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महामारी के समय डबरी में मछली पालन बना आय का सशक्त साधन
कोरिया 15 जून : मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना) ने जिन लोगों की जिंदगी बदली है, उनमें रामसिंह भी एक हैं। पहले बरसात के भरोसे खरीफ फसल के बाद मजदूरी करने वाले किसान रामसिंह के खेतों में अब साल भर हरियाली रहती है। मनरेगा से खेत में बने डबरी में वे मछली पालन भी करते हैं। कृषि के साथ मछली पालन के अतिरिक्त व्यवसाय ने उनकी कमाई बढ़ा दी है।
वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते लागू देशव्यापी लॉक-डाउन के दौरान जब लोग घरों में रोजी-रोटी की चिंता कर रहे थे, उस समय रामसिंह अपनी डबरी में मछली पालन में व्यस्त थे। लॉक-डाउन के दौरान उन्होंने 12 हजार रूपए की मछली बेची। मनरेगा के तहत आजीविका संवर्धन के लिए खोदे गए डबरी ने विपरीत समय में इस अतिरिक्त कमाई का साधन दिया। खेत में डबरी निर्माण के बाद धान और गेहूं की फसल के साथ रामसिंह ने मछली पालन भी शुरू किया। डबरी के पानी से सिंचाई की व्यवस्था होने के बाद धान की अच्छी पैदावार हुई। उन्होंने सोसाइटी में धान बेचकर एक लाख 20 हजार रूपए की कमाई की।
कोरिया जिले के खड़गवाँ विकासखण्ड के सुदूर गाँव पेंड्री के किसान रामसिंह अपने पहले के हालात के बारे में बताते हैं कि बारिश के भरोसे होने वाली खेती से वह और उनका परिवार केवल सालभर खाने लायक अनाज ही उगा पाता था। बाकी जरूरतों के लिए मजदूरी करनी पड़ती थी। मनरेगा के अंतर्गत आजीविका संवर्धन के लिए खेत में डबरी निर्माण से मछली पालन और खेती के लिए पानी के प्रबंधन की बात जानकर उन्होंने भी आवेदन दिया।ग्राम पंचायत ने उनके खेत में डबरी निर्माण के लिए एक लाख 60 हजार रूपए की मंजूरी देकर काम शुरू करवा दिया। तीन सप्ताह तक चले इस कार्य में रामसिंह के परिवार ने भी काम किया। इस काम से उनके परिवार को 14 हजार रूपए की मजदूरी प्राप्त हुई। डबरी निर्माण के बाद से बारिश के भरोसे होने वाली खेती और मजदूरी से गुजर-बसर करने वाले छह एकड़ जोत के किसान रामसिंह की जिंदगी बदल गई है। लॉक-डाउन और आर्थिक मंदी के बावजूद उनकी आजीविका अप्रभावित रही। मनरेगा से मिला संसाधन इस कठिन दौर में उनका संबल बना और नियमित आय का साधन भी। - एसडीएम भरतपुर कन्टेनमेंट जोन के प्रभारी अधिकारी नियुक्त
कोरिया 15 जून : कोरिया जिले में कोरोना वायरस से संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु संदिग्ध मरीजों का सैंपल जांच हेतु प्रेषित किया गया था। जिसके अंतर्गत जनपद पंचायत भरतपुर के ग्राम पंचायत मन्नौढ़ के क्वारंटाइन सेन्टर आंगनबाड़ी भवन मन्नौ्ढ़ से एक मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजीटिव मिलने के बाद कलेक्टर श्री एस एन राठौर के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुये जनपद पंचायत भरतपुर के ग्राम पंचायत मन्नौढ़ के क्वारंटाइन सेन्टर आंगनबाड़ी भवन मन्नौढ़ के पास से 500 मी. के परिधि क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया गया है। उक्त कन्टेनमेंट जोन में पूर्व दिशा में सीताराम भुर्तिया के घर तक, पश्चिम दिशा में भुमका जंगल तक, उत्तर दिशा में गटारन तिराहा तक तथा दक्षिण दिशा में प्रेमनाथ के घर तक शामिल है।
कलेक्टर ने बताया कि कन्टेनमेंट जोन में आम नागरिकों की सामान्य रूप से आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। घोषित कन्टेनमेंट जोन में समस्त कार्यों हेतु प्रभारी अधिकारी के रूप में अनुविभागीय दण्डाधिकारी भरतपुर श्री विरेन्द्र लकड़ा मो.नं. 9644531104 को नियुक्त किया गया है। -
कोरिया -/ कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु क्वारंटाइन सेन्टरों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने भारत सरकार तथा राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश के परिपालन में कलेक्टर श्री एस एन राठौर की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि बारिश होने के कारण सांप, बिछू एवं अन्य कीड़े-मकोड़े इत्यादि निकलते है एवं मौसमी बीमारियाँ जैसे- मलेरिया, उल्टी दस्त, सर्दी खासी, वायरल बुखार आदि होने की प्रबल संभावना रहती है। आम जन की सुविधा को देखते हुए कलेक्टर ने जिले में स्थापित समस्त क्वारंटाइन सेन्टरों में आवश्यक व्यवस्था किये जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री चन्द्रमोहन सिंह, डिप्टी कलेक्टर (प्रभारी अधिकारी, एस.डब्ल्यू. शाखा) श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामेश्वर शर्मा, अनुविभागीय दण्डाधिकारी बैकुण्ठपुर श्री ए.एस. पैकरा तथा नगर निगम चिरमिरी की आयुक्त सुश्री सुमन राज शामिल हुए।
बैठक में कलेक्टर श्री राठौर ने कहा कि जिले में समान्यतः वर्षाऋतु के कारण सांप, बिच्छू एवं अन्य कीड़े-मकोड़े इत्यादि निकलने एवं मौसमी बीमारियाँ जैसे - मलेरिया, उल्टी दस्त, सर्दी खांसी, वायरल बुखार आदि फैलने की संभावना रहती है जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जिले के क्वारंटाइन सेन्टरों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। जिसके तहत अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों को शासकीय क्वारंटाइन सेन्टर में रहना अनिवार्य होगा। हाटस्पॉट जैसे - महाराष्ट्र, दिल्लीे, मध्यप्रदेश (भोपाल, इन्दौर), तमिलनाडु, गुजरात, आदि राज्यों या स्थानों से आने वाले व्यक्तियों को शासकीय क्वारंटाइन सेन्टर में रहना अनिवार्य होगा।अन्य राज्यों या स्थानों से ई-पास के माध्यम से आने वाले व्यक्ति यदि Symptomatic पाये जाते हैं तो उन्हें आईसोलेशन सेन्टर में रहना अनिवार्य होगा। Asymptomatic व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन में रहना एवं मोबाईल में रक्षा सर्व एप्प डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों या विदेश से आने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से पेड क्वारंटाइन या शासकीय क्वारंटाइन सेन्टर में रहना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति व्यापार एवं अन्य शासकीय कार्य आदि उद्देश्य से सीमित अवधि (अधिकतम 02 दिवस) के लिये ई-पास के माध्यम से अन्य राज्यों से आये है, उनमें लक्षण पाये जाने पर आईसोलेशन सेन्टर में रहना अनिवार्य होगा। Asymptomatic व्यक्तियों को अपने आने का उद्देश्य, रहने का पता आदि सम्पूर्ण जानकारी देना एवं मोबाईल में रक्षा सर्व एप्प डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से ई-पास के माध्यम से आने वाले व्यक्ति यदि Symptomatic पाये जाते है तो उन्हें आईसोलेशन सेन्टर में रहना अनिवार्य होगा। Asymptomatic व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन में रहना एवं मोबाईल में रक्षा सर्व एप्प डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।जो वाहन चालक व्यक्तियों को अपने गंतव्य स्थान पर छोड़कर ई-पास के माध्यम से आते हैं, यदि वे Symptomatic पाये जाते है तो उन्हे आईसोलेशन सेन्टर में रहना अनिवार्य होगा। Asymptomatic वाहन चालकों, जो अन्य हाट स्पॉट से बिना रूके हुए आये हों, उन्हें होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा एवं मोबाईल में रक्षा सर्व एप्प डाउनलोड करना अनिवार्य होगा तथा जो Asymptomatic वाहन चालक हाटस्पॉट छोड़कर अन्य राज्य या जगह से बिना रूके हुए आये हैं, उन्हें अपने आने का उद्देश्य, रहने का पता आदि सम्पूर्ण जानकारी देना एवं मोबाईल में रक्षा सर्व एप्प डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। जिन व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन में रखा जायेगा, उन्हें रक्षा सर्व एप्प अपने मोबाईल फोन में डॉउनलोड करना तथा हाथ में होम क्वारंटाइन की सील लगवाना अनिवार्य होगा। - कोरिया: दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री एसएन राठौर के द्वारा जिले में 16 अगस्त 2020 तक धारा 144 लागू की गई है।इसी अनुक्रम में पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर द्वारा प्रातः 5.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक अनुमति प्राप्त दुकानों, व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों को संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। पूर्व में जारी सभी आदेश व शर्ते यथावत रहेंगी।
- कोरिया : जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति में पंचायत आम निर्वाचन-2020 के उपरांत सदस्यों के पद रिक्त हो जाने के फलस्वरूप कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर द्वारा जिला स्तरीय समिति का पुर्नगठन किया गया है। इस समित के पदेन अध्यक्ष कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तथा पदेन सचिव सहायक आयुक्तश, आदिवासी विकास रहेंगे।
समिति के पदेन सदस्यों में पुलिस अधीक्षक, सदस्य, लोक सभा सदस्य के रूप में सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, लोकसभा क्षेत्र कोरबा तथा विधान सभा सदस्य के रूप में विधान सभा क्षेत्र भरतपुर-सोनहत के विधायक श्री गुलाब कमरो, विधानसभा क्षेत्र मनेन्द्रगढ़ के विधायक डॉ विनय जायसवाल एवं विधानसभा क्षेत्र बैकुण्ठपुर की विधायक श्रीमती अम्बिका सिंहदेव शामिल हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग से संबंधित राजपत्रित अधिकारियों में समाज कल्याण विभाग के उप संचालक श्री श्याम सुन्दर रैदास, उच्च.मा.वि. विशुनपुर के प्राचार्य श्री जे.एल. रात्रे, एवं उच्च.मा.वि. खरबत के प्राचार्य श्री आर.पी.पैंकरा सदस्य के रूप में शामिल किये गये हैं।.अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग से संबंधित अशासकीय सदस्यों में जिला पंचायत के सदस्य श्रीमती ऊषा सिंह करयाम, श्रीमती सुनीता देवी कुर्रे, श्रीमती फूलमती सिंह, तथा श्री दृगपाल सिंह उईके शामिल हैं।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति से भिन्न वर्ग के अशासकीय सदस्यों में नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर के अध्यक्ष श्री अशोक जायसवाल, अधिवक्ता श्री बी.एल. कश्यप, एवं पत्रकार श्री दिनेश बड़ेरिया शामिल हैं। इस जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, नियम-1995 एवं संशोधित नियम-2014 में दिये गये प्रावधानानुसार कार्यों का संपादन किया जायेगा। - राज्य सरकार ने विर्निदिष्ट निर्बंधन एवं शर्तों के अधीन रहते हुए की छूट प्रदान
कोरिया : जिला परिवहन अधिकारी ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर समस्त वाहन स्वामियों को मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के तहत कर शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में “एक मुश्त निपटान“ व्यवस्था के अंतर्गत विर्निदिष्ट निर्बंधन एवं शर्तों के अधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है।इसके तहत त्रैमासिक एवं मासिक कर देय वाहनों में दिनांक 31 मार्च, 2013 तक वाहन में अधिरोपित लंबित कर की राशि में पूर्णतः छूट दी गई है। त्रैमासिक एवं मासिक कर देय वाहनों में दिनांक 31 मार्च, 2013 तक वाहन में अधिरोपित लंबित शास्ति एवं ब्याज की राशि में पूर्णतः छूट भी शामिल है।इसी तरह त्रैमासिक कर देय वाहनों में दिनांक 01 अप्रैल 2013 से दिनांक 31 दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट तथा वाहनों में लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगी। मासिक कर देय वाहनों में 01 अप्रैल 2013 से दिनांक 31 दिसबंर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट तथा वाहनों में लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगी। मासिक कर देय वाहनों (यात्री वाहन) में, व्हील बेस के कारण वाहन में कर, ब्याज एवं शास्ति अधिरोपित है, तो कर एवं ब्याज देय होगा, किन्तु अधिरोपित शास्ति में ”एक मुश्त निपटान“ की निर्धारित अवधि तक पूर्णतः छूट दिया जाएगा।“एक मुश्त निपटान” की अवधि, दिनांक अप्रैल, 2020 से दिनांक 30 दिसंबर, 2020 तक छः माह के लिए होगी। ”एक मुश्त निपटान“ योजना के समाप्ति के पश्चात शास्ति सहित पूर्ण राशि वसूल की जायेगी। - कोरिया: जिला परिवहन अधिकारी ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर समस्त वाहन स्वामियों को सभी यात्री वाहनों, मालवाहनों, स्कूल बसों, सिटी बसों एवं प्राईवेट सेवायान बसों को संबंधित अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय मोटरयान कर के भुगतान से छूट प्रदान की है। जिसके तहत अंतर्राज्यीय व अखिल भारतीय पर्यटक परमिट तथा समस्त मंजिली यात्री वाहनों के लिए माह अप्रेल एवं मई 2020 की अवधि के लिए मासिक कर के भुगतान से पूर्णतः छूट शामिल है।इसके साथ ही समस्त, मालवाहनों, स्कूल बसों, सिटी बसों एवं प्राईवेट सेवायान बसों के लिए एक तिमाही (अप्रेल-मई-जून 2020) हेतु देय त्रैमासिक कर की कुल राशि में से 1/3 भाग के भुगतान में पूर्णतः छूट भी शामिल है। यात्री वाहन एवं मालवाहनों के माह मई एवं जून 2020 के लिए देय कर भुगतान हेतु छूट अवधि 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिए अस्थाई रूप से बढ़ाई गई है। यह अधिसूचना 30 जून, 2020 तक प्रवृत्त रहेगी।
- कोरिया: राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पढ़ई तुंहर दुआर ऑनलाइन पोर्टल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये गुरु तुझे सलाम अभियान की शुरूआत की गई है। कोरिया जिले के विकासखंड बैकुंठपुर के अंतर्गत आने वाले संकुल केन्द्रों में आज गुरु तुझे सलाम कार्यक्रम के तहत आयोजित मीटिंग में जिले के शिक्षकों ने भाग लिया एवं अहा क्षण पर दो-दो मिनट में शिक्षकों ने अपने विचार एवं शिक्षकीय जीवन से जुड़ी यादें साझा की। कई वरिष्ठ शिक्षकों ने अपने शिक्षकीय काल का संस्मरण सुनाया।शासकीय विद्यालयों में वर्तमान स्थिति को देखते हुये ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की ऑनलाईन पढ़ाई की बात पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री देवेश जायसवाल, विकासखंड स्रोत समन्वयक श्री नीलेश शुक्ला द्वारा संकुल स्तर में आयोजित कार्यक्रम में जुड़ कर शिक्षकों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही पढ़ई तुंहर दुआर के तहत अहा मोमेंट पर प्रकाश भी डाला। एपीसी समग्र शिक्षा राजकुमार चापेकर ने बच्चों की क्षमता का जिक्र करते हुए यादें साझा की। अहा क्षण में संकुल शैक्षिणक समन्वयकों ने अपने-अपने संकुल के सभी शिक्षकों को स्कूल खुलने तक ऑनलाइन पढ़ाई करने हेतु प्रेरित किया। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाईन कार्यक्रम सफल रहा। अगले कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों एवं पालको को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
- कोरिया: कलेक्टर श्री एस एन राठौर की अध्यक्षता में जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर में जीवन दीप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने डीएमएफ से सभी स्वीकृत कार्यों की पूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों की अद्यतन जानकारी ली।बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिला चिकित्सालय का जिले में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जरूरतमंद लोग उत्तम उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचते है। उपचार कराने हेतु आने वाले मरीजों को किसी भी प्रकार की परेषानी नही होनी चाहिए। उन्हें चिकित्सालय में उपलब्ध सभी प्रकार की सुविधाएं असानी से मिलनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी। बैठक में कलेक्टर ने डाॅक्टरों को जिला चिकित्सालय मे निर्धारित समय पर उपस्थित होकर मरीजों का ईलाज और देख-रेख तथा साफ-सफाई पर विषेश ध्यान देने के निर्देष दिये। उन्होंने जिला चिकित्सालय में उपचार हेतु पहुचने वाले मरीजों के सुरक्षा के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने चिकित्सालय एवं षौचालय तथा हास्पीटल बाउंड्री के चारों तरफ की साफ-सफाई, प्रमुख जगहों पर गमले लगाने, बिजली, पानी की समुचित व्यवस्था करने के निर्देष दिये।बैठक में नये जेनरेटर की आवष्यकता, एनसीआर, षेड रूम, सेनेटाइजेषन कार्य, वाटर हार्वेस्टिंग, विद्युत व्यवस्था रिपेरिंग, पार्किंग स्टैण्ड के लिए निविदा जारी करने, हाउस कीपिंग स्टाफ की व्यवस्था, नये एम्बूलेंस की आवष्यकता, कोविड हास्पीटल एवं स्टाफ सहित अनेक विशयों पर चर्चा की गई।तत्पष्चात कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर के विभिन्न वार्डों तथा जन औशधि केंद्र एवं ब्लड बैंक का अवलोकन किया। इस अवसर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन, नगर पालिका के अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता, ई एण्ड एम के अनुविभागीय अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं जीवन दीप समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।
- कोरिया: कलेक्टर की अध्यक्षता में आज जिले में स्थापित समस्त कोरेन्टाईन सेंटरों में आवष्यक व्यवस्था एवं महत्वपूर्ण निर्णय लेने हेतु समिति गठित की गई है। जिसमें जिले के पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एस डब्ल्यू षाखा के प्रभारी अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी बैकुण्ठपुर एवं नगर निगम चिरमिरी की आयुक्त सदस्य होंगी।
- कोरिया : अंतराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर कलेक्टर के निर्देषन तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्षन में आज जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल संरक्षण इकाई, श्रम विभाग, पुलिस विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी की संयुक्त टीम बनाकर जिले के होटल, ढाबे, ईट भटठे, गैरेज, क्रेशर, दुकानो एवं प्रतिष्ठानो आदि जगहों पर छापामार कार्यवाही की गई। देष में फैले कोरोना महामारी के कारण जिले में अधिकांषतः प्रतिष्ठान बंद पाये गये, फिर भी जिले के विकासखण्ड बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ़, खडगवा, चिरमिरी में छापामार कार्यवाही करते हुये बाल श्रमिक के संबंध में जानकारी प्राप्त की एवं सभी फर्म संचालक के मालिकों से आग्रह किया गया कि कोई भी श्रमिक 14 वर्ष से कम संस्था में कार्य नहीं करना चाहिये। अगर कोई बच्चा आपकी संस्था में काम हेतु आता है तो तुरंत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी को सूचित करें, जिससे उन बच्चों को षिक्षित व्यावसायिक कार्यो व प्रषिक्षण में जोड़ा जा सके।विभिन्न फर्म संचालकों को बाल श्रम निषेध दिवस की जानकारी देते हुये बाल श्रम निषेध अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में चाईल्ड लाईन हेल्फ लाईन 1098 एवं संबंधित विभाग को सूचित करने की समझाईश दी गई। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून 2020 को किये गये कार्यवाही में किसी भी संस्था अथवा प्रतिष्ठान पर बाल श्रमिक के रूप में कार्य करते कोई भी श्रमिक नही पाया गया। यह कार्यवाही महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग तथा पुलिस विभाग के संयुक्त समन्वय से किया गया।
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कोरिया : विधायक मनेन्द्रगढ डाॅ विनय जायसवाल की अनुषंसा पर कलेक्टर श्री एस एन राठौर ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के तहत 8 लाख 26 हजार रूपये की राषि की प्रषासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राषि से जिले के विकासखंड मनेन्द्रगढ एवं खडगवां में सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थानों के लिए जीव राखन आटोमेटिक सेनेटाईजर डिस्पेंसरी क्रय 01 लीटर क्षमता कुल 200 नग स्थापित किया जायेगा। उन्होंने उक्त कार्य के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया है तथा निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देष दिये हैं। - कोरिया: भू-अभिलेख षाखा के अधिकारियों ने आज यहाॅ बताया कि 01 जून 2020 से 12 जून 2020 तक बैकुण्ठपुर तहसील में 49.3, सोनहत तहसील में 45.9, मनेन्द्रगढ तहसील में 43.8, खड़गवां तहसील में 48.2, चिरमिरी तहसील में 44.0 और भरतपुर तहसील में 58.0 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी तहसील में आज सबेरे समाप्त 24 घण्टे के दौरान 3.8 मिमी औसत वर्शा दर्ज की गई है। इस दौरान सर्वाधिक 13.0 मिमी वर्शा भरतपुऱ तहसील में दर्ज की गई है। इसे मिलाकर पूरे जिले में एक जून से अब तक 48.2 मिमी औसत वर्शा दर्ज की गई है।
- कोरिया: खाद्य अधिकारी ने आज यहां बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत एप्प के माध्यम से निःषुल्क खाद्यान्न प्रदाय योजना की जानकारी प्रवासी व्यक्तियों एवं श्रमिकों को प्रदान करने एवं स्वयं पंजीयन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मोबाईल एप्प प्रवासी खाद्य मित्र विकसित किया गया है। प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए स्मार्ट मोबाईल से गूगल प्ले स्टोर\ीजजचेरूध्ध्चसंलण्हववहसमण्बवउध्ेजवतमध्ंचचेध्कमजंपसेघ्पकत्रबवउण्दपबण्बहबपजप्रमद पर जाकर इस एप्प को डाउनलोड कर सकते हैं एवं षासन द्वारा निर्धारित किसी एक पहचान प्रमाण पत्र के आधार पर पंजीयन कर सकते हैं। पंजीयन करने की अंतिम तिथि 15 जून 2020 निर्धारित की गई है।
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कोरिया: जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने बताया कि कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी एवं भूतपूर्व सैनिकों द्वारा आज यहां घडी चैक बैकुण्ठपुर में कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क वितरण एवं बचाव, अप्रसार तथा रक्षात्मक उपायों की जानकारी दी गई। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के विरूध्द सतत जागरूकता अभियान के तहत यह वितरण एवं जागरूकता कार्य किया गया है।
- कोरिया : जिले में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा संचालित कुल 53 छात्रावास तथा आश्रमों में निवासरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र तथा छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए षिक्षा सत्र 2020-21 हेतु स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना 2007 के तहत एमबीबीएस तथा बीएएमएस के निजी चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। पात्र तथा इच्छुक निजी चिकित्सक अपने लेटर पैड पर आवश्यक अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र 22 जून तक पंजीबध्द डाक अथवा सीधे कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कोरिया में जमा कर सकते हैं।आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया है कि अनुबंधित निजी प्रेक्टिषनर चिकित्सकों को 50 सीटर छात्रावास हेतु 750 रूपए एवं 100 सीटर छात्रावास के लिए 1 हजार 200 सौ रुपये प्रति भ्रमण मानदेय शासन के द्वारा देय होगा। चिकित्सकों के द्वारा माह में कम से कम 2 बार छात्रावास तथा आश्रम के छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु महिला चिकित्सक को प्राथमिकता दी जाएगी।
- कोरिया: षासकीय आदर्ष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैकुण्ठपुर के प्राचार्य ने बताया कि विद्यालय में कक्षा 6, 8, 9 एवं 11 में प्रवेष हेतु निःषुल्क आवेदन पत्र 15 जून से कार्यालयीन समय पर प्राप्त किया जा सकता है। यह एक पूर्ण आवासीय संस्था है। उन्होंने बताया कि प्रवेष हेतु लिखित परीक्षा की तिथि अलग से घोशित की जायेगी।
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कोरिया 11 जून : मछली पालन विभाग के सहायक संचालक ने आज यहां बताया कि झुमका जलाशय में स्थापित कैफेटेरिया एवं बोट क्लब का पुनः संचालन कल 12 जून से किया जायेगा। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए कैफेटेरिया एवं बोट क्लब का पुनः संचालन निर्धारित षर्तों के अधीन की जायेगी। जिसके अंतर्गत मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बोट संचालक द्वारा सेनेटाइजर की व्यवस्था, सोषल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा तथा सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करनी होगी। साथ ही षासन द्वारा जारी सभी निर्देषों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- कोरिया 11 जून : कलेक्टर श्री एस एन राठौर ने जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 के अंतर्गत वित्तीय वर्श 2020-21 हेतु 60 प्रतिषत उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र ‘‘कृशि एवं अन्य सम्बध्द गतिविधियां‘‘ के तहत 10 हजार प्रति कार्य की मान से कुल 45 कार्यों के लिए 4 लाख 50 हजार रूपये की राषि की प्रषासकीय स्वीकृति प्रदान की है। जिसमें विकासखंड बैकुण्ठपुर के ग्राम गौठान समिति सोरगा, नरकेली, पतरापाली, सलबा एवं कटकोना, विकासखंड खडगवां के गौठान प्रबंधन समिति ग्राम पंचायत बरदर, कौडीमार, देवाडंाड, मंगोरा, गिध्दमुडी, पेन्ड्री, दुग्गी, चिरमी, इन्द्रपुर एवं खंधौरा, विकासखंड मनेन्द्रगढ के ग्राम गौठान समिति रोझी, गरूडडोल, मुसरा, सरभोका, मोरगा, लोहारी, ताराबहरा, हर्रा, बरबसपुर, विकासखंड सोनहत के ग्राम गौठान समिति कुषमहा, घुघरा, सलगवांकला, कुषहा, पोडी, सोनारी, बलिया, रामगढ एवं तर्रा तथा विकासखंड भरतपुर के देवी गढिया गौठान समिति देवगढ, ग्राम गौठान समिति जनकपुर, कंजिया, कांसीटोला, बरौता, बेलगांव, जमथान, लरकोडा, तोजा, माडीसरई, हरफरा एवं ग्राम गौठान समिति भगवानपुर षामिल हैं। उन्होंने उक्त कार्य के लिए संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया है तथा इस योजना के तहत स्वीकृत फण्ड के लिए अलग से लेखा संधारित करने कहा है।
- कोरिया 11 जून : कलेक्टर श्री एस एन राठौर ने जिला खनिज संस्थान न्यास योजनांतर्गत दी गई 75 लाख 02 हजार रूपये की प्रषासकीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। जिसमें विकासखंड मनेन्द्रगढ के ग्राम पंचायत साल्ही, सिरौली एवं धोवाताल, विकासखंड भरतपुर के ग्राम पंचायत लाखनटोला, विकासखंड सोनहत के ग्राम पंचायत कछार एवं विकासखंड खड़गवां के ग्राम पंचायत गिध्दमुडी में तीन वर्श हेतु निजी भूमि पर सामुहिक मिश्रित फल पौधरोपण कार्य के लिए स्वीकृत 53 लाख 4 हजार रूपये तथा एफआरए वन अधिकार पट्टेधारी कृशकों का वृक्षारोपण एवं अन्तराषस्य कार्य के लिए स्वीकृत 21 लाख 98 हजार रूपये षामिल है। उल्लेखनीय है कि क्रियान्वयन एजेंसी के प्रस्ताव पर यह स्वीकृति निरस्त की गई है।
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कोरिया 11 जून : विधायक भरतपुर-सोनहत श्री गुलाब कमरो की अनुषंसा पर कलेक्टर श्री एस एन राठौर ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के तहत 76 हजार 700 रूपये की राषि की प्रषासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राषि से जिले के विकासखंड मनेन्द्रगढ में सार्वजनिक स्थलों पर कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम के लिए सेनेटाईजर मषीन 10 लीटर कुल 5 नग स्थापित किया जायेगा। उन्होंने उक्त कार्य के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया है तथा निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देष दिये हैं।
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किसी भी व्यक्ति को कोरोना से संबंधित लक्षण होने पर तत्काल कंट्रोल रूम के प्रभारी को करना होगा सूचित
कोरिया 11 जून : कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर द्वारा नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में घोषित कन्टेनमेंट जोन में विगत 28 दिनों में कोई भी नए कोरोना पाजीटिव केस नहीं मिलने पर घोषित कन्टेनमेंट जोन को आज 11 जून को रात्रि 12 बजे से मुक्त कर दिया गया है। जिसके अंतर्गत मरीज के घर गुप्ता पेट्रोल पंप के पास से पूर्व दिशा में जगदीश सेटी क्लाथ स्टोर, पश्चिम दिशा में यात्री प्रतिक्षालय (एनसीपीएच ऑफिस के पहले), उत्तर दिशा में एन.सी.पी.एच. हॉस्पिटल क्षेत्र तथा दक्षिण दिशा में बरफ दफाई हल्दीबाड़ी शामिल है। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र में जिन व्यक्तियों को होम क्वारेंटाईन किया गया है उनके कोरेन्टाईन अवधि तक यथास्थिति बनी रहेगी। चिन्हांकित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान शासन के नियमानुसार संचालित होंगे। इन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को कोरोना से संबंधित लक्षण होने पर तत्काल कंट्रोल रूम के प्रभारी श्री पी.व्ही.खेस अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व खडगवां-चिरमिरी मोबाईल नंबर 9977875252 पर सूचित करना होगा। -
जिले के प्रभारी मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ली समीक्षा बैठक
कोरिया 11 जून : छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन, विकास एवं श्रम तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। डॉ डहरिया ने लोक सेवा गारंटी के तहत विभिन्न विभागों मे प्राप्त आवेदनों की जानकारी लेकर उसे समय सीमा में पूरा करने के निर्देष दिये। इसी तरह उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था, कोविड-19 संक्रमण से बचाव की तैयारियों एवं आवष्यक कार्यवाही तथा कोरेंटाईन सेंटरों एवं कोरेंटाईन किये गये लोगों की संख्यात्मक जानकारी ली तथा उन्होंने राज्य में वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के बनाए गए श्रम कार्ड, जाब कार्ड एवं पंजीयन आदि एवं प्रवासी श्रमिकों की संख्या की जानकारी लेकर अधिकारियों को निर्देषित किया।
प्रभारी मंत्री डाॅ. डहरिया ने नरवा, गरवा, घुरवा, बाडी योजना, हाट बाजार क्लीनिक योजना, सुपोशण अभियान, ग्रामीण भमिहीन मजदूर परिवारों का चिंहांकन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, लघु वनोपजों का संग्रहण एवं प्रसंस्करण, वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त पट्टेधारियों की आय वृध्दि हेतु एवं धान के बदले अन्य फसलों को बढावा देने हेतु कार्य योजना, मनरेगा की प्रगति, 7500 वर्ग फुट भूमि का आबंटन एवं नियमितिकरण, षहरी स्लम पट्टों का नवीनीकरण एवं फ्री होल्ड करने, राजीव गांधी आश्रय योजना, षासकीय हास्टल एवं आश्रम तथा अन्य आवासीय भवनों में आवष्यक सुविधाओं की उपलब्धता, स्कूलों और आश्रमों की साफ-सफाई कराकर जून के अंत तक सामान्य संचालन के लिए तैयार करने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, राषन कार्ड निर्माण एवं खाद्यान्न वितरण, वर्श 2020 की वर्शा ऋतु में प्रदेष में वृहत पैमाने पर वृक्षारोपण की तैयारी सहित अन्य विशयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा कर संबंधितों को आवष्यक निर्देष दिये।
वीसी में कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर ने जिले में कोविड-19 हास्पीटल के षुरू होने की जानकारी दी। उन्हेांने जिले के सभी 77 नवीन ग्राम पंचायतों में पंचायत सह पीडीएस भवन बनाये जाने के संबंध में चर्चा की। ग्राम पंचायतों में पंचायत सह पीडीएस भवन बनाये जाने के जिला प्रषासन द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्री ने सराहा।
डाॅ. डहरिया ने मौसमी बीमारी के रोकथाम के उपाय एवं दवा की उपलब्धता, सूखा राषन वितरण, प्रवासी श्रमिकों को निःषुल्क 5 किलो खाद्यान्न एवं 1 किलो चना वितरण, क्वारेंटाइन सेंटरों में सेनेटाईजेषन कराने, बिजली की समस्या दूर कराने, वन अधिकार पट्टा वितरण आदि के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा कर अधिकारियों को निर्देषि किया। इस अवसर पर बैकुण्ठपुर क्षेत्र की विधायक श्रीमती अंबिका सिंहदेव, मनेन्द्रगढ क्षेत्र के विधायक डाॅ. विनय जायसवाल, पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रमोहन सिंह, डीएफओ बैकुण्ठपुर श्री राजेष चंदेले, डीएफओ मनेन्द्रगढ श्री वी.एन.ज्ञा, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री तुलिका प्रजापति, अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। -
कोरिया 11 जून : कलेक्टर श्री एस.एन.राठौर शासन के दिशा निर्देशो के अनुरूप जिले के विकास हेतु लगातार दौरा कर अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने हेतु प्रयासरत है, वे विभिन्न विभागों से आपसी समन्वय बनाकर काम करने अधिकारियों को निर्देशित करते है। उन्होनें बताया कि राज्य शासन के निर्देशो के अनुरूप धार्मिक स्थलों तथा पार्क को 8 जून से खोले जान,े कोविड-19 तथा झ्ाुमका डेम को राष्ट्रीय स्तर के वाटर टूरिजम के रूप में विकसित करने पर चर्चा हेतु 7 जून को झ्ाुमका स्थित नील क्रांति मंथन कक्ष में जिला एवं पुलिस प्रशासन, विभिन्न अनुभागों के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नगरीय निकाय, पंचायत एवं मत्स्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कार्य योजना बनाने बैठक आयोजित की गई थी।
कलेक्टर ने बताया कि झ्ाुमका डेम को राष्ट्रीय स्तर के वाटर टूरिजम के रूप में विकसित करने हेतु स्थानीय विधायक एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई थी। यहाॅ पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए 4 जून को छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल के प्रबंध संचालक को जिला प्रशासन द्वारा पत्र जारी कर झ्ाुमका डेम की प्राकृतिक संुदरता एवं जल की उपलब्धता तथा जिला मुख्यालय के समीप पर्यटन केन्द्र न होने की जानकारी देते हुए पर्यटन विशेषज्ञ दल को यहा भेजकर इस संबंध में कार्य योजना बनाने तथा सुझ्ााव देने हेतु निवेदन भी किया गया था। उन्होनें बताया कि छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल ने जिला प्रशासन द्वारा भेजे गये अनुरोध पत्र को स्वीकार किया तथा 13 जून को वाटर स्पोर्टस के प्रधान सलाहकार झ्ाुमका डेम का सर्वे करने भी आ रहे है। उनके द्वारा विस्तृत सर्वे कर वाटर टूरिजम डेवलपमेंट हेतु प्रस्ताव तैयार कर जिला प्रशासन को कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों द्वारा आपसी समन्वय हेतु सयंुक्त रूप से वाटर बाडी, वोट क्लब आदि के संचालन का अवलोकन किया गया। -
समस्त क्लबों, सपोर्टिंग कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम में केवल आउटडोर खेलों को सुबह 5.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक की अनुमतिसामाजिक एवं शारीरिक दूरी का पालन करना, फेस कवर व मास्क का उपयोग करना अनिवार्य
कोरिया 11 जून : कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में आगामी 16 अगस्त 2020 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई है। इसी अनुक्रम में कलेक्टर द्वारा कोरिया जिले के समस्त पार्क एवं उद्यान को सुबह 5.00 बजे से सुबह 9.00 बजे तक तथा सायं 5.00 बजे से रात 8.00 बजे तक संचालित किये जाने के साथ ही जिले के समस्त क्लबों, सपोर्टिंग कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम में केवल बाहरी (आउटडोर) खेल गतिविधियों को सुबह 5.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है।
इस दौरान सामान्य निवारक उपाय को अपनाना होगा जिसके तहत सामान्य आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घर पर ही रहने का सलाह दिया जाता है। निवारक उपायों में ऐसे सामान्य सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय शामिल हैं जो कि कोविड-19 से संक्रमण के खतरे को कम करते हैं, इन उपायों में कम से कम 6 फीट की सामाजिक एवं शारीरिक दूरी का पालन करना, फेस कवर व मास्क का उपयोग करना अनिवार्य रूप से शामिल है। बार-बार साबुन से हाथ धोना (कम से कम 40 से 60 सेकेण्ड के लिये) एवं एल्कोहॉल आधारित हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग (कग से कम 20 सेकेण्ड के लिये) अनिवार्य है।
श्वसन शिष्टाचार का पालन करना जैसे - खांसते या छींकते वक्त अपना मुंह रूमाल या टिशू से ढकना, स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और राज्य एवं जिला हेल्पलाईन नम्बर में जल्द से जल्द किसी भी तरह की स्वास्थ्य में खराबी की सूचना देना होगा। सार्वजनिक जगह पर थूकना वर्जित होगा। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
समस्त पार्क एवं उद्यान में सुरक्षा गेतु निर्धारित शर्तों का भी पालन करना अनिवार्य होगा जिसमें पार्क व उद्यान के प्रवेश एवं निकासी द्वार में हैण्ड सेनेटाईजर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। आगन्तुकों के लिये प्रवेश एवं निकास के लिए पृथक-पृथक व्यवस्था, सभी व्यक्तियों को फेस कवर व मास्क का उपयोग तथा कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव हेतु आवश्यक जानकारी पोस्टर, पम्पलेट ऑडियो-वीडियो क्लिप, फलेक्स का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य होगा।
परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल में उचित भीड़ प्रबंधन सामाजिक व शारीरिक दूरी के मापदण्डों के अनुसार होगा। विशिष्ट माकिंग के द्वारा कतार का प्रबंधन, कम से कम 6 फीट की सामाजिक व शारीरिक दूरी, बैठक व्यवस्था में तथा परिसर के अंदर या बाहर प्रतिष्ठानों व दुकानों को सामाजिक व शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। भारी जमाव या मंडली प्रतिबंधित होगी। एक दूसरे से भेंट के समय शारीरिक सम्पर्क से बचना होगा। सार्वजनिक मैट एवं चटाई का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। व्यक्तियों को चटाई व कपड़े आदि स्वयं लेकर आना अनिवार्य होगा। परिसर के सभी शौचालयों तथा हाथ एवं पैर धोने के क्षेत्र तथा प्रबंधन द्वारा लगातार साफ-सफाई एवं सैनेटाईजेशन, फेस कवर, मास्क व दस्तानें का उपयोग उपरांत विधिवत निपटान करना अनिवार्य होगा।
यदि परिसर में कोरोना से संक्रमित संदिग्ध या पाजीटिव होने की पुष्टि होती है तो बीमार व्यक्ति को ऐसे कमरे या क्षेत्र में रखे जहां वह दूसरों से अलग रह सकें। तत्काल करीबी अस्पताल, क्लिनिक, राज्य या जिला हेल्पलाईन पर सूचना दें। रिस्क एसेसमेंट नामित चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा और उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश के माध्यम से जिले के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेनमेंट जोन से संबंधित जारी आदेश यथावत रहेंगे। स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। भारत सरकार के भारत शासन, राज्य शासन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, निर्देश एवं एडवाइजरी सहित उपरोक्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के हॉटस्पाट अथवा कन्टेनमेंट घोषित होने की दशा में गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी। उन्होंने बताया कि आदेश का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।