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सुकमा जिले में आज शनिवार (21 मार्च ) शनिवार सुबह 11.14 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए इसकी पुष्टि सुकमा कलेक्टर चंदन कुमार ने की है जगदलपुर,ओड़िसा के मलकानगिरी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए साथ ही छिंदगढ़, मलकानगिरी, जगदलपुर और नानपुर क्षेत्र में भी लोगों ने झटके महसूस किए हैं। जगलपुर के अलावा, ओडिशा और चेन्नई में भी कई जगहों में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए हैं। भूकंप का केंद्र ओडिशा का मलकानगिरी बताया जा रहा है भूकंप के झटके की तीव्रता 4.2 बताई जा रही है.
- महासमुंद 20 मार्च : शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण दल ने पटेवा क्षेत्र में तमिलनाडू से लौटी दंपत्ति का स्वास्थ्य परीक्षण किया, अच्छी बात रही कि उनमें संक्रमण संबंधी एक भी लक्षण नहीं मिला‘‘ एक तरह कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, वहीं, दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का अमला संक्रमण के बचाव में जुटा है। शुक्रवार 20 मार्च 2020 को जिले में कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण दल के अधिकारी डॉ छत्रपाल चंद्राकर और आईडीएसपी का दल अचानक पटेवा स्थित एक गांव जा पहुंचा। जहां, तमिलनाडू से वापस आई एक दंपत्ति के निवासरत होने की सूचना थी। संदिग्ध प्रकरण के तौर पर लेते हुए अमले ने दंपत्ति के स्वास्थ्य की पूर्ण जांच की गई और राहत भरी खबर मिली। नाम गोपनीय रखने की शर्त पर डॉ चंद्राकर ने बताया कि जिस दंपत्ति का परीक्षण किया है वे कोरोना वायरस यानी कोविड 19 से संक्रमित नहीं हैं। उनमें कोरोना वायरस संबंधी सर्दी, खांसी या बुखार जैसे कोई भी लक्षण नहीं हैं। वे स्वस्थ्य प्रतीत हो रहे हैं इसलिए वर्तमान में उन्हें कोरोना वायरस के पीड़ित या संदिग्ध नहीं कहा जा सकता।
कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण दल के नोडल अधिकारी डॉ अनिरुद्ध कसार से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में होम आइसोलेशन के कुल आठ प्रकरण हैं। इनके लिए विभाग विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदाय कर रहा है। जिसमें उनकी देख-रेख का जिम्मा प्रशिक्षित व अनुभवी चिरायु दल के स्वास्थ्य अमले को दिया गया है। जो होम आइसोलेशन की संदिग्ध परिस्थितियों में उनके घर जाकर ही चिकित्सकीय सेवाएं प्रदाय करने के साथ-साथ लगातार निरीक्षण व स्वास्थ्य परीक्षण भी कर रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में अब तक कोरोना वायरस से पीड़ित एक भी प्रकरण नहीं मिला है। संवेदनशील स्थिति को देखते हुए संक्रमण को फैलने से पहले ही रोकने के लिए विभाग अहितायत के तौर पर चिकित्सकीय सेवाएं प्रदाय करने में जुटा हुआ है। ऐसे में आमजन को घबराने की जरूरत नहीं है, अपितु हम सभी को मिल कर जागरूकता के साथ इसके संक्रमण से बचने का प्रयास करना चाहिए। -
कलेक्टर ने दी मनेन्द्रगढ़ एवं चिरमिरी के व्यापारी संघ प्रतिनिधियों को समझाइश
कोरिया 20 मार्च : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने मनेन्द्रगढ़ एवं चिरमिरी पहुंचकर नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु मेडिकल दुकान संचालक एवं विभिन्न व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर शासन द्वारा जारी किए गए आदेशों से अवगत कराया। उन्होंने दुकान में आने वाले व्यक्तियों को हाथ धोने की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध कराने के आग्रह किया। कलेक्टर श्री सिंह ने उपस्थित लोगों को मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर के आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल होने की जानकारी दी तथा दुकानों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए इसकी कालाबाजारी ना करने निर्देश दिए। उन्होंने व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों को दुकानों में अनावश्यक रूप से भीड़ इक्कट्ठा ना होने देने तथा नियम विरुद्ध भंडारण नहीं करने को कहा। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों का पालन ना करने पर आवश्यक कार्यवाही भी की जाएगी।
कलेक्टर ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर तथा शासन के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। आप सभी से अपेक्षा है कि इस समय में जिम्मेगार नागरिक होने का परिचय दें। व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर से कहा कि हम सभी प्रशासन के साथ हैं। परिवहन की समस्या के कारण मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। किन्तु आगामी दो तीन दिनों में मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकेगी। इस दौरान उपस्थित चिकित्सकों से कलेक्टर ने कहा कि अस्पतालों में मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में रखें। आईसोलेशन वार्ड तथा क्वारंटाइन सेंटर की जानकारी लेकर सभी प्रकार की सावधानियां बरतने हेतु निर्देशित किया।
कलेक्टर ने नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जिले के समस्त जनपद सीईओ को कोटवारों के माध्यम से मुनादी करने एवं रजिस्टर संधारित करने हेतु निर्देशित किया है। उन्होंने सभी अनुभागों में राजस्व एवं पुलिस विभाग की टीम बनाकर भीड़भाड़ वाली जगहों में घूमघूमकर आमजनों को नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण एवं रोकथाम हेतु आवश्यक समझाइश देने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। मौके पर उपस्थित एसईसीएल के अधिकारियों को उन्होंने इस अभियान में प्रशासन का सहयोग करने हेतु निर्देशित किया। - कोरिया 20 मार्च : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने आज यहां जिला कलेक्टोरेट के प्रथम तल स्थित अपने चेम्बर में अधिकारियों की बैठक लेकर नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण एवं रोकथाम हेतु अधिकारियों को निर्देशित करते हुए राज्य शासन द्वारा विभिन्न विभागों को नोवेल कोरोना वायरस के संबंध में जारी परिपत्रों का पालन सुनिश्चित करने कहा। बैठक में कलेक्टर ने कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए इसके प्रभावी रोकथाम हेतु सभी आवश्यक पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने अंतर्राज्यीय सीमाओं पर कड़ी नजर रखने, बसों की साफ-सफाई रखने, सार्वजनिक परिवहन के साधनों जैसे बस, ऑटो, टैक्सी, एवं जीप में भीड़ ना होने देने एवं बसों में पर्याप्त दूरी पर यात्रियों को बैठाने के निर्देश दिए। नगरीय क्षेत्रों में स्थित क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, स्पा, मसाज सेंटरों, साथ ही समस्त मॉल, चैपाटी, बाजार एवं अन्य स्थलों जहां चाट-पकौड़ी, फास्ट-फूड तथा अन्य खाद्य वस्तुएं के विक्रय हेतु अस्थायी ठेलों के रूप में लगाये जाते हैं, उन सभी को अग्रिम आदेश तक बंद कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि पंजीयन कार्यालयों में भीड़ की स्थिति निर्मित होने पर आवश्यकता पड़ने पर बेरिकेडिंग करें तथा होमगार्ड भी तैनात करें। इसके साथ ही कलेक्टर ने शासन द्वारा जारी समस्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने विदेश से आये व्यक्तियों पर सतत निगरानी रखने, शासकीय कार्यालयों में, बस एवं रेलवे स्टेशनों में हाथ धोने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। - कोरिया 20 मार्च : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी नगरीय क्षेत्र हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में उल्लेखित है कि नोवल कोरोना वायरस संक्रमण एक संक्रामक बीमारी है जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह परिलक्षित है कि कोरोना वायरस से संबंधित पीड़ित, संदेही से दूर रहने संगरोध की सख्त हिदायत है। कोरोना वायरस रेग्युलेशन के अंतर्गत इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए संक्रामक व्यक्ति को संगरोध/घर में चिकित्सा हेतु लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए। संक्रमण से बचाव हेतु जिला कोरिया में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु नगरीय क्षेत्र बैकुण्ठपुर, शिवपुर-चरचा, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, खोंगापानी, झगराखाण्ड, नई लेदरी में विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल के आयोजन, अवांछित विचरण, सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक तथा अन्य आयोजन, क्लब हाउस में कार्यक्रम, एसोसिएशन बिल्डिंग में कार्यक्रम आदि को प्रतिबंधित किया जाता है।
यदि किसी व्यक्ति को लेकर यह मानने के लिए पर्याप्त कारण है कि यह कोरोना वायरस से संक्रमित है या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है जो संक्रमित हो सकता है, तो यह अनिवार्य होगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा तत्काल सहयोग कर सारी जानकारी घोषित करे एवं समस्त सहयोग निगरानी दल को देगा और निगरानी दल के द्वारा दिये गए मौखिक एवं लिखित निर्देशों का शब्दशः पालन करना अनिवार्य होगा। निगरानी जांच का अर्थ निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण , संगरोध और इलाज से संबंधित है और ऐसे संपर्क में आये अन्य व्यक्ति पर लागू होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति निवारण या इलाज में सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से इनकार करता है या निगरानी दलों के निर्देश का पालन नही करता है, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 270 के दंड के लिए भागी होगा।
शासन द्वारा जारी पत्र में उल्लेख है कि किसी संस्था, व्यक्ति या संगठन द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण हेतु जारी किसी भी दिशानिर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः किसी व्यक्ति, संगठन या संस्था द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नही किया जाएगा। यह आदेश समस्त नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के लिए तत्काल प्रभावशील होगा, जो दिनांक 31 मार्च 2020 तक प्रभावशील होगा। यह आदेश नगरीय क्षेत्र में ही लागू होगा। - नोवल कोरोना वायरस के लक्षण एवं बचाव के संबंध में एडवाइजरी जारी
कोरिया 20 मार्च : कोरोना वायरस के संबंध में संपूर्ण जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाईजरी जारी की गई है। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने जिले में सभी लोगों से सुरक्षात्मक उपायों के पालन करते हुए अपने एवं परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने, आवश्यक सावधानी बरतने, किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने या शंका होने पर नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर परामर्श लेने की अपील की है।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवायजरी के अनुसार कोरोना वायरस से बचाव के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ये वायरस कैसे फैलता है। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के खुली जगह में छींकने या खांसने से, संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, गले लगने से, संक्रमित जगह से संपर्क में आने के बाद बिना हाथ धोए अपनी आंख, मुंह व नाक को छूने से फैलता है। इसके बचाव के लिए अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें, साबुन से लगातार हाथ धोते रहें, छीकनें और खांसने के दौरान अपना मुंह ढ़के, जब आपके हाथ गंदे दिखे तब अपने हाथों को साबुन और बहते पानी से धोएं, प्रयोग के तुरंत बाद टिशू को किसी बंद डिब्बे में फेंक दें एवं अस्वस्थ महसूस होने पर डॉक्टर से मिले।
उन्होंने उल्लेखित बातों से अवगत कराते हुए कहा कि यदि आपको खांसी या बुखार हो तो किसी से संपर्क में न आएं, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें, जीवित पशुओं से संपर्क या कच्चे अथवा अधपके मांस के सेवन से बचें, खेतों की यात्रा जीवित पशुओं के बाजारों में या जानवरों के वध किए जाने वाले स्थलों पर न जाएं। शासन द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जिसने 1 फरवरी 2020 के बाद चीन, इटली, ईरान, थाईलैण्ड, मकाऊ, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, ताईवान, अमेरिका, जापान, मलेशिया, फ्रांस, वियतनाम, कम्बोडिया, कनाडा, नेपाल, श्रीलंका व अन्य कोरोना प्रभावित देशों में यात्रा की है और उसमें बुखार, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना, जुकाम, सीने में जकडन, खांसी, सिरदर्द, निमोनिया जैसे लक्षण पाये जाते है या यात्रा से वापस आने के 28 दिन के भीतर उक्त लक्षण दिखाये दे तो जिला चिकित्सालय अथवा मेडिकल कालेज में संपर्क कर अपना इलाज करवाये। उक्त देशों की यात्रा से लौटे तथा कोरोना वायरस के संक्रमण जैसे लक्षण पाये जाने पर व्यक्ति को संदिग्ध मानकर 28 दिवस के होम आइसोलेशन में रखा जाता है।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि होम आइसोलेटेड व्यक्ति एक अलग हवादार व स्वच्छ कमरे में रहे। खांसते व छीकते समय रूमाल का उपयोग करें, नियमित रूप से हाथ धोए तथा प्रयोग किए हुए कपड़ों को साबुन से धोकर अच्छे से सुखाए। अधिक से अधिक मात्रा में तरल पदार्थ ले। इसके साथ ही होम आइसोलेटेड व्यक्ति भीड़ वाले स्थान में न जाए, घर के सार्वजनिक स्थानों जैसे कीचन, हाल का उपयोग कम करें। परिवार के अन्य सदस्यों से एक मीटर की दूरी बनाकर रहे। हाथ व चेहरा नियमित रूप से धोये। घर में बाहरी व्यक्ति या मेहमानों को न बुलाये। किसी बर्तन में ही छींके या थूके, जिससे संक्रमण का खतरा कम से कम हो।
होम आइसोलेटेड व्यक्ति के परिजनों के लिए सावधानियों के बारे में जारी एडवायजरी के बारे में उन्होंने बताया कि जहां तक हो सके परिवार से कम से कम व्यक्ति (संभव हो तो सिर्फ एक) ही होम आइसोलेटेड व्यक्ति की देखभाल करे। देखभाल करने वाल व्यक्ति हमेशा मास्क पहन कर ही होम आइसोलेटेड व्यक्ति के समीप जाए। जहां तक हो सके परिवार के बाकी सदस्य अलग कमरे में रहे, यदि ऐसा नहीं संभव हो तो कम से कम एक मीटर की दूरी बना कर रखे। होम आइसोलेटेड व्यक्ति का विचरण सीमित रखने में सहयोग करें। घर के जिन साझे स्थानों का उपयोग होम आइसोलेटेड व्यक्ति द्वारा भी किया जा रहा है, उनके खिड़की, रोशनदान इत्यादि खुले रखें।
परिवार के सभी सदस्य नियमित रूप से हाथ धोएं। होम आइसोलेटेड व्यक्ति के संपर्क में आये सभी कपड़े, बेडशीट, टॉवल इत्यादि उनके द्वारा छुये गये सतह जैसे टेबल बेड फ्रेम इत्यादि तथा उनके द्वारा उपयोग किये जा रहे बाथमरू, टॉयलेट इत्यादि की नियमित रूप से डिसइन्फेक्टेन्ट से साफ करें। आइसोलेटेड व्यक्ति में अथवा परिवार के किसी भी सदस्य में कोई भी लक्षण उत्पन्न होने पर तत्काल फोन पर जिला नोडल अधिकारीध् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या जिला सर्वेलेंस अधिकारी को सूचित करें। यदि घर में पालतू पशु हों तो उन्हें होम आइसोलेटेड व्यक्ति दूर रखें। अधिक जानकारी के लिए शासकीय जिला चिकित्सालय से अथवा राज्य सर्वेलेंस इकाई के दूरभाष नंबर 0771-2235091, 9713373165 या टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क कर सकते है। -
कहा 15 से 20 दिन एहतियातननिर्देषों का पालन, कोरोना से लड़ाई पर होगी जीत
सूरजपुर 20 मार्च : आज कलेक्टर श्री दीपक सोनी के द्वारा जिला कार्यालय में स्थापित किये गये संवाद सूरजपुर के अंतर्गत विडियोंकांफ्रेस के माध्यम से जिले के विभिन्न क्षेत्रों स्वच्छाग्राहियों, समूहों सदस्य, विकासखंडसमन्वयकों, कलस्टर समन्वयकों, एवं ग्राम सचिवों से बात की। कोरोना वायरस से बचाव सहित अन्य गतिविधियों की जानकारी लेकर आवष्यकदिषा-निर्देष दिया है। इस दौरान कलेक्टर श्री सोनी ने सभी से कहा कि अभी तक जिले या आस-पास में कोरोना वायरस के संक्रमण से संबंधित किसी भी तरह के मामले सामने नहीं आयें हैं इस कारण किसी भी तरह से इससे घबराने या डरने की जरूरत नहीं है अपनी दिनचर्या में आवष्यक बचाव के उपायों को शामील कर इसके संक्रमण या प्रभाव से बचा जा सकता है।
इसके अलावा हर पंचायत में उन्होंनेंपलायानपंजी को प्राथमिकता से दर्ज करने के संबंध में कहा है कि ऐसे लोग जो विदेषो या अन्य राज्यों में अलग-अलग कार्यो से रहकर वापस लौटे हैं तो इन लोगों को चिन्हित कर इनका विवरण दर्ज करते हुए इसकी जानकारी निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में देवें। वर्तमान में मास्क जिले में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई है कि मास्क लगाकर अपने गांव या क्षेत्र में रहा जाये मास्क की जरूरत आवष्यक परिस्थितियों में यात्रा या परिवार के सदस्य को चिकित्सालय लाने ले जाने के दौरान बचाव के लिए उपयोग करें। उन्होनें हाट बाजारों में अनावष्यक रूप से भ्रमण करने की जगह अपने घर पर ही रहकर समय गुजारे, हाटबजारों में लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए स्वास्थ्य अमला मौजूद रहेगा जो लोगो का परीक्षण व उपचार करेगा।
दैनिक जरूरतों से संबंधित सामग्रियों का भण्डारण अनावष्यक रूप से न करें, यदि ज्यादा आवष्यक व मांग की जरूरत पड़ी तो जिले में संचालित सूरजपुर ट्रायबल मार्ट से घर पहुॅच सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। एहतियातन रूप से हमें सभी को जागरूक कर हाथ धुलाई से लेकर स्वच्छता के प्रति सजग रहकर अगर बीस दिनों तक एकसाथ पालन करें तो कोरोना वायरस से लड़ाई में जिले की जीत होगी। अगर किसी को ज्यादा खांसी, बुखार, सर्दी, सांस लेने में तकलीफ हो तो स्वास्थ्य परीक्षण व उपचार से पहले निर्धारित दुरी बनाकर रहें जिससे आपसे कोई अन्य व्यक्ति प्रभावित न हो पायें। गांव या किसी भी तरह के पर्यटन स्थल, मंदिर, मस्जिद व अन्य धार्मिक स्थानों पर किसी भी तरह से भीड़ इकटठा न हो इसके अलावा हर तरह के आयोजनों पर प्रषासन से अनुमति पष्चात ही कम से कम लोगों की उपस्थिति में आयोजन होगा। इसके अलावा सभी सोषलसाईटों पर प्रषासन का नियमित निगरानी चल रही है जिसमें गलत अफवाह को फैलाने वाले लोगो पर कानुनी कार्यवाही भी होगी। उन्होनें कहा कि एक सभ्य नागरिक के रूप में खुद जागरूक होकर लोगो को भी जागरूक करें। -
जशपुरनगर, 20 मार्च : जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. श्री रंजीत टोप्पो ने नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते प्रकोप के ध्यान में रखते हुए कोरोना के संक्रमण एवं रोकथाम के होलीक्राॅस हाॅस्पिटल में निर्मित आइसोलेशन वार्ड का मुआयना किया। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए हाॅली क्रास हाॅस्पिटल कुनकुरी में 4 बेड का आईशोलेशन वार्ड का निर्माण किया गया है। इन वार्डो में जल, भोजन, साफ-सफाई एवं डाॅक्टर की ड्यूटी इत्यादि व्यवस्था पूर्णतः दुरूस्त करने के निर्देश सीएमएचओ द्वारा हाॅली क्रास हाॅस्पिटल कुनकुरी को दिये गये है। उन्होंने आइसोलेशन वार्ड में आवश्यक उपकरण तथा सभी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए हाॅस्पिटल में एमरजेंसी दवाई, पर्सनल प्रोटेक्सन इक्यूपमेंट आदि का पर्याप्त मात्रा में भण्डारित रखने के निर्देश दिए।
होलीक्राॅस हाॅस्पिटल कुनकुरी में कोरोना वायरस से सावधानी बरतने के लिये आवश्यक सभी तैयारियां कर ली गई है। होलीक्राॅस हाॅस्पिटल कुनकुरी में कार्यरत समस्त चिकित्सकों, स्टाफ, नर्स लैब तक्नीशियन, नर्सिग स्टूडेंट, वार्ड आया, एवं अन्य स्टाॅफ की टीम तैयार की गई है एवं इन्हें कोरोना वायरस के लक्षण एवं बचाव से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही इन्हें क्वारेंटाईन तथा आईशोलेशन की आवश्यकता से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया है। साथ ही लोगो में कोरोना वायरस के संक्रमण के शंका समाधान के लिए जिला स्तर पर हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी 9406257639, डाॅ. श्रीमती एफ. खाखा 8319634905, डाॅ. आर. एस. पैकरा 9424184272, जिला कार्यक्रम प्रबंधक 9977636110, जिला आर.एम.एन.सी.एच.ए. सलाहकार 9752398309, एवं जिला इपिडेमियोलाॅजिस्ट 9907539674, एवं डाटा मैनेजर 7999606203 के नंबर पर संपर्क कर जानकारी हासिल की जा सकती है।
इसी प्रकार विकासखंड स्तर पर नोवल कोरोना वायरस के शंका समाधान के लिए - विकासखंड पत्थलगांव बीएमओ- 9424180229,विकासखंड फरसाबहार बीएमओ- 8105018189, विकासखंड बगीचा बीएमओ- 9424817327, विकासखंड कासंाबेल बीएमओ- 9424181900, विकासखंड कुनकुरी बीएमओ- 9424814238, विकासखंड दुलदुला बीएमओ- 9009914337, विकासखंड लोदाम - बीएमओ 2406056306, विकासखंड मनोरा बीएमओ- 9753843311, नंबर पर संपर्क कर जानकारी ली जा सकता है।
इस अवसर पर जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने लोगों से अपील की गई है कि वे भीड़भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। संक्रमण से बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा समय घर पर ही बितायें। इस अवसर पर डीपीएम श्री गनपत कुमार नायक, डाॅ. पुष्पेन्द्र सोनी,एवं श्री सतेन्द्र यादव उपस्थित रहे। - दुर्ग 20 मार्च : जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए विदेश यात्रा से वापस आये नागरिकों का चिन्हांकन कर कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच की जा रही है। 20 मार्च तक विदेश यात्रा से आये 155 यात्रियों की जानकारी प्राप्त हुई है। इनमें से 26 व्यक्ति वर्तमान में जिले में निवासरत नहीं हैं। इनमें से 45 नागरिकों ने होम आइसोलेशन की 14 दिवस की अनिवार्य अवधि पूरी कर ली है। 84 व्यक्ति वर्तमान में होम आइसोलेशन/क्वारन्टीन में हैं। विदेश से आये नागरिकों में केवल 15 व्यक्तियों में सर्दी-खांसी के सामान्य लक्षण मिले हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में सभी के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए। इनमें से 10 की रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त हो चुकी है एवं 5 नागरिकों की रिपोर्ट आगामी 12 घंटों में प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रस्त किसी भी व्यक्ति का चिन्हांकन नहीं है।
यदि कोई व्यक्ति विदेश यात्रा से वापस आया है अथवा कोई व्यक्ति ऐसे यात्री के संपर्क में रहे हैं तो उनके लिए 14 दिवस का होम आइसोलेशन/क्वारन्टीन अनिवार्य है। ऐसे व्यक्ति घर से न निकले न ही किसी से मिले जुले। ऐसे व्यक्ति टोल फ्री नंबर 104 पर तत्काल जानकारी दें, ताकि स्वास्थ्य विभाग की टीम घर पहुंचकर एहतियात संबंधी आवश्यक कार्रवाई कर सके। इस संबंध में किसी भी तरह की सूचना नगरीय निकाय के निदान के टोल फ्री नंबर 1100 में भी दी जा सकती है। कलेक्टर श्री अंकित आनंद ने नागरिकों से अपील की है कि कम से कम घर से बाहर निकले। साथ ही इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शन का पूरी तरह पालन करें, ताकि इसके संक्रमण से बचा जा सके। - परिवहन कार्यालय में वाहन परिचालन, एसडीएम कार्यालय में रेलवे स्टेषनों व न.पा.प. में शहर के अंदर स्वच्छता व जागरूकता अभियान के लिए दिये निर्देष
सूरजपुर 20 मार्च : कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु कलेक्टर श्री दीपक सोनी के निर्देषानुसार अपर कलेक्टर श्री एस.एन. मोटवानी के नेतृत्व में जिलाप्रषासन की टीम ने आज जिला परिवहन कार्यालय में पहुंचकर जिले के सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट संचालकों व चालकों की बैठक लेकर चर्चा की गई इस दौरान आवागमन व परिचालन के दौरान प्राथमिकता से स्वच्छता को बनाये रखने के साथ लोगों को उक्त वायरस से किसी भी तरह से भयभीत न होने की बाते कहने के साथ आवष्यक बचाव से संबंधित मानकों को अपनी दिनचर्या में शामील करने के लिए जागरूक किया गया। इसके बाद एसडीएम कार्यालय में जिले के अंतर्गत आने वाले चारों रेलवे स्टेषनों के प्रभारियों को आहुत कर स्टेषन परिसर में नियमित सफाई के साथ भीड़ इकट्ठा न हो इस पर ध्यान देने के साथ संक्रमण के प्रभाव से बचाव की जानकारियों को लोगों के लिए निर्देष दिया गया। इसके अतिरिक्त यात्रियों के आने जाने के लिए कतारबद्ध तरीके से प्रवेष व निकासी में एक निष्चितदुरी बनाकर प्रवेष दिया जायेगा तथा प्रवेष के दौरान ही थर्मल स्केनर से जांच करने के साथ संबंधित यात्री के यात्रा से संबंधित जानकारी दर्ज करने को कहा गया है।
इस दौरान पुलिस बल एवं चिकित्सा दल को आवष्यक्तानुसार मौजुद रहे इसे सुनिष्चित करने के लिए निर्देषित किया गया है। वहीं शहर के नगरपालिका कार्यालय में आयोजित बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, सीएमओं एवं कर्मचारियों को वायरस से संबंधित जानकारी लोगों को देने के साथ इससे बचाव के उपायों को पालन कराना नगर के सभी ऐसे स्थान जहाॅ लोगो का आवागमन बने रहता है ऐसे स्थानों पर स्वच्छता से संबंधित तमाम कार्यो को प्राथमिकता से पूर्ण करने के अलावा प्रचार-प्रसार अधिक से अधिक करने व दैनिक जरूरतो से संबंधित दुकानों पर कार्यरत् संचालक व कर्मचारियों को सुरक्षा उपायों को अपनाने को कहा गया है। - सूरजपुर 20 मार्च : राज्य शासन के आदेश एवं कलेक्टर श्री दीपक सोनी के निर्देशानुसार जिले में नोवेलकोरोना वायरस (कोविड -19) सुरक्षा एवं बचाव की दृष्टि से सभी नगरीय निकायों में लगायें जाने वाले ठेलो, चैपाटी एवम् ऐसे स्थान जहां भीड़ जमा होती है के संचालकों को विभागीय अधिकारियों के द्वारा समझाइस देते हुए खाली कराया जा रहा है। इसी क्रम में सूरजपुर के बाद नगर पंचायत बिश्रामपुर क्षेत्र के अंतर्गत जयनगर, शिवनंदनपुर, सतपता, कुंजनगर आदि क्षेत्रों में नायब तहसीलदार पिलखा श्रीमति गरिमा ठाकुर के द्वारा राजस्व निरीक्षक षिवषंकर ठाकुर एवं नगर पंचायत विश्रामपुर की टीम को लेकर बस स्टैण्ड, चैपाटी, होटल, ठेले संचालको को समझाईस देकर बंद कराया गया वहां अनेक लोग इकटठे हो गये थे एवं भीड़ वाले स्थानों में लोगों को न जाने की अपील की गई साथ ही पांच व्यक्ति से ज्यादा इकटठा न होकर जिले में लागू की गई 144 धारा के निषेधाज्ञा का पालन करने की समझाईस देकर जागरूक किया गया। जिससे नोवेलकोरोना वायरस (कोविड -19) सुरक्षा एवं बचाव हो सके। शासन के आगामी आदेषउपरांत तक यथा संभव निर्देषों का पालन किया जायेगा। इस अवसर पर नगरीयप्रषासन के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
- जशपुरनगर, 20 मार्च : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बचने के लिए चैपाटी, बाजार एवं अन्य स्थल जहां चाट-पकौड़ी और फास्ट फूड की बिक्री होती है, ऐसे ठेलों को तत्काल अनिवार्य रूप से बंद रखने के निर्देश दिये है। राशन दुकान, मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर सुचारू रूप से नियमित खुलेंगे, ताकि लोगों को दैनिक आवश्यकताओं की सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सके और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने लोगों से अपील कि है कि वेे किसी किस्म की अफवाहों पर भरोसा ना करें, और दुकानों पर अनावश्यक भीड़-भाड़ करने से बचें।
- जशपुरनगर 20 मार्च : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर की अध्यक्षता में जशपुर जिले में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतुु विभिन्न स्तरों पर कोर कमेटीध्टीम का गठन किया गया हैै। जिनमें जिला कोर कमेटी, विकासखंड स्तरीय कोर कमेटी, ग्राम स्तरीय सूचना प्रदाता कमेटी एवं कान्टेक्ट ट्रेसिंग टीम शामिल है। नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है, जो विभिन्न देशों मे कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले चुकी है। कलेक्टर श्री क्षीरसागर द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाये जायें। जिसके लिए सभी कमेटी के सदस्यों में उनके कार्यो का आबंटन कर उन्हे जिम्मेदारी पूर्वक पूरा करने के निर्देश दिये गये है।
12 सदस्यीय जिला कोर कमेटी के अध्यक्ष कलेक्टर श्री क्षीरसागर नेतृत्व एवं समन्वयन का कार्य करेंगे। इसी प्रकार कमेटी के अन्य सदस्य पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री एस. एल. बघेल (9425257002) एवं वनमण्डलाधिकारी जशपुर श्री कृष्ण जाधव को प्रवर्तन एवं निगरानी का कार्य सौंपा गया है। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री के एस मण्डावी (8319811991), सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री वाहने (9424181619) जिला शिक्षा अधिकारी श्री एन कुजूर (9425555343) एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री अजय शर्मा (6268725026) को जन जागरूकता एवं निगरानी का जिम्मेदारी दिया गया है। डिप्टी कलेक्टर श्री आर एन पाण्डे (9826661129) को स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. रंजीत टोप्पो (9406257639) एवं जिला आयुर्वेद अधिकारी श्री बी. पी. पैंकरा (9407770442) को सर्वेलेंस एवं स्वास्थ्य व्यवस्था का कार्य दिया गया है। सिविल सर्जन डाॅ. श्रीमती एफ. खाखा को चिकित्सा व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी जशपुर श्री दिलीप बुनकर (8319613271) को निगरानी एवं नियंत्रण का कार्य सौंपा गया है। जिला कोर कमेटी का कार्य जिले में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के रोकथाम के लिए चलाये जा रहे अभियान की निगरानी, लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता लाना एवं इससे जुड़ी जानकारी को प्रवर्तन करना है। साथ ही अन्य राज्य एवं विदेशों से आने वाले लोगों की पहचान कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें कोरोना वायरस से बचाव की पूरी जानकारी देना है। इसके साथ ही विकासखंड एवं विभिन्न स्तरों पर कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के संबंध में होने वाली गतिविधियों की निगरानी, नियंत्रण एवं समन्वयन करना है।
इसी प्रकार सभी विकासख्ंाडो में गठित 9 सदस्यीय विकासखंड स्तरीय कोर कमेटी के अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी राजस्व होंगे, जो कमेटी के नेतृत्व एवं समन्वयन का कार्य करेंगे। एवं कमेटी के अन्य सदस्यों में प्रर्वतन एवं निगरानी का कार्य अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत करेंगे। सर्वेलेंस, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था की जिम्मेदारी खंड चिकित्सा अधिकारी की होगी। एवं जन जागरूकता निगरानी का कार्य खंड शिक्षा अधिकारी, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास तथा विकासखंड समन्वयक मितानिन कार्यक्रम का होगा। इनका कार्य विकासखंड में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के रोकथाम के लिए किये जा रहे प्रयासों की निगरानी, जागरूकता एवं प्रवर्तन करना है। साथ ही अन्य राज्य एवं विदेशों से आने वाले लोगों की पहचान कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें कोरोना वायरस से बचाव की पूरी जानकारी देना है। इसके साथ ही विकासखंड एवं विभिन्न स्तरों पर कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के संबंध में होने वाली गतिविधियों की निगरानी, नियंत्रण एवं समन्वयन का कार्य करते हुए जिला स्तरीय कोर कमेटी को दैनिक रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है।
इसी तरह सभी ग्राम स्तर पर गठित 7 सदस्यीय ग्राम स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष सरपंच कमेटी के नेतृत्व एवं समन्वयन का कार्य करेगें। एवं कमेटी के अन्य सदस्यों में प्रर्वतन एवं निगरानी का कार्य पटवारी एवं सचिव रोजगार सहायक करेंगे। सर्वेलेंस, एवं स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक का होगा। एवं जन जागरूकता निगरानी का कार्य समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, समस्त मितानिन, एवं ग्राम कोटवार का होगा। इनका कार्य ग्राम स्तर पर कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए किये जा रहे प्रयासों की निगरानी, जागरूकता, प्रचार प्रसार एवं मुनादी करना है। साथ हीकोरोना प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले लोगों एवं संदिग्ध मरीजो की जानकारी विकासखंड स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल जानकारी प्रदाय करना सुनिश्चित कराना है। एवं कान्टेक्ट ट्रेसिंग टीम में समस्त चिरायु दल सदस्य होगें। जिनका कार्य संदिग्ध मरीजों एवं उनके संपर्क में आये लोगों का कान्टेक्ट ट्रेसिंग के साथ-साथ मैदानी क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार का कार्य करना होगा। साथ ही कान्टेक्ट ट्रेसिंग टीम जिला, विकासखंड स्तरीय कोर कमेटी टीम से परस्पर समन्वय स्थापित करना तथा उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों एवं कार्य दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करना है। कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने जिले में कोरोना वायरस (कोविड -19) से बचाव एवं उपचार के संबंध में सभी अधिकारियों को इस आशय का आदेश जारी करते हुए इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। - दुर्ग 20 मार्च : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु प्रतिबद्ध छत्तीसगढ़ शासन ने आज महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शहरी क्षेत्र के समस्त नागरिकों हेतु निदान-1100 की सेवाओं में कोरोना वायरस से संबंधित शिकायत किए जाने के प्रावधान हेतु जोड़ा गया है।
प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में निवासरत नागरिक अब टोल फ्री नम्बर निदान-1100 में भी कोरोना वायरस से संबंधित शिकायत/सुझाव दर्ज करा सकते हैं। ज्ञात हो कि प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त स्विमिंग पूल, जिम, मॉल, स्पा, ब्यूटी पार्लर, कोचिंग सेंटर, क्लब, वॉटर पार्क आदि बंद किए जाने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं। जागरूक नागरिक इस आदेश का उल्लंघन कर रहे संस्थानों/व्यक्तियों की शिकायत 1100 पर फोन कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि नागरिकों की जानकारी में कोई ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने हाल ही में विदेश यात्रा की हो एवं स्वास्थ्य परीक्षण न कराया हो, ऐसे व्यक्तियों से संबंधित जानकारी भी 1100 पर दी जा सकती है। -
- बंद किये जाने के पूर्व के आदेश में दी गई आंशिक शिथिलता
दुर्ग 20 मार्च : कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका को देखते हुए जिला दुर्ग में नगरीय सीमा के अंतर्गत आने वाले मॉल, सुपरमार्केट एवं ऐसी स्वरूप की संस्थाएं जहां अधिक भीड़ एकत्रित होती है उन्हें 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से बंद किया गया था के आदेश में आंशिक रूप से शिथिलता करते हुए इन सभी संस्थाओं में केवल अनाज एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं के विक्रय की दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक सशर्त अनुमति दी गई है। - कोरिया 19 मार्च : कलेक्टर ने आज यहां जिला कलेक्टोरेट के प्रथम तल स्थित सभाकक्ष में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु मेडिकल दुकान संचालक, अनाज व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों एवं ड्रग इन्सपेक्टर्स की बैठक लेकर उन्होंने शासन द्वारा जारी किये गये आदेशों से अवगत कराया। उन्होंने दुकान में आने वाले व्यक्तियों को हाथ धोने की व्यवस्था उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
बैठक में कलेक्टर ने हैण्ड सेनिटाइजर एवं मास्क को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल होने की जानकारी देते हुए दुकानों में उपलब्धता के संबंध में चर्चा की तथा दुकानों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए इसकी कालाबाजारी न करने के निर्देश दिये। उन्होंने ड्रग इन्सपेक्टर्स को नियमित रूप से दुकानों की जांच करने निर्देशित किया। इसी तरह कलेक्टर ने अनाज व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों को दुकानों में अनावश्यक रूप से भीड़ इक्ट्ठा न होने देने तथा नियम विरूध्द भण्डारण नहीं करने कहा। शासन के निर्देशों का पालन न करने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इस अवसर पर एसडीएम, मेडिकल दुकान संचालक, ड्रग इन्सपेक्टर एवं अनाज व्यापारी संघ के प्रतिनिधि सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। - महासमुन्द 19 मार्च : प्रदेश के खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना आर्थिक एवं संाख्यिकी, संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत एव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री गुरू रूद्र कुमार ने जिले के 12 हितग्राहियों के लिए स्वेच्छानुदान राशि स्वीकृत किया है। इनमें बसना विकासखंड के ग्राम कोलिहादेवरी निवासी श्री तुलाराम, श्रीमती सेतमोती एवं ग्राम गढ़फुलझर निवासी श्री देवाशीष डडसेना पिता श्री देवेन्द्र डडसेना, सराईपाली विकासखण्ड के ग्राम केसराटाल निवासी श्री बाबलू प्रधान पिता स्व. श्री जुबराज प्रधान एवं ग्राम पतेरापाली निवासी श्रीमती सावित्री साहू पति श्री तेजराम साहू, महासमुन्द विकासखण्ड के वार्ड नम्बर 03 नयापारा निवासी कुमारी दीपशिखा सेन पिता श्री भागवत सेन, ग्राम दुकान चैक तुमगाॅव निवासी श्री नीलमणि निर्मलकर पिता श्री पवन निर्मलकर, ग्राम बम्हनी निवासी श्री दिनेश कुमार गायकवाड़ पिता श्री मन्नू लाल गायकवाड़, ग्राम मामाभांचा निवासी श्री देवप्रकाश साहू पिता श्री दीनदयाल साहू, श्री टिकेश्वर राम साहू पिता श्री मोतीराम साहू एवं श्री गोविन्द राम दीवान, पिथौरा विकासखण्ड के ग्राम खुटेरी निवासी श्री सुरेश कुमार ध्रुव शामिल है। संबंधित हितग्राहियों को राशि प्राप्त करने के लिए मतदाता फोटो परिचय पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, स्वयं की दो फोटो एवं अन्य दस्तावेज संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं साक्ष्य के साथ संबंधित क्षेत्र के तहसील कार्यालय के पास प्रस्तुत करना होगा। ताकि स्वीकृत राशि का भुगतान आर. टी. जी. एस. के माध्यम से किया जा सकें।
- अनावश्यक रूप से घरो से न निकलने की कलेक्टर ने की अपीलसामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में बरतें सतर्कताकलेक्टर ने ली मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक
महासमुन्द 19 मार्च : कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचने के लिए सतर्कता बरतने की अपील सभी जिलेवासियों से की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस विश्व मे एक गंभीर बीमारी के रुप मे उभर कर सामने आया है। हमें कोरोना वायरस से सतर्क रहने के साथ-साथ अफवाहांे से भी बचना है। कलेक्टर श्री जैन ने नागरिकों को अनावश्यक रूप से घरों से नहीं निकलने की अपील की है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अपने आस-पास के परिवेश को स्वच्छ रखें, भीड़-भाड़ वाले जगहों में अनावश्यक जाने से बचें, यदि जरुरी हो तभी यात्रा करेें। उन्होंने कहा कि समय-समय पर साबुन से हाथ धोते रहें व सेनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने आज यहाॅ कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक लेकर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने की अपील की।
कलेक्टर ने नागरिको से अपील करते हुए कहा कि हम सबको अपनी समाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरुक रहने के साथ ही अपने समीपस्थ रहने वालों को भी जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि सही जानकारी ही संक्रमण से बचाव है। कलेक्टर ने कहा कि शादी, नवरात्र जैसे धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमांे के आयोजन में सतर्कता बरतें। उन्होंने धार्मिक व सामाजिक स्थलों में स्वयं व दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहते हुए आवाजाही में सावधानी बरतें। उन्होंने भीड़-भाड़ वाले आयोजन, सार्वजनिक कार्यक्रम और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी वाले समारोह का आयोजन नही करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भीड़-भाड़ से संक्रमण फैलने की संभावना अधिक होती है, इसलिए पर्यटन स्थलों में भी किसी भी प्रकार के सामाजिक-सामूहिक आयोजन नहीं करें।
