्यूटी रात्रि 10ः00 बजे से सुबह 06ः00 बजे तक नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) नियंत्रण कक्ष हेल्प लाईन में ड्यूटी लगाई गई है। कोई भी नागरिक कोरोना वायरस (कोविड-19) में किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अथवा शिकायत उनके मोबाईल नम्बर तथा जिला हेल्प लाईन नम्बर 07723-223305 में संपर्क कर दे सकते है।
- महासमुंद : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन के निर्देशानुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जिले के सभी कार्यालयों एवं परिसरों को सात दिवस के भीतर विशेष अभियान चलाकर सेनिटेशन करने के निर्देश दिए गए है। इसी कड़ी में आज जिले के विभिन्न कार्यालय, परिसरों को नगरीय निकाय के सहयोग से सेनिटेशन का कार्य किया जा रहा हैं।
- महासमुंद : जिला पंचायत महासमुंद द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर रिक्त कार्यक्रम अधिकारी के पद की संविदा भर्ती के लिए 16 अक्टूबर 2019 को विज्ञापन जारी किया गया था। जिसके तहत प्राप्त आवेदनों पर 04 फरवरी 2020 तक प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन समिति के परीक्षण उपरांत दावा-आपत्ति की निराकरण सूची तैयार की गई है। उक्त सूची का प्रकाशन जिला पंचायत के सूचना पटल पर चश्पा की गई हैं तथा जिले की वेबसाईट ूूूण्उंींेंउनदकण्हवअण्पद एवं छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईट पर ूूूण्बहेजंजमण्हवअण्पद पर अवलोकन किया जा सकता है।
- बेमेतरा : कोरोना वायरस (कोविड-19) के संकमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में 3 मई तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई थी। जिसे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 17 मई या आगामी आदेश तक बढाई गयी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शिव अनंत तायल द्वारा आज जारी आदेश में कहा गया है कि यहां यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपात स्थिति में व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है कि बेमेतरा जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली करवाई जा सकें। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रकरिया सहिता 1973 के अंतर्गत बेमेतरा जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करना उचित है।अतः कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश द्वारा संपूर्ण बेमेतरा जिले में दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 17 मई 2020 तक या आगामी आदेश तक समय सीमा में वृद्धि किया जाता है।महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा इसके संदर्भ मेंअंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेशों द्वारा कार्यालय/प्रतिष्ठान /सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत् रहेगी। यह आदेश बेमेतरा जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए दिनांक 17 मई 2020 या आगामी आदेश, जो पहले आये तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी।