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- महासमुंद 11 जून : जिला चिकित्सालय में प्रत्येक बुधवार को दिव्यांगजनों के लिए मेडिकल बोर्ड स्थगित की गई है। समाज कल्याण विभाग के उप संचालक श्री धर्मेन्द्र साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक से दूरभाष पर हुई चर्चा के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए प्रति बुधवार को आयोजित होने वाले मेडिकल बोर्ड में दिव्यांगजन जिला चिकित्सालय परिसर में अधिक मात्रा में आते है, जिससे नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की संभावना अत्यधिक है। संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए मेडिकल बोर्ड को स्थगित किया गया है।
इस संबंध मे समाज कल्याण विभाग के उप संचालक ने सभी जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय के अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर कहा है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से दिव्यांगजनों को प्रति बुधवार को जिला चिकित्सालय में आयोजित होने वाले मेडिकल बोर्ड स्थगन की सूचना दें। ताकि दिव्यांगजनों को नोवेल कोरोना वायरस कोविड- 19 के संक्रमण से बचाया जाना संभव हो सके। - महासमुंद 11 जून : कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते शासन द्वारा जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रशासन द्वारा क्वारेंटाईन सेंटर बनाए गए हैं। जिसमें अन्य राज्यों एवं जिले से आए प्रवासी श्रमिकों एवं नागरिकांे को ऐहतियात के तौर पर 14 दिन के लिए क्वारेंटाईन सेंटर पर रखा जाता हैं। इसके उपरांत संदिग्ध लोगों का स्वैब सैम्पल परीक्षण के लिए राजधानी रायपुर भेजा जाता हैं। लेकिन कुछ क्वारेंटाईन सेंटर से 14 दिन की अवधि पूर्ण किए बिना या उनके सैम्पल आने के पूर्व ही कुछ लोग बाहर निकलने का प्रयास करतेे हैं। जिसके कारण अन्य व्यक्तियों को संक्रमण होने का भय बना रहता हैं। जिले के सभी क्वारेंटाईन सेंटर के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई हैं। नोडल अधिकारी का यह दायित्व है कि संबंधित क्वारेंटाईन सेंटर से लिए गए स्वैब नमूने का जब तक परिणाम ना आए तब तक किसी भी व्यक्ति को क्वारेंटाईन सेंटर से बाहर निकलने की अनुमति ना दें। यदि कोई व्यक्ति क्वारेंटाईन सेंटर से इस दौरान बाहर निकलता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित नोडल अधिकारी की होगी तथा उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- महासमुंद जीतेगा कोरोना हारेगा, बुधवार को मिली दो लोगों के स्वस्थ्य होने की जानकारी
महासमुंद 11 जून : जिले में बढ़ते कोविड-19 के पाॅजिटीव प्रकरणों में सुधार होने का सिलसिला जारी है। कोरोना संक्रमण के कारण जहां नए धनात्मक प्रकरणों की पुष्टि हो रही है। वहीं धनात्मक प्रकरणों के ऋणात्मक में होने का सकारात्मक परिणाम भी शीघ्रता से मिल रहा हैं। स्वास्थ्य विभाग की एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम की जिला इकाई से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में लगातार मिल रही कोविड पाॅजिटिव प्रकरणों के निगेटिव होने की सूचनाओं में यह दूसरा मौका रहा जब बुधवार 10 जून को विकासखण्ड बागबाहरा के ग्राम भदरसी एवं सरायपाली विकासखण्ड के ग्राम तोषगांव से दूसरी बार अच्छी खबर आई। उल्लेखनीय है कि जिले में स्वस्थ होकर वापस घर लौटने वाले सबसे पहला प्रकरण भदरसी गांव का रहने वाला ही था, जो कोविड-19 के संक्रमण से ठीक होकर वापस आया था, वहीं एक और प्रकरण में तोषगांव के मरीज के ठीक हो जाने की पुष्टि होने के बाद अब दोबारा इन्हीं दोनों क्षेत्रों से खुशखबरी आई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखण्ड बागबाहरा के भदरसी गांव के 24 वर्षीय युवक के साथ सरायपाली विकासखण्ड के ग्राम तोषगांव के 40 वर्षीय पुरुष के कोविड-19 पाॅजिटिव से निगेटिव हो जाने की पुष्टि हुई हैं। जिले में अब तक आए कुल 61 कोविड-19 पाॅजिटिव प्रकरणों में स्वस्थ होकर लौटने वालों में 12 की संख्या घटा कर कुल गतिमान प्रकरणों का आंकड़ा पचास से कम तक आकर सिमट गया है। शेष प्रकरणों के भी जल्द ही स्वस्थ होकर लौटने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। -
मरीजों और चिकित्सकीय दल के रहने व भोजन के लिए अलग-अलग व्यवस्था
हर जगह निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, टू वे माइकिंग सिस्टम से मरीज भी दे सकेंगे आवाजपांच स्तरीय डाॅनिंग-डाॅफिंग के रिस्ट्रिक्टिेड क्षेत्र में सब कुछ होगा सुपर सैनिटाइज्डजिला चिकित्सलय के कोविड सेक्शन में 28 बिस्तर तैयारकलेक्टर श्री गोयल की उपस्थिति में हुआ पूर्वाभ्यास
महासमुंद 11 जून : जिले में कोविड-19 की बीमारी को रोकने के लिए कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देशन और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ रवि मित्तल के मार्गदर्शन में कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। कोरोना बीमारी से निपटने के लिए जिला चिकित्सालय को कोविड और नाॅन कोविड के लिए अलग-अलग किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस महामारी से जीतने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा आपसी समन्वय स्थापित कर चैबीसों घंटे कड़ी मेहनत के परिणामस्वरूप जीएनएम नर्सिंग सेंटर को सर्व-सुविधायुक्त कोविड केयर सेंटर में बदलाव किए गए है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी एवं गामीण यांत्रिकी सेवा सहित लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री एसआर सिन्हा और जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी श्री पीयूष देवांगन, नायब तहसीलदार श्री देवेंद्र नेताम ने कार्यों का लगातार सुपरविजन करते रहे।
जिसके कारण कार्य शीघ्रता पूर्वक पूर्णता की ओर हैं। कोविड चिकित्सालय के प्रवेश एवं निकासी के लिए अलग से सड़क मार्ग एवं आंतरिक गलियारों का निर्माण कर लिया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा भी शीघ्र परिसर में पेयजल व्यवस्था बनाए रखने के लिए बोर खुदाई का कार्य शीघ्रता से किया, जिससे निर्माण कार्य में जलापूर्ति एवं आगामी समय में मरीजों को चैबीसों घंटे शुद्ध पेय जल उपलब्ध होने लगेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ एसपी वारे ने विभागीय समन्यव बनाने में काफी मदद की।
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डाॅ आरके परदल ने बताया कि जिला चिकित्सालय को कोविड और नाॅन कोविड भागों में बांटा जा चुका है। 28 बिस्तरों में सेंट्रल ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए पाइप लाइन लगाई जा चुकी है। अगले 48 घंटें के भीतर यहां वैक्यूम सक्शन सहित सुविधाएं उपलब्ध करा लिया जाएगा। आर.एम.एन.सी.एच.ए. सलाहकार श्री संदीप चन्द्राकर एवं डाॅ मुकुन्द राव घोडे़सवार से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोविड केयर सेंटर में 72 कमरों में प्रदेश के नदियों के नाम पर रखे गए हैं। जिनमें 240 बिस्तरों का सेटअप तैयार कर लिया गया है। प्रवेश द्वार से लेकर सभी कमरों के सीसीटीवी कैमरे कंट्रोल यूनिट से जोड़े जा चुके है। मरीजों की सहूलियत के लिए टू वे यानि द्वि-आयामी माइकिंग सिस्टम लगाया गया है, जिससे स्वास्थ्यकर्मियों के आपसी समन्वय के अतिरिक्त जरूरत पड़ने पर मरीज भी मदद के लिए सीधा संपर्क कर सकेंगे। क्लीनिकल सेवाओं के लिए साफ-सुथरे किचन में मरीजों और चिकित्सकीय दल के लिए भोजन पकाने की पृथक व्यवस्था की गई है, साथ ही मरीजों को दी जाने वाली सभी अनिवार्य दवाओं का भी पर्याप्त भंडारण कर लिया गया है। कोविड-19 की चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कोविड केयर सेंटर और जिला चिकित्सालय लगभग पूरी तरह तैयार हो चुका है।
माॅक ड्रिल का अभ्यास करके लिया तैयारी का जायजा
कोविड केयर सेंटर की सेवाएं शुरू करने के पूर्व आज 11 जून को नमूने के तौर पर मरीज को लाकर सैनिटाइज्ड करने से लेकर प्राथमिक जांच उपरांत भर्ती वार्ड में पहुंचाने एवं उपचार शुरू करने तक की क्रियाओं का पूर्वाभ्यास किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर उपस्थित थे, जिन्होंने सेवाओं का जायजा लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। -
महासमुंद 11जून : वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण काल के समय भी नारी शक्ति अलग-अलग स्थान पर अनेक जिम्मेदारियाॅं वहन कर रही है, त्याग और समर्पण के साथ श्रेष्ठता के शिखर पर पहुॅंच रही है। इसी क्रम में महासमुन्द ब्लाॅक के स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा ’हमर विरासत सिरपुर’ ब्राॅड 600 लीटर हैंड-सेनेटाईजर का निर्माण कर विकासखंड मुख्यालयों में 100-100 लीटर एवं पशु चिकित्सा विभाग को 100 लीटर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा सभी विकासखंडों में क्वारेंटाईन सेंटर तथा सभी आम जन मानस को आसानी से उपलब्ध हो पाए इसलिए वितरित किया जा रहा है। जिससे स्व-सहायता समूहों कि महिलाओं को रोजगार तथा आमजन को कोरोना के वैश्विक महामारी से बचाया जा सके। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को फैलने से बचाव व रोकथाम के लिए जिला पंचायत के सहायक परियोजना अधिकारी श्री मोतीलाल मालेकर, श्री के. जी., मनोज डीडीएम, नाबार्ड एवं विकासखंड परियोजना प्रबंधक श्री अशोक कुमार यादव के मार्गदर्शन से स्व-सहायता समूह की महिलायें हैंड-सेनेटाईजर का निर्माण कर अपने आजीविका के रूप में अपना रहे है जिससे स्व-सहायता समूह की महिलाओं में आत्मनिर्भरता आई है।
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कोरिया 11 जून : मछली पालन विभाग के सहायक संचालक ने आज यहां बताया कि झुमका जलाशय में स्थापित कैफेटेरिया एवं बोट क्लब का पुनः संचालन कल 12 जून से किया जायेगा। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए कैफेटेरिया एवं बोट क्लब का पुनः संचालन निर्धारित षर्तों के अधीन की जायेगी। जिसके अंतर्गत मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बोट संचालक द्वारा सेनेटाइजर की व्यवस्था, सोषल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा तथा सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करनी होगी। साथ ही षासन द्वारा जारी सभी निर्देषों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- कोरिया 11 जून : कलेक्टर श्री एस एन राठौर ने जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 के अंतर्गत वित्तीय वर्श 2020-21 हेतु 60 प्रतिषत उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र ‘‘कृशि एवं अन्य सम्बध्द गतिविधियां‘‘ के तहत 10 हजार प्रति कार्य की मान से कुल 45 कार्यों के लिए 4 लाख 50 हजार रूपये की राषि की प्रषासकीय स्वीकृति प्रदान की है। जिसमें विकासखंड बैकुण्ठपुर के ग्राम गौठान समिति सोरगा, नरकेली, पतरापाली, सलबा एवं कटकोना, विकासखंड खडगवां के गौठान प्रबंधन समिति ग्राम पंचायत बरदर, कौडीमार, देवाडंाड, मंगोरा, गिध्दमुडी, पेन्ड्री, दुग्गी, चिरमी, इन्द्रपुर एवं खंधौरा, विकासखंड मनेन्द्रगढ के ग्राम गौठान समिति रोझी, गरूडडोल, मुसरा, सरभोका, मोरगा, लोहारी, ताराबहरा, हर्रा, बरबसपुर, विकासखंड सोनहत के ग्राम गौठान समिति कुषमहा, घुघरा, सलगवांकला, कुषहा, पोडी, सोनारी, बलिया, रामगढ एवं तर्रा तथा विकासखंड भरतपुर के देवी गढिया गौठान समिति देवगढ, ग्राम गौठान समिति जनकपुर, कंजिया, कांसीटोला, बरौता, बेलगांव, जमथान, लरकोडा, तोजा, माडीसरई, हरफरा एवं ग्राम गौठान समिति भगवानपुर षामिल हैं। उन्होंने उक्त कार्य के लिए संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया है तथा इस योजना के तहत स्वीकृत फण्ड के लिए अलग से लेखा संधारित करने कहा है।
- कोरिया 11 जून : कलेक्टर श्री एस एन राठौर ने जिला खनिज संस्थान न्यास योजनांतर्गत दी गई 75 लाख 02 हजार रूपये की प्रषासकीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। जिसमें विकासखंड मनेन्द्रगढ के ग्राम पंचायत साल्ही, सिरौली एवं धोवाताल, विकासखंड भरतपुर के ग्राम पंचायत लाखनटोला, विकासखंड सोनहत के ग्राम पंचायत कछार एवं विकासखंड खड़गवां के ग्राम पंचायत गिध्दमुडी में तीन वर्श हेतु निजी भूमि पर सामुहिक मिश्रित फल पौधरोपण कार्य के लिए स्वीकृत 53 लाख 4 हजार रूपये तथा एफआरए वन अधिकार पट्टेधारी कृशकों का वृक्षारोपण एवं अन्तराषस्य कार्य के लिए स्वीकृत 21 लाख 98 हजार रूपये षामिल है। उल्लेखनीय है कि क्रियान्वयन एजेंसी के प्रस्ताव पर यह स्वीकृति निरस्त की गई है।
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कोरिया 11 जून : विधायक भरतपुर-सोनहत श्री गुलाब कमरो की अनुषंसा पर कलेक्टर श्री एस एन राठौर ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के तहत 76 हजार 700 रूपये की राषि की प्रषासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राषि से जिले के विकासखंड मनेन्द्रगढ में सार्वजनिक स्थलों पर कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम के लिए सेनेटाईजर मषीन 10 लीटर कुल 5 नग स्थापित किया जायेगा। उन्होंने उक्त कार्य के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया है तथा निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देष दिये हैं।
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किसी भी व्यक्ति को कोरोना से संबंधित लक्षण होने पर तत्काल कंट्रोल रूम के प्रभारी को करना होगा सूचित
कोरिया 11 जून : कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर द्वारा नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में घोषित कन्टेनमेंट जोन में विगत 28 दिनों में कोई भी नए कोरोना पाजीटिव केस नहीं मिलने पर घोषित कन्टेनमेंट जोन को आज 11 जून को रात्रि 12 बजे से मुक्त कर दिया गया है। जिसके अंतर्गत मरीज के घर गुप्ता पेट्रोल पंप के पास से पूर्व दिशा में जगदीश सेटी क्लाथ स्टोर, पश्चिम दिशा में यात्री प्रतिक्षालय (एनसीपीएच ऑफिस के पहले), उत्तर दिशा में एन.सी.पी.एच. हॉस्पिटल क्षेत्र तथा दक्षिण दिशा में बरफ दफाई हल्दीबाड़ी शामिल है। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र में जिन व्यक्तियों को होम क्वारेंटाईन किया गया है उनके कोरेन्टाईन अवधि तक यथास्थिति बनी रहेगी। चिन्हांकित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान शासन के नियमानुसार संचालित होंगे। इन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को कोरोना से संबंधित लक्षण होने पर तत्काल कंट्रोल रूम के प्रभारी श्री पी.व्ही.खेस अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व खडगवां-चिरमिरी मोबाईल नंबर 9977875252 पर सूचित करना होगा। -
जिले के प्रभारी मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ली समीक्षा बैठक
कोरिया 11 जून : छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन, विकास एवं श्रम तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। डॉ डहरिया ने लोक सेवा गारंटी के तहत विभिन्न विभागों मे प्राप्त आवेदनों की जानकारी लेकर उसे समय सीमा में पूरा करने के निर्देष दिये। इसी तरह उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था, कोविड-19 संक्रमण से बचाव की तैयारियों एवं आवष्यक कार्यवाही तथा कोरेंटाईन सेंटरों एवं कोरेंटाईन किये गये लोगों की संख्यात्मक जानकारी ली तथा उन्होंने राज्य में वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के बनाए गए श्रम कार्ड, जाब कार्ड एवं पंजीयन आदि एवं प्रवासी श्रमिकों की संख्या की जानकारी लेकर अधिकारियों को निर्देषित किया।
प्रभारी मंत्री डाॅ. डहरिया ने नरवा, गरवा, घुरवा, बाडी योजना, हाट बाजार क्लीनिक योजना, सुपोशण अभियान, ग्रामीण भमिहीन मजदूर परिवारों का चिंहांकन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, लघु वनोपजों का संग्रहण एवं प्रसंस्करण, वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त पट्टेधारियों की आय वृध्दि हेतु एवं धान के बदले अन्य फसलों को बढावा देने हेतु कार्य योजना, मनरेगा की प्रगति, 7500 वर्ग फुट भूमि का आबंटन एवं नियमितिकरण, षहरी स्लम पट्टों का नवीनीकरण एवं फ्री होल्ड करने, राजीव गांधी आश्रय योजना, षासकीय हास्टल एवं आश्रम तथा अन्य आवासीय भवनों में आवष्यक सुविधाओं की उपलब्धता, स्कूलों और आश्रमों की साफ-सफाई कराकर जून के अंत तक सामान्य संचालन के लिए तैयार करने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, राषन कार्ड निर्माण एवं खाद्यान्न वितरण, वर्श 2020 की वर्शा ऋतु में प्रदेष में वृहत पैमाने पर वृक्षारोपण की तैयारी सहित अन्य विशयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा कर संबंधितों को आवष्यक निर्देष दिये।
वीसी में कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर ने जिले में कोविड-19 हास्पीटल के षुरू होने की जानकारी दी। उन्हेांने जिले के सभी 77 नवीन ग्राम पंचायतों में पंचायत सह पीडीएस भवन बनाये जाने के संबंध में चर्चा की। ग्राम पंचायतों में पंचायत सह पीडीएस भवन बनाये जाने के जिला प्रषासन द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्री ने सराहा।
डाॅ. डहरिया ने मौसमी बीमारी के रोकथाम के उपाय एवं दवा की उपलब्धता, सूखा राषन वितरण, प्रवासी श्रमिकों को निःषुल्क 5 किलो खाद्यान्न एवं 1 किलो चना वितरण, क्वारेंटाइन सेंटरों में सेनेटाईजेषन कराने, बिजली की समस्या दूर कराने, वन अधिकार पट्टा वितरण आदि के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा कर अधिकारियों को निर्देषि किया। इस अवसर पर बैकुण्ठपुर क्षेत्र की विधायक श्रीमती अंबिका सिंहदेव, मनेन्द्रगढ क्षेत्र के विधायक डाॅ. विनय जायसवाल, पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रमोहन सिंह, डीएफओ बैकुण्ठपुर श्री राजेष चंदेले, डीएफओ मनेन्द्रगढ श्री वी.एन.ज्ञा, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री तुलिका प्रजापति, अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। -
पंजीयन कराने के लिए ’प्रवासी खाद्य मित्र’ एप्प जारी
कोरबा 11 जून 2020/मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन में देश के अन्य राज्यों से वापस आ रहे ऐसे श्रमिकों एवं व्यक्तियोें को जिनके पास किसी भी योजना के अंतर्गत राशनकार्ड नहीं है, उन्हें भी मई एवं जून माह में प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न और एक किलो चना प्रति परिवार प्रति माह निःशुल्क दिया जाएगा। इसके पंजीयन हेतु खाद्य विभाग द्वारा ’प्रवासी खाद्य मित्र’ एप्प जारी किया गया है।प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए एंड्राइड मोबाईल से गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से एप्प https://play-google-com/store/apps/details\id¾com-nic-cgcitizen को डाउनलोड कर सरलता पूर्वक अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों का पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जनभागीदारी वेबसाईड https://khadya-cg-nic-in/citizen/citizenhome-aspÛ में भी ऑनलाईन पंजीयन का प्रावधान किया गया है। प्रवासी श्रमिक वेबसाईड के माध्यम से भी पंजीयन कर सकते हैं अथवा खाद्य विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा करा सकते है।पंजीयन के लिए आधार नम्बर नहीं होने की स्थिति में राज्य शासन द्वारा पांच अन्य पहचान पत्रों को भी मान्यता दी गई है। जिसमें से किसी एक का उपयोग कर सकते है। यदि हितग्राही का आधार पंजीयन हो चुका है, किन्तु आधार नम्बर प्राप्त नहीं हुआ है तो वे आधार पंजीयन पर्ची (इनरोलमेन्ट आईडी) का उपयोग कर सकते है। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी स्थाई खाता संख्या (पैन कार्ड), किसान फोटो पासबुक, किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा उनके शासकीय पत्र पर जारी फोटो सहित कोई पहचान प्रमाण पत्र का उपयोग किया जा सकता है। -
धार्मिक स्थलों, पूजा घरों में जल चढ़ाना और प्रसाद वितरण प्रतिबंधित रहेंगे, मूर्तियों को स्पर्श भी नहीं कर सकेंगे श्रद्धालू
सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना होगा अनिवार्यकोरबा 11 जून 2020/ वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करने की शर्तों के आधार पर धार्मिक स्थलों तथा पूजा घरों को खोले जाने की अनुमति दे दी है। जारी किये गये आदेश में सार्वजनिक पार्क एवं उद्यानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। क्लबों में केवल आउटडोर गतिविधियां संचालित हो सकेगी। स्पोटर््स काम्पलेक्स और स्टेडियम में भी केवल आउटडोर खेल गतिविधियां हो सकेगी। शापिंग माल आगामी आदेश तक अभी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट केवल टेकअवे या पार्सल सुविधा अनुसार ही संचालित होंगे।धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर कोरोना कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपाय के संबंध में पोस्टर-स्टैण्ड लगाया जाना अनिवार्य होगा। संक्रमण से बचाव के संबंध में ऑडियो-वीडियो क्लिप के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी। इन स्थलों में आने वाले आगंतुक जूते-चप्पल स्वयं के वाहन में रखकर प्रवेश करेंगे अथवा प्रत्येक परिवार के जूते-चप्पल अलग से रखे जाएंगे। परिसर के अंदर एवं बाहर भीड़ को व्यवस्थित करने व सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए प्रबंधन द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। परिसर के भीतर व बाहर स्थित सभी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया को सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का पालन करना जरूरी होगा। परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए आगंतुकों की कतार के लिए चिन्हांकन किया जाना अनिवार्य रहेगा। परिसर में प्रवेश एवं निकास की अलग-अलग व्यवस्था की जाएगी। प्रवेश के समय प्रत्येक व्यक्ति के बीच छह फीट की दूरी रखना जरूरी रहेगा और परिसर में बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे।धार्मिक स्थलों के गर्भगृह में जहां तक संभव हो ताजा हवा व क्रॉस वेटिंलेशन की व्यवस्था इन स्थलों में होनी चाहिए। मूर्तियों, पवित्र पुस्तक आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी, साथ ही बड़ी सभाएं निषिद्ध रहेंगी। संक्रमण के फैलने के संभावित खतरे के मद्देनजर, जहां तक संभव हो, रिकॉर्ड किए गए भक्ति संगीत अथवा गाने बजाए जा सकते हैं। गाना बजाने वालों या गायन समूहों को अनुमति नहीं दी जाएगी। श्रद्धालू एक-दूसरे को बधाई देते समय परस्पर शारीरिक सम्पर्क नहीं कर सकेंगे। प्रार्थना के लिए सार्वजनिक मेट (चटाई) का उपयोग वर्जित होगा, प्रत्येक आगंतुक स्वयं के मेट अथवा दरी का इस्तेमाल करेंगे। धार्मिक स्थल परिसर के भीतर प्रसाद वितरण व मूर्तियों पर जल चढ़ाना प्रतिबंधित रहेगा। सामाजिक रसोई-लंगर-अन्नदान के दौरान सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। परिसर के भीतर व हाथ-पैर धोने वाले स्थानों पर प्रभावी सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखना होगा। परिसर में फ्लोर की लगातार सफाई करनी होगी। यहां आने वाले आगंतुक व कर्मचारी फेस कव्हर-मास्क को सही तरीके से डिस्पोज करेंगे। धार्मिक संस्थान के किसी कर्मचारी, सदस्य में कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर उन्हें परिसर में प्रवेश नहीं करनें दें तथा इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को देना सूचित करेंगे। कंटेनमेंट घोषित जोन में पूर्व में लगाए गए सभी प्रतिबंध यथावत् रहेंगे। -
*कोरबा कोविड अपडेट *
: कोरबा जिले में फिर देर शाम मिले 12 नए कोरोना संक्रमित,सभी प्रवासी मज़दूर, देर रात आई कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मे मिले संक्रमित,सभी पहले से ही है चार क्वाँरेटाईन सेंटर में रूके प्रवासी श्रमिक,क़ुदमुरा के क्वाँरेटाईन सेंटर में तीन और जरवे के क्वाँरेटाईन सेंटर में 5 प्रवासी श्रमिक मिले कोविड पाजीटिवमिनिमाता गर्ल्स होस्टल के क्वाँरेटाईन सेंटर में तीन, पाली विकासखंड के पौड़ी स्कूल के क्वाँरेटाईन सेंटर में एक संक्रमित मिला...ये सभी दिल्ली,पंजाब,महाराष्ट्र, ओड़िशा, और उत्तरप्रदेश से कोरबा लौटे है प्रवासी श्रमिक,सभी मे कोरोना के कोई प्रारम्भिक सिम्पटम नहीं,प्रशासनिक अधिकारियों का दल और मेडिकल टीम पहुँची मौक़ों पर,संक्रमितो को इलाज के लिए बिलासपुर रायपुर भेजने की तैयारीकोरबा जिले में अब कुल संक्रमित हुए-162इलाज के बाद स्वस्थ हुए- 41कुल एक्टिव केस- 121: *कोरबा कोविड अपडेट *: कोरबा जिले में फिर मिले 6 नए कोरोना संक्रमित,सभी प्रवासी मज़दूर, देर रात आई कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मे मिले संक्रमित,सभी पहले से ही है चार क्वाँरेटाईन सेंटर में रूके प्रवासी श्रमिक,क़ुदमुरा के क्वाँरेटाईन सेंटर में तीन और जरवे के क्वाँरेटाईन सेंटर में 1 प्रवासी श्रमिक मिले कोविड पाजीटिवमिनिमाता गर्ल्स होस्टल के क्वाँरेटाईन सेंटर में एक, आफ़िसर क्लब जेलगाँव के क्वाँरेटाईन सेंटर में एक संक्रमित मिला...ये सभी दिल्ली, महाराष्ट्र, ओड़िशा, और उत्तरप्रदेश से कोरबा लौटे है प्रवासी श्रमिक,सभी मे कोरोना के कोई प्रारम्भिक सिम्पटम नहीं,प्रशासनिक अधिकारियों का दल और मेडिकल टीम पहुँची मौक़ों पर,संक्रमितो को इलाज के लिए बिलासपुर रायपुर भेजने की तैयारीकोरबा जिले में अब कुल संक्रमित हुए- 168इलाज के बाद स्वस्थ हुए- 41कुल एक्टिव केस-129 -
बेमेतरा 11 जून : प्रदेश की महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण मंत्री एवं बेमेतरा जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया एवं कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने आज गुरुवार को दोपहर बेमेतरा प्रवास के दौरान 05 महिला हितग्राहियों को श्रम विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन का वितरण किया और अपनी शुभकामनाएं दी। इनमे दिनेश्वरी सेन ग्राम-मौहाभाठा पोस्ट-मोहगांव, देवी बाई वर्मा ग्राम-जानो पोस्ट-परपोड़ी, सेवती निषाद ग्राम-सिंगदेही तह. बेरला, यमुना निषाद ग्राम-सिंगदेही पोस्ट-सरदा, देवंतीन साहू ग्राम-बीजाभाट तह. बेमेतरा शामिल है। इस अवसर पर विधायक बेमेतरा आशीष कुमार छाबड़ा, नवागढ़ विधायक गुरूदयाल सिंह बंजारे, कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल, पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रीता यादव उपस्थित थे। -
भूमि सीमांकन एवं लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों का यथाशीघ्र करें निराकरणसाप्ताहिक बाजारों में मुख्यमंत्री हाट लगाने के दिए निर्देश
जशपुरनगर 11 जून : कलेक्टर श्री महादेव कावरे द्वारा मोबाईल एप्लिेकेशन के माध्यम से जशपुर के समस्त विकासखंड के राजस्व अधिकारियों, कृषि अधिकारियों की बैठक ली। श्री कावरे द्वारा सभी अनुविभागीय अधिकारियों को अपने क्षेत्रों के क्वारेंटाईन सेंटरों मे आने वाले नये श्रमिकों को क्वारेंटाईन सेंटर में रहने वाले पुराने श्रमिकों के साथ न रखने के निर्देश दिए है। नये श्रमिकों को आस-पास के अन्य खाली सेंटरों में रखा जाए, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा न हो। सभी क्वारेंटाईन सेंटरों से व्यक्ति 14 या उससे अधिक दिन रहने के बाद वहां से जा रहे है एवं जिनके शरीर में कोरोना वायरस के लक्षण न मिले हो उन्हें क्वारेंटाईन सेंटर से बाहर जाने पर घर पर ही होम क्वारेंटाईन में रहेंगे, इसके लिए उनसे शपथ पत्र लेकर ही उन्हें जाने दिया जाए साथ ही उनके घर के बाहर होम क्वारेंटाईन का पोस्टर लगाने के आदेष दिए है।पंचायत स्तर पर निगरानी के लिए सरपंच पंच एवं पंचायत सचिवों की समिति तैयार कर उनकी सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि सभी क्वारेंटाईन सेंटर में एक कमरे का चिन्हांकित कर उसे अलग से आईषोलेसन कमरा बनाया जाए, इस कमरे में ऐसे श्रमिक व्यक्ति जिसमें कोरोना वायरस के लक्षण नजर आए उन्हें एवं जिनका सैंपल जांच के लिए भेजा जाए उन्हें रखा जाए जिससे दूसरे श्रमिकों में संक्रमण का खतरा न रहे। कलेक्टर ने सभी एसडीएम से ब्लाक स्तर पर क्वारेंटाईन सेंटर के लिए कंटोल रूम स्थापित करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैै। सभी क्वारेंटाईन सेंटरो में नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैै।
बैठक में कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अपने कार्यक्षेत्र में लंबित राजस्व प्रकरणों, भूमि सीमांकन का निराकरण बारिस से पहले पूर्ण कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि सभी तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी सभी अपने क्षेत्रों में फील्ड पर जाकर यथाशीघ्र ही लंबित प्रकरणों का निराकरण करे। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत बनाए जाने वाले जाति, निवास प्रमाण पत्र इत्यादि का भी लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होनंे सभी विकासखंडो में लगने वाले साप्ताहिक बाजारो में मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक लगाने के निर्देश दिए। इसके लिए सभी ग्रामो में मुनादी करा प्रचार-प्रसार करने के लिए निर्देश दिए है। भू-अभिलेख सुधार के अंतर्गत भूईयां साॅफटवेयर में इस माह के अंत तक सभी किसानों के आधार नंबर, मोबाईल नंबर एवं जंेडर की प्रविष्टी का कार्य पूर्ण करने के निर्देष दिए हैै। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में त्रुटिपूर्ण एवं लंबित डाटा को सुधारने के निर्देश दिए है। वन अधिकार पट्टा का सर्वेंक्षण कर वितरण करने के निर्देष दिए हैै। साथ ही नजूल पट्टा भू-आबंटन एवं राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत सर्वेक्षण के आधार पर पट्टा वितरण करने, शासकीय भवनो के रंग-रोगन कार्य को पूर्ण कराने के निर्देश दिए है। बैठक में कलेक्टर श्री कावरे के साथ वीडियों कांफ्रेस के माध्यम से सभी विकासखडो के अधिकारी कर्मचारी जुड़े रहे। -
कोरिया 11 जून : कलेक्टर श्री एस.एन.राठौर शासन के दिशा निर्देशो के अनुरूप जिले के विकास हेतु लगातार दौरा कर अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने हेतु प्रयासरत है, वे विभिन्न विभागों से आपसी समन्वय बनाकर काम करने अधिकारियों को निर्देशित करते है। उन्होनें बताया कि राज्य शासन के निर्देशो के अनुरूप धार्मिक स्थलों तथा पार्क को 8 जून से खोले जान,े कोविड-19 तथा झ्ाुमका डेम को राष्ट्रीय स्तर के वाटर टूरिजम के रूप में विकसित करने पर चर्चा हेतु 7 जून को झ्ाुमका स्थित नील क्रांति मंथन कक्ष में जिला एवं पुलिस प्रशासन, विभिन्न अनुभागों के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नगरीय निकाय, पंचायत एवं मत्स्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कार्य योजना बनाने बैठक आयोजित की गई थी।
कलेक्टर ने बताया कि झ्ाुमका डेम को राष्ट्रीय स्तर के वाटर टूरिजम के रूप में विकसित करने हेतु स्थानीय विधायक एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई थी। यहाॅ पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए 4 जून को छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल के प्रबंध संचालक को जिला प्रशासन द्वारा पत्र जारी कर झ्ाुमका डेम की प्राकृतिक संुदरता एवं जल की उपलब्धता तथा जिला मुख्यालय के समीप पर्यटन केन्द्र न होने की जानकारी देते हुए पर्यटन विशेषज्ञ दल को यहा भेजकर इस संबंध में कार्य योजना बनाने तथा सुझ्ााव देने हेतु निवेदन भी किया गया था। उन्होनें बताया कि छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल ने जिला प्रशासन द्वारा भेजे गये अनुरोध पत्र को स्वीकार किया तथा 13 जून को वाटर स्पोर्टस के प्रधान सलाहकार झ्ाुमका डेम का सर्वे करने भी आ रहे है। उनके द्वारा विस्तृत सर्वे कर वाटर टूरिजम डेवलपमेंट हेतु प्रस्ताव तैयार कर जिला प्रशासन को कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों द्वारा आपसी समन्वय हेतु सयंुक्त रूप से वाटर बाडी, वोट क्लब आदि के संचालन का अवलोकन किया गया। -
समस्त क्लबों, सपोर्टिंग कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम में केवल आउटडोर खेलों को सुबह 5.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक की अनुमतिसामाजिक एवं शारीरिक दूरी का पालन करना, फेस कवर व मास्क का उपयोग करना अनिवार्य
कोरिया 11 जून : कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में आगामी 16 अगस्त 2020 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई है। इसी अनुक्रम में कलेक्टर द्वारा कोरिया जिले के समस्त पार्क एवं उद्यान को सुबह 5.00 बजे से सुबह 9.00 बजे तक तथा सायं 5.00 बजे से रात 8.00 बजे तक संचालित किये जाने के साथ ही जिले के समस्त क्लबों, सपोर्टिंग कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम में केवल बाहरी (आउटडोर) खेल गतिविधियों को सुबह 5.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है।
इस दौरान सामान्य निवारक उपाय को अपनाना होगा जिसके तहत सामान्य आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घर पर ही रहने का सलाह दिया जाता है। निवारक उपायों में ऐसे सामान्य सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय शामिल हैं जो कि कोविड-19 से संक्रमण के खतरे को कम करते हैं, इन उपायों में कम से कम 6 फीट की सामाजिक एवं शारीरिक दूरी का पालन करना, फेस कवर व मास्क का उपयोग करना अनिवार्य रूप से शामिल है। बार-बार साबुन से हाथ धोना (कम से कम 40 से 60 सेकेण्ड के लिये) एवं एल्कोहॉल आधारित हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग (कग से कम 20 सेकेण्ड के लिये) अनिवार्य है।
श्वसन शिष्टाचार का पालन करना जैसे - खांसते या छींकते वक्त अपना मुंह रूमाल या टिशू से ढकना, स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और राज्य एवं जिला हेल्पलाईन नम्बर में जल्द से जल्द किसी भी तरह की स्वास्थ्य में खराबी की सूचना देना होगा। सार्वजनिक जगह पर थूकना वर्जित होगा। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
समस्त पार्क एवं उद्यान में सुरक्षा गेतु निर्धारित शर्तों का भी पालन करना अनिवार्य होगा जिसमें पार्क व उद्यान के प्रवेश एवं निकासी द्वार में हैण्ड सेनेटाईजर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। आगन्तुकों के लिये प्रवेश एवं निकास के लिए पृथक-पृथक व्यवस्था, सभी व्यक्तियों को फेस कवर व मास्क का उपयोग तथा कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव हेतु आवश्यक जानकारी पोस्टर, पम्पलेट ऑडियो-वीडियो क्लिप, फलेक्स का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य होगा।
परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल में उचित भीड़ प्रबंधन सामाजिक व शारीरिक दूरी के मापदण्डों के अनुसार होगा। विशिष्ट माकिंग के द्वारा कतार का प्रबंधन, कम से कम 6 फीट की सामाजिक व शारीरिक दूरी, बैठक व्यवस्था में तथा परिसर के अंदर या बाहर प्रतिष्ठानों व दुकानों को सामाजिक व शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। भारी जमाव या मंडली प्रतिबंधित होगी। एक दूसरे से भेंट के समय शारीरिक सम्पर्क से बचना होगा। सार्वजनिक मैट एवं चटाई का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। व्यक्तियों को चटाई व कपड़े आदि स्वयं लेकर आना अनिवार्य होगा। परिसर के सभी शौचालयों तथा हाथ एवं पैर धोने के क्षेत्र तथा प्रबंधन द्वारा लगातार साफ-सफाई एवं सैनेटाईजेशन, फेस कवर, मास्क व दस्तानें का उपयोग उपरांत विधिवत निपटान करना अनिवार्य होगा।
यदि परिसर में कोरोना से संक्रमित संदिग्ध या पाजीटिव होने की पुष्टि होती है तो बीमार व्यक्ति को ऐसे कमरे या क्षेत्र में रखे जहां वह दूसरों से अलग रह सकें। तत्काल करीबी अस्पताल, क्लिनिक, राज्य या जिला हेल्पलाईन पर सूचना दें। रिस्क एसेसमेंट नामित चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा और उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश के माध्यम से जिले के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेनमेंट जोन से संबंधित जारी आदेश यथावत रहेंगे। स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। भारत सरकार के भारत शासन, राज्य शासन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, निर्देश एवं एडवाइजरी सहित उपरोक्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के हॉटस्पाट अथवा कन्टेनमेंट घोषित होने की दशा में गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी। उन्होंने बताया कि आदेश का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। -
कोरिया 11 जून : कोरिया जिले के संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच हेतु प्रेषित किये गये थे जिसके तहत नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर के स्कूलपारा में एक मरीज की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव पाये जाने के बाद पूर्व में घोषित कन्टेनमेंट जोन में कलेक्टर श्री एस एन राठौर द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर के स्कूलपारा में मरीज के घर से पूर्व दिशा में पशु चिकित्सालय तक (100 मीटर), पश्चिम दिशा में महामाया किराना दुकान (100 मीटर), उत्तर दिशा में मिशन अस्पताल (200 मीटर) तथा दक्षिण दिशा में जैन मंदिर से रामधनी गुप्ता के घर तरफ जाने वाला मार्ग (150 मीटर) तक के क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन के संबंध में पूर्व जारी आदेश यथावत् रहेंगे।
इसी तरह बैकुण्ठपुर स्थित पेड कोरेन्टाईन सेन्टर होटल श्री मंगलम, बैकुण्ठपुर से प्रेषित किये गये एक मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजीटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण एवं फैलाव को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर श्री राठौर द्वारा पेड कोरेन्टाईन सेन्टर होटल श्री मंगलम से 10 मी. सील करते हुए कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिसमें पूरब दिशा में मुख्य मार्ग फुटपाथ सीमा तक, पश्चिम दिशा में रिक्त भूमि, उत्तर दिशा में उपकार मोबाइल शॉप की दीवार तक, तथा दक्षिण दिशा में मां पान भण्डार की दीवार तक का क्षेत्र शामिल है।
ग्राम पंचायत रामपुर (ज) क्षेत्र में स्थित - नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर के कोरेन्टाईन सेंटर केन्द्रीय विद्यालय रामपुर, के एक मरीज पॉजीटिव पाये जाने के कारण ग्राम पंचायत रामपुर (ज) क्षेत्र में स्थित - नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर के कोरेन्टाईन सेंटर केन्द्रीय विद्यालय के सम्पूर्ण परिसर (स्कूल बाउण्ड्री) को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त क्षेत्रों में आम नागरिकों की सामान्य रूप से आवाजाही पूर्ण रूप प्रतिबंधित रहेगी। घोषित समस्त कन्टेरनमेंट जोन के प्रभारी अधिकारी के रूप में अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार मो.नं - 7587371661 को नियुक्त किया गया है। -
कोरिया 11 जून : कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के दौरान राज्य में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता, भण्डारण एवं इनके सुचारू वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्यालय, जिला पंचायत रायपुर में खाद्य विभाग का राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम बनाया गया है। उक्त कन्ट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 0771-2882113 है। राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, के सचिव श्री कमलप्रीत सिंह के द्वारा जारी परिपत्र में यह जानकारी दी गयी है।
कन्ट्रोल रूम में 02 पृथक-पृथक पालियों में कार्य करने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है एवं संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को नियत पालियों में अपनी अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए निर्धारित दायित्वों का पालन करने कहा गया है। - केवल टेक अवे की होगी अनुमतिसामाजिक एवं शारीरिक दूरी का पालन करना, फेस कवर व मास्क का उपयोग करना अनिवार्य