श्री जैन ने कहा कि जीवनयापन के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नही आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए संक्रमण को रोकने हर तरह के उपाय जरूरी हैं। उन्होंने सोशल डिस्टेसिंग एडवाइजरी का भी पालन सुनिश्चित करने की अपील जिलेवासियों से की। उन्होंने कहा की सतर्कता और जानकारी ही बचाव है, इसलिए सतर्क एवं जागरूक रहें। कोरोना से बचाव के लिए एहतियात बरतना है। समाज व परिवार के प्रति आमजन सजग होकर निभाएं सहभागिता बरतें सावधानियां ,संदेह हो तो बेहिचक कराएं परीक्षण इस वायरस के संक्रमण या प्रभाव के विस्तार पर अंकुश लगाने में सबसे अहम जरूरत आवश्यक सावधानियों को खुद की दिनचर्या में शामिल करना है। इसके लिए हर वर्ग के आमजन खुद इसके संक्रमण सें बचने के लिए अधिकृत रुप से सावधानियों का खुद पालन करने के साथ अपने परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों को भी जागरूक करनें से संबंधित दायित्व का निर्वहन करते हुए अपनी सहभागिता दर्ज कराए। अगर किसी तरह से संक्रमण का आभास हो तो डरने या छुपाने की जगह जिला अस्पताल में पहुॅचकर स्वास्थ्य परीक्षण कराने में किसी तरह से संकोच न करे। जिले के कोई भी नागरिक 20 फरवरी के बाद विदेश से वापस आया है इसकी सूचना तत्काल स्वास्थ्य अधिकारियों को दें क्योंकि विदेश से आए हुए व्यक्तियों के स्वास्थ्य जाॅच एवं आइसोलेशन में रखा जाना अनिवार्य हैै।
उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से मीडिया के माध्यम से फैलाये जा रहे भ्रामक जानकारियों पर ध्यान न दें तथा न ही उसे आगे फाॅरवर्ड करें।अनावश्यक रूप से डर फैलाने तथा भ्रामक जानकारियों का प्रचार-प्रसार करते पाये जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस से संबंधित सहायता के लिए निःशुल्क हेल्प लाईन नम्बर 104 एवं जिला चिकित्सालय के हेल्पलाईन नम्बर 62677-70531 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं। इसके अलावा जिले के लिए नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी डाॅ अनिल कसार के मोबाईल नम्बर 97537-23737 पर फोन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होनें बताया कि जिले में जिला चिकित्सालय के अलावा निजी चिकित्सालयों में भी बैड की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्टर श्री जैन ने आम जनता एवं सभी संगठनों से आग्रह किया है कि वे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने और प्रभावी नियंत्रण में अपना योगदान सुनिश्चित करें। भीड़-भाड़ वाले स्थानों में नहीं जाए। उन्होनें अनुरोध करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधिगण जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित नगरीय निकायों के अध्यक्ष एवं अन्य प्रतिनिधि अपने घरों में बैठक आयोजित नहीं करें। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, जिला पंचायत के मुख्य कार्यापालन अधिकारी डाॅ. रवि मित्तल, वन मण्डलाधिकारी श्री मयंक पाण्डेय, अपर कलेक्टर श्री शरीफ मोहम्मद खान, श्री आलोक पाण्डेय सहित मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे। -
जिले में सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक सांस्कृतिक एवं राजनितिक कार्यक्रम प्रतिबंधित
महासमुन्द 19 मार्च : जिले में धारा-144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही जिले में सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लग गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने आज धारा-144 लागू करते हुए आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संकामक बीमारी है, जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हप्तों में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के सम्पर्क से पीड़ित संदेही से दूर रहने की संगरोध की सख्त हिदायत दी है। कोरोना वायरस (कोविड-19) रेग्युलेशन के अंतर्गत इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए संकामक व्यक्ति को घर संगरोध में चिकित्सा हेतु लाया जाना सुनिश्चित किया जाए। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए। संक्रमण से बचाव के लिए जिले में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियत्रंण में रखने के लिए विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन इत्यादि को प्रतिबंधित कर दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 करने के लिए अनुशंसा की गई है। जिले में सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन आदि से लोक प्रशांति विक्षुद्ध हो सकता है, विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा या क्षति होने की आशंका है। अतः लोक प्रशांति बनाए रखने के लिए उपरोक्त क्षेत्रों में सभा, समारोह, प्रदर्शन, जुलूस अन्य प्रकार के प्रदर्शनों के लिए प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जैन द्वारा धारा-144 दण्ड प्रकिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिले के सभी नगरीय सीमा क्षेत्र के तहत महासमुन्द, तुमगाॅव, बागबाहरा, पिथौरा, बसना एवं सरायपाली में धरना प्रदर्शन, रैली प्रदर्शन, सभाए, जुलूस आंदोलन एवं अन्य प्रकार के प्रदर्शनों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। परिस्थिति के कारण प्रभावितों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता में निहित प्रावधानों के तहत दण्डनीय होगा। यह आदेश पुलिस, सी.आर.पी.एफ. तथा कानून व्यवस्था में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश जिले के लिए तत्काल प्रभावशील होगा, जो 31 मार्च 2020 या अग्रिम आदेश तक प्रभावशील होगा। - बेमेतरा 19 मार्च : विदित है कि देश एवं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में नोेवेल कोरोना ब्व्टप्क्.19 वायरस से संक्रमण के कुछ प्रकरण संज्ञान में आये है। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए छ0ग0 प्रदेश से कार्य हेतु प्रदेश से बाहर जाने वाले प्रवासी श्रमिकों तथा राज्य में प्रदेश के बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों पर निगरानी रखा जाना आवश्यक है जिससे कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के विस्तार को रोका जा सके।
जिला श्रम अधिकारी ने बताया कि अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1979 के प्रावधानों के तहत 5 अथवा 5 से अधिक श्रमिकों का अन्य प्रदेशों में ठेकेदार/सट्टेदार/एजेंट के माध्यम से नियोजन की स्थिति में ठेकेदार को अनुज्ञप्ति श्रम विभाग, साथ ही प्रत्येक प्रवासी श्रमिकों की जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पंजी मे दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
अतः नोवेल कोरोना ब्व्टप्क्.19 वायरस से संक्रमण के विस्तार से बचाव हेतु अधिनियम अंतर्गत प्रवासी श्रमिक ठेकेदार पर निगरानी रखा जाना अनिवार्य है। अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि कोई भी ठेकेदार/सट्टेदार/एजेंट बिना संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के संज्ञान में लाये बिना प्रवासी कर्मकारों को अन्य राज्यों में लेकर नहीं जायेगा एवं अन्य प्रदेशों से छ0ग0 प्रदेश में लेकर नही आयेगा।