कोरिया 11 जून : कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर के द्वारा कोरिया जिले के समस्त रेस्टोरेंट (केवल टेक अवे की अनुमति) को सुबह 7.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति निर्धारित शर्तों के अधीन दी गई है। इस दौरान सामान्य आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घर पर ही रहने का सलाह दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कलेक्टर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में आगामी 16 अगस्त 2020 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई है।
जिले की समस्त जनता को सामान्य निवारक उपाय को अपनाना होगा जो कि कोविड-19 से संक्रमण के खतरे को कम करते हैं, इन उपायों में कम से कम 6 फीट की सामाजिक एवं शारीरिक दूरी का पालन करना, फेस कवर व मास्क का उपयोग करना अनिवार्य रूप से शामिल है। बार-बार साबुन से हाथ धोना (कम से कम 40 से 60 सेकेण्ड के लिये) एवं एल्कोहॉल आधारित हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग (कग से कम 20 सेकेण्ड के लिये) अनिवार्य है। श्वसन शिष्टाचार का पालन करना जैसे - खांसते या छींकते वक्त अपना मुंह रूमाल या टिशू से ढकना, स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और राज्य एवं जिला हेल्पलाईन नम्बर में जल्द से जल्द किसी भी तरह की स्वास्थ्य में खराबी की सूचना देना होगा। सार्वजनिक जगह पर थूकना वर्जित होगा। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
किसी भी स्थिति में रेस्टोरेंट में बैठ के खाने की अनुमति नहीं होगी। केवल टेक-अवे प्रणाली की अनुमति होगी। फूड डिलीवरी वाले कर्मचारी फूड पैकेट को उपभोक्ता या ग्राहक के दरवाजे पर छोड़ेंगे। होम डिलीवरी से संबंधित कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। आगन्तुकों के लिये प्रवेश एवं निकास के लिए पृथक-पृथक व्यवस्था, सभी व्यक्तियों को फेस कवर व मास्क का उपयोग तथा कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव हेतु आवश्यक जानकारी पोस्टर, पम्पलेट ऑडियो-वीडियो क्लिप, फलेक्स का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य होगा।
सामाजिक व शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। वृद्ध, गर्भवती एवं मेडिकल कंडीशन वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। वैलेट पार्किंग से संबंधित कर्मचारी मास्क, फेस कवर, दस्तानें के साथ कार्य करेंगे। सप्लाईज, इनवेन्ट्री एवं माल को, सभालते वक्त आवश्यक सावधानी बरतना जरूरी होगा, कम से कम 6 फीट की सामाजिक एवं शारीरिक दूरी का पालन करना, डिस्पोजेबल मीनू, पेपर एवं नेपकिन का उपयोग करना, एलिवेटर तथा लिफ्ट में भी सामाजिक एवं शारीरिक दूरी का पालन, एसकेलेटर का उपयोग करते वक्त वैकल्पिक चरणों पर एक व्यक्ति के नियम को पालन करना, एसी एवं वेन्टिलेशन सी.पी.डब्लू.डी के प्रावधानों के अनुसार 24 से 30 डिग्री तापमान एवं क्लिेटिव हयूमिडिटी 40 से 70 प्रतिशत, भारी जमाव व मंडली प्रतिबंधित, परिसर के सभी शौचालयों में हाथ व पैर धोने एवं पानी पीने की जगह में सेनेटाईजेशन करना, फेस कवर तथा मास्क का उपयोग करना, समय-समय पर सभी वाॅशरूम की सफाई, स्टाॅफ एवं वेटर को मास्क, दस्ताने पहनना एवं अन्य सावधानी बरतना अनिवार्य, आर्डर एवं भुगतान हेतु डिजिटल मोड ई-वालेट का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाना, रसोई में कर्मचारियों को सामाजिक एवं शारीरिक दूरी का पालन करना, विशिष्ट मार्किग के द्वारा कतार का प्रबंधन एवं सामाजिक एवं शारीरिक दूरी, फेस कवर एवं मास्क, दस्ताने का उपयोग उपरांत विधिवत निपटान करना अनिवार्य होगा तथा बच्चों के खेलने के क्षेत्र बंद रहेगें।
यदि परिसर में कोरोना से संक्रमित संदिग्ध या पाजीटिव होने की पुष्टि होती है तो बीमार व्यक्ति को ऐसे कमरे या क्षेत्र में रखे जहां वह दूसरों से अलग रह सकें। तत्काल करीबी अस्पताल, क्लिनिक, राज्य या जिला हेल्पलाईन पर सूचना दें। रिस्क एसेसमेंट नामित चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा और उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश के माध्यम से जिले के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेनमेंट जोन से संबंधित जारी आदेश यथावत रहेंगे। स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। भारत सरकार के भारत शासन, राज्य शासन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, निर्देश एवं एडवाइजरी सहित उपरोक्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के हॉटस्पाट अथवा कन्टेनमेंट घोषित होने की दशा में गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी। उन्होंने बताया कि आदेश का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। -
बेमेतरा 11 जून : प्रदेश की महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण मंत्री एवं बेमेतरा जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया एवं कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने आज गुरुवार को दोपहर बेमेतरा प्रवास के दौरान 05 निःशक्तजनों को मोटराइज्ड ट्रायसिकल का वितरण किया और अपनी शुभकामनाएं दी। इनमें रुपउ साहू/बोधीराम बेलतरा, भगवती/हेमसाहू बेलतरा, अपर्णा/विष्णु लोधी ग्राम-गडुवा, बल्लू/बोधीराम लोधी साजा, लक्ष्मी/जगमोहन धोबी देउरगांव इस अवसर पर विधायक बेमेतरा आशीष कुमार छाबड़ा, नवागढ़ विधायक गुरूदयाल सिंह बंजारे, कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल, पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रीता यादव उपस्थित थे।
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बेमेतरा 11 जून : वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से निपटने के लिए नवागढ़ तहसील के सुदूरवर्ती ग्राम चक्रवाय निवासी पूर्व जनपद सदस्य झम्मन कुमार बघेल नेे प्रभारीमंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया एवं कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे के समक्ष कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल से सौजन्य मुलाकात कर 16 हजार रुपए का चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष के नाम से भेंट किया। किसान श्री झम्मन ने बताया कि उन्होने यह राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिले लाभ से जमा की है। इस अवसर पर विधायक बेमेतरा आशीष कुमार छाबड़ा एवं विधायक नवागढ़ श्री गुरुदयाल सिंह बन्जारे उपस्थित थे। -
कृषि मंत्री ने जिले मे खाद-बीज के भण्डारण एवं उठाव की ली जानकारी
बेमेतरा 11 जून : प्रदेश की महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण मंत्री एवं बेमेतरा जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने आज गुरुवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में कृषि, पशुपालन एवं जलसंसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, विधायक बेमेतरा आशीष कुमार छाबड़ा, नवागढ़ विधायक गुरूदयाल सिंह बंजारे, कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रीता यादव, अपर कलेक्टर श्री संजय कुमार दीवान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती भेड़िया ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले मे किये जा रहे उपाय एवं प्रयास के संबंध मे जानकारी ली। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि बेमेतरा के लाइवली हुड काॅलेज मे 50 बिस्तर युक्त एवं शासकीय स्नातकोत्तर (पीजी) काॅलेज बेमेतरा मे 100 बिस्तर आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। बेमेतरा के एमसीएच मे 100 बिस्तर युक्त कोविड-19 अस्पताल तैयार किया गया है। आॅक्सीजन पाईप लाईन विस्तार कार्य जारी है। प्रभारीमंत्री ने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए शासन-प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है। जिले के अधिकारी भी टीम भावना से अच्छा कार्य कर रहे हैं।अन्य राज्यों के मुकाबले छ.ग. मे कोरोना का संक्रमण कम है। कृषि मंत्री श्री चौबे ने जिले मे खाद, बीज के भण्डारण एवं उठाव की समीक्षा की। उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले मे धान बीज का लक्ष्य 22 हजार क्विंटल के विरुद्ध 23 हजार 904 क्विंटल भण्डारण कर 19 हजार 485 क्विंटल का वितरण किया जा चुका है। अरहर का लक्ष्य 235 क्विंटल के विरुद्ध 159 क्विंटल भण्डारण कर लिया गया है। किसानों द्वारा अपने जरुरत के मुताबिक उठाव किये जा रहे है। खरीफ वर्ष 2020 के लिए युरिया, डीएपी, एनपीके, आदि उर्वरक का डबल एवं सिंगल लाॅक एवं निजि भण्डारण का लक्ष्य 63200 मीट्रिक टन के विरुद्ध 45558 मीट्रिक टन भण्डारण किया गया है। किसानो द्वारा सिंगल लाॅक 26715 मीट्रिक टन एवं निजि व्यवसायियों से 1701 मीट्रिक टन इस प्रकार कुल 28416 मीट्रिक टन उठाव कर लिया गया है। इस तरह जिले मे 61 प्रतिशत खाद का उठाव किया गया है। उप संचालक कृषि ने बताया कि निकट भविष्य मे रोपा एवं बियासी के समय खाद के उठाव मे तेजी आयेगी।कलेक्टर श्री तायल ने आश्वस्त किया कि जिले के सभी अधिकारी-कर्मचारी टीम भावना से कार्य करते हुए शासन की योजनाओें एवं कार्यक्रमों का बेहतर क्रियान्वयन करेंगें। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत बेमेतरा जिले मे लाभान्वित किसानों की संख्या एक लाख 10 हजार 935 है। किसानों को 94 करोड़ 60 लाख 56 हजार रु. उनके बैंक खाते मे आॅनलाइन भुगतान कर दिया गया है।
प्रभारी मंत्री श्रीमती भेडिया ने स्पष्ट रूप से कहा कि पूरक पोषण आहार, रेडी टू ईट की गुणवत्ता एवं वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने गड़बड़ी करने वाले समूहों को तत्काल बर्खाश्त करने के निर्देश दिये। विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि जिले मे 1079 आंगबाड़ी केन्द्र संचालित है। लाॅकडाउन के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर रेडी-टू-ईट का वितरण किया गया। उन्होने बताया कि प्रवासी मजदूर जो क्वारेंटाइन सेन्टर मे रुके हैं, इनमे 311 गर्भवतियों को स्व-सहायता समूह के सहयोग से सु-पोषण किट का वितरण किया गया।इस कार्य कि प्रधानमंत्री कार्यालय एवं भारत सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सराहना भी की गई। कृषि मंत्री ने कहा कि पशुधन विकास विभाग, मछली पालन, कृषि उद्यानिकी विभाग के हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ वास्तविक एवं जरुरतमंद लोगों को ही मिले अधिकारी इस बात का ध्यान अवश्य रखें। विधायक बेमेतरा श्री छाबड़ा ने बेरला विकासखण्ड के कुछ गांवों मे ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से हुए फसल के नुकसान का मुआवजा के वितरण की मांग रखी। प्रभारीमंत्री श्रीमती भेड़िया ने पुलिस अधीक्षक से जिले मे अवैध शराब की बिक्री, जुआ सट्टा पर नियंत्रण के संबंध मे जानकारी ली। इसके अलावा उन्होने जिले मे पेयजल एवं निस्तारी जल के संबंध े जानकारी ली।
बैठक के दौरान विधायकों द्वारा इस बात का ध्यान आकृष्ट कराया गया है कि जिले के कुछ अधिकारी जनप्रतिनिधियों के मोबाईल फोन रिसीव नही करते और न ही बाद मे काॅल बेक किया जाता है, यह प्रवृत्ति उचित नही है। प्रभारीमंत्री एवं कृषिमंत्री ने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के फोन रिसीव नही करना एक गंभीर बात है एवं सामान्य शिष्टाचार के विपरीत भी है। अधिकारियों द्वारा शासन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जानकारी क्षेत्र के विधायको दी जानी चाहिए। -
दुर्ग 10 जून : जिले के अंतर्गत ग्राम कुम्हारी, वार्ड नम्बर 8, प.ह.न. 53, रा.नि.म. कुम्हारी, तहसील धमधा, जिला दुर्ग एवं ग्राम पंचदेवरी, प.ह.न. 43, रा.नि.म.मुरमुंदा, तहसील धमधा, में कोरोना पाॅजिटिव केस पाये जाने के कारण कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। कन्टेनमेंट जोन में चिन्हांकित क्षेत्र में सभी प्रकार के दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेगी। इसके अलावा सभी प्रकार की वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। उक्त क्षेत्र की निगरानी पुलिस विभाग के माध्यम से पेट्रोलिंग की जावेगी। जिला चिकित्सालय व स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी के साथ निर्देशानुसार सेेंम्पल की जांच की जायेगी।
कन्टेनमेंट जोन उचित कार्यवाही के लिए कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये गये। जिसमें नायब तहसीलदार अहिवारा को कन्टेनमेंट जोन के प्रभारी अधिकारी श्री अजीत चैबे मोबाईल नम्बर 9406025851 तथा पर्यवेक्षण अधिकारी तहसीलदार धमधा श्री रामकुमार सोनकर मोबाईल नम्बर 9179675044 शामिल है। जिसमें केवल एक प्रवेश व निकास की व्यवसथा के लिए जिले के कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, सेनेटाईजिंग किये जाने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद, निवास स्थानों में एक्टिव सर्विलांस, दवा, मास्क, पी.पी.ई किट इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित किया है। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रभारी अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। खनिज विभाग व क्षेत्रीय परिवहन विभाग के अधिकारी को कन्टेनमेंट जोन में अधिकारी व कर्मचारियों को आवासीय व्यवस्था करने के कलेक्टर ने निर्देश दिये।