उक्त निर्देश संबंधित ठेकेदार/सट्टेदार/एजेण्ट की जानकारी में लाते हुए कार्यवाही तत्काल प्रभाव से आगामी 30 अप्रेल, 2020 तक सुनिश्चित किया जावे। राज्य शासन से प्राप्त निर्देशानुसार श्रम पदाधिकारी बेमेतरा द्वारा प्रवासी श्रमिकों के राज्य से बाहर जाने एवं राज्य के बाहर से छ.ग. प्रदेश में आने के संबंध में निर्देश जारी किए है। - सूरजपुर 19 मार्च : राज्य शासन एवं कलेक्टर श्री दीपक सोनी के आदेषानुसार जिले में नोवेलकोरोना वायरस (कोविद -19) सुरक्षा एवं बचाव की दृष्टि से नगरीयप्रषासन के मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री दीपक एक्का के नेतृत्व में नगर सूरजपुर के सभी दुकान, गुमटी, ठेला, चैपाटी, पार्क एवं सार्वजनिक स्थानों पर अधिकारियों के द्वारा लोगों को जागरुक कर खाली कराया गया। शासन के आगामी आदेषउपरांत तक यथा संभव निर्देषों का पालन किया जायेगा। इस अवसर पर नगरीयप्रषासन के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
- सूरजपुर 19 मार्च : जिला प्रबंधक सी.एस.एम.सी.एल. सूरजपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार नोवेलकोरोना वायरस (कोविद-19) के संक्रमण से बचाव हेतुआवष्यकदिषा-निर्देष जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि समस्त मदिरा दुकानों में भीड़ को एकत्र न होने दिया जाये। मदिरा उपभोक्ताओं द्वारा दुकान में कतार लगाकर ही मदिरा क्रय करेंगे। किसी भी स्थिति में मदिरा दुकान एवं काउंटर पर भीड़ एकत्र न होने दें।
मदिरा दुकानों के कर्मियों को स्पष्ट एवं आवष्यकनिर्देष जारी कर कहा गया है कि समस्त मदिरा दुकान में मदिरा विक्रय के पूर्व तथा विक्रय बंद होने के पश्चात् संपूर्ण दुकान को स्वच्छ किया जाये। दुकानों में साफ-सफाई किये जाने हेतु मुख्य विक्रयकर्ता, मल्टीपर्पस, वर्कर एवं गार्ड को आवष्यकनिर्देष दिया गया है ताकि इसका कडाई से पालन हो सके। उक्त संबंध में आबकारी उप निरीक्षकवृत्त-सूरजपुर, प्रतापपुर एवं रामानुजनगर को स्वयं मदिरा दुकानों का निरीक्षण कर व्यवस्था सुनिष्चित करने का निर्देष दिया गया है। - सूरजपुर 19 मार्च : कोरोना वायरस के बढते संक्रमण को देखते हुए वायरस से बचाव और एहतीयात बरतने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी एडवाजरी के अनुसार व कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देष पर जिला मुख्यालय में संचालित जिला कार्यालयों, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों, विकासखंड मुख्यालय के कार्यालयों, नगरीय निकाय क्षेत्रों के अंतर्गत संचालित होने वाले सभी शासकीय कार्यालयों के कार्यालय प्रभारियों को अपने कार्यालय में कार्यरत् अधिकारी-कर्मचारी एवं कार्यो से आने वाले आमजनों को एतीहातन तौर पर सेनेटाईजर के माध्यम से हाथ धुलाई के उपरांतप्रवेष करने के साथ-साथ संक्रमण से बचाव से संबंधित उपायों को दिनचर्या में शामिल करने के लिए जागरूक करने के निर्देष दिये गये हैं। जिसका परिपालन कराया जा रहा है। इसके अलावा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शासकीय भवनों में हाथ धुलाई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उक्त संबंध में कलेक्टर श्री सोनी ने जिले के सभी विकासखंड मुख्यालय के जनपद पंचायत सीईओ को अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पंचायतों के सचिवों को हाथ धुलाई कार्यक्रम आयोजित करने हेतुनिर्देषित किया है। उक्त संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सूरजपुर श्री वेदप्रकाष गुप्ता ने बताया है कि ग्राम पंचायत कमलपुर, पार्वतीपुर, बेलटिकरी, खरसुरा, छत्तरपुर, षिवनंदनपुर, कल्याणपुर सहित अन्य पंचायतों में पंचायत सचिवों के द्वारा हाथ धुलाई कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिसमें कोरोना वायरस की फैली अफवाहों से डरने की जगह इसके बचाव के तरीकों को जानकर एहतीयातबरतनें का प्रषिक्षण दिया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त जिला संयुक्त कार्यालय, जिला पंचायत एवं अन्य समस्त कार्यालयों में भी सेनेटाईजर के माध्यम से हाथ धुलाया जा रहा है साथ ही हाथ धोने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है और कार्यालयों में प्रवेष करने वालों से अपील किया गया है कि हाथ धोने के बाद ही प्रवेष करें। इसी क्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत प्रेमनगर श्री एम.एल.वर्मा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रेमनगरविकासखंड के ग्राम पंचायत कंचनपुर सहित अन्य पंचायतों में हाथ धुलाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सेनेटाईजर का उपयोग करते हुए हाथ को अच्छी तरह से धोने की प्रक्रिया को बताते हुए हाथ धुलवाया गया। इसके साथ ही महिलाओं को कोरोना वायरस से बचाव के लिए संबंधित प्रषिक्षण दिया गया। - कोरिया 19 मार्च : विधायक भरतपुर-सोनहत श्री गुलाब कमरो की अनुषंसा पर कलेक्टर ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के तहत 5 लाखरूपये की राषि की प्रषासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राषि से जिले के विकासखंड मनेन्द्रगढ के ग्राम पंचायत सेमरा में षिव मंदिर के पास षेड निर्माण, ग्राम पंचायत कछौड़ के कछौड़ नाका में यात्री प्रतीक्षालय एवं ग्राम पंचायत केल्हारी के भैंसाताल में षेड निर्माण कार्य किया जायेगा। उन्होंने उक्त निर्माण कार्य के लिए नियुक्त संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को निर्माण एवं विकास कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देष दिये हैं।
- जशपुरनगर, 19 मार्च : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने जिले में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों के सभी चैपाटी, बाजार एवं अन्य स्थल जहां चाट-पकौड़ी और फास्ट फूड की विक्रय होती है, ऐसे अस्थायी ठेलों को तत्काल अनिवार्य रूप से बंद रखने के निर्देश दिये है। नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा पूर्व में जारी आदेशों के अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि नगरीय क्षेत्रों में स्थित चैपाटी, फास्ट फूड, तथा अन्य खाद्य वस्तु के के लिए बिक्री के लिए अस्थायी ठेले आदि लगाये जाते हैं, उन्हें आगामी आदेश तक बंद रखा जाए। नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है, जो विभिन्न देशों मे कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले चुकी है। सरकार द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाये जायें।
कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने जिले में कोरोना वायरस (कोविड -19) से बचाव एवं उपचार के संबंध में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिक अधिकारियों को इस आशय का आदेश जारी करते हुए इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।